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                <title>आरसी - Swatantra Prabhat</title>
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                <description>आरसी RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>13 लाख की लागत से बना आरआरसी सेंटर पड़ा अनुपयोगी, ग्रामीणों में नाराजगी।</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>हलिया मीरजापुर। </strong></p>
<p><strong>प्रवीण तिवारी। </strong></p>
<p>हलिया विकासखंड के ग्राम पंचायत बंजारी कला के गव‌ई मजरे में 3 वर्ष पूर्व करीब 13 लाख रुपये की लागत से निर्मित आरआरसी (रूरल रिसोर्स/रीसाइक्लिंग) सेंटर आज भी उपयोग से दूर पड़ा हुआ है।</p>
<p>सरकारी योजना के तहत बनाए गए इस कूड़ा निस्तारण केंद्र का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करना और कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देना था, लेकिन जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते यह केंद्र बेकार साबित हो रहा है।</p>
<p>ग्रामीणों के अनुसार सेंटर के निर्माण को काफी समय बीत चुका है, लेकिन अब तक न तो यहां कोई नियमित संचालन शुरू</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/178570/rrc-center-built-at-a-cost-of-rs-13-lakhs"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-05/img-20260502-wa0193(1).jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>हलिया मीरजापुर। </strong></p>
<p><strong>प्रवीण तिवारी। </strong></p>
<p>हलिया विकासखंड के ग्राम पंचायत बंजारी कला के गव‌ई मजरे में 3 वर्ष पूर्व करीब 13 लाख रुपये की लागत से निर्मित आरआरसी (रूरल रिसोर्स/रीसाइक्लिंग) सेंटर आज भी उपयोग से दूर पड़ा हुआ है।</p>
<p>सरकारी योजना के तहत बनाए गए इस कूड़ा निस्तारण केंद्र का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करना और कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देना था, लेकिन जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते यह केंद्र बेकार साबित हो रहा है।</p>
<p>ग्रामीणों के अनुसार सेंटर के निर्माण को काफी समय बीत चुका है, लेकिन अब तक न तो यहां कोई नियमित संचालन शुरू हुआ है। केंद्र के सामने सूखे कचरे और अव्यवस्था का ढेर देखा जा सकता है, जिससे स्पष्ट है</p>
<p>कि इसका सही उपयोग नहीं हो रहा है।स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इस सेंटर को सही तरीके से संचालित किया जाए तो गांव में शासन के मंशा के अनुरूप साफ-सफाई की व्यवस्था बेहतर हो सकती है और लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं।</p>
<p>लेकिन वर्तमान स्थिति में यह केंद्र केवल शोपीस बनकर रह गया है।ग्रामीणों ने संबंधित विभाग और प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द आरआरसी सेंटर को चालू कराया जाए ताकि सरकार की इस योजना का लाभ आम जनता तक पहुंच सके और गांव में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूती मिल सके। कूड़ा निस्तारण केंद्र परिसर में लगे हैंडपंप और समरसेबल भी ध्वस्त पड़ा हुआ है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>ब्रेकिंग न्यूज़</category>
                                            <category>ख़बरें</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 08 May 2026 18:16:49 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Mirzapur Swatantra Prabhat]]></dc:creator>
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                <title>45 दिन में चालान नही भरा तो डीएल,आरसी,पर गिरेगी गाज</title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><strong>घाटमपुर।</strong> अब ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना वाहन चालकों को भारी पड़ सकता है, केंद्र सरकार ने सड़क सुरक्षा और अनुशासन को सख्त करने के उद्देश्य से केंद्रीय मोटर यान नियमावली 1989 में बड़ा संशोधन किया है,नए प्रावधानो के तहत् चालान का भुगतान तय समय-सीमा में अनिवार्य कर दिया गया है,तय अवधि में चालान न भरने पर ड्राइविंग लाइसेंस,,डीएल,,और वाहन पंजीकरण,,आरसी,, निरस्त किया जा सकता है।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">, संशोधित केन्द्रीय मोटर यान नियम 2026 के अनुसार 01 जनवरी 2026 से एक वर्ष में पांच या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियमों का उल्लघंन करने पर चालक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/169529/dlrc-will-be-fined-if-challan-is-not-paid-within"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-02/1001645444.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;"><strong>घाटमपुर।</strong> अब ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना वाहन चालकों को भारी पड़ सकता है, केंद्र सरकार ने सड़क सुरक्षा और अनुशासन को सख्त करने के उद्देश्य से केंद्रीय मोटर यान नियमावली 1989 में बड़ा संशोधन किया है,नए प्रावधानो के तहत् चालान का भुगतान तय समय-सीमा में अनिवार्य कर दिया गया है,तय अवधि में चालान न भरने पर ड्राइविंग लाइसेंस,,डीएल,,और वाहन पंजीकरण,,आरसी,, निरस्त किया जा सकता है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">, संशोधित केन्द्रीय मोटर यान नियम 2026 के अनुसार 01 जनवरी 2026 से एक वर्ष में पांच या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियमों का उल्लघंन करने पर चालक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकेगा,यह कारवाई भारत सरकार द्वारा सड़क दुघर्टनाओ पर नियंत्रण और अनुशासन लागू करने के उद्देश्य से की गई है,नए नियमों के अनुसार चालान जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर वाहन स्वामी को या तो चालान स्वीकार कर भुगतान करना होगा,या फिर पोर्टल पर दस्तावेजों के साथ आपत्ति दर्ज करानी होगी।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>राज्य</category>
                                    

                <link>https://www.swatantraprabhat.com/article/169529/dlrc-will-be-fined-if-challan-is-not-paid-within</link>
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                <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 19:37:07 +0530</pubDate>
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