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                <title> बाल श्रम मुक्त बनेगा जनपद, जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट कार्यशाला में अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश</title>
                                    <description><![CDATA[श्रम विभाग से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की शिकायत टोल फ्री नम्बर 18001805160 पर कराये दर्ज-जिलाधिकारी]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/168345/the-district-will-become-child-labor-free-district-magistrate-gave"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-02/img-20260205-wa0074.jpg" alt=""></a><br /><p><strong><em>अजित सिंह/राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) </em></strong></p>
<p><strong><em>सोनभद्र / उत्तर प्रदेश-</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;">जनपद को बाल श्रम की कुरीति से पूरी तरह मुक्त कराने के संकल्प के साथ आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी बी.एन. सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में शासन की नई गाइडलाइन्स के तहत बाल श्रम उन्मूलन हेतु विभिन्न विभागों को विशेष शक्तियां प्रदान की गईं और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए।</p>
<p style="text-align:justify;"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/2026-02/img-20260205-wa0063.jpg" alt="IMG-20260205-WA0063" width="1600" height="900"></img></p>
<p style="text-align:justify;">कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि बाल श्रम उन्मूलन के लिए अब केवल श्रम विभाग ही नहीं, बल्कि शासन द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को भी प्रवर्तन एवं अभियोजन (कानूनी कार्यवाही) हेतु सक्षम अधिकारी नामित किया गया है। उप जिलाधिकारी (SDM) एवं तहसीलदार/नायब तहसीलदार बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी। सहायक विकास अधिकारी (ADO) पंचायत।</p>
<p style="text-align:justify;">जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि ये अधिकारी कहीं भी बाल श्रम होते हुए पाते हैं, तो वे सीधे दोषी के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश दिए कि ईंट-भट्ठों, होटलों, ढाबों, औद्योगिक क्षेत्रों और बाजारों में नियमित सघन निरीक्षण अभियान चलाया जाए। बाल श्रम पाए जाने पर संबंधित नियोक्ता के विरुद्ध तत्काल प्राथमिकी (FIR) और दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। मुक्त कराए गए बच्चों को केवल छोड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और पुनर्वास की मुख्यधारा से जोड़ना प्रशासन की प्राथमिकता होगी। निर्माण श्रमिकों के हित में बात करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए ताकि वे विभाग की लाभकारी योजनाओं का सीधा लाभ उठा सकें।</p>
<p style="text-align:justify;">श्रम विभाग की योजनाओं और टोल-फ्री नंबर 18001805160 के व्यापक प्रचार हेतु तहसील, ब्लॉक, नगर पालिका और नगर पंचायतों में बड़े होर्डिंग्स और बैनर लगाए जाएं। बाल श्रम एक गंभीर सामाजिक अपराध है और इसे किसी भी स्थिति में क्षम्य नहीं किया जाएगा। यह अभियान केवल प्रशासन का नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।</p>
<p style="text-align:justify;">जनमानस की सुविधा के लिए जिलाधिकारी ने बताया कि श्रम विभाग से संबंधित किसी भी शिकायत या बाल श्रम की सूचना के लिए नागरिक टोल-फ्री नंबर 18001805160 पर कॉल कर सकते हैं। शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखते हुए त्वरित कार्रवाई की जाएगी। कार्यशाला में मुख्य रूप से उप श्रमायुक्त (मिर्जापुर-पिपरी), मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. पंकज कुमार राय, अपर पुलिस अधीक्षक अनिल सिंह, पी.डी. डी.आर.डी.ए. एस.के. राय, समाज कल्याण अधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर शर्मा और अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह सहित अन्य विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित रहे।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>आपका शहर</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 05 Feb 2026 22:50:25 +0530</pubDate>
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