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                <title>haryana ADA bharti - Swatantra Prabhat</title>
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                <title>Haryana: हरियाणा में ADA भर्ती परीक्षा के सिलेबस में बदलाव पर विवाद, हाईकोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस</title>
                                    <description><![CDATA[<p>Haryana News: हरियाणा में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी (ADA) की भर्ती प्रक्रिया में हाल ही में किए गए बदलावों को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उस याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें परीक्षा के सिलेबस को अचानक पूरी तरह बदलने को चुनौती दी गई है।</p>
<p>पहले ADA की स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम मुख्य रूप से कानून से जुड़े विषयों पर आधारित था, लेकिन अब इसे पूरी तरह सामान्य ज्ञान आधारित कर दिया गया है। नए सिलेबस में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय और विश्व</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/154418/controversy-over-change-in-syllabus-of-ada-recruitment-exam-in"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-09/haryana-ada-bharti.jpg" alt=""></a><br /><p>Haryana News: हरियाणा में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी (ADA) की भर्ती प्रक्रिया में हाल ही में किए गए बदलावों को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उस याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें परीक्षा के सिलेबस को अचानक पूरी तरह बदलने को चुनौती दी गई है।</p>
<p>पहले ADA की स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम मुख्य रूप से कानून से जुड़े विषयों पर आधारित था, लेकिन अब इसे पूरी तरह सामान्य ज्ञान आधारित कर दिया गया है। नए सिलेबस में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय और विश्व भूगोल, भारतीय संस्कृति, भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था, सामान्य मानसिक क्षमता, तर्कशक्ति, अंकगणित, डाटा इंटरप्रिटेशन और हरियाणा सामान्य ज्ञान एवं इतिहास जैसे विषय शामिल किए गए हैं, जबकि कानून से जुड़े सभी विषयों को पूरी तरह हटा दिया गया है।</p>
<p>इस बदलाव को लेकर जस्टिस संदीप मौदगिल की अदालत ने हरियाणा सरकार, हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) और अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता, जो कि विधि स्नातक हैं, ने कोर्ट में दलील दी कि परीक्षा का पैटर्न बिना किसी ठोस या तार्किक आधार के बदला गया है और यह बदलाव भर्ती नियमों और संविधान के अनुच्छेद 320 के तहत हरियाणा सरकार व एचपीएससी के बीच उचित परामर्श के बिना किया गया है।</p>
<p>याचिका में यह भी कहा गया है कि नया सिलेबस उन अधिवक्ताओं के साथ अन्याय करता है, जो कानून के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं, क्योंकि उनके पास सामान्य ज्ञान या गणितीय क्षमता की उतनी तैयारी नहीं होती जितनी कि कानून विषयों की। इससे उनकी प्रतियोगिता में हिस्सेदारी प्रभावित हो सकती है।</p>
<p>याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि स्क्रीनिंग परीक्षा का उद्देश्य केवल योग्य उम्मीदवारों को छांटना होता है, और इसके लिए मापदंड तार्किक और न्यायसंगत होने चाहिए, लेकिन वर्तमान बदलाव इन मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>हरियाणा</category>
                                            <category>राज्य</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 03 Sep 2025 12:01:13 +0530</pubDate>
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