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                <title>मध्य प्रदेश सरकार - Swatantra Prabhat</title>
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                <description>मध्य प्रदेश सरकार RSS Feed</description>
                
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                <title>राहवीर योजना से भय को निकालने की जरूरत</title>
                                    <description><![CDATA[<p class="MsoNormal" align="center"><strong><span lang="hi" xml:lang="hi">विचार-स्वतंत्र प्रभात </span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="hi" xml:lang="hi">            मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में वाहन दुर्घटनाओं में कमी लाने और दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों की जान बचाने के उद्देश्य से पिछले वर्ष अप्रैल से लागू की गई</span><span lang="hi" xml:lang="hi">  </span><span lang="hi" xml:lang="hi">राहवीर योजना</span><span lang="hi" xml:lang="hi">  </span><span lang="hi" xml:lang="hi">वास्तविक धरातल पर कितनी सफल हो रही है</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक वर्ष में महज </span>14 <span lang="hi" xml:lang="hi">लोगों को ही शासन की ओर से इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार राशि स्वीकृत हुई है । मध्य प्रदेश देश का चौथा ऐसा राज्य है जहां सर्वाधिक वाहन दुर्घटनाएं होती हैं। प्रदेश में प्रतिदिन </span>150 <span lang="hi" xml:lang="hi">से अधिक वाहन दुर्घटनाएं होती</span></p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/172841/need-to-remove-fear-from-rahveer-scheme"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-03/hindi-divas8.jpg" alt=""></a><br /><p class="MsoNormal" align="center"><strong><span lang="hi" xml:lang="hi">विचार-स्वतंत्र प्रभात </span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="hi" xml:lang="hi">      मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में वाहन दुर्घटनाओं में कमी लाने और दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों की जान बचाने के उद्देश्य से पिछले वर्ष अप्रैल से लागू की गई</span><span lang="hi" xml:lang="hi"> </span><span lang="hi" xml:lang="hi">राहवीर योजना</span><span lang="hi" xml:lang="hi"> </span><span lang="hi" xml:lang="hi">वास्तविक धरातल पर कितनी सफल हो रही है</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक वर्ष में महज </span>14 <span lang="hi" xml:lang="hi">लोगों को ही शासन की ओर से इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार राशि स्वीकृत हुई है । मध्य प्रदेश देश का चौथा ऐसा राज्य है जहां सर्वाधिक वाहन दुर्घटनाएं होती हैं। प्रदेश में प्रतिदिन </span>150 <span lang="hi" xml:lang="hi">से अधिक वाहन दुर्घटनाएं होती हैं</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">जिनमें करीब </span>30 <span lang="hi" xml:lang="hi">से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है।</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="hi" xml:lang="hi">     मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को तत्काल इलाज उपलब्ध हो सके</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">इस जनहितैषी सोच के साथ पिछले वर्ष अप्रैल में राहवीर योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य यह है कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति को एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचा कर उसकी जान बचाने वाले व्यक्ति को शासन की ओर से</span><span lang="hi" xml:lang="hi"> </span>25 <span lang="hi" xml:lang="hi">हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि</span><span lang="hi" xml:lang="hi"> </span><span lang="hi" xml:lang="hi">प्रदान की जाए । निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार की यह योजना सराहनीय है</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">लेकिन व्यापक प्रचार-प्रसार के अभाव और कानूनी तथा पुलिसिया कार्यवाही के भय के कारण आज भी कई लोग सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तड़पता छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं।</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="hi" xml:lang="hi">     इस जीवनदायिनी योजना को प्रभावी बनाने के लिए सरकार को इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करना चाहिए और लोगों के मन से यह भय भी दूर करना चाहिए कि घायल व्यक्ति की मदद करने पर उन्हें कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा । प्रदेश शासन को चाहिए कि दुर्घटना में किसी की जान बचाने वाले व्यक्ति को एक माह के भीतर ही राहवीर योजना की राशि प्रदान की जाए और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें सम्मानित किया जाए। इससे समाज में लोगों का भय दूर होगा और घायलों के प्रति संवेदना भी बढ़ेगी । यदि सरकार चाहे तो राहवीर योजना का प्रचार-प्रसार स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों के माध्यम से भी किया जा सकता है। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ग्रामीण से लेकर नगरीय क्षेत्रों तक विशेष प्रयास करने होंगे।</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="hi" xml:lang="hi">      वर्तमान में वाहन दुर्घटना में सर्वाधिक शिकार युवा होते हे ! दुर्घटना में अधिकांश युवा के हताहत होने का एक कारण नशा कर तेज गति से वाहन चलाना भी सामने आता हे ! वही कुछ युवा जवानी के जोश में वाहनों द्रुतगति से चला कर अपना और दूसरों का जीवन खतरे में डालते हे ! शासन प्रशासन को विशेषकर तेज गति से वाहन चलाने वाले नाबालिग और युवा चालकों पर सख्ती बरतना बेहद जरूरी है । इसके अलावा जिला प्रशासन की जवाबदेही तय की जानी चाहिए कि वह यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए। जिस जिले में दुर्घटनाओं का ग्राफ सबसे कम हो</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी शासन की ओर से प्रोत्साहन दिया जाए । यदि इन उपायों पर गंभीरता से अमल किया जाए तो निश्चित ही राहवीर योजना प्रदेश के लोगों के जीवन में वरदान साबित हो सकती है ।</span></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>संपादकीय</category>
                                            <category>स्वतंत्र विचार</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 08 Mar 2026 18:12:27 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Abhinav Shukla]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मंत्री विजय शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा- मुकदमा चलाने की मंजूरी देनी है या नहीं</title>
                                    <description><![CDATA[<p class="MsoNormal"><strong>ब्यूरो प्रयागराज। </strong><span lang="hi" xml:lang="hi">सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि मंत्री विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी पर दो हफ्ते के भीतर फैसला करे। यह मामला कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ उनके आपत्तिजनक बयानों से जुड़ा है।</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="hi" xml:lang="hi">कोर्ट ने कहा कि विशेष जांच टीम ने अपनी जांच पूरी कर ली है और अंतिम रिपोर्ट जमा कर दी है। अब राज्य सरकार की मंजूरी का इंतजार है</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">जो भारतीय दंड संहिता की धारा 196 (साम्प्रदायिक नफरत फैलाना) के तहत कार्रवाई के लिए जरूरी है। एसआईटी ने शाह के अन्य कथित आपत्तिजनक बयानों का भी</span></p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/166753/in-the-case-of-minister-vijay-shah-the-supreme-court"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-01/423783267.jpg" alt=""></a><br /><p class="MsoNormal"><strong>ब्यूरो प्रयागराज। </strong><span lang="hi" xml:lang="hi">सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि मंत्री विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी पर दो हफ्ते के भीतर फैसला करे। यह मामला कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ उनके आपत्तिजनक बयानों से जुड़ा है।</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="hi" xml:lang="hi">कोर्ट ने कहा कि विशेष जांच टीम ने अपनी जांच पूरी कर ली है और अंतिम रिपोर्ट जमा कर दी है। अब राज्य सरकार की मंजूरी का इंतजार है</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">जो भारतीय दंड संहिता की धारा 196 (साम्प्रदायिक नफरत फैलाना) के तहत कार्रवाई के लिए जरूरी है। एसआईटी ने शाह के अन्य कथित आपत्तिजनक बयानों का भी हवाला दिया है और कोर्ट ने इसके लिए भी रिपोर्ट मांगी है।</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="hi" xml:lang="hi">सुप्रीम कोर्ट में शाह के वरिष्ठ वकील ने कहा कि शाह ने अपनी माफी दर्ज कराई है और जांच में सहयोग कर रहे हैं। हालांकि</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">कोर्ट ने माफी को रिकॉर्ड पर स्वीकार नहीं किया और कहा कि यह बहुत देर से दी गई है। इससे पहले</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">कोर्ट ने उनकी सार्वजनिक माफी को </span>'<span lang="hi" xml:lang="hi">घड़ियाली आंसू</span>' <span lang="hi" xml:lang="hi">बताते हुए इसे कानूनी जिम्मेदारी से बचने का तरीका माना था।</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="hi" xml:lang="hi">गौरतलब है कि यह मामला </span>'<span lang="hi" xml:lang="hi">ऑपरेशन सिंदूर</span>' <span lang="hi" xml:lang="hi">के बाद उठकर सामने आया</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">जब शाह ने कर्नल कुरैशी के खिलाफ विवादित बयान दिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए </span>FIR <span lang="hi" xml:lang="hi">दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद शाह ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने उनके बयानों की निंदा करते हुए </span>SIT <span lang="hi" xml:lang="hi">जांच के आदेश दिए और फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।</span></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>दिल्‍ली</category>
                                            <category>राज्य</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 19 Jan 2026 22:01:54 +0530</pubDate>
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