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                <title>interim bail - Swatantra Prabhat</title>
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                <title>सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को झटका</title>
                                    <description><![CDATA[<p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;"><strong> ब्यूरो, प्रयागराज।</strong> जोधपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। खराब स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर शीर्ष अदालत ने कोई आदेश जारी नहीं किया। कोर्ट ने याचिका को लंबित रखते हुए कहा कि यदि भविष्य में आसाराम की तबीयत अधिक बिगड़ती है तो वह दोबारा अंतरिम जमानत की मांग कर सकते हैं।</p>
<p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में अंतरिम जमानत पर कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। हालांकि, याचिका रिकॉर्ड पर रहेगी और जरूरत पड़ने</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/184935/shock-to-asaram-from-supreme-court"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-08/supream-court.jpg" alt=""></a><br /><p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;"><strong> ब्यूरो, प्रयागराज।</strong> जोधपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। खराब स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर शीर्ष अदालत ने कोई आदेश जारी नहीं किया। कोर्ट ने याचिका को लंबित रखते हुए कहा कि यदि भविष्य में आसाराम की तबीयत अधिक बिगड़ती है तो वह दोबारा अंतरिम जमानत की मांग कर सकते हैं।</p>
<p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में अंतरिम जमानत पर कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। हालांकि, याचिका रिकॉर्ड पर रहेगी और जरूरत पड़ने पर बाद में इस पर सुनवाई की जा सकती है।</p>
<p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">राजस्थान सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि आसाराम ने राजस्थान हाईकोर्ट से 20 दिन की पैरोल मांगी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत की मांग के दौरान इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया। फिलहाल आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से 20 दिन की पैरोल मिली हुई है।</p>
<p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की जमानत याचिका पर विचार करने से पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) से विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि फिलहाल आसाराम को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी सेहत पर 24 घंटे निगरानी रखी जानी चाहिए।</p>
<p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">21 जुलाई की सुनवाई में कोर्ट ने राजस्थान सरकार से आसाराम की ताजा मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी। अदालत ने कहा था कि यदि रिपोर्ट में उनकी हालत गंभीर पाई जाती है तो केवल इलाज के लिए सीमित अवधि की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है।</p>
<p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">इससे पहले 17 जुलाई को आसाराम की ओर से खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कुछ समय के लिए अंतरिम जमानत की मांग की गई थी। तब कोर्ट ने राजस्थान सरकार को मेडिकल रिपोर्ट की जांच कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था।</p>
<p style="text-align:justify;">सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने दावा किया था कि आसाराम की सेहत ठीक है। उन्होंने बताया था कि करीब तीन महीने पहले आसाराम अयोध्या और काशी विश्वनाथ गए थे और वहां पैदल चलकर दर्शन भी किए थे। सरकार ने ताजा मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आश्वासन दिया था।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश</category>
                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Featured</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 08 Aug 2026 22:01:14 +0530</pubDate>
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                <title>अब्बास अंसारी को गैंगस्टर कानून में मिली अंतरिम जमानत।</title>
                                    <description><![CDATA[<div>सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी को राज्य के गैंगस्टर कानून के तहत दर्ज एक मामले में अंतरिम जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी से लखनऊ स्थित उनके सरकारी आवास से बाहर न निकलने और मऊ निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने से पहले अदालत की अनुमति लेने को कहा।</div>
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<div>न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मुख्तार अंसारी के बेटे अंसारी को लखनऊ में अपने सरकारी आवास में रहने और मऊ में अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने से पहले अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेने का निर्देश दिया है। पीठ ने अंसारी</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/149564/abbas-ansari-gets-interim-bail-in-gangster-law"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-03/download-(15)1.jpg" alt=""></a><br /><div>सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी को राज्य के गैंगस्टर कानून के तहत दर्ज एक मामले में अंतरिम जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी से लखनऊ स्थित उनके सरकारी आवास से बाहर न निकलने और मऊ निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने से पहले अदालत की अनुमति लेने को कहा।</div>
<div> </div>
<div>न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मुख्तार अंसारी के बेटे अंसारी को लखनऊ में अपने सरकारी आवास में रहने और मऊ में अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने से पहले अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेने का निर्देश दिया है। पीठ ने अंसारी से कहा कि वह अदालत की पूर्व अनुमति के बिना उत्तर प्रदेश न छोड़ें और अदालतों में पेश होने से एक दिन पहले पुलिस अधिकारियों को सूचित करें। </div>
<div> </div>
<div>शीर्ष अदालत ने अंसारी द्वारा जमानत शर्तों के अनुपालन पर पुलिस से छह सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट मांगी है। पीठ ने कहा कि उन्हें गैंगस्टर अधिनियम मामले को छोड़कर सभी आपराधिक मामलों में जमानत दी गई थी।</div>
<div>पिछले साल 18 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस मामले में अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन पर और कुछ अन्य लोगों पर वित्तीय एवं अन्य लाभ के लिए गिरोह बनाने का आरोप लगाया गया था।</div>
<div> </div>
<div>चित्रकूट जिले के कोतवाली कर्वी थाने में 31 अगस्त, 2024 को अंसारी, नवनीत सचान, नियाज अंसारी, फराज खान और शाहबाज आलम खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं असामाजिक क्रियाकलाप (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा दो, तीन के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन पर जबरन वसूली और मारपीट का आरोप लगाया गया था।</div>
<div> </div>
<div>अंसारी मऊ निर्वाचन क्षेत्र से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक हैं। जमानत याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि मामले में जांच जारी है। इस मामले में उन्हें छह सितंबर, 2024 को गिरफ्तार किया गया था।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश</category>
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                <pubDate>Sat, 08 Mar 2025 13:17:22 +0530</pubDate>
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