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                <title>Minor Girl Case - Swatantra Prabhat</title>
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                <description>Minor Girl Case RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>दुष्कर्म के अभियोग से सम्बन्धित 01 वांछित अभियुक्त  फुलपुर पुलिस  द्वारा गिरफ्तार।</title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><strong>स्वतंत्र प्रभात।</strong></div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;"><strong>ब्यूरो प्रयागराज </strong></div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">मुकदमा वादिनी नीतू देवी पत्नी अशोक कुमार सरोज निवसनी अतरौरा थाना फूलपुर प्रयागराज द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त संजय यादव पुत्र शिवसिंह निवासी ग्राम अतरौरा थाना फूलपुर कमिश्ररेट प्रयागराज द्वारा मुकदमा वादिनी की नाबालिक पुत्री के साथ दुष्कर्म किया गया तथा किसी से कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी गयी।  मुकदमा वादिनी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर दिनांक-29.08.2026 को थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0-259/26 धारा- 64(1)/351(3) भा0न्यासं0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(v)/3(1)(w)(1) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट बनाम संजय यादव पुत्र शिव सिंह निवासी ग्राम अतरौरा मैलहन थाना फूलपुर प्रयागराज विरूद्ध पंजीकृत कर</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/186909/01-wanted-accused-related-to-rape-charges-arrested-by-phulpur"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-08/img-20260831-wa0086.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;"><strong>स्वतंत्र प्रभात।</strong></div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;"><strong>ब्यूरो प्रयागराज </strong></div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">मुकदमा वादिनी नीतू देवी पत्नी अशोक कुमार सरोज निवसनी अतरौरा थाना फूलपुर प्रयागराज द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त संजय यादव पुत्र शिवसिंह निवासी ग्राम अतरौरा थाना फूलपुर कमिश्ररेट प्रयागराज द्वारा मुकदमा वादिनी की नाबालिक पुत्री के साथ दुष्कर्म किया गया तथा किसी से कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी गयी।  मुकदमा वादिनी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर दिनांक-29.08.2026 को थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0-259/26 धारा- 64(1)/351(3) भा0न्यासं0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(v)/3(1)(w)(1) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट बनाम संजय यादव पुत्र शिव सिंह निवासी ग्राम अतरौरा मैलहन थाना फूलपुर प्रयागराज विरूद्ध पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया । </div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">वांछित अभियुक्त संजय यादव पुत्र शिव सिंह निवासी ग्राम अतरौरा मैलहन थाना फूलपुर प्रयागराज को थाना फूलपुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक-30.08.2026 को थाना फूलपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अतरौरा के पास से गिरफ्तार किया गया । मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा- 3(2)(v)/3(1)(w)(1) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट का लोप कर धारा- 3(1)(द) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट की बढ़ोत्तरी कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी  ।</div>
<div class="yj6qo"> </div>
<div class="adL">      </div>
<div class="adL"> </div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>आपका शहर</category>
                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 31 Aug 2026 21:12:11 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat UP]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>हण्डिया पुलिस  द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।</title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><strong>स्वतंत्र प्रभात।</strong></div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;"><strong>  ब्यूरो प्रयागराज </strong></div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">थाना हंडिया क्षेत्रांतर्गत बरौत स्थित धोबहा रोड में किराए पर रहने वाली मुकदमा वादिनी लक्ष्मी देवी पत्नी कमलू निवासिनी ग्राम भरहरा बकन्धा थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर द्वारा थाना हण्डिया पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त अमन पुत्र संतोष निवासी बहरापुर थाना थरियांव जनपद फतेहपुर द्वारा मुकदमा वादिनी के नाबालिक पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाया गया है, जिसके सम्बंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 14.07.2025 को थाना हण्डिया पर मु0अ0सं0-393/2025 धारा-87/137(2) भा0न्या0सं0 पंजीकृत किया गया था।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">भा0न्या0सं0 से सम्बंधित वांछित अभियुक्त अमन पुत्र संतोष निवासी बहरापुर थाना थरियांव जनपद फतेहपुर को थाना</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/186878/01-wanted-accused-arrested-by-handiya-police"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-08/img-20260831-wa0083.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;"><strong>स्वतंत्र प्रभात।</strong></div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;"><strong> ब्यूरो प्रयागराज </strong></div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">थाना हंडिया क्षेत्रांतर्गत बरौत स्थित धोबहा रोड में किराए पर रहने वाली मुकदमा वादिनी लक्ष्मी देवी पत्नी कमलू निवासिनी ग्राम भरहरा बकन्धा थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर द्वारा थाना हण्डिया पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त अमन पुत्र संतोष निवासी बहरापुर थाना थरियांव जनपद फतेहपुर द्वारा मुकदमा वादिनी के नाबालिक पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाया गया है, जिसके सम्बंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 14.07.2025 को थाना हण्डिया पर मु0अ0सं0-393/2025 धारा-87/137(2) भा0न्या0सं0 पंजीकृत किया गया था।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">भा0न्या0सं0 से सम्बंधित वांछित अभियुक्त अमन पुत्र संतोष निवासी बहरापुर थाना थरियांव जनपद फतेहपुर को थाना हण्डिया पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-31.08.2026 को थाना हण्डिया क्षेत्रान्तर्गत धोबहा रोड स्थित नहर के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी । </div>
<div class="yj6qo" style="text-align:justify;"> </div>
<div class="adL" style="text-align:justify;"> </div>
<div class="adL"> </div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>आपका शहर</category>
                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 31 Aug 2026 20:43:44 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat UP]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में वांछित युवक गिरफ्तार</title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><strong>प्रयागराज।</strong> थाना फूलपुर पुलिस ने दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में वांछित चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। आरोपी पर नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर दुष्कर्म करने तथा शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को उसके गांव के समीप से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">फूलपुर पुलिस ने बुधवार को मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रवीण पटेल को ग्राम आटा स्थित जौनपुर रोड मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/182998/youth-wanted-for-raping-a-minor-arrested"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-07/img-20260708-wa0151.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;"><strong>प्रयागराज।</strong> थाना फूलपुर पुलिस ने दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में वांछित चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। आरोपी पर नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर दुष्कर्म करने तथा शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को उसके गांव के समीप से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">फूलपुर पुलिस ने बुधवार को मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रवीण पटेल को ग्राम आटा स्थित जौनपुर रोड मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रवीण पटेल (19 वर्ष) पुत्र मनोज पटेल, निवासी ग्राम आटा, थाना फूलपुर, कमिश्नरेट प्रयागराज के रूप में हुई है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">पुलिस के मुताबिक, पीड़िता के पिता द्वारा दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने उनकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, घटना की शिकायत करने पर आरोपी ने पीड़िता और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी। तहरीर के आधार पर थाना फूलपुर में मु0अ0सं0-198/2026 के तहत धारा 64(1), 115(2) एवं 351(3) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में मुकदमा दर्ज किया गया था।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>आपका शहर</category>
                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 08 Jul 2026 21:48:36 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat UP]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>पतनः 13 साल की नाबालिग बच्ची चार होटल और 32! दरिंदे</title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><strong>मनोज कुमार अग्रवाल</strong></div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">राजस्थान के श्रीगंगानगर में उस समय बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ अभियान व नारी सशक्तिकरण के तमाम नारे धूल धुसरित हो गए जब एक तेरह साल की नाबालिग बच्ची को चार होटलों में ले जाकर तीस से अधिक नर पिचाश दरिंदों ने बेरहमी से दरिंदगी की। जहां एक शर्मनाक और खौफनाक वारदात ने इंसानियत और कानून व्यवस्था दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. महज 13 साल की एक बच्ची के साथ ऐसी हैवानियत की गई, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया. इस घिनौनी वारदात के सामने आने के बाद पूरे जिले में गुस्सा</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/182840/fall-13-year-old-minor-girl-four-hotels-and-32"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-07/images-(3)1.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;"><strong>मनोज कुमार अग्रवाल</strong></div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">राजस्थान के श्रीगंगानगर में उस समय बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ अभियान व नारी सशक्तिकरण के तमाम नारे धूल धुसरित हो गए जब एक तेरह साल की नाबालिग बच्ची को चार होटलों में ले जाकर तीस से अधिक नर पिचाश दरिंदों ने बेरहमी से दरिंदगी की। जहां एक शर्मनाक और खौफनाक वारदात ने इंसानियत और कानून व्यवस्था दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. महज 13 साल की एक बच्ची के साथ ऐसी हैवानियत की गई, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया. इस घिनौनी वारदात के सामने आने के बाद पूरे जिले में गुस्सा फूट पड़ा और लोग सड़कों पर उतर आए हैं. पुलिस प्रशासन, संगठित अपराधियों और अवैध होटलों के नेटवर्क को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं. मगर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उस मासूम को इंसाफ मिल पाएगा?</div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">आपको बता दें 18 जून 2026 के दिन  जब इस खौफनाक कहानी की शुरुआत हुई. पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, 13 साल की पीड़ित बच्ची अपनी एक सहेली से मिलने श्रीविजयनगर गई थी. परिवार को उम्मीद थी कि वह जल्द घर लौट आएगी, लेकिन अचानक घरवालों से उसका संपर्क टूट गया. और वो लौटकर घर नहीं आई. उसे तलाश किया गया,  लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला. उसकी कोई खबर ना मिलने से घरवालों की चिंता बढ़ती गई और कुछ ही घंटों में यह मामला एक रहस्यमय गुमशुदगी में बदल गया.घरवाले पुलिस के पास पहुंचे. मदद की गुहार लगाई. तहरीर लेने के बाद पुलिस हरकत में आ गई. पुलिस जांच के मुताबिक, उसी रात बच्ची श्रीगंगानगर पहुंची थी और घर जाने के लिए एक ई-रिक्शा में बैठी. शैतान की एंट्री - आरोप है कि उसी दौरान रामबाबू नाम का एक ई-रिक्शा चालक उसे मिल गया.</div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;"> उसने बच्ची को बातों ही बातों में विश्वास में ले लिया और उसे घर छोड़ने का भरोसा दिया. लड़की उसके साथ ई रिक्शा में बैठ गई. उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में उसके साथ क्या होने वाला है. रामबाबू उसे घर पहुंचाने के बजाय एक होटल में ले गया. जहां उसने लड़की को होटल संचालक के हवाले कर दिया. बताया जा रहा है कि इसके बदले उसे अच्छे खासे पैसे मिले. अब वो मासूम बच्ची ऐसे जाल में फंस चुकी थी, जहां से निकलना उसके लिए नामुमकिन सा हो गया था.इस मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस बताती है कि जांच में सामने आया कि बच्ची को सबसे पहले 'होटल जॉय इन' ले जाया गया था. इसके बाद अगले कई दिनों तक उसे एक होटल से दूसरे होटल में ले जाया जाता रहा. शुरुआती जांच में तीन होटलों की जानकारी पुलिस को मिली थी, लेकिन बाद में बीरबल चौक के पास मौजूद 'ड्रीम' नाम के चौथे होटल का भी पता चला. पुलिस के अनुसार, एक बाद एक इन सभी होटलों में बच्ची को छिपाकर रखा गया था. और वहीं उसकी आबरू लूटी गई.</div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">जिस्म का धंधा - आरोप है कि होटल मालिकों और मैनेजरों ने पांच दिनों के भीतर उस मासूम बच्ची को 30 से ज्यादा लोगों के सामने परोसा किया. आरोपों के मुताबिक, दिन के समय भी कई कई लोग उसके साथ रेप करते थे. कहा जाए तो उसके साथ लगातार गैंग रेप किया गया. दरिदों ने मौका मिलते ही उसके साथ दरिंदगी की. मामले में यह भी आरोप लगाया गया है कि जब दरिंदगी के दौरान वो बच्ची दर्द से तड़पती थी, तब उसे शांत करने और सुलाने के लिए जबरन उसे शराब पिलाई जाती थी. और फिर उसकी इज्जत को तार तार किया जाता था. बताया जा रहा है कि होटल मालिकों ने एक एक दिन में कई लोगों को बच्ची के साथ दरिंदगी करने की छूट दी थी.</div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;"> इस पूरी कहानी ने प्रदेश को ही नहीं देश को झकझोर दिया है.वहशीपन की ये कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती. इस मामले में एक और सनसनीखेज आरोप तब सामने आया, जब जांच एजेंसियों को पता चला कि एक होटल मैनेजर ने उस बच्ची की तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर भेजी थीं. इसी के बाद दरिंदगी का वो शर्मनाक खेल शुरू हुआ, जिसके चलते कई लोगों ने उस बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया. इसी तरह से कई अन्य लोग भी इस गुनाह की कड़ी से जुड़ते चले गए. ये वही लोग थे, जो बच्ची की आबरू का सौदा करने के लिए बारी-बारी से होटल पहुंचे थे. </div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">पुलिस का शिकंजा - पुलिस के अनुसार, बच्ची की उन्हीं तस्वीरों के जरिए कई अहम सुराग जांच करने वाली टीम के हाथ लगे.उधर, बच्ची के लापता होने के बाद परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने जांच शुरू की और 22 जून को 'होटल जॉय इन' से बच्ची को बरामद कर लिया गया. इसके बाद मामले की परतें खुलनी शुरू हुईं. जांच आगे बढ़ी तो यह मामला कथित तौर पर संगठित अपराध और मानव तस्करी के एंगल तक पहुंच गया.पुलिस ने इस मामले में अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. </div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">गिरफ्तार किए गए लोगों में ई-रिक्शा चालक रामबाबू, होटल मालिक मयंक सैन, होटल मैनेजर हरदीप नाथ और सचिन सहित कई अन्य आरोपी शामिल हैं. इसके अलावा दीपक और तरुण नामक दो अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है. पुलिस का कहना है कि कुछ आरोपियों ने सीधे अपराध किया, जबकि कुछ ने इस गुनाह में सहयोग किया है। बुलडोजर एक्शन - होटलों पर चला बुलडोजर जिला प्रशासन ने उन होटलों को चिन्हित किया जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया था और जो अवैध रूप से निर्मित थे। इनमें होटल जॉय इन , होटल सफायर और होटल ड्रीम लैंड शामिल हैं, जिन्हें पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया।</div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">सवाल सिर्फ एक नाबालिग बालिका के साथ दरिंदगी का नहीं है सवाल उस घिनौनी मानसिकता का है जो तेरह साल की एक मासूम बच्ची के अपरिपक्व और अविकसित शरीर को भूखे गिद्धों के झुंड की तरह नौंचने में पुलिस कानून सजा अदालत अथवा समाज और ईश्वर किसी का भी भय नहीं मानती है। क्या ईरिकशा वाले की करतूत से यह जाहिर नहीं होता है कि वह पहले भी इसी तरह मासूम लड़कियों को फंसा कर बहला फुसला कर इन होटल वालों के हाथों बेचता रहा होगा? एक शहर में होटल से होटल मासूम नाबालिग लड़की के जिस्म को दरिंदे नोचते रहे और पुलिस को भनक तक नहीं लगी?</div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;"> दरअसल पुलिस ऐसे धंधेबाजो से बंधी रकम माहवार वसूल कर इनके कारनामों से आंखें बंद कर लेती है इसी का नतीजा है कि इस तरह होटल वाले एक मासूम लडकी के जिस्म को भेड़ियों को परोसते रहे। ऐसे घृणित और समाज विरोधी अपराध के लिए सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>स्वतंत्र विचार</category>
                                            <category>संपादकीय</category>
                                    

                <link>https://www.swatantraprabhat.com/article/182840/fall-13-year-old-minor-girl-four-hotels-and-32</link>
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                <pubDate>Mon, 06 Jul 2026 22:10:11 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat UP]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, पचपेड़वा पुलिस की त्वरित कार्रवाई</title>
                                    <description><![CDATA[<div class="ii gt">
<div class="a3s aiL">
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<div>स्वतंत्र प्रभात संवाददाता </div>
<div>  </div>
<div style="text-align:justify;"><strong>बलरामपुर। </strong>पचपेड़वा थाना क्षेत्र में नाबालिग एवं मंदबुद्धि किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है।</div>
<div style="text-align:justify;">जानकारी के अनुसार, थाना पचपेड़वा क्षेत्र की एक महिला ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग एवं मंदबुद्धि ननद के साथ गांव वीरपुर सेमरा निवासी राधेश्याम यादव उर्फ राजू ने दुष्कर्म किया है। शिकायत के आधार पर थाना पचपेड़वा में मुकदमा संख्या 95/2026 धारा 137(2)/64(2)K बीएनएस, 5K/6 पॉक्सो</div></div></div></div></div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/181505/accused-of-raping-a-minor-arrested-quick-action-by-pachpedwa"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-06/img-20260617-wa0704.jpg" alt=""></a><br /><div class="ii gt">
<div class="a3s aiL">
<div>
<div>
<div>स्वतंत्र प्रभात संवाददाता </div>
<div> </div>
<div style="text-align:justify;"><strong>बलरामपुर। </strong>पचपेड़वा थाना क्षेत्र में नाबालिग एवं मंदबुद्धि किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है।</div>
<div style="text-align:justify;">जानकारी के अनुसार, थाना पचपेड़वा क्षेत्र की एक महिला ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग एवं मंदबुद्धि ननद के साथ गांव वीरपुर सेमरा निवासी राधेश्याम यादव उर्फ राजू ने दुष्कर्म किया है। शिकायत के आधार पर थाना पचपेड़वा में मुकदमा संख्या 95/2026 धारा 137(2)/64(2)K बीएनएस, 5K/6 पॉक्सो एक्ट तथा 3(2)V एससी/एसटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।</div>
<div style="text-align:justify;">मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक तथा क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर के पर्यवेक्षण में थाना पचपेड़वा पुलिस टीम ने जांच और गिरफ्तारी अभियान तेज किया। प्रभारी निरीक्षक ओम प्रकाश चौहान के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी राधेश्याम यादव उर्फ राजू पुत्र राम समुझ निवासी ग्राम वीरपुर सेमरा, थाना पचपेड़वा को गिरफ्तार कर लिया।</div>
<div style="text-align:justify;">पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता को आवश्यक चिकित्सीय एवं विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई है तथा मामले की विवेचना नियमानुसार की जा रही है। आरोपी के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।</div>
</div>
<div class="yj6qo"> </div>
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</div>
</div>
<div class="hq gt"></div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>आपका शहर</category>
                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                    

                <link>https://www.swatantraprabhat.com/article/181505/accused-of-raping-a-minor-arrested-quick-action-by-pachpedwa</link>
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                <pubDate>Thu, 18 Jun 2026 20:31:39 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Abhinav Shukla]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>हाईकोर्ट ने पाक्सो के आरोपी को किया बरी, कहा– नाबालिग अपनी मर्जी से गई थी, परिस्थितियां देखना भी जरूरी</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>ब्यूरो प्रयागराज- </strong>छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुंगेली जिले से जुड़े एक चर्चित POCSO मामले में अहम फैसला सुनाते हुए बड़ा संदेश दिया है. कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी मामले में केवल पीड़िता की उम्र को आधार बनाकर आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि पूरे घटनाक्रम, साक्ष्यों और परिस्थितियों का निष्पक्ष मूल्यांकन जरूरी है. इसी आधार पर हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को असंगत मानते हुए आरोपी दीपक वैष्णव को बरी कर दिया. कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहा.</p>
<p style="text-align:justify;">यह मामला 13 सितंबर 2022 का है. मुंगेली</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/175919/high-court-acquitted-pocso-accused-and-said-%E2%80%93-the-minor"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-04/chhattisgarh-high-court-jobs_650x400_41472110383.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>ब्यूरो प्रयागराज- </strong>छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुंगेली जिले से जुड़े एक चर्चित POCSO मामले में अहम फैसला सुनाते हुए बड़ा संदेश दिया है. कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी मामले में केवल पीड़िता की उम्र को आधार बनाकर आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि पूरे घटनाक्रम, साक्ष्यों और परिस्थितियों का निष्पक्ष मूल्यांकन जरूरी है. इसी आधार पर हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को असंगत मानते हुए आरोपी दीपक वैष्णव को बरी कर दिया. कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहा.</p>
<p style="text-align:justify;">यह मामला 13 सितंबर 2022 का है. मुंगेली जिले की एक नाबालिग लड़की स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. काफी तलाश के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला तो पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. शिकायत में आशंका जताई गई कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है.</p>
<p style="text-align:justify;">मामले की सुनवाई के बाद विशेष POCSO कोर्ट, मुंगेली ने आरोपी दीपक वैष्णव को IPC की धारा 363 और 366 के साथ-साथ POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी माना था. ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को गंभीर अपराध का दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी.</p>
<p style="text-align:justify;">हाईकोर्ट में आरोपी की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि पीड़िता और आरोपी के बीच पहले से संपर्क था. दोनों के बीच फोन पर बातचीत होती थी और लड़की ने खुद अपनी इच्छा से आरोपी के साथ जाने का फैसला किया. दोनों ने मुंगेली, रायपुर, हैदराबाद और विजयवाड़ा जैसे शहरों की यात्रा की और करीब एक महीने तक साथ रहे. बचाव पक्ष का कहना था कि पूरे मामले में कहीं भी जबरदस्ती, दबाव या लालच के कोई साक्ष्य नहीं हैं.</p>
<p style="text-align:justify;">वहीं राज्य सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि पीड़िता नाबालिग थी, इसलिए उसकी सहमति का कोई कानूनी महत्व नहीं है. आरोपी ने उसे उसके माता-पिता की देखरेख से दूर ले जाकर अपराध किया है, जो सीधे तौर पर POCSO एक्ट के तहत दंडनीय है.</p>
<p style="text-align:justify;">दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों की गहराई से समीक्षा करने के बाद हाईकोर्ट ने साफ कहा कि “ले जाना” और “साथ जाना” दोनों अलग-अलग बातें हैं. कोर्ट ने माना कि रिकॉर्ड से यह साबित नहीं होता कि आरोपी ने पीड़िता को जबरदस्ती या धोखे से उसके अभिभावकों की देखरेख से दूर किया. कोर्ट के अनुसार, यदि कोई लड़की खुद अपनी मर्जी से किसी के साथ जाती है, तो केवल इसी आधार पर अपहरण का अपराध सिद्ध नहीं किया जा सकता.</p>
<p style="text-align:justify;">कोर्ट ने मेडिकल जांच और FSL रिपोर्ट पर भी गौर किया. रिपोर्ट्स में जबरन शारीरिक संबंध या हिंसा के कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले. इस आधार पर कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों को ठोस साक्ष्यों के साथ साबित करने में विफल रहा है.</p>
<p style="text-align:justify;">अदालत ने पाया कि घटना के समय पीड़िता की उम्र करीब 15 वर्ष 10 माह थी. वह नाबालिग जरूर थी, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि हर मामले में केवल उम्र के आधार पर दोष तय नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि जब परिस्थितियां यह दिखाती हों कि पीड़िता अपनी इच्छा से गई थी और कोई जोर-जबरदस्ती नहीं हुई, तो ऐसे मामलों में विशेष सावधानी बरतना जरूरी है.</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>Featured</category>
                                            <category>अन्य राज्य</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 12 Apr 2026 21:39:31 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat UP]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगाने वाला युवक गिरफ्तार</title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;">बस्ती।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">बस्ती जिले केथाना गौर पुलिस ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मुकदमा संख्या 43/2026 धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस व 5एल/6 पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त अमीरुल्लाह उर्फ कुन्ना (20) पुत्र नसीबुल्लाह निवासी ग्राम द्वारिकाचक थाना सोनहा को गिरफ्तार किया गया।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">थानाध्यक्ष अतुल कुमार अंजान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी को शिवा घाट पुल के पहले स्थित मजार के पास से हिरासत में लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/173316/young-man-who-lured-away-a-minor-on-the-pretext"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-03/img-20260313-wa0042.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;">बस्ती।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">बस्ती जिले केथाना गौर पुलिस ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मुकदमा संख्या 43/2026 धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस व 5एल/6 पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त अमीरुल्लाह उर्फ कुन्ना (20) पुत्र नसीबुल्लाह निवासी ग्राम द्वारिकाचक थाना सोनहा को गिरफ्तार किया गया।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">थानाध्यक्ष अतुल कुमार अंजान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी को शिवा घाट पुल के पहले स्थित मजार के पास से हिरासत में लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए अभियुक्त को न्यायालय बस्ती भेज दिया।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक बृजलाल दत्त, हेड कांस्टेबल शिव प्रसाद गौड़ तथा महिला कांस्टेबल पूजा वर्मा शामिल रहीं। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>ख़बरें</category>
                                            <category>अपराध/हादशा</category>
                                    

                <link>https://www.swatantraprabhat.com/article/173316/young-man-who-lured-away-a-minor-on-the-pretext</link>
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                <pubDate>Sat, 14 Mar 2026 21:51:54 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat]]></dc:creator>
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                <title>नाबालिग  को भगाने के मामले की लीपापोती में लगे चौकी प्रभारी </title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><strong>मैलानी खीरी-</strong>    मामला  पुलिस चौकी कुकुरा क्षेत्र के एक गांव का बताया  जाता है।जहाँ के निवासी एक मजदूरी पेशा व्यक्ति की 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री को  ग्राम बरौछा  निवासी  विक्रम पुत्र। बहला फुसलाकर कहीं लेकर  चले जाने की लिखित शिकायत  चौकी प्रभारी कुकुरा  को परिजनों  ने दी थी। काफी खोजबीन और जोर दबाव  से परिजन  अपनी नाबालिग पुत्री को  बरामद कर  सके  और घर  लाए।लकिन चौकी प्रभारी कुकुरा साहब ने  गुमशुदगी दर्ज करना तक उचित नहीं समझा था  और अभी तक  किसी मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराना, और मेडिकल परीक्षण कराना  ही उचित  समझा जा रहा है।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">नाबालिग के परिजनों</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/172351/outpost-in-charge-involved-in-covering-up-the-case-of-elopement"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-03/0.004.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;"><strong>मैलानी खीरी-</strong>  मामला  पुलिस चौकी कुकुरा क्षेत्र के एक गांव का बताया  जाता है।जहाँ के निवासी एक मजदूरी पेशा व्यक्ति की 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री को  ग्राम बरौछा  निवासी  विक्रम पुत्र। बहला फुसलाकर कहीं लेकर  चले जाने की लिखित शिकायत  चौकी प्रभारी कुकुरा  को परिजनों  ने दी थी। काफी खोजबीन और जोर दबाव  से परिजन  अपनी नाबालिग पुत्री को  बरामद कर  सके  और घर  लाए।लकिन चौकी प्रभारी कुकुरा साहब ने  गुमशुदगी दर्ज करना तक उचित नहीं समझा था  और अभी तक  किसी मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराना, और मेडिकल परीक्षण कराना  ही उचित  समझा जा रहा है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">नाबालिग के परिजनों का आरोप है कि  इससे पहले भी  माह जनवरी 2026 में  उसकी इसी नाबालिग पुत्री को  लेकर कहीं चला गया था।तब भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।जिसके चलते  उक्त हौसले बुलंद   बार बार  घटना को अंजाम दे रहा है।और कुकुरा चौकी इनचार्ज  कार्रवाई  करने  की बजाय  मामले  की लीपापोती कर  विपक्षी से  मिलकर मामले को मैनेज करने  में लगे  है। प्रार्थना पत्र देने के आज कई दिन बाद भी  दोषी व्यक्ति को  गिरफ्तार नहीं किया गया और  न ही  पीडिता व उसकी  नाबालिग  पुत्री  का बयान ही कराया गया है।पीड़ित ने मामले की  शिकायत पुलिस अधीक्षक से कर   कार्रवाई किए जाने की मांग करने की  बात कही है।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>आपका शहर</category>
                                            <category>पश्चिमी उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 03 Mar 2026 18:42:28 +0530</pubDate>
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