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                <title>अदालत का आदेश - Swatantra Prabhat</title>
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                <description>अदालत का आदेश RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>सोनभद्र में भोजपुरी गायिका अंतरा सिंह उर्फ प्रियंका समेत दो के विरुद्ध  वारंट जारी</title>
                                    <description><![CDATA[पैसा वापस मांगने पर जाति सूचक शब्दों से गाली देकर अपमानित करने व लड़के को उठवा लेने की धमकी देने का मामला]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/153238/warrant-issued-against-two-including-bhojpuri-singer-antara-singh-alias"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-07/img_20250717_222254.jpg" alt=""></a><br /><p><strong><em>अजित सिंह /राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) </em></strong></p>
<p><strong><em>सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश-</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;"> करीब सवा एक साल पूर्व नवरात्रि देवी जागरण कार्यक्रम के लिए एडवांस बुकिंग के बावजूद भी प्रोग्राम न करने तथा पैसा वापस मांगने पर जाति सूचक शब्दों से गाली देकर अपमानित करने व लड़के को उठवा लेने की धमकी दिए जाने के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सोनभद्र आबिद शमीम की अदालत ने वृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए न्यायालय में हाजिर न होने पर भोजपुरी गायिका अंतरा सिंह उर्फ प्रियंका व इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक विकास कुमार के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया है। इन्हें एक अगस्त 2025 को न्यायालय के समक्ष हाजिर होने का आदेश दिया गया है।</p>
<p style="text-align:justify;">अभियोजन पक्ष के मुताबिक रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बहुअरा गांव निवासी राजेंद्र पुत्र रामनरेश ने दी तहरीर में आरोप लगाया है कि उसने नवरात्रि देवी जागरण कार्यक्रम के लिए 18 अप्रैल 2024 को भोजपुरी आर्टिस्ट के संयोजक विकास कुमार को दो लाख रुपये में बुक किया गया था। जिसके लिए एडवांस एक लाख 70 हजार रुपये दे दिया गया था।शेष बकाया के भुगतान की बात कार्यक्रम संपन्न होने पर तय हुई थी।</p>
<p style="text-align:justify;">कार्यक्रम में भोजपुरी गायिका अंतरा सिंह उर्फ प्रियंका को लाने की बात तय हुई थी। उसके लिए होटल में चार कमरे बुक किए गए थे। अंतरा सिंह को देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी थी, बावजूद इसके बगैर प्रोग्राम किए ही अंतरा सिंह देर रात चली गई। जिसकी वजह से कार्यक्रम संपन्न नहीं हो सका। इससे करीब पांच लाख रुपये की क्षति हुई है। इस संबंध में पूछताछ करने पर संयोजक विकास कुमार द्वारा जाति सूचक शब्दों से गाली देकर अपमानित किया गया और लड़के को उठवा लेने की भी धमकी दी गई।</p>
<p style="text-align:justify;">इस प्रकार से दोनों लोगों ने धोखाधड़ी कर क्षति पहुंचाई है। इसकी सूचना थाने पर दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कि गई। एसपी सोनभद्र को 31 अगस्त 2024 को रजिस्टर्ड डाक से सूचना दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तब मजबूर होकर न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। कोर्ट के आदेश पर रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में धोखाधड़ी समेत एससी/एसटी एक्ट में एफआईआर दर्ज कर विवेचक द्वारा विवेचना की गई और पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। कोर्ट में हाजिर न होने पर जमानती वारंट जारी किया गया है। एक अगस्त 2025 को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>आपका शहर</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 17 Jul 2025 22:28:39 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[राजेश तिवारी]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>जनजाति की जमीन मामले में दुद्धी उप निबंधक समेत 4 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश</title>
                                    <description><![CDATA[जनजाति की जमीन बैनामा का मामला]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/151640/order-to-register-fir-against-4-people-including-duddhi-deputy"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-05/img_20250503_210636.jpg" alt=""></a><br /><p><strong><em>राजेश तिवारी ( क्राइम ब्यूरो) </em></strong></p>
<p><strong><em>सोनभद्र / उत्तर प्रदेश-</em></strong></p>
<p>जनजाति की जमीन पिछड़ी जाति को बैनामा किए जाने के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सोनभद्र आबिद शमीम की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दुद्धी उपनिबंधक समेत चार लोगों के विरुद्ध पिपरी थानाध्यक्ष को एफआईआर दर्ज कर सम्बंधित क्षेत्राधिकारी से विधि अनुरूप विवेचना कराने एवं हुई कार्रवाई से न्यायालय को अवगत कराने का आदेश दिया है। यह आदेश अयोध्या सिंह पुत्र स्वर्गीय दशरथ निवासी मूर्धवा रेणुकूट, थाना पिपरी,जिला सोनभद्र द्वारा अधिवक्ता विकास शाक्य के जरिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने दिया है ।</p>
<p>अयोध्या सिंह खरवार ने दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि दो लाख रुपये की आवश्यकता होने पर मूर्धवा रेणुकूट निवासी जवाहरलाल ने दुद्धी तहसील में चलकर जमीन बंधक की लिखा पढ़ी करने के बाद पैसा देने की बात कही। 18 मार्च.2025 को जवाहरलाल अपनी पत्नी उर्मिला देवी और एक अन्य साथी जंग बहादुर सिंह को साथ लेकर दुद्धी तहसील आए स्टांप पर लिखा पढ़ी करके हस्ताक्षर कर लिए। तथा 2 लाख रुपये बैंक खाते में डाल देने की बात करते हुए दुद्धी उपनिबंधक कार्यालय में उपस्थित कराये ।</p>
<p>दुद्धी उप निबंधक पुष्पराज श्रीवास्तव ने अयोध्या से जाति भी पूछा खरवार जाति की जानकारी रखते हुए अयोध्या की जमीन का बैनामा पंजीकृत कर दिया। अयोध्या खरवार को इस घटना की जानकारी तब हुई जब 27 मार्च.2025 को कब्जा लेने आबादी की जमीन पर लोग चढ़ आए, अयोध्या के खाते में पैसा भी नहीं आया और जमीन का बैनामा हो गया । इसकी सूचना पुलिस को दिए जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होने पर अदालत की शरण ली।</p>
<p>मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने अधिवक्ता विकास शाक्य के कानूनी पक्षों को सुनने के पश्चात पुरे मामले पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर पुलिस क्षेत्राधिकारी को विवेचना करने का आदेश दिया है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>आपका शहर</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 03 May 2025 21:14:05 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[राजेश तिवारी]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>पन्नूगंज के पूर्व एसओ समेत 7 लोग कोर्ट में तलब</title>
                                    <description><![CDATA[- 22 मई को एससी/एसटी कोर्ट में सम्मन के जरिए हाजिर होने का निर्देश]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/150572/7-people-including-former-so-of-pannuganj-summoned-in-court"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-03/img_20250329_205805.jpg" alt=""></a><br /><p><strong><em>राजेश तिवारी ( क्राइम ब्यूरो) </em></strong></p>
<p><strong><em>सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;">चार माह पूर्व धान की फसल कटवाने व मारपीट कर जाति सूचक शब्दों से गाली देकर अपमानित करने के मामले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सोनभद्र आबिद शमीम की अदालत ने शनिवार को सुनवाई करते हुए प्रथम दृष्टया अपराध मानते हुए पन्नूगंज के पूर्व एसओ दिनेश कुमार पांडेय समेत सात लोगों को मारपीट व एससी/एसटी एक्ट में तलब किया है।</p>
<p style="text-align:justify;">जिन्हें सम्मन के जरिए आगामी 22 मई 2025 को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया है। उक्त आदेश जटईल पुत्र रघुनाथ निवासी बनौरा प्रथम, थाना पन्नूगंज, जिला सोनभद्र के परिवाद पत्र पर हुआ है।</p>
<p style="text-align:justify;">परिवाद पत्र में अवगत कराया गया है कि 21 नवंबर 2024 को उसके खेत मे लगी धान की फसल को बनौरा प्रथम गांव के शमीम उर्फ बब्बू, बबलू, एजाज खां,नियाज खां, डोमरिया गांव निवासी उमाशंकर व कुंती तथा पन्नूगंज के पूर्व एसओ दिनेश कुमार पांडेय की मौजूदगी में कटवा लिया गया।</p>
<p style="text-align:justify;">मना करने पर मारपीट कर जाति सूचक शब्दों से गाली देकर अपमानित किया गया। इसकी सूचना एसपी सोनभद्र को रजिस्टर्ड डाक से दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब मजबूर होकर परिवाद दाखिल किया गया है। परिवादी ने अपना बयान दिया है। इसके अलावा तीन गवाहों ने भी घटना का समर्थन किया है।</p>
<p style="text-align:justify;">मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने अधिवक्ता के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया अपराध मानते हुए पन्नूगंज के पूर्व एसओ समेत 7 लोगों को कोर्ट में तलब किया है। जिन्हें 22 मई को सम्मन के जरिए कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>आपका शहर</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 29 Mar 2025 21:19:37 +0530</pubDate>
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