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                <title>मेडिकल रिपोर्ट - Swatantra Prabhat</title>
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                <description>मेडिकल रिपोर्ट RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>लखनऊ कोर्ट ने पॉक्सो मामले में आरोपी को 20 साल की सख्त सजा सुनाई</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;">  </p>
<blockquote class="format1"><strong>लखनऊ।</strong></blockquote>
<p style="text-align:justify;">लखनऊ के विशेष न्यायालय पॉक्सो ने नाबालिग पीड़िता के साथ बलात्कार और संबंधित अपराधों के मामले में आरोपी पूरन कश्यप को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर लगाए गए सभी आरोपों को साबित मानते हुए कठोर दंड दिया है।</p>
<p style="text-align:justify;"><br />मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (POCSO एक्ट) कुमार प्रशान्त ने की। फैसला 30 जुलाई  को सुनाया गया। अभियोग पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अभिषेक उपाध्याय और अरुण कुमार ने दलीलें रखीं, जबकि बचाव पक्ष की ओर से निजी अधिवक्ता  आर.एन. यादव उपस्थित रहे।</p>
<h4 style="text-align:justify;"><br /><strong>मामले</strong></h4>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/184361/lucknow-court-sentenced-20-years-rigorous-imprisonment-to-the-accused"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-07/2023031278.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"> </p>
<blockquote class="format1"><strong>लखनऊ।</strong></blockquote>
<p style="text-align:justify;">लखनऊ के विशेष न्यायालय पॉक्सो ने नाबालिग पीड़िता के साथ बलात्कार और संबंधित अपराधों के मामले में आरोपी पूरन कश्यप को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर लगाए गए सभी आरोपों को साबित मानते हुए कठोर दंड दिया है।</p>
<p style="text-align:justify;"><br />मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (POCSO एक्ट) कुमार प्रशान्त ने की। फैसला 30 जुलाई  को सुनाया गया। अभियोग पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अभिषेक उपाध्याय और अरुण कुमार ने दलीलें रखीं, जबकि बचाव पक्ष की ओर से निजी अधिवक्ता  आर.एन. यादव उपस्थित रहे।</p>
<h4 style="text-align:justify;"><br /><strong>मामले की पृष्ठभूमि</strong></h4>
<p style="text-align:justify;"><br />पुलिस थाना वजीरगंज, जनपद लखनऊ की मुकदमा में आरोपी पूरन कश्यप (आयु 55 वर्ष, पुत्र स्व. भोला कश्यप, निवासी  राजेन्द्र नगर, थाना नाका, लखनऊ) पर धारा 376(2)एन, 323, 504, 506, 452 भा.दं.सं. तथा धारा 5/6 POCSO एक्ट के तहत मुकदमा चलाया गया था।</p>
<p style="text-align:justify;"><br />वादी  (पीड़िता के पिता) के अनुसार, आरोपी (रिश्तेदार) 4 मई 2023 को उनके घर आकर 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ जबरन बलात्कार किया। पीड़िता की मां की मृत्यु हो चुकी थी और घर पर कोई जिम्मेदार सदस्य नहीं रहता था। आरोपी लगभग छह महीने तक मौका पाकर बार-बार बलात्कार करता रहा, जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई। डॉक्टर ने छह महीने की गर्भावस्था की पुष्टि की।</p>
<p style="text-align:justify;"><br />आरोपी ने कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए दबाव डालकर 19 नवंबर 2023 को पीड़िता का विवाह अपने बड़े बेटे आयुष कश्यप से करवा दिया।<br />अदालत का निर्णय और सजा</p>
<p style="text-align:justify;"><br />अदालत ने अभियोजन साक्ष्यों, मेडिकल रिपोर्ट तथा डीएनए रिपोर्ट (जिसमें आरोपी पीड़िता के नवजात शिशु का जैविक पिता साबित हुआ) पर विश्वास जताते हुए आरोपी को दोषी ठहराया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि आरोपी ने नाबालिग रिश्तेदार की असहाय स्थिति का फायदा उठाकर गंभीर अपराध किया, इसलिए किसी तरह की नरमी नहीं दिखाई जा सकती।</p>
<p style="text-align:justify;"> </p>
<h5 style="text-align:justify;"><strong>सुनाई गई सजाएं:</strong></h5>
<p style="text-align:justify;"> </p>
<blockquote class="format2">- धारा 5/6 POCSO एक्ट (धारा 376(2)एन भा.दं.सं. सहित): 20 वर्ष कठोर कारावास तथा 50,000 अर्थदंड (अर्थदंड न देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास)।<br />- धारा 452 भा.दं.सं.: 3 वर्ष कठोर कारावास तथा 5,000 अर्थदंड।<br />- धारा 323 भा.दं.सं.: 6 महीने कठोर कारावास तथा 1,000 अर्थदंड।<br />- धारा 504 भा.दं.सं.: 1 वर्ष कठोर कारावास तथा 1,000 अर्थदंड।<br />- धारा 506 भा.दं.सं.: 2 वर्ष कठोर कारावास तथा 2,000 अर्थदंड।</blockquote>
<p style="text-align:justify;">सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जेल में पूर्व में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। अर्थदंड की राशि पीड़िता को पुनर्वास के लिए दी जाएगी। अदालत ने पीड़िता की पहचान गोपनीय रखने का भी निर्देश दिया।</p>
<p style="text-align:justify;">अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ को भी निर्देश दिया है कि पीड़िता को मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। सजायाबी वॉरंट जिला कारागार लखनऊ भेजने तथा निर्णय की प्रतियां संबंधित अधिकारियों और पीड़िता को उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए।</p>
<p style="text-align:justify;">यह फैसला नाबालिग बालिकाओं की सुरक्षा और  पॉक्सो कानून के कड़े प्रावधानों को दोहराता है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>Featured</category>
                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 30 Jul 2026 23:29:51 +0530</pubDate>
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                            </item>
            <item>
                <title>डेढ़ साल की बच्ची में सेक्सुअल डिजीज से डॉक्टर हैरान, पिता में भी पाया गया वही रोग, एफआईआर  दर्ज</title>
                                    <description><![CDATA[<p class="MsoNormal"><strong>ब्यूरो प्रयागराज। </strong><span lang="hi" xml:lang="hi">बिहार के बक्सर जिले के डुमरांव अनुमंडल अंतर्गत कृष्णा ब्रह्म थाना क्षेत्र से एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला सामने आया है</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">जहां डेढ़ साल की एक मासूम बच्ची में यौनजनित संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं. इस मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग से लेकर पुलिस प्रशासन तक में हड़कंप मच गया है।</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="hi" xml:lang="hi">पटना एम्स की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने विधिसम्मत कार्रवाई शुरू कर दी है और महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कर गहन जांच की जा रही है. मामले की जानकारी तब सामने आई जब बच्ची की मां ने शौच</span></p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/166478/doctor-surprised-by-sexual-disease-in-one-and-a-half"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-01/hindi-divas15.jpg" alt=""></a><br /><p class="MsoNormal"><strong>ब्यूरो प्रयागराज। </strong><span lang="hi" xml:lang="hi">बिहार के बक्सर जिले के डुमरांव अनुमंडल अंतर्गत कृष्णा ब्रह्म थाना क्षेत्र से एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला सामने आया है</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">जहां डेढ़ साल की एक मासूम बच्ची में यौनजनित संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं. इस मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग से लेकर पुलिस प्रशासन तक में हड़कंप मच गया है।</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="hi" xml:lang="hi">पटना एम्स की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने विधिसम्मत कार्रवाई शुरू कर दी है और महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कर गहन जांच की जा रही है. मामले की जानकारी तब सामने आई जब बच्ची की मां ने शौच साफ करने के दौरान बच्ची के निजी अंगों में असामान्य लक्षण देखे।</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="hi" xml:lang="hi">शौच साफ करने के दौरान बच्ची में दिखे असामान्य लक्षण.इसके बाद बच्ची को स्थानीय चिकित्सक के पास ले जाया गया</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">जहां प्रारंभिक जांच के बाद गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे पटना एम्स रेफर कर दिया. एम्स में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने बच्ची की विस्तृत जांच की।</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="hi" xml:lang="hi">एम्स पटना के डॉक्टरों के अनुसार बच्ची में जिस प्रकार के संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">वह सामान्यतः संक्रमित पुरुष के संपर्क में आने से महिलाओं में देखा जाता है. इतनी कम उम्र की बच्ची में इस तरह के संक्रमण का पाया जाना चिकित्सकीय दृष्टि से असामान्य माना जा रहा है. यही कारण है कि एम्स के डॉक्टर भी इस मामले को लेकर हैरान हैं और इसे गंभीर मानते हुए प्रशासन को रिपोर्ट भेजी गई।</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="hi" xml:lang="hi">जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि बच्ची के पिता में भी उसी प्रकार के संक्रमण की पुष्टि हुई है. हालांकि</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">इस बिंदु को जांच का हिस्सा माना जा रहा है और पुलिस किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पहलुओं की जांच कर रही है।</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="hi" xml:lang="hi">इसके बाद पटना एम्स से प्राप्त मेडिकल रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए बक्सर के पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने महिला थाना को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।</span></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>बिहार/झारखंड</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 17 Jan 2026 21:11:59 +0530</pubDate>
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