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                <title>pension scheme - Swatantra Prabhat</title>
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                <description>pension scheme RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिलना चाहिए-जिलाधिकारी</title>
                                    <description><![CDATA[<div class="ii gt">
<div class="a3s aiL">
<div>
<div>
<div style="text-align:justify;"><strong>सिद्धार्थनगर। </strong>जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता एवं मुख्य विकास अधिकारी  बलराम सिंह की उपस्थिति में शुक्रवार को विकास खण्ड भनवापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नावडीह में ग्राम चौपाल-गांव की समस्या गांव में समाधान कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। </div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">  ग्राम चौपाल-गांव की समस्या गांव में समाधान कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीणों से विभिन्न योजनाओ के बारे में जानकारी प्राप्त की गई तथा समीक्षा की गई। जिलाधिकारी द्वारा ग्रामीणों से जानकारी प्राप्त किया गया कि शासन की योजनाओ की जानकारी मिल रही है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि शासन की योजनाओ का लाभ मिल रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि आज सभी अधिकारी आपके</div>
<div style="text-align:justify;">डीसीएनआरएलएम</div></div></div></div></div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/181087/eligible-people-should-get-the-benefits-of-public-welfare-schemes"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-06/1781272991463.jpg" alt=""></a><br /><div class="ii gt">
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<div>
<div>
<div style="text-align:justify;"><strong>सिद्धार्थनगर। </strong>जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता एवं मुख्य विकास अधिकारी  बलराम सिंह की उपस्थिति में शुक्रवार को विकास खण्ड भनवापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नावडीह में ग्राम चौपाल-गांव की समस्या गांव में समाधान कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। </div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;"> ग्राम चौपाल-गांव की समस्या गांव में समाधान कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीणों से विभिन्न योजनाओ के बारे में जानकारी प्राप्त की गई तथा समीक्षा की गई। जिलाधिकारी द्वारा ग्रामीणों से जानकारी प्राप्त किया गया कि शासन की योजनाओ की जानकारी मिल रही है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि शासन की योजनाओ का लाभ मिल रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि आज सभी अधिकारी आपके ग्राम में आये है आप लोग अपनी समस्याओं के बारे में संबधित विभाग के अधिकारी से सम्पर्क कर निराकरण करा ले।  जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियो को निर्देश दिया कि पात्र लाभार्थियों को सभी योजनाओ का लाभ मिलना चाहिए। पात्र लोगो का आयुष्मान कार्ड बनवाये। आयुष्मान कार्ड से 05 लाख तक का निःशुल्क इलाज की सुविधा है। किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत फसलों के क्षति पूर्ति का भुगतान एवं किसान सम्मान निधि की समस्याओं का निराकरण कराये। कार्यक्रम में मौजूद ग्रामीणों से उन्होंने कहा कि यदि किसी को पेंशन से जुड़ी समस्या है, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन नहीं मिल रही है, तो वे तुरंत जानकारी दें। ब्लॉक स्तर के कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं और समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा जिलाधिकारी ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि महिलाओं को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।जिलाधिकारी ने कहा कि पात्र लाभार्थियो का सत्यापन कराकर पेंशन का लाभ दिया जाये।जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि भारत सरकार/प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही सभी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुॅचाये। इसके किसी भी प्रकार की हीलाहवाली करने पर संबधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। जन्म प्रमाण-पत्र, आय, जाति, निवास प्रमाण-पत्र का आवेदन निर्धारित समय में निस्तारित कराये।आपदा राहत के अन्तर्गत लाभ दिलाये। कृषक दुर्घटना बीमा योजना का लाभ दिलाये। किसान अपना फार्मर रजिस्ट्री करा ले जिससे सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओ का लाभ मिल सके। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी इटवा कुणाल, जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा,</div>
<div style="text-align:justify;">डीसीएनआरएलएम देवनन्दन दूबे, जिला पूर्ति अधिकारी देवेन्द्र प्रताप सिंह, जिला कृषि अधिकारी रविशुकर पाण्डेय, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी गणेश प्रसाद, खण्ड विकास अधिकारी भनवापुर विनोदमणि त्रिपाठी, ग्राम प्रधान व अन्य ब्लाक स्तरीय अधिकारी एवं ग्रामवासी आदि उपस्थित रहे।</div>
</div>
<div class="yj6qo" style="text-align:justify;"> </div>
<div class="adL" style="text-align:justify;"> </div>
</div>
</div>
</div>
<div class="hq gt">
<div class="hp"> </div>
<div class="eqJbab cZD3Qb"></div>
</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>आपका शहर</category>
                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 12 Jun 2026 21:05:26 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Abhinav Shukla]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>Haryana: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब इन लोगों को भी मिलेगी 3000 रुपये पेंशन </title>
                                    <description><![CDATA[<p>Haryana Pension: हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 21 प्रकार के विकलांगों को पेंशन देने की घोषणा की है। इसके तहत थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों को भी 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी।</p>
<p>यह पेंशन केवल उन मरीजों को दी जाएगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम हो और वे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों। इसके अलावा, राज्य सरकार ने दिव्यांग पेंशन नियम में संशोधन की अधिसूचना जारी की है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि पेंशन प्राप्त करने वाले रोगियों का हर साल</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/167522/haryana-big-decision-of-haryana-government-now-these-people-will"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-10/haryana-pension.jpg" alt=""></a><br /><p>Haryana Pension: हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 21 प्रकार के विकलांगों को पेंशन देने की घोषणा की है। इसके तहत थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों को भी 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी।</p>
<p>यह पेंशन केवल उन मरीजों को दी जाएगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम हो और वे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों। इसके अलावा, राज्य सरकार ने दिव्यांग पेंशन नियम में संशोधन की अधिसूचना जारी की है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि पेंशन प्राप्त करने वाले रोगियों का हर साल सिविल सर्जन द्वारा सत्यापन किया जाएगा। Haryana Pension</p>
<p>दिव्यांग पेंशन योजना के लाभ के लिए यह भी आवश्यक है कि रोगी हरियाणा का मूल निवासी हो और तीन साल से राज्य में निवास कर रहा हो। इस योजना का लाभ उन 60 प्रतिशत दिव्यांगों को मिलेगा जो पेंशन के पात्र हैं। Haryana Pension</p>
<h3><strong>इन बीमारियों से ग्रस्त लोगों को मिलेगी पेंशन</strong></h3>
<ol>
<li>लोकोमोटर विकलांगता</li>
<li>कुष्ठ रोगी</li>
<li>सेरेब्रल पाल्सी</li>
<li>मस्कुलर डिस्ट्रॉफी</li>
<li>अंधापन</li>
<li>कम दृष्टि</li>
<li>सुनने की अक्षमता</li>
<li>भाषा विकलांगता</li>
<li>बौद्धिक विकलांगता</li>
<li>विशिष्ट सीखने की विकलांगता</li>
<li>ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार</li>
<li>मानसिक बीमारी</li>
<li>क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां</li>
<li>मल्टीपल स्क्लेरोसिस</li>
<li>पार्किंसंस रोग</li>
<li>स्किल सेल रोग</li>
<li>शारीरिक अपंगता</li>
<li>हीमोफीलिया</li>
<li>थैलेसीमिया</li>
<li>एसिड अटैक पीड़ित</li>
<li>बौना</li>
</ol>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 28 Jan 2026 16:15:11 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sandeep Kumar ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Haryana: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब इन लोगों को भी मिलेगी 3000 रुपये पेंशन </title>
                                    <description><![CDATA[<p>Haryana Pension: हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 21 प्रकार के विकलांगों को पेंशन देने की घोषणा की है। इसके तहत थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों को भी 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी।</p>
<p>यह पेंशन केवल उन मरीजों को दी जाएगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम हो और वे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों। इसके अलावा, राज्य सरकार ने दिव्यांग पेंशन नियम में संशोधन की अधिसूचना जारी की है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि पेंशन प्राप्त करने वाले रोगियों का हर साल</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/165540/haryana-big-decision-of-haryana-government-now-these-people-will"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-10/haryana-pension.jpg" alt=""></a><br /><p>Haryana Pension: हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 21 प्रकार के विकलांगों को पेंशन देने की घोषणा की है। इसके तहत थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों को भी 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी।</p>
<p>यह पेंशन केवल उन मरीजों को दी जाएगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम हो और वे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों। इसके अलावा, राज्य सरकार ने दिव्यांग पेंशन नियम में संशोधन की अधिसूचना जारी की है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि पेंशन प्राप्त करने वाले रोगियों का हर साल सिविल सर्जन द्वारा सत्यापन किया जाएगा। Haryana Pension</p>
<p>दिव्यांग पेंशन योजना के लाभ के लिए यह भी आवश्यक है कि रोगी हरियाणा का मूल निवासी हो और तीन साल से राज्य में निवास कर रहा हो। इस योजना का लाभ उन 60 प्रतिशत दिव्यांगों को मिलेगा जो पेंशन के पात्र हैं। Haryana Pension</p>
<h3><strong>इन बीमारियों से ग्रस्त लोगों को मिलेगी पेंशन</strong></h3>
<ol>
<li>लोकोमोटर विकलांगता</li>
<li>कुष्ठ रोगी</li>
<li>सेरेब्रल पाल्सी</li>
<li>मस्कुलर डिस्ट्रॉफी</li>
<li>अंधापन</li>
<li>कम दृष्टि</li>
<li>सुनने की अक्षमता</li>
<li>भाषा विकलांगता</li>
<li>बौद्धिक विकलांगता</li>
<li>विशिष्ट सीखने की विकलांगता</li>
<li>ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार</li>
<li>मानसिक बीमारी</li>
<li>क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां</li>
<li>मल्टीपल स्क्लेरोसिस</li>
<li>पार्किंसंस रोग</li>
<li>स्किल सेल रोग</li>
<li>शारीरिक अपंगता</li>
<li>हीमोफीलिया</li>
<li>थैलेसीमिया</li>
<li>एसिड अटैक पीड़ित</li>
<li>बौना</li>
</ol>]]></content:encoded>
                
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                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 08 Jan 2026 20:26:07 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sandeep Kumar ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Haryana: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब इन लोगों को भी मिलेगी 3000 रुपये पेंशन </title>
                                    <description><![CDATA[<p>Haryana Pension: हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 21 प्रकार के विकलांगों को पेंशन देने की घोषणा की है। इसके तहत थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों को भी 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी।</p>
<p>यह पेंशन केवल उन मरीजों को दी जाएगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम हो और वे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों। इसके अलावा, राज्य सरकार ने दिव्यांग पेंशन नियम में संशोधन की अधिसूचना जारी की है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि पेंशन प्राप्त करने वाले रोगियों का हर साल</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/164026/haryana-big-decision-of-haryana-government-now-these-people-will"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-10/haryana-pension.jpg" alt=""></a><br /><p>Haryana Pension: हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 21 प्रकार के विकलांगों को पेंशन देने की घोषणा की है। इसके तहत थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों को भी 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी।</p>
<p>यह पेंशन केवल उन मरीजों को दी जाएगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम हो और वे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों। इसके अलावा, राज्य सरकार ने दिव्यांग पेंशन नियम में संशोधन की अधिसूचना जारी की है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि पेंशन प्राप्त करने वाले रोगियों का हर साल सिविल सर्जन द्वारा सत्यापन किया जाएगा। Haryana Pension</p>
<p>दिव्यांग पेंशन योजना के लाभ के लिए यह भी आवश्यक है कि रोगी हरियाणा का मूल निवासी हो और तीन साल से राज्य में निवास कर रहा हो। इस योजना का लाभ उन 60 प्रतिशत दिव्यांगों को मिलेगा जो पेंशन के पात्र हैं। Haryana Pension</p>
<h3><strong>इन बीमारियों से ग्रस्त लोगों को मिलेगी पेंशन</strong></h3>
<ol>
<li>लोकोमोटर विकलांगता</li>
<li>कुष्ठ रोगी</li>
<li>सेरेब्रल पाल्सी</li>
<li>मस्कुलर डिस्ट्रॉफी</li>
<li>अंधापन</li>
<li>कम दृष्टि</li>
<li>सुनने की अक्षमता</li>
<li>भाषा विकलांगता</li>
<li>बौद्धिक विकलांगता</li>
<li>विशिष्ट सीखने की विकलांगता</li>
<li>ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार</li>
<li>मानसिक बीमारी</li>
<li>क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां</li>
<li>मल्टीपल स्क्लेरोसिस</li>
<li>पार्किंसंस रोग</li>
<li>स्किल सेल रोग</li>
<li>शारीरिक अपंगता</li>
<li>हीमोफीलिया</li>
<li>थैलेसीमिया</li>
<li>एसिड अटैक पीड़ित</li>
<li>बौना</li>
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                                                            <category>राज्य</category>
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                <pubDate>Mon, 22 Dec 2025 14:42:25 +0530</pubDate>
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                <title>Haryana: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब इन लोगों को भी मिलेगी 3000 रुपये पेंशन </title>
                                    <description><![CDATA[<p>Haryana Pension: हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 21 प्रकार के विकलांगों को पेंशन देने की घोषणा की है। इसके तहत थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों को भी 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी।</p>
<p>यह पेंशन केवल उन मरीजों को दी जाएगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम हो और वे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों। इसके अलावा, राज्य सरकार ने दिव्यांग पेंशन नियम में संशोधन की अधिसूचना जारी की है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि पेंशन प्राप्त करने वाले रोगियों का हर साल</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/163497/haryana-big-decision-of-haryana-government-now-these-people-will"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-10/haryana-pension.jpg" alt=""></a><br /><p>Haryana Pension: हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 21 प्रकार के विकलांगों को पेंशन देने की घोषणा की है। इसके तहत थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों को भी 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी।</p>
<p>यह पेंशन केवल उन मरीजों को दी जाएगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम हो और वे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों। इसके अलावा, राज्य सरकार ने दिव्यांग पेंशन नियम में संशोधन की अधिसूचना जारी की है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि पेंशन प्राप्त करने वाले रोगियों का हर साल सिविल सर्जन द्वारा सत्यापन किया जाएगा। Haryana Pension</p>
<p>दिव्यांग पेंशन योजना के लाभ के लिए यह भी आवश्यक है कि रोगी हरियाणा का मूल निवासी हो और तीन साल से राज्य में निवास कर रहा हो। इस योजना का लाभ उन 60 प्रतिशत दिव्यांगों को मिलेगा जो पेंशन के पात्र हैं। Haryana Pension</p>
<h3><strong>इन बीमारियों से ग्रस्त लोगों को मिलेगी पेंशन</strong></h3>
<ol>
<li>लोकोमोटर विकलांगता</li>
<li>कुष्ठ रोगी</li>
<li>सेरेब्रल पाल्सी</li>
<li>मस्कुलर डिस्ट्रॉफी</li>
<li>अंधापन</li>
<li>कम दृष्टि</li>
<li>सुनने की अक्षमता</li>
<li>भाषा विकलांगता</li>
<li>बौद्धिक विकलांगता</li>
<li>विशिष्ट सीखने की विकलांगता</li>
<li>ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार</li>
<li>मानसिक बीमारी</li>
<li>क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां</li>
<li>मल्टीपल स्क्लेरोसिस</li>
<li>पार्किंसंस रोग</li>
<li>स्किल सेल रोग</li>
<li>शारीरिक अपंगता</li>
<li>हीमोफीलिया</li>
<li>थैलेसीमिया</li>
<li>एसिड अटैक पीड़ित</li>
<li>बौना</li>
</ol>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 17 Dec 2025 15:56:02 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sandeep Kumar ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Haryana: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब इन लोगों को भी मिलेगी 3000 रुपये पेंशन </title>
                                    <description><![CDATA[<p>Haryana Pension: हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 21 प्रकार के विकलांगों को पेंशन देने की घोषणा की है। इसके तहत थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों को भी 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी।</p>
<p>यह पेंशन केवल उन मरीजों को दी जाएगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम हो और वे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों। इसके अलावा, राज्य सरकार ने दिव्यांग पेंशन नियम में संशोधन की अधिसूचना जारी की है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि पेंशन प्राप्त करने वाले रोगियों का हर साल</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/162432/haryana-big-decision-of-haryana-government-now-these-people-will"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-10/haryana-pension.jpg" alt=""></a><br /><p>Haryana Pension: हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 21 प्रकार के विकलांगों को पेंशन देने की घोषणा की है। इसके तहत थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों को भी 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी।</p>
<p>यह पेंशन केवल उन मरीजों को दी जाएगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम हो और वे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों। इसके अलावा, राज्य सरकार ने दिव्यांग पेंशन नियम में संशोधन की अधिसूचना जारी की है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि पेंशन प्राप्त करने वाले रोगियों का हर साल सिविल सर्जन द्वारा सत्यापन किया जाएगा। Haryana Pension</p>
<p>दिव्यांग पेंशन योजना के लाभ के लिए यह भी आवश्यक है कि रोगी हरियाणा का मूल निवासी हो और तीन साल से राज्य में निवास कर रहा हो। इस योजना का लाभ उन 60 प्रतिशत दिव्यांगों को मिलेगा जो पेंशन के पात्र हैं। Haryana Pension</p>
<h3><strong>इन बीमारियों से ग्रस्त लोगों को मिलेगी पेंशन</strong></h3>
<ol>
<li>लोकोमोटर विकलांगता</li>
<li>कुष्ठ रोगी</li>
<li>सेरेब्रल पाल्सी</li>
<li>मस्कुलर डिस्ट्रॉफी</li>
<li>अंधापन</li>
<li>कम दृष्टि</li>
<li>सुनने की अक्षमता</li>
<li>भाषा विकलांगता</li>
<li>बौद्धिक विकलांगता</li>
<li>विशिष्ट सीखने की विकलांगता</li>
<li>ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार</li>
<li>मानसिक बीमारी</li>
<li>क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां</li>
<li>मल्टीपल स्क्लेरोसिस</li>
<li>पार्किंसंस रोग</li>
<li>स्किल सेल रोग</li>
<li>शारीरिक अपंगता</li>
<li>हीमोफीलिया</li>
<li>थैलेसीमिया</li>
<li>एसिड अटैक पीड़ित</li>
<li>बौना</li>
</ol>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 03 Dec 2025 15:09:02 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sandeep Kumar ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Haryana: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब इन लोगों को भी मिलेगी 3000 रुपये पेंशन </title>
                                    <description><![CDATA[<p>Haryana Pension: हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 21 प्रकार के विकलांगों को पेंशन देने की घोषणा की है। इसके तहत थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों को भी 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी।</p>
<p>यह पेंशन केवल उन मरीजों को दी जाएगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम हो और वे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों। इसके अलावा, राज्य सरकार ने दिव्यांग पेंशन नियम में संशोधन की अधिसूचना जारी की है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि पेंशन प्राप्त करने वाले रोगियों का हर साल</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/160470/haryana-big-decision-of-haryana-government-now-these-people-will"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-10/haryana-pension.jpg" alt=""></a><br /><p>Haryana Pension: हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 21 प्रकार के विकलांगों को पेंशन देने की घोषणा की है। इसके तहत थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों को भी 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी।</p>
<p>यह पेंशन केवल उन मरीजों को दी जाएगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम हो और वे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों। इसके अलावा, राज्य सरकार ने दिव्यांग पेंशन नियम में संशोधन की अधिसूचना जारी की है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि पेंशन प्राप्त करने वाले रोगियों का हर साल सिविल सर्जन द्वारा सत्यापन किया जाएगा। Haryana Pension</p>
<p>दिव्यांग पेंशन योजना के लाभ के लिए यह भी आवश्यक है कि रोगी हरियाणा का मूल निवासी हो और तीन साल से राज्य में निवास कर रहा हो। इस योजना का लाभ उन 60 प्रतिशत दिव्यांगों को मिलेगा जो पेंशन के पात्र हैं। Haryana Pension</p>
<h3><strong>इन बीमारियों से ग्रस्त लोगों को मिलेगी पेंशन</strong></h3>
<ol>
<li>लोकोमोटर विकलांगता</li>
<li>कुष्ठ रोगी</li>
<li>सेरेब्रल पाल्सी</li>
<li>मस्कुलर डिस्ट्रॉफी</li>
<li>अंधापन</li>
<li>कम दृष्टि</li>
<li>सुनने की अक्षमता</li>
<li>भाषा विकलांगता</li>
<li>बौद्धिक विकलांगता</li>
<li>विशिष्ट सीखने की विकलांगता</li>
<li>ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार</li>
<li>मानसिक बीमारी</li>
<li>क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां</li>
<li>मल्टीपल स्क्लेरोसिस</li>
<li>पार्किंसंस रोग</li>
<li>स्किल सेल रोग</li>
<li>शारीरिक अपंगता</li>
<li>हीमोफीलिया</li>
<li>थैलेसीमिया</li>
<li>एसिड अटैक पीड़ित</li>
<li>बौना</li>
</ol>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 15 Nov 2025 21:59:36 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sandeep Kumar ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Pension Scheme:  केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत, सरकार ने किया ये ऐलान </title>
                                    <description><![CDATA[<p></p>
<p><span class="cf0"><strong>Pension Scheme:</strong> केंद्र</span> <span class="cf0">सरकार</span> <span class="cf0">ने</span> <span class="cf0">करोड़ों</span> <span class="cf0">केंद्रीय</span> <span class="cf0">सरकारी</span> <span class="cf0">कर्मचारियों</span> <span class="cf0">और</span> <span class="cf0">पेंशनधारकों</span> <span class="cf0">को</span> <span class="cf0">बड़ी</span> <span class="cf0">राहत</span> <span class="cf0">दी</span> <span class="cf0">है</span><span class="cf0">। </span><span class="cf0">सरकार</span> <span class="cf0">ने</span> <span class="cf0">स्पष्ट</span> <span class="cf0">किया</span> <span class="cf0">है</span> <span class="cf0">कि</span> <span class="cf0">एक</span> <span class="cf0">बार</span> <span class="cf0">तय</span> <span class="cf0">की</span> <span class="cf0">गई</span> <span class="cf0">पेंशन</span> <span class="cf0">या</span> <span class="cf0">पारिवारिक</span> <span class="cf0">पेंशन</span> <span class="cf0">को</span> <span class="cf0">घटाया</span> <span class="cf0">नहीं</span> <span class="cf0">जा</span> <span class="cf0">सकेगा</span><span class="cf0">, </span><span class="cf0">जब</span> <span class="cf0">तक</span> <span class="cf0">कि</span> <span class="cf0">उसमें</span> <span class="cf0">कोई</span> <span class="cf0">स्पष्ट</span> <span class="cf0">लेखन</span> <span class="cf0">या</span> <span class="cf0">गणना</span><span class="cf0"> संबंधी गलती न पाई जाए। यह आदेश कर्मचारी, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाले पेंशन एवं </span><span class="cf0">पेंशनभोगी</span><span class="cf0"> कल्याण विभाग (</span><span class="cf1">DoPPW</span><span class="cf1">) </span><span class="cf0">द्वारा 30 </span><span class="cf0">अक्टूबर</span><span class="cf0"> 2025 को जारी किया गया है।</span></p>
<p><strong><span class="cf1">DoPPW</span> <span class="cf0">की मंजूरी अनिवार्य</span></strong></p>
<p><span class="cf0">नई व्यवस्था के अनुसार, यदि किसी पेंशन या पारिवारिक पेंशन में कोई त्रुटि दो साल</span></p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/159040/pension-scheme-big-relief-for-central-employees-and-pensioners-government"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-11/news---2025-11-05t170708.994.jpg" alt=""></a><br /><p></p>
<p><span class="cf0"><strong>Pension Scheme:</strong> केंद्र</span> <span class="cf0">सरकार</span> <span class="cf0">ने</span> <span class="cf0">करोड़ों</span> <span class="cf0">केंद्रीय</span> <span class="cf0">सरकारी</span> <span class="cf0">कर्मचारियों</span> <span class="cf0">और</span> <span class="cf0">पेंशनधारकों</span> <span class="cf0">को</span> <span class="cf0">बड़ी</span> <span class="cf0">राहत</span> <span class="cf0">दी</span> <span class="cf0">है</span><span class="cf0">। </span><span class="cf0">सरकार</span> <span class="cf0">ने</span> <span class="cf0">स्पष्ट</span> <span class="cf0">किया</span> <span class="cf0">है</span> <span class="cf0">कि</span> <span class="cf0">एक</span> <span class="cf0">बार</span> <span class="cf0">तय</span> <span class="cf0">की</span> <span class="cf0">गई</span> <span class="cf0">पेंशन</span> <span class="cf0">या</span> <span class="cf0">पारिवारिक</span> <span class="cf0">पेंशन</span> <span class="cf0">को</span> <span class="cf0">घटाया</span> <span class="cf0">नहीं</span> <span class="cf0">जा</span> <span class="cf0">सकेगा</span><span class="cf0">, </span><span class="cf0">जब</span> <span class="cf0">तक</span> <span class="cf0">कि</span> <span class="cf0">उसमें</span> <span class="cf0">कोई</span> <span class="cf0">स्पष्ट</span> <span class="cf0">लेखन</span> <span class="cf0">या</span> <span class="cf0">गणना</span><span class="cf0"> संबंधी गलती न पाई जाए। यह आदेश कर्मचारी, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाले पेंशन एवं </span><span class="cf0">पेंशनभोगी</span><span class="cf0"> कल्याण विभाग (</span><span class="cf1">DoPPW</span><span class="cf1">) </span><span class="cf0">द्वारा 30 </span><span class="cf0">अक्टूबर</span><span class="cf0"> 2025 को जारी किया गया है।</span></p>
<p><strong><span class="cf1">DoPPW</span> <span class="cf0">की मंजूरी अनिवार्य</span></strong></p>
<p><span class="cf0">नई व्यवस्था के अनुसार, यदि किसी पेंशन या पारिवारिक पेंशन में कोई त्रुटि दो साल से अधिक समय बाद पाई जाती है, तो उसे घटाने से पहले </span><span class="cf1">DoPPW</span> <span class="cf0">से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। विभाग </span><span class="cf0">ने</span><span class="cf0"> स्पष्ट किया है कि एक बार पेंशन या पारिवारिक पेंशन को </span><span class="cf1">CCS (</span><span class="cf1">Pension</span><span class="cf1">) </span><span class="cf1">Rules</span><span class="cf1">, 2021 </span><span class="cf0">के नियम 66(1) के तहत अधिकृत कर दिया गया, तो इसे केवल </span><span class="cf0">क्लेरिकल</span><span class="cf0"> गलती पाए जाने पर ही संशोधित किया जा सकेगा।</span></p>
<p><strong><span class="cf0">गलती से ज्यादा पेंशन मिलने की स्थिति</span></strong></p>
<p><span class="cf1">DoPPW</span> <span class="cf0">ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी </span><span class="cf0">पेंशनर</span><span class="cf0"> को गलती से ज्यादा भुगतान हुआ है और यह उसकी गलत जानकारी या किसी त्रुटि के कारण नहीं है, तो संबंधित मंत्रालय को तय करना होगा कि राशि वापस ली जाए या माफ की जाए। अगर वसूली का निर्णय लिया जाता है, तो </span><span class="cf0">पेंशनर</span><span class="cf0"> को दो महीने का नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के बाद भी अगर राशि वापस नहीं होती, तो इसे भविष्य की पेंशन किस्तों से वसूला जा सकता है।</span></p>
<p><strong><span class="cf0">नियमों का सख्त पालन जरूरी</span></strong></p>
<p><span class="cf0">पेंशन विभाग ने सभी मंत्रालयों और विभागों को इस आदेश का अनिवार्य पालन करने का निर्देश दिया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इसे सभी शाखाओं और पेंशन </span><span class="cf0">सेक्शनों</span><span class="cf0"> तक पहुँचाया जाए, ताकि भविष्य में किसी </span><span class="cf0">पेंशनर</span><span class="cf0"> को अनावश्यक असुविधा का सामना न करना पड़े।</span></p>
<p></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>देश</category>
                                    

                <link>https://www.swatantraprabhat.com/article/159040/pension-scheme-big-relief-for-central-employees-and-pensioners-government</link>
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                <pubDate>Wed, 05 Nov 2025 17:07:33 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sandeep Kumar ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Pension Scheme: अटल पेंशन योजना को लेकर बड़ी अपडेट, सरकार ने बदले ये नियम </title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>Pension Scheme:</strong> अटल पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने अटल पेंशन योजना को लेकर नियमों में बदलाव कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, 1 अक्‍टूबर 2025 से PFRDA ने प्रभावी नया रजिस्‍ट्रेशन फॉर्म पेश किया है।</p>
<p>मिली जानकारी के अनुसार, डाक विभाग के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब नए रजिस्‍ट्रेशन के लिए सिर्फ संशोधित APY फॉर्म ही स्‍वीकार किया जाएगा। 30 सितंबर तक पुराना फॉर्म मान्‍य था, लेकिन 1 अक्‍टूबर से नया रजिस्‍ट्रेशन फॉर्म ही लिया जाएगा। साथ ही 1 अक्‍टूबर से NPS, UPS और APY में नए</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/157686/pension-scheme-big-update-regarding-atal-pension-scheme-government-changed"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-10/latest-news---2025-10-19t100311.343.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>Pension Scheme:</strong> अटल पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने अटल पेंशन योजना को लेकर नियमों में बदलाव कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, 1 अक्‍टूबर 2025 से PFRDA ने प्रभावी नया रजिस्‍ट्रेशन फॉर्म पेश किया है।</p>
<p>मिली जानकारी के अनुसार, डाक विभाग के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब नए रजिस्‍ट्रेशन के लिए सिर्फ संशोधित APY फॉर्म ही स्‍वीकार किया जाएगा। 30 सितंबर तक पुराना फॉर्म मान्‍य था, लेकिन 1 अक्‍टूबर से नया रजिस्‍ट्रेशन फॉर्म ही लिया जाएगा। साथ ही 1 अक्‍टूबर से NPS, UPS और APY में नए चार्ज भी लागू होंगे। Atal Pension Yojana</p>
<p>जानकारी के मुताबिक, डाक विभाग ने कहा कि पुराना फॉर्म अब बंद कर दिया गया है और अब यह पेंशन योजना के लिए केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA), प्रोटीन (पूर्व में NSDL) के माध्यम से जमा करने के लिए मान्य नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार, इस कदम का उद्देश्‍य कस्‍टमर्स ऑनबोर्डिंग प्रॉसेस को सरल बनाना, डेटा कलेक्‍शन में ज्‍यादा सटीकता लाना और नियामक मानदंडों का अनुपालन कराना है। Atal Pension Yojana</p>
<p>मिली जानकारी के अनुसार, 26 सितंबर, 2025 के आदेश में कहा गया है कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के लेटेस्‍ट एडिशन के अनुरूप, डाक विभाग (DOP) के तहत मौजूदा एपीवाई फॉर्म को संशोधित किया गया है। Atal Pension Yojana</p>
<p>जानकारी के मुताबिक, अपडेट सब्सक्राइबर रजिस्‍ट्रेशन फॉर्म तत्काल संदर्भ और कार्रवाई के लिए उपलब्‍ध हैं। ऑफलाइन यूजर्स के लिए भी डाक विभाग ने कहा कि पुराने फॉर्म की जगह नए फॉर्म ही मान्‍य किए जाएंगे। ऐसे में नए फॉर्म का ही इस्‍तेमाल करें। </p>
<p><strong>क्‍या है खास? </strong></p>
<p>जानकारी के मुताबिक, अपडेट APY रजिस्‍ट्रेशन फॉर्म में सबसे बड़ा बदलाव एक अनिवार्य  FATCA/CRS घोषणा पत्र है, जो विदेशी नागरिकता या टैक्‍सपेयर्स की पहचान करने में मदद करता है। Atal Pension Yojana </p>
<p>मिली जानकारी के अनुसार, यह रजिस्‍ट्रेशन APY नॉमिनेशन प्रॉसेस को इंटरनेशनल टैक्‍स अनुपालन मानदंडों के अनुरूप बनाता है और यह तय करता है कि केवल निवासी भारतीय नागरिक ही पोस्‍ट ऑफिस के माध्‍यम से APY अकाउंट खोल सकें। </p>
<p><strong>नया चार्ज</strong></p>
<p>मिली जानकारी के अनुसार, PFRDA ने नेशनल पेंशन सिस्‍टम (NPS), अटल पेंशन योजना (APY), NPS लाइट और यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) के तहत केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंशियों (CRA) द्वारा दी जाने वाली सर्विस के लिए संशोधित शुल्‍क संरचना का भी ऐलान किया है। नई दरें 1 अक्‍टूबर से लागू हो गई हैं। Atal Pension Yojana </p>
<p>जानकारी के मुताबिक, सरकारी सेक्‍टर के लिए E-PRAN Kit के लिए PRAN खोलने का चार्ज 18 रुपये और फिजिकल कार्ड के लिए 40 रुपये है, जबकि सालाना मेंटिनेंस के लिए चार्ज 100 रुपये तय किया गया है। APY और NPS लाइट अकाउंट पर PRAN खोलने और मेंटेन के लिए 15 से 15 रुपये का चार्ज लगेगा। </p>
<p>मिली जानकारी के अनुसार, प्राइवेट सेक्‍टर में AMC  स्‍लैब बेस्‍ड चार्ज रखे गए हैं। 2 लाख रुपये तक के बैलेंस के लिए 100 रुपये से लेकर 50 लाख रुपये से ज्‍यादा के बैलेंस के लिए 500 रुपये तक है। सभी ट्रांजेक्‍शन चार्ज '0' हैं। Atal Pension Yojana</p>
<p><strong>क्‍या है योजना? </strong></p>
<p>जानकारी के मुताबिक, साल 2015 में शुरू की गई अटल पेंशन योजना एक सरकार समर्थित सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो लोगों को 60 वर्ष का हो जाने के बाद 1,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति माह तक की न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है। Atal Pension Yojana</p>
<p>मिली जानकारी के अनुसार, पेंशन राशि कस्‍टमर्स की एंट्री के समय की उम्र और संचय चरण के दौरान मासिक अंशदान के स्तर पर निर्भर करती है। यह योजना खासतौर से असंगठित सेक्‍टर के उन कामगारों के लिए शुरू किया गया है, जिनके पास औपचारिक पेंशन कवरेज नहीं है। </p>
<p>मिली जानकारी के अनुसार, 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है। बशर्ते उसके पास बचत बैंक या डाकघर खाता हो और 1 अक्टूबर, 2022 या उसके बाद आयकरदाता न हो। Atal Pension Yojana</p>
<p>जानकारी के मुताबिक, नियमित अपडेट और डिटेल पाने के लिए कस्‍टमर्स को अपने आधार नंबर और मोबाइल नंबर को अपने APY अकाउंट से लिंक करना होगा। अटल पेंशन योजना के तहत 8 करोड़ से ज्‍यादा सब्‍सक्राइबर्स हैं।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 19 Oct 2025 10:03:30 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sandeep Kumar ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Haryana: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब इन लोगों को भी मिलेगी 3000 रुपये पेंशन </title>
                                    <description><![CDATA[<p>Haryana Pension: हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 21 प्रकार के विकलांगों को पेंशन देने की घोषणा की है। इसके तहत थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों को भी 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी।</p>
<p>यह पेंशन केवल उन मरीजों को दी जाएगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम हो और वे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों। इसके अलावा, राज्य सरकार ने दिव्यांग पेंशन नियम में संशोधन की अधिसूचना जारी की है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि पेंशन प्राप्त करने वाले रोगियों का हर साल</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/157076/haryana-big-decision-of-haryana-government-now-these-people-will"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-10/haryana-pension.jpg" alt=""></a><br /><p>Haryana Pension: हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 21 प्रकार के विकलांगों को पेंशन देने की घोषणा की है। इसके तहत थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों को भी 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी।</p>
<p>यह पेंशन केवल उन मरीजों को दी जाएगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम हो और वे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों। इसके अलावा, राज्य सरकार ने दिव्यांग पेंशन नियम में संशोधन की अधिसूचना जारी की है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि पेंशन प्राप्त करने वाले रोगियों का हर साल सिविल सर्जन द्वारा सत्यापन किया जाएगा। Haryana Pension</p>
<p>दिव्यांग पेंशन योजना के लाभ के लिए यह भी आवश्यक है कि रोगी हरियाणा का मूल निवासी हो और तीन साल से राज्य में निवास कर रहा हो। इस योजना का लाभ उन 60 प्रतिशत दिव्यांगों को मिलेगा जो पेंशन के पात्र हैं। Haryana Pension</p>
<h3>इन बीमारियों से ग्रस्त लोगों को मिलेगी पेंशन</h3>
<ol>
<li>लोकोमोटर विकलांगता</li>
<li>कुष्ठ रोगी</li>
<li>सेरेब्रल पाल्सी</li>
<li>मस्कुलर डिस्ट्रॉफी</li>
<li>अंधापन</li>
<li>कम दृष्टि</li>
<li>सुनने की अक्षमता</li>
<li>भाषा विकलांगता</li>
<li>बौद्धिक विकलांगता</li>
<li>विशिष्ट सीखने की विकलांगता</li>
<li>ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार</li>
<li>मानसिक बीमारी</li>
<li>क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां</li>
<li>मल्टीपल स्क्लेरोसिस</li>
<li>पार्किंसंस रोग</li>
<li>स्किल सेल रोग</li>
<li>शारीरिक अपंगता</li>
<li>हीमोफीलिया</li>
<li>थैलेसीमिया</li>
<li>एसिड अटैक पीड़ित</li>
<li>बौना</li>
</ol>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 11 Oct 2025 10:41:56 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sandeep Kumar ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Haryana: हरियाणा में इन लोगों को भी हर महीने मिलेगी 3000 रुपये पेंशन, सीएम सैनी ने किया ऐलान</title>
                                    <description><![CDATA[<p>Haryana Pension: हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 21 प्रकार के विकलांगों को पेंशन देने की घोषणा की है। इसके तहत थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों को भी 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी।</p><p>यह पेंशन केवल उन मरीजों को दी जाएगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम हो और वे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों। इसके अलावा, राज्य सरकार ने दिव्यांग पेंशन नियम में संशोधन की अधिसूचना जारी की है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि पेंशन प्राप्त करने वाले रोगियों का हर साल</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/154627/in-haryana-haryana-these-people-will-also-get-a-pension"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-09/news-2025-07-15t144230.216-780x470.webp" alt=""></a><br /><p>Haryana Pension: हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 21 प्रकार के विकलांगों को पेंशन देने की घोषणा की है। इसके तहत थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों को भी 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी।</p><p>यह पेंशन केवल उन मरीजों को दी जाएगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम हो और वे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों। इसके अलावा, राज्य सरकार ने दिव्यांग पेंशन नियम में संशोधन की अधिसूचना जारी की है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि पेंशन प्राप्त करने वाले रोगियों का हर साल सिविल सर्जन द्वारा सत्यापन किया जाएगा। Haryana Pension</p><p>दिव्यांग पेंशन योजना के लाभ के लिए यह भी आवश्यक है कि रोगी हरियाणा का मूल निवासी हो और तीन साल से राज्य में निवास कर रहा हो। इस योजना का लाभ उन 60 प्रतिशत दिव्यांगों को मिलेगा जो पेंशन के पात्र हैं। Haryana Pension</p><h3>इन बीमारियों से ग्रस्त लोगों को मिलेगी पेंशन</h3><ol><li>लोकोमोटर विकलांगता</li><li>कुष्ठ रोगी</li><li>सेरेब्रल पाल्सी</li><li>मस्कुलर डिस्ट्रॉफी</li><li>अंधापन</li><li>कम दृष्टि</li><li>सुनने की अक्षमता</li><li>भाषा विकलांगता</li><li>बौद्धिक विकलांगता</li><li>विशिष्ट सीखने की विकलांगता</li><li>ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार</li><li>मानसिक बीमारी</li><li>क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां</li><li>मल्टीपल स्क्लेरोसिस</li><li>पार्किंसंस रोग</li><li>स्किल सेल रोग</li><li>शारीरिक अपंगता</li><li>हीमोफीलिया</li><li>थैलेसीमिया</li><li>एसिड अटैक पीड़ित</li><li>बौना</li></ol>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 07 Sep 2025 11:02:05 +0530</pubDate>
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