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                <title>lucknow bench - Swatantra Prabhat</title>
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                <title> उच्च न्यायालय का बड़ा आदेश: पुलिस एसआई भर्ती में विवादित ऊंचाई मापी जाएगी, वीडियोग्राफी अनिवार्य</title>
                                    <description><![CDATA[<blockquote class="format1"><strong>सचिन बाजपेई </strong><br /><strong>लखनऊ।</strong></blockquote>
<p style="text-align:justify;">इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश पुलिस सब-इंस्पेक्टर सिविल पुलिस भर्ती 2025 में ऊंचाई मापने को लेकर उठे विवाद में याचिकाकर्ता   शुभम शर्मा को महत्वपूर्ण राहत देते हुए उनकी ऊंचाई दोबारा मापने का आदेश दिया है। </p>
<p style="text-align:justify;">न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकलपीठ ने राज्य सरकार और पुलिस विभाग को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता शुभम शर्मा की ऊंचाई 6 जुलाई 2026 को सुबह 11:30 बजे लखनऊ स्थित रिजर्व पुलिस लाइंस में विशेषज्ञों की पैनल द्वारा दोबारा मापी जाए। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से की जाएगी और रिपोर्ट अदालत में 16 जुलाई 2026 को पेश की</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/182684/big-order-of-high-court-controversial-height-measurement-in-police"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-07/high-court-lucknow.jpg" alt=""></a><br /><blockquote class="format1"><strong>सचिन बाजपेई </strong><br /><strong>लखनऊ।</strong></blockquote>
<p style="text-align:justify;">इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश पुलिस सब-इंस्पेक्टर सिविल पुलिस भर्ती 2025 में ऊंचाई मापने को लेकर उठे विवाद में याचिकाकर्ता   शुभम शर्मा को महत्वपूर्ण राहत देते हुए उनकी ऊंचाई दोबारा मापने का आदेश दिया है। </p>
<p style="text-align:justify;">न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकलपीठ ने राज्य सरकार और पुलिस विभाग को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता शुभम शर्मा की ऊंचाई 6 जुलाई 2026 को सुबह 11:30 बजे लखनऊ स्थित रिजर्व पुलिस लाइंस में विशेषज्ञों की पैनल द्वारा दोबारा मापी जाए। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से की जाएगी और रिपोर्ट अदालत में 16 जुलाई 2026 को पेश की जाएगी।</p>
<p style="text-align:justify;">याचिका में शुभम शर्मा ने आरोप लगाया था कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण में उनकी ऊंचाई गलत तरीके से 167.0 सेमी और 167.1 सेमी मापी गई, जबकि आगरा जिला अस्पताल के मेडिकल अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र में उनकी ऊंचाई 168.2 सेमी बताई गई है। याचिकाकर्ता ने तत्काल आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन दोबारा मापने पर भी वही ऊंचाई दर्ज की गई।</p>
<p style="text-align:justify;">अदालत ने याचिकाकर्ता के आगरा जिला अस्पताल के प्रमाण-पत्र को गंभीरता से लिया और मामले में हस्तक्षेप किया। राज्य की ओर से अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील ने तर्क दिया कि ऊंचाई मापने की उचित प्रक्रिया है और आपत्ति पर दोबारा माप लिया गया था, इसलिए अदालती हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।</p>
<p style="text-align:justify;">अधिवक्ता सुभाष चन्द्र यादव  ने याची की तरफ से पूरा मामला कोर्ट को बताया जिसपर कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद याचिका पर विचार योग्य पाया और ऊंचाई मापने की नई प्रक्रिया शुरू करने का आदेश पारित किया। अधिवक्ता सुभाष चन्द्र यादव के पक्ष में यह आदेश  भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रेरणा दायक बन सकता है l </p>
<p style="text-align:justify;"><strong>यह आदेश उन युवाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है जो भर्ती परीक्षा में ऊंचाई मापने को लेकर विवाद में फंस जाते हैं। </strong></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 04 Jul 2026 15:46:10 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण हटाने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश</title>
                                    <description><![CDATA[<p>  </p>
<p><br /><strong>गोण्डा - </strong></p>
<p>लखनऊ हाईकोर्ट बेंच द्वारा उत्तर प्रदेश की ग्राम सभाओं की सरकारी संपत्ति जमीनों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने का अल्टीमेटम हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को दिया है।जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के आदेश  राज्य सरकार को दिए गए हैं। न्यायालय ने प्रमुख सचिव, राजस्व को भी आदेशित किया है।कि वह इस सम्बंध में दिशा निर्देश जारी कर यह सुनिश्चित करें,कि सार्वजनिक जमीनें उन्हीं लोगों के उपयोग में आएं जिसके लिए वे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना अनिवार्य होगा।</p>
<p>उक्त आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने गोण्डा निवासी सदाराम की ओर से दाखिल एक जनहित</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/129422/high-court-ordered-to-remove-encroachment-from-public-places"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2023-05/सार्वजनिक-स्थलों-से-अतिक्रमण-हटाने-का-हाईकोर्ट-ने-दिया-आदेश.jpg" alt=""></a><br /><p> </p>
<p><br /><strong>गोण्डा - </strong></p>
<p>लखनऊ हाईकोर्ट बेंच द्वारा उत्तर प्रदेश की ग्राम सभाओं की सरकारी संपत्ति जमीनों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने का अल्टीमेटम हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को दिया है।जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के आदेश  राज्य सरकार को दिए गए हैं। न्यायालय ने प्रमुख सचिव, राजस्व को भी आदेशित किया है।कि वह इस सम्बंध में दिशा निर्देश जारी कर यह सुनिश्चित करें,कि सार्वजनिक जमीनें उन्हीं लोगों के उपयोग में आएं जिसके लिए वे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना अनिवार्य होगा।</p>
<p>उक्त आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने गोण्डा निवासी सदाराम की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर पारित किया।विनय कुमार तिवारी एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ याचिका कर्ता के अधिवक्ता द्वारा बताया गया।की गोण्डा के सीहा ग्राम सभा की रास्ते की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की गई थी।कोर्ट ने अवैध अतिक्रमण के मामलों को गम्भीरता से लेने के निर्देश दिए हैं।और दोषियों पर कार्रवाई करने की भी जिक्र किया गया है।</p>
<p>न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वर्ष 2008 में ही अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।दोषियों पर कार्रवाई के लिए आदेश की प्रति प्रमुख सचिव,राजस्व,जिलाधिकारी गोण्डा को तीन दिनों में भेजने का निर्देश जारी किए गए हैं।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>Featured</category>
                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 19 May 2023 22:58:08 +0530</pubDate>
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