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                <title>गोरखपुर  की बड़ी खबर - Swatantra Prabhat</title>
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                <description>गोरखपुर  की बड़ी खबर RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>गोरखपुर :नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 20 हजार का जुर्माना</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>गोरखपुर ब्युरो कार्यालय  (उत्तर प्रदेश)</strong></p>
<p><strong>गोरखपुर</strong>।  नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत प्रभावी पैरवी का परिणाम मानी जा रही है।</p>
<p>जानकारी के अनुसार वर्ष 2022 में थाना शाहपुर क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म से संबंधित मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने मु0अ0सं0 194/2022 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/172756/gorakhpur-10-years-imprisonment-to-the-person-guilty-of-raping"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-03/img_20260307_204245.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>गोरखपुर ब्युरो कार्यालय  (उत्तर प्रदेश)</strong></p>
<p><strong>गोरखपुर</strong>।  नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत प्रभावी पैरवी का परिणाम मानी जा रही है।</p>
<p>जानकारी के अनुसार वर्ष 2022 में थाना शाहपुर क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म से संबंधित मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने मु0अ0सं0 194/2022 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था।</p>
<p>मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर ने अभियुक्त अशरफ अली पुत्र नजाफत अली निवासी हरसेवकपुर नंबर 02, हाता टोला थाना गुलरिहा को अपराध का दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 20,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान रखा गया है।</p>
<p>गोरखपुर पुलिस के अनुसार इस मामले में सजा दिलाने में थाना शाहपुर के पैरोकार, मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन पक्ष की सक्रिय भूमिका रही। ऑपरेशन कनविक्शन के तहत मामलों की लगातार निगरानी और प्रभावी पैरवी के कारण अभियुक्त को सजा दिलाने में सफलता मिली।</p>
<p>अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (SPP) उमेश मिश्रा और सहायक शासकीय अधिवक्ता (AGDC) संजीत कुमार शाही ने अदालत में मजबूत पैरवी की। दोनों की कानूनी दलीलों और साक्ष्यों की प्रभावी प्रस्तुति के चलते न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।</p>
<p>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में जिले में चल रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत गंभीर अपराधों में दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए पुलिस और अभियोजन विभाग समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं।  पुलिस  अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाना और अपराधियों में कानून का भय स्थापित करना है।</p>
<p>पुलिस ने कहा कि नाबालिगों के साथ होने वाले अपराधों के प्रति प्रशासन पूरी तरह संवेदनशील है और ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>आपका शहर</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 07 Mar 2026 20:43:58 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[शत्रुघन मणि त्रिपाठी ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>गोरखपुर ग़ोला  में  दिनदहाड़े ई-रिक्शा से महिला के साथ छिनैती का मुकदमा दर्ज </title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>रिपोर्टर/ बृजनाथ तिवारी (ग़ोला तहसील)</strong></p>
<p><strong>गोलाबाजार</strong>, जनपद गोरखपुर के  गोला थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े महिला के गले से मंगलसूत्र झपटकर फरार होने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बिसरा पेट्रोल पंप के पास चलती ई-रिक्शा से दो बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा मारकर वारदात को अंजाम दिया और गोला की ओर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर दो अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।<br />प्राप्त जानकारी के अनुसार, गगहा थाना क्षेत्र के ग्राम सकरी निवासी इंद्रावती देवी पत्नी बलवीर चार दिन पूर्व अपने मायके गोला थाना क्षेत्र के झरकटा गांव</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/171704/case-registered-for-snatching-woman-from-e-rickshaw-in-broad-daylight"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-02/img_20260227_190241.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>रिपोर्टर/ बृजनाथ तिवारी (ग़ोला तहसील)</strong></p>
<p><strong>गोलाबाजार</strong>, जनपद गोरखपुर के  गोला थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े महिला के गले से मंगलसूत्र झपटकर फरार होने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बिसरा पेट्रोल पंप के पास चलती ई-रिक्शा से दो बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा मारकर वारदात को अंजाम दिया और गोला की ओर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर दो अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।<br />प्राप्त जानकारी के अनुसार, गगहा थाना क्षेत्र के ग्राम सकरी निवासी इंद्रावती देवी पत्नी बलवीर चार दिन पूर्व अपने मायके गोला थाना क्षेत्र के झरकटा गांव आई थीं। गुरुवार को दोपहर लगभग 12 बजे वह अपने पुत्र पीयूष के साथ वापस घर जाने के लिए निकलीं। करीब 1 बजे गोपालपुर चौराहे से उन्होंने सफेद रंग के ई-रिक्शा में बैठकर गोला की ओर प्रस्थान किया।</p>
<p>पीड़िता के अनुसार, रास्ते में दो युवक बाइक से उनका पीछा कर रहे थे। वह ई-रिक्शा में किनारे बैठी थीं। लगभग सवा एक बजे जैसे ही ई-रिक्शा बिसरा पेट्रोल पंप के समीप पहुंचा, तभी पीछे से आए बाइक सवारों में से एक युवक ने अचानक झपट्टा मार दिया। पहले उन्हें लगा कि मोबाइल छीनने की कोशिश हो रही है, लेकिन बदमाश उनके गले से मंगलसूत्र खींचकर तेजी से फरार हो गए।</p>
<p>घटना के बाद ई-रिक्शा रुकवाकर पीड़िता और उनके पुत्र ने शोर मचाते हुए पीछा करने का प्रयास किया, किंतु आरोपी फरार हो चुके थे। पीड़िता के अनुसार छीना गया मंगलसूत्र लगभग 1 लाख 20 हजार रुपये मूल्य का था। घटना की सूचना चंद चौराहा पहुंचकर स्थानीय लोगों को दी गई, जिसके बाद पुलिस को अवगत कराया गया।</p>
<p>गोला पुलिस ने मामले में दो अज्ञात बदमाशों के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 309(4) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>आपका शहर</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 19:12:09 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[शत्रुघन मणि त्रिपाठी ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>गोरखपुर: स्थगन आदेश के बावजूद पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई, पीड़ित थाना व तहसील का चक्कर लगाकर न्याय की कर रहे है गुहार</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/2025-03/img_20250319_144743.jpg" alt="IMG_20250319_144743" width="1080" height="572" />  </strong></p>
<p><strong>    ब्यूरो/ शत्रुघ्न त्रिपाठी - रिपोर्टर/रामअशीष तिवारी</strong></p>
<p><strong>ख़जनी</strong>। गोरखपुर। जनपद के तहसील खजनी क्षेत्र के बेलघाट थाना अंतर्गत एक जमीन विवाद में अदालत द्वारा पारित स्थगन आदेश के बावजूद पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आरोप है कि पुलिस भी निष्क्रिय बनी हुई है, जिससे पीड़ितों की परेशानियां और बढ़ गई हैं।</p>
<p>पीड़ित सुरेंद्र कुमार ने बताया कि वे पांच भाई हैं— मोहन, सोहन, अरविंद, सुरेंद्र और धीरेन्द्र। उनका आरोप है कि उनके भाई सोहन ने उनके पिता लालमन को बहला-फुसलाकर तथा नशे की हालत में रखकर 14 अगस्त 2024 को विवादित जमीन का हिब्बा बैनामा अपने</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/150068/despite-the-gorakhpur-adjourn"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-03/inshot_20250319_193419557.mp4" alt=""></a><br /><p><strong><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/2025-03/img_20250319_144743.jpg" alt="IMG_20250319_144743" width="1080" height="572"></img> </strong></p>
<p><strong>  ब्यूरो/ शत्रुघ्न त्रिपाठी - रिपोर्टर/रामअशीष तिवारी</strong></p>
<p><strong>ख़जनी</strong>। गोरखपुर। जनपद के तहसील खजनी क्षेत्र के बेलघाट थाना अंतर्गत एक जमीन विवाद में अदालत द्वारा पारित स्थगन आदेश के बावजूद पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आरोप है कि पुलिस भी निष्क्रिय बनी हुई है, जिससे पीड़ितों की परेशानियां और बढ़ गई हैं।</p>
<p>पीड़ित सुरेंद्र कुमार ने बताया कि वे पांच भाई हैं— मोहन, सोहन, अरविंद, सुरेंद्र और धीरेन्द्र। उनका आरोप है कि उनके भाई सोहन ने उनके पिता लालमन को बहला-फुसलाकर तथा नशे की हालत में रखकर 14 अगस्त 2024 को विवादित जमीन का हिब्बा बैनामा अपने पक्ष में करवा लिया। जब इस बात की जानकारी परिवार को हुई तो उन्होंने सिविल जज (जू.डि.) बांसगांव, गोरखपुर की अदालत में वाद संख्या 275/2025 दायर किया। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद 3 मार्च 2025 को स्थगन आदेश पारित किया कि “विवादित भूमि पर कोई भी पक्ष हस्तक्षेप या नवनिर्माण नहीं करेगा।”</p><video style="width:100%;height:auto;" src="https://www.swatantraprabhat.com/media/2025-03/inshot_20250319_193419557.mp4" controls=""></video>
<p><strong>स्थगन आदेश के बावजूद दबंगई जारी</strong></p>
<p>पीड़ित परिवार का आरोप है कि अदालत के आदेश के बावजूद सोहन और उसकी पत्नी रंजना देवी जबरन नवनिर्माण करा रहे हैं। विरोध करने पर दबंगई पर उतर आए हैं और अपने आपराधिक प्रवृत्ति के रिश्तेदारों की मदद से परिवार को धमका रहे हैं।</p>
<p>“जब हमने उन्हें रोका तो उन्होंने डराना-धमकाना शुरू कर दिया। हमारे घर पर चढ़कर गाली-गलौज करने लगे। भाला, फावड़ा, आदि लहराकर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई,” - सुरेंद्र कुमार, पीड़ित</p>
<p><strong>पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप</strong></p>
<p>पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने थाना बेलघाट में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। इससे परिवार डरा-सहमा हुआ है और कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है।</p>
<p><strong>पीड़ितों की मांग – आदेश का पालन हो</strong></p>
<p>परिवार ने जिला प्रशासन और पुलिस से मांग की है कि अदालत के आदेश का पालन सुनिश्चित कराया जाए और उन्हें सुरक्षा दी जाए।</p>
<p><strong>क्या कहती है कानून व्यवस्था?</strong></p>
<p>विधि विशेषज्ञों के अनुसार, यदि अदालत ने किसी संपत्ति को लेकर स्थगन आदेश जारी किया है, तो किसी भी पक्ष को वहां निर्माण करने या कब्जा करने का अधिकार नहीं होता। स्थगन आदेश का उल्लंघन करना अदालत की अवमानना के दायरे में आता है और पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।</p>
<p><strong>क्या प्रशासन करेगा कार्रवाई?</strong></p>
<p>अब देखना होगा कि पीड़ित परिवार की गुहार पर प्रशासन क्या कदम उठाता है। यदि जल्द ही कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो यह मामला और गंभीर हो सकता है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>आपका शहर</category>
                                    

                <link>https://www.swatantraprabhat.com/article/150068/despite-the-gorakhpur-adjourn</link>
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                <pubDate>Wed, 19 Mar 2025 19:57:02 +0530</pubDate>
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