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                <title>यूपी चुनाव समाचार - Swatantra Prabhat</title>
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                <description>यूपी चुनाव समाचार RSS Feed</description>
                
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                <title>पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट सख्त, सवाल – समय पर क्यों नहीं हो रहे चुनाव, देरी क्यों?</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>ब्यूरो प्रयागराज। </strong>इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा कि समय सीमा के भीतर चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं? क्या वह संवैधानिक समयसीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे या नहीं। यह सुनवाई अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन की जनहित याचिका पर हुई। याचिका में मांग की गई थी कि पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया के लिए समयबद्ध कार्यक्रम पहले से तय कर रिकॉर्ड पर रखा जाए।</p>
<p style="text-align:justify;">योगी सरकार ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हलफनामा दाखिल कर बताया था कि स्थानीय निकाय चुनाव से पहले एक</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/173558/high-court-strict-question-on-panchayat-elections-%E2%80%93-why-elections"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-03/o9bskg98_up-panchayat-election-date-2026_625x300_01_december_25.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>ब्यूरो प्रयागराज। </strong>इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा कि समय सीमा के भीतर चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं? क्या वह संवैधानिक समयसीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे या नहीं। यह सुनवाई अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन की जनहित याचिका पर हुई। याचिका में मांग की गई थी कि पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया के लिए समयबद्ध कार्यक्रम पहले से तय कर रिकॉर्ड पर रखा जाए।</p>
<p style="text-align:justify;">योगी सरकार ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हलफनामा दाखिल कर बताया था कि स्थानीय निकाय चुनाव से पहले एक समर्पित पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग का गठन किया जाएगा। इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पंचायत सीटों पर आरक्षण तय होगा, जिसके बाद ही चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।</p>
<p style="text-align:justify;">मामले की सुनवाई जस्टिस राजन राय और जस्टिस अवधेश चौधरी की पीठ कर रही थी। दरअसल, हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका में मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकारों को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया था कि वर्तमान आयोग को स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण निर्धारण का कानूनी अधिकार नहीं है। इसके जवाब में सरकार ने स्पष्ट किया कि नया समर्पित आयोग गठित कर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। अभी तक OBC आयोग गठन पर कोई रिपोर्ट नहीं आई है।</p>
<p style="text-align:justify;">पंचायत चुनाव 2026 को लेकर सरकार के भीतर ही अलग-अलग बयान सामने आ रहे हैं। एक तरफ उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनाव समय पर होने को मुश्किल बता रहे हैं, वहीं पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर का कहना है कि चुनाव तय समय पर ही कराए जाएंगे। इन बयानों के बाद सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>राज्य</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 18 Mar 2026 21:21:28 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat UP]]></dc:creator>
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                <title>UP SIR: मतदाता सूची में दावा-आपत्ति के लिए समय सीमा एक माह और बढ़ी</title>
                                    <description><![CDATA[<p>लखनऊ— उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) के दौरान मतदाताओं को बड़ी राहत मिली है। भारत निर्वाचन आयोग ने दावा-आपत्ति (claims and objections) दर्ज करने की समय सीमा एक महीने के लिए बढ़ा दी है। अब योग्य मतदाता 6 मार्च 2026 तक फॉर्म-6 (नया नाम जुड़वाने), फॉर्म-7 (नाम हटवाने) और फॉर्म-8 (संशोधन) भरकर आवेदन कर सकेंगे। पहले यह अंतिम तिथि आज (6 फरवरी) थी।</p>
<p>  </p>
<p>मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बड़ी संख्या में प्राप्त आवेदनों, विशेष रूप से फॉर्म-6 के भारी बोझ को देखते हुए निर्वाचन</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/168383/up-sir-the-time-limit-for-claims-and-objections-in"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-02/images-(12).jpeg" alt=""></a><br /><p>लखनऊ— उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) के दौरान मतदाताओं को बड़ी राहत मिली है। भारत निर्वाचन आयोग ने दावा-आपत्ति (claims and objections) दर्ज करने की समय सीमा एक महीने के लिए बढ़ा दी है। अब योग्य मतदाता 6 मार्च 2026 तक फॉर्म-6 (नया नाम जुड़वाने), फॉर्म-7 (नाम हटवाने) और फॉर्म-8 (संशोधन) भरकर आवेदन कर सकेंगे। पहले यह अंतिम तिथि आज (6 फरवरी) थी।</p>
<p> </p>
<p>मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बड़ी संख्या में प्राप्त आवेदनों, विशेष रूप से फॉर्म-6 के भारी बोझ को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया है। एक दिन में ही 3.51 लाख से अधिक फॉर्म-6 प्राप्त हुए हैं, और अब तक कुल लगभग 37.8 लाख नाम जुड़वाने के आवेदन मिल चुके हैं। सुनवाई की तिथि भी बढ़ाकर 27 मार्च 2026 कर दी गई है (पहले 27 फरवरी तक थी)।</p>
<p> </p>
<p>SIR प्रक्रिया अक्टूबर 2025 से चल रही है। ड्राफ्ट मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव हुए थे, जिसमें लगभग 2.89 करोड़ नाम (मृतक, प्रवासी, डुप्लिकेट एंट्री आदि) हटाए गए थे। वर्तमान ड्राफ्ट में कुल मतदाता संख्या 12.55 करोड़ से अधिक बताई गई है। यह अभियान उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चल रहा है, लेकिन यूपी में सबसे अधिक आवेदन और प्रभाव देखा जा रहा है।</p>
<p> </p>
<p>CEO रिणवा ने कहा, "यह फैसला उन लाखों मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण है जिनके नाम ड्राफ्ट में शामिल नहीं हुए या जिनमें त्रुटियां हैं। हमारा उद्देश्य मतदाता सूची को सटीक, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है।" उन्होंने अपील की है कि सभी पात्र नागरिक जल्द से जल्द अपनी योग्यता जांचें और आवश्यक आवेदन ऑनलाइन (NVSP पोर्टल या चुनाव आयोग की वेबसाइट) या ऑफलाइन (बूथ लेवल ऑफिसर/ERO के माध्यम से) जमा करें।</p>
<p> </p>
<p>अंतिम मतदाता सूची अब 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित की जाएगी। यह विस्तार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने और अधिक से अधिक योग्य मतदाताओं को शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>ब्रेकिंग न्यूज़</category>
                                            <category>ख़बरें</category>
                                            <category>राज्य</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 06 Feb 2026 16:21:20 +0530</pubDate>
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