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                <title>license renewal - Swatantra Prabhat</title>
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                <title>दवा विक्रेताओं ने नवागत औषधि निरीक्षक का किया भव्य स्वागत</title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><strong>स्वतंत्र प्रभात संवाददाता </strong></div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;"><strong>सिद्धार्थनगर। </strong></div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">स्वागत एवं सम्मान कार्यक्रम के पश्चात सभी सम्मानित दवा विक्रेता साथियों ने अपने अपने होलसेल ड्रग लाइसेंसों का सत्यापन करवाया और संगठन के पदाधिकारियों ने औषधि निरीक्षक  के इस अभियान में भरपूर सहयोग किया।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर महासचिव मुजीबुल्लाह ( मुजीब) ने कहा कि संगठन को मजबूती से बनाए रखने में ही सभी दवा व्यापारियों का हित है। कार्यक्रम को औषधि निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि  हर कदम पर दवा व्यापारियों को विभागीय सहयोग करते रहेंगे और सुझाव भी दिया कि लाइसेंस पर ही खरीद और बिक्री का</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/184696/drug-sellers-gave-grand-welcome-to-the-new-drug-inspector"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-08/1785855665940.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;"><strong>स्वतंत्र प्रभात संवाददाता </strong></div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;"><strong>सिद्धार्थनगर। </strong></div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">स्वागत एवं सम्मान कार्यक्रम के पश्चात सभी सम्मानित दवा विक्रेता साथियों ने अपने अपने होलसेल ड्रग लाइसेंसों का सत्यापन करवाया और संगठन के पदाधिकारियों ने औषधि निरीक्षक  के इस अभियान में भरपूर सहयोग किया।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर महासचिव मुजीबुल्लाह ( मुजीब) ने कहा कि संगठन को मजबूती से बनाए रखने में ही सभी दवा व्यापारियों का हित है। कार्यक्रम को औषधि निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि  हर कदम पर दवा व्यापारियों को विभागीय सहयोग करते रहेंगे और सुझाव भी दिया कि लाइसेंस पर ही खरीद और बिक्री का कार्य करें ।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">शासन के आदेशानुसार प्रदेश भर में थोक लाइसेंसों के सत्यापन  के कार्य किए जा रहे हैं सभी लोग अपने -अपने लाइसेंसों का सत्यापन जरूर करा लें। अन्यथा विभागीय नोटिस जाएगी और संतोषजनक जवाब न मिलने पर लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। इस मौके पर जिला महासचिव  मनोज कुमार जायसवाल, चंद्र शेखर पाण्डेय, उबैदुल्लाह खान महामंत्री, मुजीबुल्लाह ,मुजीब ( नगर महासचिव), जमाल अख्तर सहित सभी सम्मानित पदाधिकारी एवं दवा व्यापारियों की  उपस्थित रहे।</div>
<div class="yj6qo" style="text-align:justify;"> </div>
<div class="adL" style="text-align:justify;"> </div>
<div class="adL"> </div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>आपका शहर</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 21:09:05 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat UP]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>Driving License: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ड्राइविंग लाइसेंस की समाप्ति के बाद 30 दिन तक होगा वैध</title>
                                    <description><![CDATA[<p>Driving License: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें कंपनी ने तर्क दिया था कि दुर्घटना के समय वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। कंपनी का कहना था कि लाइसेंस की अवधि दुर्घटना से पहले समाप्त हो चुकी थी, इसलिए मुआवजा राशि चुकाने की जिम्मेदारी उस पर नहीं डाली जा सकती।</p>
<p>जस्टिस वीरेंद्र अग्रवाल की एकल पीठ ने इस दलील को अस्वीकार करते हुए स्पष्ट कहा कि मोटर वाहन अधिनियम में ड्राइविंग लाइसेंस की समाप्ति के बाद 30 दिनों की ग्रेस अवधि</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/163296/driving-license-big-decision-of-high-court-driving-license-will"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-12/driving-license.jpg" alt=""></a><br /><p>Driving License: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें कंपनी ने तर्क दिया था कि दुर्घटना के समय वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। कंपनी का कहना था कि लाइसेंस की अवधि दुर्घटना से पहले समाप्त हो चुकी थी, इसलिए मुआवजा राशि चुकाने की जिम्मेदारी उस पर नहीं डाली जा सकती।</p>
<p>जस्टिस वीरेंद्र अग्रवाल की एकल पीठ ने इस दलील को अस्वीकार करते हुए स्पष्ट कहा कि मोटर वाहन अधिनियम में ड्राइविंग लाइसेंस की समाप्ति के बाद 30 दिनों की ग्रेस अवधि का प्रावधान है। इस अवधि में लाइसेंस प्रभावी और वैध माना जाता है। कोर्ट के अनुसार, यही कानूनी प्रावधान इस मामले में लागू होता है और इसलिए ट्रिब्यूनल का निर्णय सही था।</p>
<p>यह मामला वर्ष 2003 के उस आदेश से संबंधित था, जिसे मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, जींद ने पारित किया था। हाईकोर्ट में इंश्योरेंस कंपनी की अपील का आधार केवल यह था कि चालक का लाइसेंस 04 जून 2001 को समाप्त हो गया था, जबकि दुर्घटना 04 जुलाई 2001 को हुई थी। लाइसेंस 06 अगस्त 2001 को नवीनीकृत हुआ, जिसे कंपनी ने पॉलिसी शर्तों का उल्लंघन बताया था।</p>
<p>लेकिन हाईकोर्ट ने धारा 14 की व्याख्या करते हुए कहा कि लाइसेंस की समाप्ति के अगले दिन से 30 दिनों की अवधि तक लाइसेंस को वैध माना जाता है। इस गणना के अनुसार 05 जून 2001 से शुरू हुई अवधि का 30वां दिन 04 जुलाई 2001 पड़ता है—यानी वही दिन जब सुबह 10:45 बजे दुर्घटना हुई। इस आधार पर अदालत ने माना कि दुर्घटना के समय चालक का लाइसेंस कानूनी रूप से वैध था।</p>
<p>हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि कई न्यायिक फैसलों में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि यदि दुर्घटना 30 दिन की ग्रेस अवधि के भीतर हो, तो चालक को बिना लाइसेंस नहीं माना जा सकता। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी की यह दलील कि लाइसेंस समाप्त था, कानून के अनुरूप नहीं है।</p>
<p>अदालत ने 04 जनवरी 2003 को पारित ट्रिब्यूनल के आदेश को सही ठहराते हुए इंश्योरेंस कंपनी की अपील को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इंश्योरेंस कंपनियां केवल लाइसेंस की औपचारिक समाप्ति का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकतीं, क्योंकि कानून ने ऐसी परिस्थितियों के लिए स्पष्ट और विशेष संरक्षण प्रदान किया है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>हरियाणा</category>
                                            <category>राज्य</category>
                                    

                <link>https://www.swatantraprabhat.com/article/163296/driving-license-big-decision-of-high-court-driving-license-will</link>
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                <pubDate>Sun, 14 Dec 2025 10:35:47 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sandeep Kumar ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Driving License: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ड्राइविंग लाइसेंस की समाप्ति के बाद 30 दिन तक होगा वैध</title>
                                    <description><![CDATA[<p>Driving License: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें कंपनी ने तर्क दिया था कि दुर्घटना के समय वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। कंपनी का कहना था कि लाइसेंस की अवधि दुर्घटना से पहले समाप्त हो चुकी थी, इसलिए मुआवजा राशि चुकाने की जिम्मेदारी उस पर नहीं डाली जा सकती।</p>
<p>जस्टिस वीरेंद्र अग्रवाल की एकल पीठ ने इस दलील को अस्वीकार करते हुए स्पष्ट कहा कि मोटर वाहन अधिनियम में ड्राइविंग लाइसेंस की समाप्ति के बाद 30 दिनों की ग्रेस अवधि</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/162789/driving-license-big-decision-of-high-court-driving-license-will"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-12/driving-license.jpg" alt=""></a><br /><p>Driving License: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें कंपनी ने तर्क दिया था कि दुर्घटना के समय वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। कंपनी का कहना था कि लाइसेंस की अवधि दुर्घटना से पहले समाप्त हो चुकी थी, इसलिए मुआवजा राशि चुकाने की जिम्मेदारी उस पर नहीं डाली जा सकती।</p>
<p>जस्टिस वीरेंद्र अग्रवाल की एकल पीठ ने इस दलील को अस्वीकार करते हुए स्पष्ट कहा कि मोटर वाहन अधिनियम में ड्राइविंग लाइसेंस की समाप्ति के बाद 30 दिनों की ग्रेस अवधि का प्रावधान है। इस अवधि में लाइसेंस प्रभावी और वैध माना जाता है। कोर्ट के अनुसार, यही कानूनी प्रावधान इस मामले में लागू होता है और इसलिए ट्रिब्यूनल का निर्णय सही था।</p>
<p>यह मामला वर्ष 2003 के उस आदेश से संबंधित था, जिसे मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, जींद ने पारित किया था। हाईकोर्ट में इंश्योरेंस कंपनी की अपील का आधार केवल यह था कि चालक का लाइसेंस 04 जून 2001 को समाप्त हो गया था, जबकि दुर्घटना 04 जुलाई 2001 को हुई थी। लाइसेंस 06 अगस्त 2001 को नवीनीकृत हुआ, जिसे कंपनी ने पॉलिसी शर्तों का उल्लंघन बताया था।</p>
<p>लेकिन हाईकोर्ट ने धारा 14 की व्याख्या करते हुए कहा कि लाइसेंस की समाप्ति के अगले दिन से 30 दिनों की अवधि तक लाइसेंस को वैध माना जाता है। इस गणना के अनुसार 05 जून 2001 से शुरू हुई अवधि का 30वां दिन 04 जुलाई 2001 पड़ता है—यानी वही दिन जब सुबह 10:45 बजे दुर्घटना हुई। इस आधार पर अदालत ने माना कि दुर्घटना के समय चालक का लाइसेंस कानूनी रूप से वैध था।</p>
<p>हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि कई न्यायिक फैसलों में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि यदि दुर्घटना 30 दिन की ग्रेस अवधि के भीतर हो, तो चालक को बिना लाइसेंस नहीं माना जा सकता। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी की यह दलील कि लाइसेंस समाप्त था, कानून के अनुरूप नहीं है।</p>
<p>अदालत ने 04 जनवरी 2003 को पारित ट्रिब्यूनल के आदेश को सही ठहराते हुए इंश्योरेंस कंपनी की अपील को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इंश्योरेंस कंपनियां केवल लाइसेंस की औपचारिक समाप्ति का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकतीं, क्योंकि कानून ने ऐसी परिस्थितियों के लिए स्पष्ट और विशेष संरक्षण प्रदान किया है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>हरियाणा</category>
                                            <category>राज्य</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 07 Dec 2025 12:41:23 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sandeep Kumar ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Driving License: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ड्राइविंग लाइसेंस की समाप्ति के बाद 30 दिन तक होगा वैध</title>
                                    <description><![CDATA[<p>Driving License: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें कंपनी ने तर्क दिया था कि दुर्घटना के समय वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। कंपनी का कहना था कि लाइसेंस की अवधि दुर्घटना से पहले समाप्त हो चुकी थी, इसलिए मुआवजा राशि चुकाने की जिम्मेदारी उस पर नहीं डाली जा सकती।</p>
<p>जस्टिस वीरेंद्र अग्रवाल की एकल पीठ ने इस दलील को अस्वीकार करते हुए स्पष्ट कहा कि मोटर वाहन अधिनियम में ड्राइविंग लाइसेंस की समाप्ति के बाद 30 दिनों की ग्रेस अवधि</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/162338/driving-license-big-decision-of-high-court-driving-license-will"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-12/driving-license.jpg" alt=""></a><br /><p>Driving License: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें कंपनी ने तर्क दिया था कि दुर्घटना के समय वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। कंपनी का कहना था कि लाइसेंस की अवधि दुर्घटना से पहले समाप्त हो चुकी थी, इसलिए मुआवजा राशि चुकाने की जिम्मेदारी उस पर नहीं डाली जा सकती।</p>
<p>जस्टिस वीरेंद्र अग्रवाल की एकल पीठ ने इस दलील को अस्वीकार करते हुए स्पष्ट कहा कि मोटर वाहन अधिनियम में ड्राइविंग लाइसेंस की समाप्ति के बाद 30 दिनों की ग्रेस अवधि का प्रावधान है। इस अवधि में लाइसेंस प्रभावी और वैध माना जाता है। कोर्ट के अनुसार, यही कानूनी प्रावधान इस मामले में लागू होता है और इसलिए ट्रिब्यूनल का निर्णय सही था।</p>
<p>यह मामला वर्ष 2003 के उस आदेश से संबंधित था, जिसे मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, जींद ने पारित किया था। हाईकोर्ट में इंश्योरेंस कंपनी की अपील का आधार केवल यह था कि चालक का लाइसेंस 04 जून 2001 को समाप्त हो गया था, जबकि दुर्घटना 04 जुलाई 2001 को हुई थी। लाइसेंस 06 अगस्त 2001 को नवीनीकृत हुआ, जिसे कंपनी ने पॉलिसी शर्तों का उल्लंघन बताया था।</p>
<p>लेकिन हाईकोर्ट ने धारा 14 की व्याख्या करते हुए कहा कि लाइसेंस की समाप्ति के अगले दिन से 30 दिनों की अवधि तक लाइसेंस को वैध माना जाता है। इस गणना के अनुसार 05 जून 2001 से शुरू हुई अवधि का 30वां दिन 04 जुलाई 2001 पड़ता है—यानी वही दिन जब सुबह 10:45 बजे दुर्घटना हुई। इस आधार पर अदालत ने माना कि दुर्घटना के समय चालक का लाइसेंस कानूनी रूप से वैध था।</p>
<p>हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि कई न्यायिक फैसलों में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि यदि दुर्घटना 30 दिन की ग्रेस अवधि के भीतर हो, तो चालक को बिना लाइसेंस नहीं माना जा सकता। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी की यह दलील कि लाइसेंस समाप्त था, कानून के अनुरूप नहीं है।</p>
<p>अदालत ने 04 जनवरी 2003 को पारित ट्रिब्यूनल के आदेश को सही ठहराते हुए इंश्योरेंस कंपनी की अपील को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इंश्योरेंस कंपनियां केवल लाइसेंस की औपचारिक समाप्ति का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकतीं, क्योंकि कानून ने ऐसी परिस्थितियों के लिए स्पष्ट और विशेष संरक्षण प्रदान किया है।</p>]]></content:encoded>
                
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                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 02 Dec 2025 11:30:28 +0530</pubDate>
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