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                <title>financial aid - Swatantra Prabhat</title>
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                <description>financial aid RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>दीवार गिरने से बुजुर्ग की मौत, एक हफ्ते से चल रहा था इलाज</title>
                                    <description><![CDATA[<div><strong>उन्नाव।</strong> माखी थाना क्षेत्र के बरभौला गांव में एक सप्ताह पहले दीवार गिरने से घायल हुए 80 वर्षीय बुजुर्ग की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। गुरुवार को उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।</div>
<div>  </div>
<div>जानकारी के अनुसार बरभौला गांव निवासी शिवकी पुत्र मेदा (80) करीब एक सप्ताह पहले अपने घर पर मौजूद थे। तभी अचानक कच्ची दीवार भरभराकर उनके ऊपर गिर गई। हादसे में वे मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों और ग्रामीणों ने उन्हें मलबे से बाहर निकालकर तत्काल जिला अस्पताल</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/186537/old-man-died-due-to-wall-collapse-treatment-was-going"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-08/19511441.jpg" alt=""></a><br /><div><strong>उन्नाव।</strong> माखी थाना क्षेत्र के बरभौला गांव में एक सप्ताह पहले दीवार गिरने से घायल हुए 80 वर्षीय बुजुर्ग की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। गुरुवार को उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।</div>
<div> </div>
<div>जानकारी के अनुसार बरभौला गांव निवासी शिवकी पुत्र मेदा (80) करीब एक सप्ताह पहले अपने घर पर मौजूद थे। तभी अचानक कच्ची दीवार भरभराकर उनके ऊपर गिर गई। हादसे में वे मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों और ग्रामीणों ने उन्हें मलबे से बाहर निकालकर तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया था।</div>
<div> </div>
<div>चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए इलाज शुरू किया। करीब एक सप्ताह से उनका उपचार चल रहा था। परिजनों के अनुसार गुरुवार को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान मौत हो गई।</div>
<div> </div>
<div>सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गुरुवार दोपहर परिजन शव लेकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे।</div>
<div> </div>
<div>परिजनों ने बताया कि मृतक शिवकी की दो बेटियां हैं। वह लंबे समय से अपनी बेटियों के पास ही रहकर जीवन यापन कर रहे थे। अधिक उम्र होने के कारण वह घर पर ही रहते थे।</div>
<div> </div>
<div>परिजनों का कहना है कि हादसे में परिवार के मुखिया की मौत से उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इलाज में काफी खर्च होने से परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने प्रशासन और सरकार से आर्थिक सहायता दिलाए जाने की मांग की है।</div>
<div> </div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>आपका शहर</category>
                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 27 Aug 2026 18:30:24 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat UP]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Haryana: हरियाणा में कुत्ते के काटने पर मिलेंगे 5 लाख रुपये, सरकार ने तय किए नए नियम</title>
                                    <description><![CDATA[<p>Haryana News: हरियाणा सरकार ने कुत्तों और अन्य लावारिस पशुओं के हमलों से होने वाली घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पीड़ितों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। अब अगर प्रदेश में किसी व्यक्ति की कुत्ते के काटने से मौत हो जाती है या वह दिव्यांग हो जाता है, तो पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से पांच लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा।</p>
<p>सरकार ने स्पष्ट किया है कि कुत्तों के काटने की स्थिति में न्यूनतम 10 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, जबकि त्वचा कटने या गंभीर चोट की स्थिति में 20 हजार रुपये</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/166000/haryana-rs-5-lakh-will-be-given-for-dog-bite"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-01/haryana-dog-bite-compansation.jpg" alt=""></a><br /><p>Haryana News: हरियाणा सरकार ने कुत्तों और अन्य लावारिस पशुओं के हमलों से होने वाली घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पीड़ितों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। अब अगर प्रदेश में किसी व्यक्ति की कुत्ते के काटने से मौत हो जाती है या वह दिव्यांग हो जाता है, तो पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से पांच लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा।</p>
<p>सरकार ने स्पष्ट किया है कि कुत्तों के काटने की स्थिति में न्यूनतम 10 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, जबकि त्वचा कटने या गंभीर चोट की स्थिति में 20 हजार रुपये तक का मुआवजा मिलेगा।</p>
<h5><strong>जिलों में बनी कमेटियां, जल्द मिलेगा मुआवजा</strong></h5>
<p>पीड़ित परिवारों को समय पर सहायता राशि दिलाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में उपायुक्त (DC) की अध्यक्षता में कमेटियों का गठन कर दिया गया है। इन कमेटियों में पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, जिला परिवहन अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और योजना एवं जिला सांख्यिकी अधिकारी को शामिल किया गया है। यही कमेटी मामलों की जांच कर मुआवजे की स्वीकृति देगी।</p>
<h5><strong>लावारिस कुत्तों पर काबू पाने की तैयारी</strong></h5>
<p>प्रदेश के शहरों और कस्बों में सड़कों पर घूम रहे लावारिस कुत्तों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने आश्रय स्थल (शेल्टर होम) बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, पूरे हरियाणा में चार लाख से अधिक लावारिस कुत्ते हैं, जो आम लोगों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं।</p>
<h5><strong>दयालु योजना के तहत मिलेगा लाभ</strong></h5>
<p>यह मुआवजा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु)-2 के तहत दिया जाएगा। योजना के अनुसार, जिन परिवारों की सालाना आय एक लाख 80 हजार रुपये तक है, उनके किसी सदस्य की अगर कुत्तों, बेसहारा गाय-भैंस, सांड, बैल, नीलगाय या गधे के हमले में मौत हो जाती है या वह दिव्यांग हो जाता है, तो सरकार की ओर से पांच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।</p>
<p>पीड़ित परिवार हादसे के तीन महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।</p>
<h5><strong>अब तक 40 हजार परिवारों को मिल चुकी है मदद</strong></h5>
<p>सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दयालु योजना के तहत अब तक 40 हजार से अधिक परिवारों को करीब 1500 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी जा चुकी है। प्रदेश में हर महीने औसतन 10 लोगों की मौत गलियों और सड़कों पर घूमते बेसहारा पशुओं के कारण हो रही है। वहीं रोजाना कुत्तों के काटने के करीब 100 मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हरियाणा में 12 लाख से अधिक लोगों को कुत्तों ने काटा है।</p>
<h5><strong>उम्र के हिसाब से मुआवजे की राशि</strong></h5>
<ul>
<li>
<p>6 से 12 वर्ष: 1,00,000 रुपये</p>
</li>
<li>
<p>12 से 18 वर्ष: 2,00,000 रुपये</p>
</li>
<li>
<p>18 से 25 वर्ष: 3,00,000 रुपये</p>
</li>
<li>
<p>25 से 45 वर्ष: 5,00,000 रुपये</p>
</li>
<li>
<p>45 से 60 वर्ष: 3,00,000 रुपये</p>
</li>
</ul>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 14 Jan 2026 18:22:19 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sandeep Kumar ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Haryana: हरियाणा सरकार की बड़ी पहल, इन कैदियों को मिलेगी 1 लाख रुपये की सहायता </title>
                                    <description><![CDATA[<p>Haryana News: हरियाणा सरकार ने जेलों में बंद गरीब कैदियों को बड़ी राहत देते हुए जमानत और जुर्माना भरने में आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। इसके तहत सरकार जमानत के लिए एक लाख रुपये तक और जुर्माने के लिए 25 हजार रुपये तक की मदद करेगी।</p>
<p>इस संबंध में गृह सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने ‘गरीब कैदियों को सहायता’ योजना के तहत संशोधित गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी कर दिए हैं। सरकार का मानना है कि इस पहल से जेलों में भीड़ कम होगी और जरूरतमंद कैदियों को समय पर न्याय मिल सकेगा।</p>
<h3><strong>जिला स्तर पर</strong></h3>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/164067/haryana-big-initiative-of-haryana-government-these-prisoners-will-get"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-12/haryana-news---2025-12-23t103100.394.jpg" alt=""></a><br /><p>Haryana News: हरियाणा सरकार ने जेलों में बंद गरीब कैदियों को बड़ी राहत देते हुए जमानत और जुर्माना भरने में आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। इसके तहत सरकार जमानत के लिए एक लाख रुपये तक और जुर्माने के लिए 25 हजार रुपये तक की मदद करेगी।</p>
<p>इस संबंध में गृह सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने ‘गरीब कैदियों को सहायता’ योजना के तहत संशोधित गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी कर दिए हैं। सरकार का मानना है कि इस पहल से जेलों में भीड़ कम होगी और जरूरतमंद कैदियों को समय पर न्याय मिल सकेगा।</p>
<h3><strong>जिला स्तर पर बनेगी अधिकार प्राप्त समिति</strong></h3>
<p>नई गाइडलाइंस के तहत हर जिले में जिला-स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में जिला कलेक्टर कार्यालय, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSA), पुलिस विभाग, जेल प्रशासन और न्यायपालिका के प्रतिनिधि शामिल होंगे।</p>
<p>डीएलएसए के सचिव इस समिति के संयोजक और समन्वय प्रभारी होंगे। यह समिति हर महीने के पहले और तीसरे सोमवार को बैठक कर मामलों की समीक्षा और मंजूरी देगी।</p>
<h3><strong>राज्य स्तर पर भी बनेगी निगरानी समिति</strong></h3>
<p>योजना की निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक राज्य-स्तरीय निगरानी समिति भी गठित की जाएगी। इसमें प्रधान सचिव (गृह/जेल), सचिव (कानून विभाग), राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव, डीजी/आईजी (जेल) और उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल शामिल होंगे। यह समिति बड़े मामलों में अंतिम मंजूरी देगी।</p>
<h3><strong>जमानत के लिए कैसे मिलेगी सहायता</strong></h3>
<p>गृह सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि ऐसे अंडरट्रायल कैदी, जो केवल पैसों के अभाव में जमानत नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें प्रति केस 50 हजार रुपये तक की सहायता दी जाएगी।</p>
<p>विशेष परिस्थितियों में जिला स्तरीय सशक्त समिति को एक लाख रुपये तक की राशि मंजूर करने का अधिकार होगा। यदि जमानत राशि एक लाख रुपये से अधिक है, तो मामला राज्य-स्तरीय ओवरसाइट कमेटी को भेजा जाएगा।</p>
<h3><strong>जुर्माना भरने में भी मिलेगी मदद</strong></h3>
<p>जिन दोषी कैदियों पर अदालत ने जुर्माना लगाया है और वे आर्थिक रूप से इसे चुकाने में असमर्थ हैं, उन्हें 25 हजार रुपये तक की सहायता जिला स्तरीय समिति द्वारा दी जा सकेगी। इससे अधिक राशि के लिए राज्य-स्तरीय निगरानी समिति की मंजूरी अनिवार्य होगी।</p>
<h3><strong>पांच दिनों में होगा आर्थिक सत्यापन</strong></h3>
<p>गाइडलाइंस के अनुसार, यदि किसी अंडरट्रायल कैदी को जमानत मिलने के सात दिनों के भीतर रिहा नहीं किया जाता, तो जेल अधीक्षक को तुरंत डीएलएसए सचिव को इसकी सूचना देनी होगी।</p>
<p>डीएलएसए सचिव जेल विजिटिंग वकीलों, पैरालीगल वॉलंटियर्स या सिविल सोसाइटी प्रतिनिधियों की मदद से पांच दिनों के भीतर कैदी की आर्थिक स्थिति का सत्यापन करेंगे।</p>
<p>रिपोर्ट मिलने के बाद समिति पांच दिनों के अंदर फंड जारी करने का आदेश देगी और फैसले के अगले पांच दिनों के भीतर राशि अदालत में जमा कर दी जाएगी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

                <link>https://www.swatantraprabhat.com/article/164067/haryana-big-initiative-of-haryana-government-these-prisoners-will-get</link>
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                <pubDate>Tue, 23 Dec 2025 10:31:11 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sandeep Kumar ]]></dc:creator>
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