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                <title>sarpanch suspended - Swatantra Prabhat</title>
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                <description>sarpanch suspended RSS Feed</description>
                
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                <title>Haryana: हरियाणा में DC ने महिला सरपंच को किया सस्पेंड, जानें पूरा मामला </title>
                                    <description><![CDATA[<p></p>
<p><span class="cf0">Haryana News: हरियाणा में हांसी खंड प्रथम के गांव ढाणी पुरिया की सरपंच भतेरी देवी को डीसी अनीश यादव ने निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। उनके खिलाफ शिकायत में आरोप लगाए गए थे कि उनकी आठवीं कक्षा की मार्कशीट फर्जी है। डीसी के आदेश के बाद जिला पंचायती राज विभाग और जिला शिक्षा विभाग ने मामले की जांच की।</span></p>
<p><span class="cf0">ढाणी पुरिया निवासी बजरंग ने जून महीने में प्रशासन को शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरपंच के पास आठवीं की मार्कशीट असली नहीं है। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों पक्षों को कई बार पूछताछ के</span></p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/160686/haryana-dc-suspended-woman-sarpanch-in-haryana-know-the-whole"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-11/haryana-sarpanch-suspended.jpg" alt=""></a><br /><p></p>
<p><span class="cf0">Haryana News: हरियाणा में हांसी खंड प्रथम के गांव ढाणी पुरिया की सरपंच भतेरी देवी को डीसी अनीश यादव ने निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। उनके खिलाफ शिकायत में आरोप लगाए गए थे कि उनकी आठवीं कक्षा की मार्कशीट फर्जी है। डीसी के आदेश के बाद जिला पंचायती राज विभाग और जिला शिक्षा विभाग ने मामले की जांच की।</span></p>
<p><span class="cf0">ढाणी पुरिया निवासी बजरंग ने जून महीने में प्रशासन को शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरपंच के पास आठवीं की मार्कशीट असली नहीं है। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों पक्षों को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया और सरपंच को कई नोटिस भेजे।</span></p>
<p><span class="cf0">भतेरी देवी से उनकी आठवीं कक्षा पास करने के संबंध में 6 सामान्य प्रश्न पूछे गए, लेकिन अधिकारियों को उनके उत्तर संतोषजनक नहीं लगे। सरपंच ने सितंबर में प्रशासन के सामने अपने पक्ष में कहा कि उन्होंने वर्ष 1987-88 में हिसार के किसी निजी स्कूल से मिडिल क्लास पास की थी।</span></p>
<p><span class="cf0">जांच कमेटी ने 10 नवंबर को सबूत के साथ सरपंच को पूछताछ के लिए बुलाया। लेकिन अंतिम सुनवाई में भतेरी देवी आठवीं कक्षा पास होने का कोई सबूत पेश नहीं कर पाईं।</span></p>
<p><span class="cf0">इसके बाद डीसी ने भतेरी देवी को सरपंच पद से निलंबित करने के आदेश जारी किए। साथ ही पंचायती कार्य का सारा रिकॉर्ड ग्राम पंचायत के बहुमत वाले पंच को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।</span></p>
<p></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>हरियाणा</category>
                                            <category>राज्य</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 18 Nov 2025 12:29:47 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sandeep Kumar ]]></dc:creator>
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                <title>Haryana: हरियाणा में महिला सरपंच को किया गया सस्पेंड, जानें क्या है वजह </title>
                                    <description><![CDATA[<p>Haryana News: हरियाणा के जिला कैथल प्रशासन ने नियमों के उल्लंघन पर सख्त कदम उठाते हुए राजौंद खंड के गांव किछाना की महिला सरपंच सुमन को सरपंच पद से बर्खास्त कर दिया है। जांच में पाया गया कि सुमन ग्राम पंचायत की सरपंच होने के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग में आशा वर्कर के रूप में भी कार्यरत थीं और दोनों पदों से मानदेय प्राप्त कर रही थीं। जबकि पंचायती राज अधिनियम के अनुसार एक व्यक्ति एक ही सरकारी पद पर कार्य कर सकता है, और यह स्थिति नियमों के विपरीत है।</p>
<p>जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी (DDPO) कार्यालय को इस संदर्भ</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/154551/haryana-haryana-woman-sarpanch-know-what-is-the-reason"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-09/sarpanch-suspended.jpg" alt=""></a><br /><p>Haryana News: हरियाणा के जिला कैथल प्रशासन ने नियमों के उल्लंघन पर सख्त कदम उठाते हुए राजौंद खंड के गांव किछाना की महिला सरपंच सुमन को सरपंच पद से बर्खास्त कर दिया है। जांच में पाया गया कि सुमन ग्राम पंचायत की सरपंच होने के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग में आशा वर्कर के रूप में भी कार्यरत थीं और दोनों पदों से मानदेय प्राप्त कर रही थीं। जबकि पंचायती राज अधिनियम के अनुसार एक व्यक्ति एक ही सरकारी पद पर कार्य कर सकता है, और यह स्थिति नियमों के विपरीत है।</p>
<p>जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी (DDPO) कार्यालय को इस संदर्भ में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सुमन को 7 दिन के भीतर जवाब देने के लिए नोटिस भेजा गया। लेकिन निर्धारित समयसीमा बीतने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (BDPO) को जांच का जिम्मा सौंपा गया। जांच रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि होने के बाद जिला विकास एवं पंचायत विभाग ने महिला सरपंच को पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया।</p>
<p>इस मामले में DDPO रितु लाठर ने जानकारी दी कि विभाग ने शिकायत मिलने पर नियमानुसार पूरी प्रक्रिया का पालन किया। जांच में दोषी पाए जाने और जवाब नहीं देने की स्थिति में सरपंच पद से हटाने की कार्रवाई की गई। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि ग्राम पंचायत में बहुमत प्राप्त किसी पंच को अस्थायी रूप से कार्यभार सौंपा जाए, ताकि विकास कार्य प्रभावित न हों।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>हरियाणा</category>
                                            <category>राज्य</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 05 Sep 2025 16:06:13 +0530</pubDate>
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