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                <title>Haryana: हरियाणा में बेटियों के लिए खुशखबरी, सरकार देगी 71 हजार रुपये</title>
                                    <description><![CDATA[<p>Haryana News: हरियाणा सरकार द्वारा लोगों के हितों के लिए अनेक योजनाएं चलाई हुई है। इनमें से एक है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। इस योजना के तहत विवाह के समय  आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि विवाह के खर्चों को पूरा करने में उन्हें सहारा मिल सके।</p>
<p>अब से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा, जिन्होंने अपनी शादी का ऑनलाइन पंजीकरण ई-दिशा पोर्टल पर करवाया है। यह पंजीकरण विवाह के छह महीने के भीतर कराना होगा। Haryana News</p>
<p>अनुसूचित जाति और विमुक्त जाति के परिवार जो बीपीएल सूची में शामिल हैं, तो उन्हें 71</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/172835/haryana-good-news-for-daughters-in-haryana-government-will-give"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-09/haryana-vivah-shagun-yojana.jpg" alt=""></a><br /><p>Haryana News: हरियाणा सरकार द्वारा लोगों के हितों के लिए अनेक योजनाएं चलाई हुई है। इनमें से एक है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। इस योजना के तहत विवाह के समय  आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि विवाह के खर्चों को पूरा करने में उन्हें सहारा मिल सके।</p>
<p>अब से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा, जिन्होंने अपनी शादी का ऑनलाइन पंजीकरण ई-दिशा पोर्टल पर करवाया है। यह पंजीकरण विवाह के छह महीने के भीतर कराना होगा। Haryana News</p>
<p>अनुसूचित जाति और विमुक्त जाति के परिवार जो बीपीएल सूची में शामिल हैं, तो उन्हें 71 हजार रुपये का लाभ मिलेगा।</p>
<p>विधवाएं, बेसहारा महिलाएं, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में शामिल लोग, या जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें 51 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा।</p>
<p>अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति के परिवार जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें भी 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। अगर विवाहित जोड़े में से कोई एक या दोनों 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग हैं, तो उन्हें 51 हजार रुपये तक का अनुदान मिलेगा। Haryana News</p>
<h3><strong>आवेदन प्रक्रिया</strong></h3>
<p>लाभार्थी को अपनी बेटी की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। पंजीकरण करने के बाद ही वे योजना के तहत दिए जाने वाले लाभ का दावा कर सकते हैं। Haryana News</p>
<h3><strong>आवश्यक दस्तावेज</strong></h3>
<p>योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को उचित दस्तावेज़, जैसे आय प्रमाण पत्र, बीपीएल सूची में नाम, और विवाह का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>हरियाणा</category>
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                <pubDate>Sun, 08 Mar 2026 14:14:43 +0530</pubDate>
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                <title>Haryana: हरियाणा में बेटियों के लिए खुशखबरी, सरकार देगी 71 हजार रुपये</title>
                                    <description><![CDATA[<p>Haryana News: हरियाणा सरकार द्वारा लोगों के हितों के लिए अनेक योजनाएं चलाई हुई है। इनमें से एक है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। इस योजना के तहत विवाह के समय  आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि विवाह के खर्चों को पूरा करने में उन्हें सहारा मिल सके।</p>
<p>अब से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा, जिन्होंने अपनी शादी का ऑनलाइन पंजीकरण ई-दिशा पोर्टल पर करवाया है। यह पंजीकरण विवाह के छह महीने के भीतर कराना होगा। Haryana News</p>
<p>अनुसूचित जाति और विमुक्त जाति के परिवार जो बीपीएल सूची में शामिल हैं, तो उन्हें 71</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/171464/haryana-good-news-for-daughters-in-haryana-government-will-give"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-09/haryana-vivah-shagun-yojana.jpg" alt=""></a><br /><p>Haryana News: हरियाणा सरकार द्वारा लोगों के हितों के लिए अनेक योजनाएं चलाई हुई है। इनमें से एक है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। इस योजना के तहत विवाह के समय  आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि विवाह के खर्चों को पूरा करने में उन्हें सहारा मिल सके।</p>
<p>अब से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा, जिन्होंने अपनी शादी का ऑनलाइन पंजीकरण ई-दिशा पोर्टल पर करवाया है। यह पंजीकरण विवाह के छह महीने के भीतर कराना होगा। Haryana News</p>
<p>अनुसूचित जाति और विमुक्त जाति के परिवार जो बीपीएल सूची में शामिल हैं, तो उन्हें 71 हजार रुपये का लाभ मिलेगा।</p>
<p>विधवाएं, बेसहारा महिलाएं, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में शामिल लोग, या जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें 51 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा।</p>
<p>अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति के परिवार जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें भी 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। अगर विवाहित जोड़े में से कोई एक या दोनों 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग हैं, तो उन्हें 51 हजार रुपये तक का अनुदान मिलेगा। Haryana News</p>
<h3><strong>आवेदन प्रक्रिया</strong></h3>
<p>लाभार्थी को अपनी बेटी की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। पंजीकरण करने के बाद ही वे योजना के तहत दिए जाने वाले लाभ का दावा कर सकते हैं। Haryana News</p>
<h3><strong>आवश्यक दस्तावेज</strong></h3>
<p>योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को उचित दस्तावेज़, जैसे आय प्रमाण पत्र, बीपीएल सूची में नाम, और विवाह का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>हरियाणा</category>
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                <pubDate>Thu, 26 Feb 2026 15:14:34 +0530</pubDate>
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                <title>Haryana: हरियाणा में बेटियों के लिए खुशखबरी, सरकार देगी 71 हजार रुपये</title>
                                    <description><![CDATA[<p>Haryana News: हरियाणा सरकार द्वारा लोगों के हितों के लिए अनेक योजनाएं चलाई हुई है। इनमें से एक है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। इस योजना के तहत विवाह के समय  आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि विवाह के खर्चों को पूरा करने में उन्हें सहारा मिल सके।</p>
<p>अब से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा, जिन्होंने अपनी शादी का ऑनलाइन पंजीकरण ई-दिशा पोर्टल पर करवाया है। यह पंजीकरण विवाह के छह महीने के भीतर कराना होगा। Haryana News</p>
<p>अनुसूचित जाति और विमुक्त जाति के परिवार जो बीपीएल सूची में शामिल हैं, तो उन्हें 71</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/163449/haryana-good-news-for-daughters-in-haryana-government-will-give"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-09/haryana-vivah-shagun-yojana.jpg" alt=""></a><br /><p>Haryana News: हरियाणा सरकार द्वारा लोगों के हितों के लिए अनेक योजनाएं चलाई हुई है। इनमें से एक है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। इस योजना के तहत विवाह के समय  आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि विवाह के खर्चों को पूरा करने में उन्हें सहारा मिल सके।</p>
<p>अब से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा, जिन्होंने अपनी शादी का ऑनलाइन पंजीकरण ई-दिशा पोर्टल पर करवाया है। यह पंजीकरण विवाह के छह महीने के भीतर कराना होगा। Haryana News</p>
<p>अनुसूचित जाति और विमुक्त जाति के परिवार जो बीपीएल सूची में शामिल हैं, तो उन्हें 71 हजार रुपये का लाभ मिलेगा।</p>
<p>विधवाएं, बेसहारा महिलाएं, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में शामिल लोग, या जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें 51 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा।</p>
<p>अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति के परिवार जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें भी 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। अगर विवाहित जोड़े में से कोई एक या दोनों 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग हैं, तो उन्हें 51 हजार रुपये तक का अनुदान मिलेगा। Haryana News</p>
<h3><strong>आवेदन प्रक्रिया</strong></h3>
<p>लाभार्थी को अपनी बेटी की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। पंजीकरण करने के बाद ही वे योजना के तहत दिए जाने वाले लाभ का दावा कर सकते हैं। Haryana News</p>
<h3><strong>आवश्यक दस्तावेज</strong></h3>
<p>योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को उचित दस्तावेज़, जैसे आय प्रमाण पत्र, बीपीएल सूची में नाम, और विवाह का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।</p>]]></content:encoded>
                
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                <pubDate>Tue, 16 Dec 2025 21:56:57 +0530</pubDate>
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                <title>Haryana: हरियाणा में बेटियों के लिए खुशखबरी, सरकार देगी 71 हजार रुपये</title>
                                    <description><![CDATA[<p>Haryana News: हरियाणा सरकार द्वारा लोगों के हितों के लिए अनेक योजनाएं चलाई हुई है। इनमें से एक है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। इस योजना के तहत विवाह के समय  आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि विवाह के खर्चों को पूरा करने में उन्हें सहारा मिल सके।</p>
<p>अब से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा, जिन्होंने अपनी शादी का ऑनलाइन पंजीकरण ई-दिशा पोर्टल पर करवाया है। यह पंजीकरण विवाह के छह महीने के भीतर कराना होगा। Haryana News</p>
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/162459/haryana-good-news-for-daughters-in-haryana-government-will-give"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-09/haryana-vivah-shagun-yojana.jpg" alt=""></a><br /><p>Haryana News: हरियाणा सरकार द्वारा लोगों के हितों के लिए अनेक योजनाएं चलाई हुई है। इनमें से एक है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। इस योजना के तहत विवाह के समय  आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि विवाह के खर्चों को पूरा करने में उन्हें सहारा मिल सके।</p>
<p>अब से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा, जिन्होंने अपनी शादी का ऑनलाइन पंजीकरण ई-दिशा पोर्टल पर करवाया है। यह पंजीकरण विवाह के छह महीने के भीतर कराना होगा। Haryana News</p>
<p>अनुसूचित जाति और विमुक्त जाति के परिवार जो बीपीएल सूची में शामिल हैं, तो उन्हें 71 हजार रुपये का लाभ मिलेगा।</p>
<p>विधवाएं, बेसहारा महिलाएं, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में शामिल लोग, या जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें 51 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा।</p>
<p>अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति के परिवार जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें भी 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। अगर विवाहित जोड़े में से कोई एक या दोनों 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग हैं, तो उन्हें 51 हजार रुपये तक का अनुदान मिलेगा। Haryana News</p>
<h3><strong>आवेदन प्रक्रिया</strong></h3>
<p>लाभार्थी को अपनी बेटी की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। पंजीकरण करने के बाद ही वे योजना के तहत दिए जाने वाले लाभ का दावा कर सकते हैं। Haryana News</p>
<h3><strong>आवश्यक दस्तावेज</strong></h3>
<p>योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को उचित दस्तावेज़, जैसे आय प्रमाण पत्र, बीपीएल सूची में नाम, और विवाह का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।</p>]]></content:encoded>
                
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                <pubDate>Wed, 03 Dec 2025 20:26:27 +0530</pubDate>
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<p>अब से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा, जिन्होंने अपनी शादी का ऑनलाइन पंजीकरण ई-दिशा पोर्टल पर करवाया है। यह पंजीकरण विवाह के छह महीने के भीतर कराना होगा। Haryana News</p>
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<p>अब से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा, जिन्होंने अपनी शादी का ऑनलाइन पंजीकरण ई-दिशा पोर्टल पर करवाया है। यह पंजीकरण विवाह के छह महीने के भीतर कराना होगा। Haryana News</p>
<p>अनुसूचित जाति और विमुक्त जाति के परिवार जो बीपीएल सूची में शामिल हैं, तो उन्हें 71 हजार रुपये का लाभ मिलेगा।</p>
<p>विधवाएं, बेसहारा महिलाएं, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में शामिल लोग, या जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें 51 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा।</p>
<p>अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति के परिवार जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें भी 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। अगर विवाहित जोड़े में से कोई एक या दोनों 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग हैं, तो उन्हें 51 हजार रुपये तक का अनुदान मिलेगा। Haryana News</p>
<h3><strong>आवेदन प्रक्रिया</strong></h3>
<p>लाभार्थी को अपनी बेटी की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। पंजीकरण करने के बाद ही वे योजना के तहत दिए जाने वाले लाभ का दावा कर सकते हैं। Haryana News</p>
<h3><strong>आवश्यक दस्तावेज</strong></h3>
<p>योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को उचित दस्तावेज़, जैसे आय प्रमाण पत्र, बीपीएल सूची में नाम, और विवाह का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>हरियाणा</category>
                                            <category>राज्य</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 27 Nov 2025 21:02:44 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sandeep Kumar ]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>Haryana: हरियाणा में बेटियों के लिए खुशखबरी, सरकार देगी 71 हजार रुपये</title>
                                    <description><![CDATA[<p>Haryana News: हरियाणा सरकार द्वारा लोगों के हितों के लिए अनेक योजनाएं चलाई हुई है। इनमें से एक है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। इस योजना के तहत विवाह के समय  आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि विवाह के खर्चों को पूरा करने में उन्हें सहारा मिल सके।</p>
<p>अब से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा, जिन्होंने अपनी शादी का ऑनलाइन पंजीकरण ई-दिशा पोर्टल पर करवाया है। यह पंजीकरण विवाह के छह महीने के भीतर कराना होगा। Haryana News</p>
<p>अनुसूचित जाति और विमुक्त जाति के परिवार जो बीपीएल सूची में शामिल हैं, तो उन्हें 71</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/159164/haryana-good-news-for-daughters-in-haryana-government-will-give"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-09/haryana-vivah-shagun-yojana.jpg" alt=""></a><br /><p>Haryana News: हरियाणा सरकार द्वारा लोगों के हितों के लिए अनेक योजनाएं चलाई हुई है। इनमें से एक है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। इस योजना के तहत विवाह के समय  आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि विवाह के खर्चों को पूरा करने में उन्हें सहारा मिल सके।</p>
<p>अब से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा, जिन्होंने अपनी शादी का ऑनलाइन पंजीकरण ई-दिशा पोर्टल पर करवाया है। यह पंजीकरण विवाह के छह महीने के भीतर कराना होगा। Haryana News</p>
<p>अनुसूचित जाति और विमुक्त जाति के परिवार जो बीपीएल सूची में शामिल हैं, तो उन्हें 71 हजार रुपये का लाभ मिलेगा।</p>
<p>विधवाएं, बेसहारा महिलाएं, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में शामिल लोग, या जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें 51 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा।</p>
<p>अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति के परिवार जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें भी 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। अगर विवाहित जोड़े में से कोई एक या दोनों 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग हैं, तो उन्हें 51 हजार रुपये तक का अनुदान मिलेगा। Haryana News</p>
<h3><strong>आवेदन प्रक्रिया</strong></h3>
<p>लाभार्थी को अपनी बेटी की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। पंजीकरण करने के बाद ही वे योजना के तहत दिए जाने वाले लाभ का दावा कर सकते हैं। Haryana News</p>
<h3><strong>आवश्यक दस्तावेज</strong></h3>
<p>योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को उचित दस्तावेज़, जैसे आय प्रमाण पत्र, बीपीएल सूची में नाम, और विवाह का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>हरियाणा</category>
                                            <category>राज्य</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 06 Nov 2025 19:46:22 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sandeep Kumar ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Haryana: हरियाणा में बेटियों के लिए खुशखबरी, सरकार देगी 71 हजार रुपये</title>
                                    <description><![CDATA[<p>Haryana News: हरियाणा सरकार द्वारा लोगों के हितों के लिए अनेक योजनाएं चलाई हुई है। इनमें से एक है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। इस योजना के तहत विवाह के समय  आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि विवाह के खर्चों को पूरा करने में उन्हें सहारा मिल सके।</p>
<p>अब से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा, जिन्होंने अपनी शादी का ऑनलाइन पंजीकरण ई-दिशा पोर्टल पर करवाया है। यह पंजीकरण विवाह के छह महीने के भीतर कराना होगा। Haryana News</p>
<p>अनुसूचित जाति और विमुक्त जाति के परिवार जो बीपीएल सूची में शामिल हैं, तो उन्हें 71</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/155598/haryana-government-will-give-71-thousand-rupees-for-daughters-in"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-09/haryana-vivah-shagun-yojana.jpg" alt=""></a><br /><p>Haryana News: हरियाणा सरकार द्वारा लोगों के हितों के लिए अनेक योजनाएं चलाई हुई है। इनमें से एक है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। इस योजना के तहत विवाह के समय  आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि विवाह के खर्चों को पूरा करने में उन्हें सहारा मिल सके।</p>
<p>अब से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा, जिन्होंने अपनी शादी का ऑनलाइन पंजीकरण ई-दिशा पोर्टल पर करवाया है। यह पंजीकरण विवाह के छह महीने के भीतर कराना होगा। Haryana News</p>
<p>अनुसूचित जाति और विमुक्त जाति के परिवार जो बीपीएल सूची में शामिल हैं, तो उन्हें 71 हजार रुपये का लाभ मिलेगा।</p>
<p>विधवाएं, बेसहारा महिलाएं, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में शामिल लोग, या जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें 51 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा।</p>
<p>अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति के परिवार जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें भी 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। अगर विवाहित जोड़े में से कोई एक या दोनों 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग हैं, तो उन्हें 51 हजार रुपये तक का अनुदान मिलेगा। Haryana News</p>
<h3><strong>आवेदन प्रक्रिया</strong></h3>
<p>लाभार्थी को अपनी बेटी की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। पंजीकरण करने के बाद ही वे योजना के तहत दिए जाने वाले लाभ का दावा कर सकते हैं। Haryana News</p>
<h3><strong>आवश्यक दस्तावेज</strong></h3>
<p>योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को उचित दस्तावेज़, जैसे आय प्रमाण पत्र, बीपीएल सूची में नाम, और विवाह का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>हरियाणा</category>
                                            <category>राज्य</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 21 Sep 2025 17:00:16 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sandeep Kumar ]]></dc:creator>
                            </item>
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                <title>Haryana: हरियाणा में बेटियों के लिए खुशखबरी, सरकार देगी 71 हजार रुपये</title>
                                    <description><![CDATA[<p>Haryana News: हरियाणा सरकार द्वारा लोगों के हितों के लिए अनेक योजनाएं चलाई हुई है। इनमें से एक है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। इस योजना के तहत विवाह के समय  आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि विवाह के खर्चों को पूरा करने में उन्हें सहारा मिल सके।</p>
<p>अब से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा, जिन्होंने अपनी शादी का ऑनलाइन पंजीकरण ई-दिशा पोर्टल पर करवाया है। यह पंजीकरण विवाह के छह महीने के भीतर कराना होगा। Haryana News</p>
<p>अनुसूचित जाति और विमुक्त जाति के परिवार जो बीपीएल सूची में शामिल हैं, तो उन्हें 71</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/154756/haryana-government-will-give-71-thousand-rupees-for-daughters-in"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-09/haryana-vivah-shagun-yojana.jpg" alt=""></a><br /><p>Haryana News: हरियाणा सरकार द्वारा लोगों के हितों के लिए अनेक योजनाएं चलाई हुई है। इनमें से एक है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। इस योजना के तहत विवाह के समय  आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि विवाह के खर्चों को पूरा करने में उन्हें सहारा मिल सके।</p>
<p>अब से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा, जिन्होंने अपनी शादी का ऑनलाइन पंजीकरण ई-दिशा पोर्टल पर करवाया है। यह पंजीकरण विवाह के छह महीने के भीतर कराना होगा। Haryana News</p>
<p>अनुसूचित जाति और विमुक्त जाति के परिवार जो बीपीएल सूची में शामिल हैं, तो उन्हें 71 हजार रुपये का लाभ मिलेगा।</p>
<p>विधवाएं, बेसहारा महिलाएं, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में शामिल लोग, या जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें 51 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा।</p>
<p>अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति के परिवार जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें भी 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। अगर विवाहित जोड़े में से कोई एक या दोनों 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग हैं, तो उन्हें 51 हजार रुपये तक का अनुदान मिलेगा। Haryana News</p>
<h3><strong>आवेदन प्रक्रिया</strong></h3>
<p>लाभार्थी को अपनी बेटी की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। पंजीकरण करने के बाद ही वे योजना के तहत दिए जाने वाले लाभ का दावा कर सकते हैं। Haryana News</p>
<h3><strong>आवश्यक दस्तावेज</strong></h3>
<p>योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को उचित दस्तावेज़, जैसे आय प्रमाण पत्र, बीपीएल सूची में नाम, और विवाह का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>हरियाणा</category>
                                            <category>राज्य</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 10 Sep 2025 11:10:31 +0530</pubDate>
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