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                <title>एनपीएस - Swatantra Prabhat</title>
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                <description>एनपीएस RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशव्यापी संघर्ष अभियान के अंतर्गत 02 मई 2026 को प्रदेश की सभी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना होगा।</title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><strong>लखनऊ। </strong>राजधानी लखनऊ में 30 अप्रैल, 2026 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशव्यापी संघर्ष अभियान के अंतर्गत दिनांक 02 मई, 2026 को प्रदेश की सभी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों पर धरना होगा।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">धरना के समापन अवसर पर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं की समस्याओं से युक्त ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित किया जाएगा।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">इसी के साथ जिला संगठन द्वारा जनपद स्तरीय समस्याओं का ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक एवं वित्त एवं लेखा अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रादेशिक उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता डा. आर.पी.</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/177705/under-the-statewide-struggle-campaign-of-uttar-pradesh-secondary-teachers"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-04/img-20250331-wa01631.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;"><strong>लखनऊ। </strong>राजधानी लखनऊ में 30 अप्रैल, 2026 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशव्यापी संघर्ष अभियान के अंतर्गत दिनांक 02 मई, 2026 को प्रदेश की सभी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों पर धरना होगा।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">धरना के समापन अवसर पर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं की समस्याओं से युक्त ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित किया जाएगा।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">इसी के साथ जिला संगठन द्वारा जनपद स्तरीय समस्याओं का ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक एवं वित्त एवं लेखा अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रादेशिक उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता डा. आर.पी. मिश्र, महामंत्री नरेंद्र कुमार वर्मा, जिलाध्यक्ष अनिल शर्मा एवं जिला मंत्री महेश चंद्र ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित किए जाने वाले ज्ञापन में चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 18 एवं 21 की वापसी, पुरानी पेंशन की बहाली,</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने,  22 मार्च, 2016 की राजाज्ञा से आच्छादित शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ दिए जाने, वंचित तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण आदि प्रमुख मांगे सम्मिलित है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित किए जाने वाले जनपद स्तरीय ज्ञापन में विशेष कैम्प के माध्यम से शिक्षकों के अवशेषों की अनुमन्यता एवं भुगतान, एनपीएस के खातों को अपडेट किया जाना तथा एनपीएस के सेवानिवृत शिक्षकों को पेंशन एवं अन्य देयकों का भुगतान, शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की स्वीकृति आदि प्रमुख मांगे सम्मिलित हैं।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">शिक्षक नेताओं ने बताया कि लखनऊ में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर मध्यान्ह 12:00 बजे से धरना होगा एवं धरना के समापन अवसर पर सायं 3:00 बजे जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। इसी के साथ जनपद स्तरीय समस्याओं का ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक तथा वित्त एवं लेखाधिकारी को प्रेषित किया जाएगा।</div>
<div class="yj6qo" style="text-align:justify;"> </div>
<div class="adL" style="text-align:justify;"> </div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>राज्य</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 20:15:49 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Abhinav Shukla]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>New Rule: 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे पेंशन से जुड़े ये नियम, जानें क्या पड़ेगा असर </title>
                                    <description><![CDATA[<p>New Rule: अगर आपने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS), अटल पेंशन योजना (APY) या NPS लाइट जैसी पेंशन योजनाओं में निवेश किया है, तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (CRA) द्वारा वसूली जाने वाली फीस में बदलाव किया है, जो 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे। यह नया शुल्क ढांचा जून 2020 में लागू पुराने ढांचे की जगह लेगा और इससे लाखों पेंशन धारक प्रभावित होंगे।</p>
<p>अब NPS और UPS के अंतर्गत नए PRAN (Permanent Retirement Account Number) खोलने पर ई-PRAN किट के लिए 18</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/155438/new-rule-will-change-from-october-1-learn-these-rules"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-09/pension.jpg" alt=""></a><br /><p>New Rule: अगर आपने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS), अटल पेंशन योजना (APY) या NPS लाइट जैसी पेंशन योजनाओं में निवेश किया है, तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (CRA) द्वारा वसूली जाने वाली फीस में बदलाव किया है, जो 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे। यह नया शुल्क ढांचा जून 2020 में लागू पुराने ढांचे की जगह लेगा और इससे लाखों पेंशन धारक प्रभावित होंगे।</p>
<p>अब NPS और UPS के अंतर्गत नए PRAN (Permanent Retirement Account Number) खोलने पर ई-PRAN किट के लिए 18 रुपये और फिजिकल PRAN कार्ड के लिए 40 रुपये चार्ज देना होगा। सालाना मेंटेनेंस चार्ज 100 रुपये प्रति अकाउंट होगा, जबकि शून्य बैलेंस वाले खातों से कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए PRAN खोलने पर केवल 15 रुपये, और सालाना मेंटेनेंस के लिए भी 15 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। इन श्रेणियों में ट्रांजेक्शन शुल्क शून्य रखा गया है।</p>
<p>अटल पेंशन योजना (APY) और NPS-लाइट खातों के लिए भी फीस को काफी सरल बनाया गया है। इन दोनों योजनाओं में PRAN खोलने और सालाना मेंटेनेंस दोनों के लिए 15 रुपये शुल्क लिया जाएगा, जबकि ट्रांजेक्शन शुल्क 0 रहेगा। इस कदम का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को पेंशन योजनाओं से जोड़ना है।</p>
<p>वहीं, NPS और NPS वात्सल्या योजना के तहत भी शुल्क ढांचे में बदलाव किए गए हैं। इन योजनाओं के तहत PRAN खोलने पर ई-PRAN किट के लिए 18 रुपये और फिजिकल कार्ड के लिए 40 रुपये देने होंगे। ट्रांजेक्शन शुल्क यहां भी 0 रहेगा। हालांकि, इन खातों में सालाना मेंटेनेंस शुल्क अकाउंट में बची राशि पर आधारित होगा।</p>
<h3><strong>यह शुल्क इस प्रकार होगा</strong></h3>
<ul>
<li>
<p>1 लाख रुपये तक की राशि पर – कोई शुल्क नहीं</p>
</li>
<li>
<p>1 से 2 लाख रुपये – 100 रुपये</p>
</li>
<li>
<p>2 से 10 लाख रुपये – 150 रुपये</p>
</li>
<li>
<p>10 से 25 लाख रुपये – 300 रुपये</p>
</li>
<li>
<p>25 से 50 लाख रुपये – 400 रुपये</p>
</li>
<li>
<p>50 लाख रुपये से अधिक – 500 रुपये</p>
</li>
</ul>
<p>PFRDA ने स्पष्ट किया है कि ये शुल्क दरें अधिकतम सीमा हैं, यानी CRA इससे अधिक शुल्क नहीं वसूल सकतीं। हालांकि वे इससे कम शुल्क ले सकती हैं, लेकिन वह पिछली स्लैब की ऊपरी सीमा से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, CRA द्वारा शुरू की गई किसी भी नई सेवा के लिए शुल्क केवल PFRDA की मंजूरी के बाद, और कोई अतिरिक्त मुनाफा जोड़े बिना, वास्तविक लागत पर ही लिया जा सकेगा।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश</category>
                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 19 Sep 2025 13:42:54 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sandeep Kumar ]]></dc:creator>
                            </item>

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