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                <title>दो पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत</title>
                                    <description><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:Mangal, serif;"><strong>ब्यूरो प्रयागराज- </strong></span><span lang="hi" xml:lang="hi">चर्चित दो पासपोर्ट मामले में सपा नेता अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत मिली है। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सात साल की सजा को रद्द कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में उनकी जमानत भी मंजूर कर ली है। फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे।</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span lang="hi" xml:lang="hi">यह मामला वर्ष 2019 में दर्ज कराया गया था। शहर विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग पासपोर्ट बनवाए थे। मामले की जांच के बाद पुलिस ने</span></p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/180327/big-relief-to-abdullah-azam-in-two-passport-cases"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-05/ab_1576478568.jpg" alt=""></a><br /><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:Mangal, serif;"><strong>ब्यूरो प्रयागराज- </strong></span><span lang="hi" xml:lang="hi">चर्चित दो पासपोर्ट मामले में सपा नेता अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत मिली है। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सात साल की सजा को रद्द कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में उनकी जमानत भी मंजूर कर ली है। फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे।</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span lang="hi" xml:lang="hi">यह मामला वर्ष 2019 में दर्ज कराया गया था। शहर विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग पासपोर्ट बनवाए थे। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था।</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span lang="hi" xml:lang="hi">मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चली थी। कोर्ट ने पांच दिसंबर 2025 को फैसला सुनाते हुए अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराया था। अदालत ने उन्हें सात साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span lang="hi" xml:lang="hi">निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ बचाव पक्ष की ओर से एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की गई थी। वहीं अभियोजन पक्ष ने भी सजा बढ़ाने की मांग करते हुए अपील दायर की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span lang="hi" xml:lang="hi">शुक्रवार को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट के न्यायाधीश विजय कुमार ने फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी और अब्दुल्ला आजम को इस मामले में बरी कर दिया। अदालत ने उनकी जमानत भी मंजूर कर ली।</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span lang="hi" xml:lang="hi">अब्दुल्ला के अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने बताया कि निचली अदालत ने सात साल की सजा का आदेश पारित किया था। इसके खिलाफ विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। अब कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत का फैसला रद्द कर दिया है।</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span lang="hi" xml:lang="hi">उन्होंने कहा कि हर मामला अपने अलग तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर तय होता है। न्यायालय पर पूरा भरोसा है और आगे भी न्याय मिलने की उम्मीद है। इस दाैरान अदालत परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रही। उधर</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">दो पैन कार्ड में सात साल की सजा के चलते जेल में होने के कारण वह बाहर नहीं आ सकते।</span></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश</category>
                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Featured</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 30 May 2026 22:17:51 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat UP]]></dc:creator>
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                <title>यूपी में कोर्ट ने पूर्व एमएलए, दो पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत पांच लोगों को भेजा जेल।</title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><strong>स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो।</strong></div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">एमपी – एमएलए कोर्ट ने बस्ती के रुधौली से पूर्व विधायक संजय जायसवाल और दो पूर्व ब्लाक प्रमुख समेत पांच लोगों को जेल भेज दिया है। इन्हें निचले कोर्ट से वर्ष 2003 में एमएलसी  चुनाव के दौरान मतगणना कक्ष में घुसकर मारपीट करने व मतपत्र लूटने के मामले में तीन-तीन वर्ष की सजा मिली है। इस सजा के खिलाफ अपील को अपर कोर्ट ने खारिज किया और उनकी जमानत अर्जी को निरस्त कर जेल भेज दिया।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">वर्ष 2003 में बस्ती-सिद्धार्थनगर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र का एमएलसी चुनाव था। इस चुनाव की बस्ती सदर तहसील सभागार में गणना</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/151589/in-up-the-court-sent-five-people-including-former-mla"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-05/upp.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;"><strong>स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो।</strong></div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">एमपी – एमएलए कोर्ट ने बस्ती के रुधौली से पूर्व विधायक संजय जायसवाल और दो पूर्व ब्लाक प्रमुख समेत पांच लोगों को जेल भेज दिया है। इन्हें निचले कोर्ट से वर्ष 2003 में एमएलसी  चुनाव के दौरान मतगणना कक्ष में घुसकर मारपीट करने व मतपत्र लूटने के मामले में तीन-तीन वर्ष की सजा मिली है। इस सजा के खिलाफ अपील को अपर कोर्ट ने खारिज किया और उनकी जमानत अर्जी को निरस्त कर जेल भेज दिया।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">वर्ष 2003 में बस्ती-सिद्धार्थनगर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र का एमएलसी चुनाव था। इस चुनाव की बस्ती सदर तहसील सभागार में गणना तीन दिसंबर 2003 को हुई।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">मतगणना में 124 वोटों से भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल के जीतने की घोषणा हुई। आरोप था कि इसी दौरान सपा प्रत्याशी कंचना सिंह, उनके पति आदित्य विक्रम सिंह, मो. इरफान, बृजभूषण सिंह, त्रयंबक पाठक, अशोक सिंह, संजय जायसवाल और महेश सिंह अपने दर्जनों समर्थकों के साथ मतगणना स्थल पर आए और ड्यूटी पर तैनात सीओ को धक्का देकर मतगणना कक्ष में घुस गए। और कक्ष में बवाल मचाते हुए कई मतपत्र भी उठा ले गए।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">इस मामले में आरओ की ओर से कोतवाली पुलिस ने पांच आईपीसी, 7 सीएलए व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में आठ नामजद सहित 50 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था। मुकदमे में कुल 10 गवाह बनाए गए। गवाही और चार्जशीट के आधार पर एसीजेएम  द्वितीय की अदालत ने तीन-तीन वर्ष के कारावास व दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी थी।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">लोवर कोर्ट की सजा के खिलाफ कंचना सिंह ने 20 मई 2023 को ADJ/MP, MLA कोर्ट में अपील की। 29 अप्रैल 2025 को कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। सभी आठ आरोपियों में से कंचना सिंह और बृजभूषण सिंह की मौत हो चुकी है। एक आरोपी पूर्व विधायक आदित्य विक्रम सिंह बीमार चल रहे हैं।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">पांच आरोपी पूर्व विधायक संजय जायसवाल, पूर्व प्रमुख त्रयंबक पाठक, पूर्व प्रमुख महेश सिंह, अशोक कुमार सिंह व मो. इरफान की जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने जेल भेज दिया। मंगलवार शाम सभी को जिला कारागार में निरुद्ध करा दिया गया।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>राज्य</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 01 May 2025 21:40:16 +0530</pubDate>
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