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                <title>Minor Girl Case - Swatantra Prabhat</title>
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                <description>Minor Girl Case RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, पचपेड़वा पुलिस की त्वरित कार्रवाई</title>
                                    <description><![CDATA[<div class="ii gt">
<div class="a3s aiL">
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<div>
<div>स्वतंत्र प्रभात संवाददाता </div>
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<div style="text-align:justify;"><strong>बलरामपुर। </strong>पचपेड़वा थाना क्षेत्र में नाबालिग एवं मंदबुद्धि किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है।</div>
<div style="text-align:justify;">जानकारी के अनुसार, थाना पचपेड़वा क्षेत्र की एक महिला ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग एवं मंदबुद्धि ननद के साथ गांव वीरपुर सेमरा निवासी राधेश्याम यादव उर्फ राजू ने दुष्कर्म किया है। शिकायत के आधार पर थाना पचपेड़वा में मुकदमा संख्या 95/2026 धारा 137(2)/64(2)K बीएनएस, 5K/6 पॉक्सो</div></div></div></div></div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/181505/accused-of-raping-a-minor-arrested-quick-action-by-pachpedwa"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-06/img-20260617-wa0704.jpg" alt=""></a><br /><div class="ii gt">
<div class="a3s aiL">
<div>
<div>
<div>स्वतंत्र प्रभात संवाददाता </div>
<div> </div>
<div style="text-align:justify;"><strong>बलरामपुर। </strong>पचपेड़वा थाना क्षेत्र में नाबालिग एवं मंदबुद्धि किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है।</div>
<div style="text-align:justify;">जानकारी के अनुसार, थाना पचपेड़वा क्षेत्र की एक महिला ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग एवं मंदबुद्धि ननद के साथ गांव वीरपुर सेमरा निवासी राधेश्याम यादव उर्फ राजू ने दुष्कर्म किया है। शिकायत के आधार पर थाना पचपेड़वा में मुकदमा संख्या 95/2026 धारा 137(2)/64(2)K बीएनएस, 5K/6 पॉक्सो एक्ट तथा 3(2)V एससी/एसटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।</div>
<div style="text-align:justify;">मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक तथा क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर के पर्यवेक्षण में थाना पचपेड़वा पुलिस टीम ने जांच और गिरफ्तारी अभियान तेज किया। प्रभारी निरीक्षक ओम प्रकाश चौहान के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी राधेश्याम यादव उर्फ राजू पुत्र राम समुझ निवासी ग्राम वीरपुर सेमरा, थाना पचपेड़वा को गिरफ्तार कर लिया।</div>
<div style="text-align:justify;">पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता को आवश्यक चिकित्सीय एवं विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई है तथा मामले की विवेचना नियमानुसार की जा रही है। आरोपी के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।</div>
</div>
<div class="yj6qo"> </div>
<div class="adL"> </div>
</div>
</div>
</div>
<div class="hq gt"></div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>आपका शहर</category>
                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 18 Jun 2026 20:31:39 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Abhinav Shukla]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>हाईकोर्ट ने पाक्सो के आरोपी को किया बरी, कहा– नाबालिग अपनी मर्जी से गई थी, परिस्थितियां देखना भी जरूरी</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>ब्यूरो प्रयागराज- </strong>छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुंगेली जिले से जुड़े एक चर्चित POCSO मामले में अहम फैसला सुनाते हुए बड़ा संदेश दिया है. कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी मामले में केवल पीड़िता की उम्र को आधार बनाकर आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि पूरे घटनाक्रम, साक्ष्यों और परिस्थितियों का निष्पक्ष मूल्यांकन जरूरी है. इसी आधार पर हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को असंगत मानते हुए आरोपी दीपक वैष्णव को बरी कर दिया. कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहा.</p>
<p style="text-align:justify;">यह मामला 13 सितंबर 2022 का है. मुंगेली</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/175919/high-court-acquitted-pocso-accused-and-said-%E2%80%93-the-minor"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-04/chhattisgarh-high-court-jobs_650x400_41472110383.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>ब्यूरो प्रयागराज- </strong>छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुंगेली जिले से जुड़े एक चर्चित POCSO मामले में अहम फैसला सुनाते हुए बड़ा संदेश दिया है. कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी मामले में केवल पीड़िता की उम्र को आधार बनाकर आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि पूरे घटनाक्रम, साक्ष्यों और परिस्थितियों का निष्पक्ष मूल्यांकन जरूरी है. इसी आधार पर हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को असंगत मानते हुए आरोपी दीपक वैष्णव को बरी कर दिया. कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहा.</p>
<p style="text-align:justify;">यह मामला 13 सितंबर 2022 का है. मुंगेली जिले की एक नाबालिग लड़की स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. काफी तलाश के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला तो पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. शिकायत में आशंका जताई गई कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है.</p>
<p style="text-align:justify;">मामले की सुनवाई के बाद विशेष POCSO कोर्ट, मुंगेली ने आरोपी दीपक वैष्णव को IPC की धारा 363 और 366 के साथ-साथ POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी माना था. ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को गंभीर अपराध का दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी.</p>
<p style="text-align:justify;">हाईकोर्ट में आरोपी की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि पीड़िता और आरोपी के बीच पहले से संपर्क था. दोनों के बीच फोन पर बातचीत होती थी और लड़की ने खुद अपनी इच्छा से आरोपी के साथ जाने का फैसला किया. दोनों ने मुंगेली, रायपुर, हैदराबाद और विजयवाड़ा जैसे शहरों की यात्रा की और करीब एक महीने तक साथ रहे. बचाव पक्ष का कहना था कि पूरे मामले में कहीं भी जबरदस्ती, दबाव या लालच के कोई साक्ष्य नहीं हैं.</p>
<p style="text-align:justify;">वहीं राज्य सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि पीड़िता नाबालिग थी, इसलिए उसकी सहमति का कोई कानूनी महत्व नहीं है. आरोपी ने उसे उसके माता-पिता की देखरेख से दूर ले जाकर अपराध किया है, जो सीधे तौर पर POCSO एक्ट के तहत दंडनीय है.</p>
<p style="text-align:justify;">दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों की गहराई से समीक्षा करने के बाद हाईकोर्ट ने साफ कहा कि “ले जाना” और “साथ जाना” दोनों अलग-अलग बातें हैं. कोर्ट ने माना कि रिकॉर्ड से यह साबित नहीं होता कि आरोपी ने पीड़िता को जबरदस्ती या धोखे से उसके अभिभावकों की देखरेख से दूर किया. कोर्ट के अनुसार, यदि कोई लड़की खुद अपनी मर्जी से किसी के साथ जाती है, तो केवल इसी आधार पर अपहरण का अपराध सिद्ध नहीं किया जा सकता.</p>
<p style="text-align:justify;">कोर्ट ने मेडिकल जांच और FSL रिपोर्ट पर भी गौर किया. रिपोर्ट्स में जबरन शारीरिक संबंध या हिंसा के कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले. इस आधार पर कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों को ठोस साक्ष्यों के साथ साबित करने में विफल रहा है.</p>
<p style="text-align:justify;">अदालत ने पाया कि घटना के समय पीड़िता की उम्र करीब 15 वर्ष 10 माह थी. वह नाबालिग जरूर थी, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि हर मामले में केवल उम्र के आधार पर दोष तय नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि जब परिस्थितियां यह दिखाती हों कि पीड़िता अपनी इच्छा से गई थी और कोई जोर-जबरदस्ती नहीं हुई, तो ऐसे मामलों में विशेष सावधानी बरतना जरूरी है.</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>Featured</category>
                                            <category>अन्य राज्य</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 12 Apr 2026 21:39:31 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat UP]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगाने वाला युवक गिरफ्तार</title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;">बस्ती।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">बस्ती जिले केथाना गौर पुलिस ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मुकदमा संख्या 43/2026 धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस व 5एल/6 पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त अमीरुल्लाह उर्फ कुन्ना (20) पुत्र नसीबुल्लाह निवासी ग्राम द्वारिकाचक थाना सोनहा को गिरफ्तार किया गया।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">थानाध्यक्ष अतुल कुमार अंजान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी को शिवा घाट पुल के पहले स्थित मजार के पास से हिरासत में लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/173316/young-man-who-lured-away-a-minor-on-the-pretext"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-03/img-20260313-wa0042.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;">बस्ती।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">बस्ती जिले केथाना गौर पुलिस ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मुकदमा संख्या 43/2026 धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस व 5एल/6 पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त अमीरुल्लाह उर्फ कुन्ना (20) पुत्र नसीबुल्लाह निवासी ग्राम द्वारिकाचक थाना सोनहा को गिरफ्तार किया गया।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">थानाध्यक्ष अतुल कुमार अंजान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी को शिवा घाट पुल के पहले स्थित मजार के पास से हिरासत में लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए अभियुक्त को न्यायालय बस्ती भेज दिया।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक बृजलाल दत्त, हेड कांस्टेबल शिव प्रसाद गौड़ तथा महिला कांस्टेबल पूजा वर्मा शामिल रहीं। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>ख़बरें</category>
                                            <category>अपराध/हादशा</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 14 Mar 2026 21:51:54 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नाबालिग  को भगाने के मामले की लीपापोती में लगे चौकी प्रभारी </title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><strong>मैलानी खीरी-</strong>    मामला  पुलिस चौकी कुकुरा क्षेत्र के एक गांव का बताया  जाता है।जहाँ के निवासी एक मजदूरी पेशा व्यक्ति की 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री को  ग्राम बरौछा  निवासी  विक्रम पुत्र। बहला फुसलाकर कहीं लेकर  चले जाने की लिखित शिकायत  चौकी प्रभारी कुकुरा  को परिजनों  ने दी थी। काफी खोजबीन और जोर दबाव  से परिजन  अपनी नाबालिग पुत्री को  बरामद कर  सके  और घर  लाए।लकिन चौकी प्रभारी कुकुरा साहब ने  गुमशुदगी दर्ज करना तक उचित नहीं समझा था  और अभी तक  किसी मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराना, और मेडिकल परीक्षण कराना  ही उचित  समझा जा रहा है।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">नाबालिग के परिजनों</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/172351/outpost-in-charge-involved-in-covering-up-the-case-of-elopement"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-03/0.004.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;"><strong>मैलानी खीरी-</strong>  मामला  पुलिस चौकी कुकुरा क्षेत्र के एक गांव का बताया  जाता है।जहाँ के निवासी एक मजदूरी पेशा व्यक्ति की 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री को  ग्राम बरौछा  निवासी  विक्रम पुत्र। बहला फुसलाकर कहीं लेकर  चले जाने की लिखित शिकायत  चौकी प्रभारी कुकुरा  को परिजनों  ने दी थी। काफी खोजबीन और जोर दबाव  से परिजन  अपनी नाबालिग पुत्री को  बरामद कर  सके  और घर  लाए।लकिन चौकी प्रभारी कुकुरा साहब ने  गुमशुदगी दर्ज करना तक उचित नहीं समझा था  और अभी तक  किसी मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराना, और मेडिकल परीक्षण कराना  ही उचित  समझा जा रहा है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">नाबालिग के परिजनों का आरोप है कि  इससे पहले भी  माह जनवरी 2026 में  उसकी इसी नाबालिग पुत्री को  लेकर कहीं चला गया था।तब भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।जिसके चलते  उक्त हौसले बुलंद   बार बार  घटना को अंजाम दे रहा है।और कुकुरा चौकी इनचार्ज  कार्रवाई  करने  की बजाय  मामले  की लीपापोती कर  विपक्षी से  मिलकर मामले को मैनेज करने  में लगे  है। प्रार्थना पत्र देने के आज कई दिन बाद भी  दोषी व्यक्ति को  गिरफ्तार नहीं किया गया और  न ही  पीडिता व उसकी  नाबालिग  पुत्री  का बयान ही कराया गया है।पीड़ित ने मामले की  शिकायत पुलिस अधीक्षक से कर   कार्रवाई किए जाने की मांग करने की  बात कही है।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>आपका शहर</category>
                                            <category>पश्चिमी उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 03 Mar 2026 18:42:28 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat UP]]></dc:creator>
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