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                <title>ojha khad or beej bhandar - Swatantra Prabhat</title>
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                <title>ओझा खाद व बीज भण्डार के खिलाफ कार्रवाई के लिए संयुक्त कृषि निदेशक ने दिया निर्देश</title>
                                    <description><![CDATA[<div class="ii gt">
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<div><strong>बस्ती। </strong>बस्ती जिले के कप्तानगंज शासन एवं कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार दिनांक - 23.08.2025 को कृषि विभाग के अधिकारियों की टीम द्वारा विकास खण्ड कप्तानगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत-बैहार में 01 मी0टन से अधिक क्रय करने वाले कृषकों की जांच की गयी । साथ में जिला कृषि अधिकारी, बस्ती उपस्थि रहे। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नांकित कृषकों की जाँच की गयी है:-1. दीपक ओझा पुत्र  राम बहाल ओझा के नाम से 46 बोरी उर्वरक (यूरिया एवं फास्फेटिक) विक्रेता में0 ओझा खाद भण्डार, बैहार द्वारा विक्रय किये जाने का सत्यापन किये जाने पर कृषक ओझा ने बताया कि उनके द्वारा 27</div></div></div></div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/154061/joint-agriculture-director-directed-for-action-against-ojha-manure-and"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-08/img-20250824-wa0229-(1).jpg" alt=""></a><br /><div class="ii gt">
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<div>
<div><strong>बस्ती। </strong>बस्ती जिले के कप्तानगंज शासन एवं कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार दिनांक - 23.08.2025 को कृषि विभाग के अधिकारियों की टीम द्वारा विकास खण्ड कप्तानगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत-बैहार में 01 मी0टन से अधिक क्रय करने वाले कृषकों की जांच की गयी । साथ में जिला कृषि अधिकारी, बस्ती उपस्थि रहे। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नांकित कृषकों की जाँच की गयी है:-1. दीपक ओझा पुत्र  राम बहाल ओझा के नाम से 46 बोरी उर्वरक (यूरिया एवं फास्फेटिक) विक्रेता में0 ओझा खाद भण्डार, बैहार द्वारा विक्रय किये जाने का सत्यापन किये जाने पर कृषक ओझा ने बताया कि उनके द्वारा 27 बोरी उर्वरक (यूरिया एवं फास्फेटिक) का क्रय किया गया है तथा इनके पास कुल लगभग 10 एकड़ भूमि बतायी गयी।</div>
<div> </div>
<div>2. शिव बहाल ओझा पुत्र बिरजू के नाम से 47 बोरी उर्वरक (यूरिया एवं फास्फेटिक) विक्रेता में0 ओझा खाद भण्डार, बैहार द्वारा विक्रय किये जाने का सत्यापन किये जाने पर कृषक ओझा ने बताया कि उनके द्वारा 06 बोरी उर्वरक (यूरिया एवं फास्फेटिक) का क्रय किया गया है तथा इनके पास कुल लगभग 03 एकड़ भूमि बतायी गयी। 3. लल्लू प्रसाद पुत्र  वंषराज के नाम से 50 बोरी उर्वरक (यूरिया एवं फास्फेटिक) विक्रेता में0 ओझा खाद भण्डार, बैहार द्वारा विक्रय किये जाने का सत्यापन किये जाने पर कृषक लल्लू प्रसाद ने बताया कि उनके द्वारा 10 बोरी उर्वरक (यूरिया एवं फास्फेटिक) का क्रय किया गया है तथा इनके पास कुल लगभग 02 एकड़ भूमि बतायी गयी।</div>
<div> </div>
<div>4 राम ख्याल ओझा के नाम से 49 बोरी उर्वरक (यूरिया एवं फास्फेटिक) विक्रेता में0 ओझा खाद भण्डार, बैहार द्वारा विक्रय किये जाने का सत्यापन किये जाने पर उर्वक विक्रेता द्वारा बताया गया कि वह पिता के नाम से उर्वरक पी0ओ0एस0 मशीन से खारिज किया गया है। मेरे पिता जी के नाम 04 एकड़ भूमि है एवं 04 एकड़ भूमि लीज पर ली गयी है। जाँच के समय उर्वक विक्रेता द्वारा कृषकों को माह जुलाई 2025 में वितरित किये गये उर्वरकों (यूरिया एवं फास्फेटिक) को बिना कृषकों के जानकारी के मनमाने तौर से काफी अधिक मात्रा में उर्वरक पी0ओ0एस0 मशीन से खारिज किये जाने की अनियमितता पायी गयी है। इसकी जाॅच रिपोर्ट कृषि निदेषक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रेषित किया जा रहा है एवं सम्बन्धित उर्वरक विक्रेता के विरूद्ध कार्यवाही हेतु जिला कृषि अधिकारी को निर्देष दिये गये।</div>
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                                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>आपका शहर</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 24 Aug 2025 17:53:22 +0530</pubDate>
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