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                            <item>
                <title> उच्च न्यायालय का बड़ा आदेश: पुलिस एसआई भर्ती में विवादित ऊंचाई मापी जाएगी, वीडियोग्राफी अनिवार्य</title>
                                    <description><![CDATA[<blockquote class="format1"><strong>सचिन बाजपेई </strong><br /><strong>लखनऊ।</strong></blockquote>
<p style="text-align:justify;">इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश पुलिस सब-इंस्पेक्टर सिविल पुलिस भर्ती 2025 में ऊंचाई मापने को लेकर उठे विवाद में याचिकाकर्ता   शुभम शर्मा को महत्वपूर्ण राहत देते हुए उनकी ऊंचाई दोबारा मापने का आदेश दिया है। </p>
<p style="text-align:justify;">न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकलपीठ ने राज्य सरकार और पुलिस विभाग को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता शुभम शर्मा की ऊंचाई 6 जुलाई 2026 को सुबह 11:30 बजे लखनऊ स्थित रिजर्व पुलिस लाइंस में विशेषज्ञों की पैनल द्वारा दोबारा मापी जाए। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से की जाएगी और रिपोर्ट अदालत में 16 जुलाई 2026 को पेश की</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/182684/big-order-of-high-court-controversial-height-measurement-in-police"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-07/high-court-lucknow.jpg" alt=""></a><br /><blockquote class="format1"><strong>सचिन बाजपेई </strong><br /><strong>लखनऊ।</strong></blockquote>
<p style="text-align:justify;">इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश पुलिस सब-इंस्पेक्टर सिविल पुलिस भर्ती 2025 में ऊंचाई मापने को लेकर उठे विवाद में याचिकाकर्ता   शुभम शर्मा को महत्वपूर्ण राहत देते हुए उनकी ऊंचाई दोबारा मापने का आदेश दिया है। </p>
<p style="text-align:justify;">न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकलपीठ ने राज्य सरकार और पुलिस विभाग को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता शुभम शर्मा की ऊंचाई 6 जुलाई 2026 को सुबह 11:30 बजे लखनऊ स्थित रिजर्व पुलिस लाइंस में विशेषज्ञों की पैनल द्वारा दोबारा मापी जाए। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से की जाएगी और रिपोर्ट अदालत में 16 जुलाई 2026 को पेश की जाएगी।</p>
<p style="text-align:justify;">याचिका में शुभम शर्मा ने आरोप लगाया था कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण में उनकी ऊंचाई गलत तरीके से 167.0 सेमी और 167.1 सेमी मापी गई, जबकि आगरा जिला अस्पताल के मेडिकल अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र में उनकी ऊंचाई 168.2 सेमी बताई गई है। याचिकाकर्ता ने तत्काल आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन दोबारा मापने पर भी वही ऊंचाई दर्ज की गई।</p>
<p style="text-align:justify;">अदालत ने याचिकाकर्ता के आगरा जिला अस्पताल के प्रमाण-पत्र को गंभीरता से लिया और मामले में हस्तक्षेप किया। राज्य की ओर से अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील ने तर्क दिया कि ऊंचाई मापने की उचित प्रक्रिया है और आपत्ति पर दोबारा माप लिया गया था, इसलिए अदालती हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।</p>
<p style="text-align:justify;">अधिवक्ता सुभाष चन्द्र यादव  ने याची की तरफ से पूरा मामला कोर्ट को बताया जिसपर कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद याचिका पर विचार योग्य पाया और ऊंचाई मापने की नई प्रक्रिया शुरू करने का आदेश पारित किया। अधिवक्ता सुभाष चन्द्र यादव के पक्ष में यह आदेश  भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रेरणा दायक बन सकता है l </p>
<p style="text-align:justify;"><strong>यह आदेश उन युवाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है जो भर्ती परीक्षा में ऊंचाई मापने को लेकर विवाद में फंस जाते हैं। </strong></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 04 Jul 2026 15:46:10 +0530</pubDate>
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                <title>Haryana: हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, CET पास युवाओं को मिलेंगे 9000 रुपये प्रतिमाह</title>
                                    <description><![CDATA[<p>Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए एक अहम राहत भरी घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) पास करने के बाद भी यदि उम्मीदवार को एक साल के भीतर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, तो सरकार उसे दो साल तक 9,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता देगी।</p><p><strong>बेरोजगार CET पास उम्मीदवारों को मिलेगा लाभ</strong></p><p>यह योजना उन युवाओं के लिए लागू होगी, जो CET परीक्षा पास कर लेते हैं, लेकिन चयन प्रक्रिया के बावजूद समय पर नौकरी हासिल नहीं कर पाते। सरकार का उद्देश्य ऐसे उम्मीदवारों को</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/165406/haryana-haryana-governments-big-announcement-cet-pass-youth-will-get"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-01/haryana-cet.jpg" alt=""></a><br /><p>Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए एक अहम राहत भरी घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) पास करने के बाद भी यदि उम्मीदवार को एक साल के भीतर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, तो सरकार उसे दो साल तक 9,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता देगी।</p><p><strong>बेरोजगार CET पास उम्मीदवारों को मिलेगा लाभ</strong></p><p>यह योजना उन युवाओं के लिए लागू होगी, जो CET परीक्षा पास कर लेते हैं, लेकिन चयन प्रक्रिया के बावजूद समय पर नौकरी हासिल नहीं कर पाते। सरकार का उद्देश्य ऐसे उम्मीदवारों को आर्थिक सहारा देना है, ताकि वे आगे की तैयारी कर सकें और बेरोजगारी के दबाव से राहत पा सकें।</p><p><strong>ग्रुप C और D भर्तियों के लिए होती है CET परीक्षा</strong></p><p>हरियाणा में ग्रुप C और ग्रुप D की सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा CET परीक्षा आयोजित की जाती है। यह परीक्षा सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया का पहला और अनिवार्य चरण है।</p><p>मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर जानकारी साझा करते हुए कहा गया, “अगर CET पास उम्मीदवार को नौकरी नहीं मिलती है, तो सरकार उसे 2 साल तक 9,000 रुपये प्रति माह देगी।”</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 07 Jan 2026 12:08:25 +0530</pubDate>
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