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                <title>अपराध - Swatantra Prabhat</title>
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                <description>अपराध RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>अयोध्या पुलिस चोर पर मेहरबान, 24 घंटे बाद भी नहीं दर्ज किया केस</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>मिल्कीपुर अयोध्या </strong></p>
<p style="text-align:justify;"><br />इनायत नगर थाना क्षेत्र में एक किराना स्टोर से दाल चोरी करने के आरोपी को दुकानदार और ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। दुकानदार ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक मामला दर्ज नहीं किया है।</p>
<p style="text-align:justify;">हालांकि चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना इनायत नगर थाना क्षेत्र के पांच नंबर चौराहा स्थित उमेश चंद्र किराना स्टोर की है। दुकानदार उमेश चंद्र का आरोप है कि वर्ष 2017 से उनकी दुकान से करीब 20 लाख रुपये का सामान चोरी हो चुका है।</p>
<p style="text-align:justify;"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/2026-03/whatsapp-image-2026-03-18-at-14.01.17.jpeg" alt="किराना स्टोर से चोरी का वीडियो वायरल" width="1200" height="800" /></p>
<p style="text-align:justify;"><br />शिकायतकर्ता उमेश</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/173460/ayodhya-police-was-kind-to-the-thief-but-did-not"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-03/whatsapp-image-2026-03-18-at-14.01.17-(1).jpeg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>मिल्कीपुर अयोध्या </strong></p>
<p style="text-align:justify;"><br />इनायत नगर थाना क्षेत्र में एक किराना स्टोर से दाल चोरी करने के आरोपी को दुकानदार और ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। दुकानदार ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक मामला दर्ज नहीं किया है।</p>
<p style="text-align:justify;">हालांकि चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना इनायत नगर थाना क्षेत्र के पांच नंबर चौराहा स्थित उमेश चंद्र किराना स्टोर की है। दुकानदार उमेश चंद्र का आरोप है कि वर्ष 2017 से उनकी दुकान से करीब 20 लाख रुपये का सामान चोरी हो चुका है।</p>
<p style="text-align:justify;"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/2026-03/whatsapp-image-2026-03-18-at-14.01.17.jpeg" alt="किराना स्टोर से चोरी का वीडियो वायरल" width="1200" height="800"></img></p>
<p style="text-align:justify;"><br />शिकायतकर्ता उमेश चंद्र के अनुसार, 16 मार्च 2026 की सुबह एक ग्राहक ने दाल मांगी। जब दुकानदार दाल रखने वाली जगह पर गया, तो वहां से दाल गायब मिली। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें पास का ही एक युवक दाल की बोरी चुराते हुए स्पष्ट दिखाई दिया।</p>
<p style="text-align:justify;">दुकानदार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और सीसीटीवी फुटेज दिखाए। पुलिस आरोपी युवक को पकड़कर थाने ले गई। दुकानदार ने मुकदमा दर्ज करने के लिए शिकायती प्रार्थना पत्र भी दिया है,</p>
<p style="text-align:justify;">लेकिन पुलिस ने अभी मामले में कोई भी प्राथमिकी नहीं दर्ज की है, अलबत्ता पकड़े गए शातिर चोर पर मेहरबान दिख रही है । इस संबंध में जब थानाध्यक्ष रतन शर्मा से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>ख़बरें</category>
                                            <category>अपराध/हादशा</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 18 Mar 2026 15:52:57 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>थाना सरायइनायत पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार</title>
                                    <description><![CDATA[<div class="ii gt">
<div class="a3s aiL">
<div>
<div>
<div style="text-align:justify;"><strong>ब्यूरो प्रयागराज-</strong> सहायक पुलिस आयुक्त थरवई के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना सरायइनायत पर पंजीकृत मु0अ0सं0-41/26 धारा-137(2)/87/351(2)/69 भा0न्या0सं0 व 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सरफराज अहमद अंसारी पुत्र मो0 रमजान निवासी ग्राम चैनपुर तेन्दुई थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना सरायइनायत पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-27.02.2026 को थाना सरायइनायत क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नसीरापुर स्थित रिंग रोड अण्डरपास के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी ।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;"><strong>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</strong> सरफराज अहमद अंसारी पुत्र मो0 रमजान निवासी ग्राम चैनपुर तेन्दुई थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 21 ।</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="hq gt" style="text-align:justify;"></div>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/171829/01-wanted-accused-arrested-by-saraiinayat-police-station"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-02/img-20260227-wa0256.jpg" alt=""></a><br /><div class="ii gt">
<div class="a3s aiL">
<div>
<div>
<div style="text-align:justify;"><strong>ब्यूरो प्रयागराज-</strong> सहायक पुलिस आयुक्त थरवई के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना सरायइनायत पर पंजीकृत मु0अ0सं0-41/26 धारा-137(2)/87/351(2)/69 भा0न्या0सं0 व 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सरफराज अहमद अंसारी पुत्र मो0 रमजान निवासी ग्राम चैनपुर तेन्दुई थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना सरायइनायत पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-27.02.2026 को थाना सरायइनायत क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नसीरापुर स्थित रिंग रोड अण्डरपास के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी ।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;"><strong>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</strong> सरफराज अहमद अंसारी पुत्र मो0 रमजान निवासी ग्राम चैनपुर तेन्दुई थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 21 ।</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="hq gt" style="text-align:justify;"></div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>आपका शहर</category>
                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 22:06:13 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat UP]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>थाना फूलपुर पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार</title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><strong>ब्यूरो प्रयागराज।</strong> सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना फूलपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-533/17 धारा-420/467/468/471 भा0द0सं0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त श्याम जी विश्वकर्मा पुत्र स्व0 राम अवतार विश्वकर्मा निवासी ग्राम मैलहा थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना फूलपुर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 27.02.2026 को थाना फूलपुर क्षेत्रान्तर्गत कस्बा फूलपुर स्थित ओवर ब्रिज के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी ।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर फर्जी फर्म बनाकर लोगों को अपने धन पर अधिक ब्याज कमाने का दिलाशा देकर पैसा इनवेस्ट कराकर फर्जी बाण्ड पेपर</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/171827/01-wanted-accused-arrested-by-phulpur-police-station"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-02/img-20260227-wa0206.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;"><strong>ब्यूरो प्रयागराज।</strong> सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना फूलपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-533/17 धारा-420/467/468/471 भा0द0सं0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त श्याम जी विश्वकर्मा पुत्र स्व0 राम अवतार विश्वकर्मा निवासी ग्राम मैलहा थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना फूलपुर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 27.02.2026 को थाना फूलपुर क्षेत्रान्तर्गत कस्बा फूलपुर स्थित ओवर ब्रिज के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी ।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर फर्जी फर्म बनाकर लोगों को अपने धन पर अधिक ब्याज कमाने का दिलाशा देकर पैसा इनवेस्ट कराकर फर्जी बाण्ड पेपर दिया जाता था तथा कुछ समय के उपरान्त धोखाधड़ी करते हुए लोगों के पैसे वापस नहीं किया जाता था, जिसके सम्बन्ध में थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0-533/2025 उपरोक्त पंजीकृत किया गया था । मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 01 नामजद अभियुक्त को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है ।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;"><strong>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</strong> श्याम जी विश्वकर्मा पुत्र स्व0 राम अवतार विश्वकर्मा निवासी ग्राम मैलहा थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 47 वर्ष ।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>आपका शहर</category>
                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 22:04:26 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat UP]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>कोन पुलिस  को मिली बड़ी कामयाबी, 01 नफर अभियुक्त  के कब्जे से 07 राशि गोवंश  बरामद</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong><em>अजित सिंह /राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) </em></strong></p>
<p><strong><em>कोन / सोनभद्र -</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;">पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण एंव क्षेत्राधिकारी ओबरा के कुशल नेतृत्व में अपराध नियंत्रण एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत रविवार दिनांक 15.01.26 को उ0नि0 विरेन्द्र वर्मा चौकी प्रभारी बागेसोती थाना कोन जनपद सोनभद्र मय पुलिस टीम के द्वारा मुखबिरी सूचना पर थाना क्षेत्रान्तर्गत लौगाबाध तिराहे पर बहद ग्राम देवाटन से 07 राशि गोवंशो को क्रूरता पूर्वक मारपीट कर हांककर ले जाते समय, समय करीब 00.10 बजे रात्रि गोवंशो सहित 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार किया।</p>
<p style="text-align:justify;"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/2026-01/polish_20260125_230315069.jpg" alt="Polish_20260125_230315069" width="721" height="732" /></p>
<p style="text-align:justify;">अभियुक्त</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/167341/which-police-got-a-big-success-07-cattle-progeny-recovered"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-01/img_20250812_140357.jpg" alt=""></a><br /><p><strong><em>अजित सिंह /राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) </em></strong></p>
<p><strong><em>कोन / सोनभद्र -</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;">पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण एंव क्षेत्राधिकारी ओबरा के कुशल नेतृत्व में अपराध नियंत्रण एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत रविवार दिनांक 15.01.26 को उ0नि0 विरेन्द्र वर्मा चौकी प्रभारी बागेसोती थाना कोन जनपद सोनभद्र मय पुलिस टीम के द्वारा मुखबिरी सूचना पर थाना क्षेत्रान्तर्गत लौगाबाध तिराहे पर बहद ग्राम देवाटन से 07 राशि गोवंशो को क्रूरता पूर्वक मारपीट कर हांककर ले जाते समय, समय करीब 00.10 बजे रात्रि गोवंशो सहित 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार किया।</p>
<p style="text-align:justify;"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/2026-01/polish_20260125_230315069.jpg" alt="Polish_20260125_230315069" width="721" height="732"></img></p>
<p style="text-align:justify;">अभियुक्त से पूछताछ से 02 अभियुक्त काम नाम प्रकाश में आया जिसमें विधिक कार्यवाही करते हुये थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 15/26 धारा 3/50/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार शुदा अभियुक्त को मा. न्यायालय भेजा दिया गया। </p>
<p style="text-align:justify;"><strong><em>गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण</em></strong>-</p>
<p style="text-align:justify;">अनवा अली पुत्र अजीमुद्दीन निवासी कुडवा थाना कोन जनपद सोनभद्र उम्र करीब 35 वर्ष</p>
<p style="text-align:justify;"><strong><em>वांछित फरार अभियुक्त का विवरणः</em></strong>-</p>
<p style="text-align:justify;">हफीज अली पुत्र अजीमुद्दीन निवासी ग्राम कुडवा थाना कोन जनपद सोनभद्र (हिस्ट्रीशीटर), रोज मुहम्मद पुत्र अजीमुद्दीन निवासी ग्राम कुड़वा धाना कोन जनपद सोनभद्र (हिस्ट्रीशीटर)</p>
<p style="text-align:justify;"><strong><em>गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक </em></strong></p>
<p style="text-align:justify;">SC/ ST एक्ट / गोवध निवारण अधि० सहित अन्य धाराओं में स्थानीय थाना पर पंजीकृत है। </p>
<p style="text-align:justify;"><strong><em>बरामदगी व गिरफ्तारी करने वाली टीम में मुख्य रूप से -</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;">उ 0नि0 विरेन्द्र वर्मा चौकी प्रभारी बागेसोती, व०नि० राकेश राय, उ०नि० लालजी यादव, हे०का० विनय यादव, हे0का0 रामप्रवेश कुशवाहा, का० मन्टू सिंह, का० देवेन्द्र पाल, का० अशोक कुमार, शामिल रहे।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>आपका शहर</category>
                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 25 Jan 2026 23:14:00 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[राजेश तिवारी]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>सोनभद्र पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी,घोरावल में पुलिस मुठभेड़ में 02 नफर गौ तस्कर सहित  एक पुलिस कर्मी  घायल</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong><em>अजित सिंह / राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) </em></strong></p>
<p><strong><em>सोनभद्र / उत्तर प्रदेश-</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;">पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) अनिल कुमार एवं क्षेत्राधिकारी घोरावल राहुल पाण्डेय के पर्यवेक्षण में जनपद में गौ-तस्करी, अन्तर्राज्यीय गौ-तस्करों तथा वांछित/पुरस्कार घोषित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गुरुवार को थाना घोरावल, करमा व शाहगंज पुलिस को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि कुछ पशु तस्कर 01 पिकअप(बिना नम्बर प्लेट के) से कुछ गौवंश को मध्य प्रदेश वार्डर(थाना घोरावल क्षेत्र) से बिहार वध करने हेतु ले जा रहे है।</p>
<p style="text-align:justify;">उक्त सूचना पर थाना घोरावल,</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/166952/sonbhadra-police-gets-big-success-02-suspected-cow-smugglers-and"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-01/polish_20260122_173909168.jpg" alt=""></a><br /><p><strong><em>अजित सिंह / राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) </em></strong></p>
<p><strong><em>सोनभद्र / उत्तर प्रदेश-</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;">पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) अनिल कुमार एवं क्षेत्राधिकारी घोरावल राहुल पाण्डेय के पर्यवेक्षण में जनपद में गौ-तस्करी, अन्तर्राज्यीय गौ-तस्करों तथा वांछित/पुरस्कार घोषित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गुरुवार को थाना घोरावल, करमा व शाहगंज पुलिस को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि कुछ पशु तस्कर 01 पिकअप(बिना नम्बर प्लेट के) से कुछ गौवंश को मध्य प्रदेश वार्डर(थाना घोरावल क्षेत्र) से बिहार वध करने हेतु ले जा रहे है।</p>
<p style="text-align:justify;">उक्त सूचना पर थाना घोरावल, करमा व शाहगंज पुलिस टीम द्वारा अलग-अलग टीमे बनाकर तत्काल मौके पर पहुँचकर खाखे मोड़ नहर पुलिया चौराहा के पास घेराबन्दी की गई। जिसमें खुद को घिरता देखकर अपराधियों द्वारा भागने के प्रयास में पिकअप से एक मुख्य आरक्षी को टक्कर मारकर घायल कर दिया गया ।</p>
<p style="text-align:justify;">भागने के दौरान पुलिस बल के उपर फायरिंग शुरु कर दी गई, जिसमें पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही करते हुए 02 अभियुक्तगण 01. चालक सिद्धनाथ खरवार पुत्र सुमेर सिंह निवासी ग्राम अमहरा, थाना अधौरा जिला कैमूर, बिहार उम्र करीब 29 वर्ष एवं 02. वाहन मालिक ओमप्रकाश यादव पुत्र रामजनम यादव निवासी चैनपुर, भभुआ बिहार उम्र करीब 30 वर्ष के पैर में गोली लगने से घायल हो गया।</p>
<p style="text-align:justify;">कब्जे से 01 पिकअप वाहन में 09 राशि गौवंश(एक मृतक अवस्था में), 02 अदद अवैध तमंचा .315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व 02 अदद खोखा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया । घायल अभियुक्तों एवं घायल मुख्य आरक्षी राजीव कुमार को इलाज हेतु सीएचसी घोरावल पुलिस अभिरक्षा में भेजा गया है। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना घोरावल पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अग्रेतर विधिक कार्यवाही प्रचलित है। </p>
<p style="text-align:justify;">गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम कैमूर बिहार के रहने वाले है। हम लोगों का एक गिरोह है जो काफी दिनों से गौ तस्करी का काम करते है। हम लोग आज भी इन 09 राशि गौवंशों को मध्य प्रदेश के बॉर्डर(थाना घोरावल क्षेत्र) के पास से लादे थे तथा नौगढ़ होते हुए बिहार ले जाते थे। इसके पूर्व में भी कई बार हम लोग इसी योजना के तहत ले चुके है । वध के लिए बिहार से पश्चिम बंगाल भेजा जाता है ।</p>
<p style="text-align:justify;">पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण क्रमश:चालक सिद्धनाथ खरवार पुत्र सुमेर सिंह निवासी ग्राम अमहरा, थाना अधौरा जिला कैमूर, बिहार उम्र करीब 29 वर्ष, वाहन मालिक ओमप्रकाश यादव पुत्र रामजनम यादव निवासी चैनपुर, भभुआ बिहार उम्र करीब 30 वर्ष,दो अन्य वांछित । </p>
<p style="text-align:justify;">पुलिस मुठभेड़ में सम्मिलित पुलिस टीम में मुख्य रूप से प्रभारी निरीक्षक विनोद यादव, थाना घोरावल, प्रभारी निरीक्षक राजेश सिंह, थाना करमा , थानाध्यक्ष राम सिंहासन शर्मा थाना शाहगंज , हे0का0 शिवमंगल, का0 संदीप कुमार, हे0का0 राजीव कुमार (घायल) थाना घोरावल , हे0का0 संजय गुप्ता, हे0का0 संदीप सिंह, हे0का0 विवेक गिरी थाना करमा , उ0नि0 सकिल अहमद, का0 विनय कुमार थाना शाहगंज शामिल रहे।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>आपका शहर</category>
                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 22 Jan 2026 18:03:36 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[राजेश तिवारी]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>अदालत का फैसला गैंगस्टर एक्ट में दोषी गैंग लीडर समेत दो को 10-10 वर्ष की कठोर कैद, 10-10 हजार रूपये अर्थदंड , अर्थदंड न देने पर दो-दो माह की अतिरिक्त कैद</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong><em>अजित सिंह / राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) </em></strong></p>
<p><strong><em>सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश-</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;">  करीब पांच वर्ष पूर्व दर्ज हुए गैंगेस्टर एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट सोनभद्र अर्चना रानी की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी गैंग लीडर एजाज उर्फ आशिक व सक्रिय गैंग सदस्य शोएब को 10-10 वर्ष की कठोर कैद एवं 10-10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो-दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। </p>
<p style="text-align:justify;">अभियोजन पक्ष के मुताबिक प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार तिवारी ने 2 नवंबर 2020 को थाने में दी</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/166930/courts-decision-10-10-years-of-rigorous-imprisonment-to-two-accused"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-01/img_20260117_1624373.jpg" alt=""></a><br /><p><strong><em>अजित सिंह / राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) </em></strong></p>
<p><strong><em>सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश-</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;"> करीब पांच वर्ष पूर्व दर्ज हुए गैंगेस्टर एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट सोनभद्र अर्चना रानी की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी गैंग लीडर एजाज उर्फ आशिक व सक्रिय गैंग सदस्य शोएब को 10-10 वर्ष की कठोर कैद एवं 10-10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो-दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। </p>
<p style="text-align:justify;">अभियोजन पक्ष के मुताबिक प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार तिवारी ने 2 नवंबर 2020 को थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि एक नवंबर 2020 को पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र में था तो पता चला कि एजाज उर्फ आशिक पुत्र जाकिर हुसैन निवासी प्रीतनगर, थाना चोपन, जिला सोनभद्र का एक सक्रिय गैंग है, जिसका वह गैंग लीडर है। इसके अलावा गैंग का सक्रिय सदस्य शोएब पुत्र यूनुस निवासी प्रीतनगर, थाना चोपन, जिला सोनभद्र शामिल है। इनके विरुद्ध दूसरे धर्म की लड़कियों को जाल में फंसाकर यौन संबंध बनाने के साथ ही धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने, सफलता न मिलने पर हत्या करने समेत कई मुकदमा विचाराधीन है।</p>
<p style="text-align:justify;">जिससे महिलाएं और लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती हैं। लोगों में भय पैदा कर आर्थिक लाभ हेतु कार्य करना इनका एकमात्र कार्य है। यहीं वजह है कि इनके विरुद्ध कोई भी मुकदमा लिखवाने अथवा गवाही देने की जुर्रत नहीं करता है। जिसकी वजह से इनका वर्चस्व कायम है। इस तहरीर पर 2 नवंबर 2020 को चोपन थाने में गैंगस्टर एक्ट में एफआईआर दर्ज किया गया था। विवेचना के उपरांत पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में गैंग लीडर एजाज उर्फ आशिक एवं सक्रिय सदस्य शोएब के विरूद्ध चार्जशीट दाखिल किया था। </p>
<p style="text-align:justify;">मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी गैंग लीडर एजाज उर्फ आशिक और सक्रिय सदस्य शोएब को 10-10 वर्ष की कठोर कैद एवं 10-10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो-दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील धनंजय शुक्ला ने बहस की।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>आपका शहर</category>
                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                    

                <link>https://www.swatantraprabhat.com/article/166930/courts-decision-10-10-years-of-rigorous-imprisonment-to-two-accused</link>
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                <pubDate>Wed, 21 Jan 2026 23:07:58 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[राजेश तिवारी]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>अदालत का फैसला पॉक्सो एक्ट में दोषी विकास सिंह उर्फ बिक्की सिंह को 20 वर्ष की कठोर कैद , एक लाख रूपये अर्थदंड, न देने पर 2 माह की अतिरिक्त कैद</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong><em>अजित सिंह / राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) </em></strong></p>
<p><strong><em>नभद्र/ उत्तर प्रदेश-</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;">करीब 3 वर्ष पूर्व 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर पॉक्सो एक्ट में दोषी विकास सिंह उर्फ विक्की सिंह को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उसके ऊपर एक लाख रूपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर 2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की धनराशि में से 80 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। </p>
<p style="text-align:justify;">अभियोजन पक्ष के मुताबिक</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/166928/courts-decision-20-years-of-rigorous-imprisonment-to-vikas-singh"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-01/img_20260117_1624372.jpg" alt=""></a><br /><p><strong><em>अजित सिंह / राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) </em></strong></p>
<p><strong><em>नभद्र/ उत्तर प्रदेश-</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;">करीब 3 वर्ष पूर्व 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर पॉक्सो एक्ट में दोषी विकास सिंह उर्फ विक्की सिंह को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उसके ऊपर एक लाख रूपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर 2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की धनराशि में से 80 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। </p>
<p style="text-align:justify;">अभियोजन पक्ष के मुताबिक पिपरी थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता ने 25 दिसंबर 2022 को पिपरी थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसकी मित्रता फेसबुक के जरिए विकास सिंह उर्फ विक्की सिंह पुत्र स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह निवासी नेवादा कला, थाना अंतु, जिला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हो गई। उसके बाद उसे बहला फुसलाकर गुजरात भगा ले गया, जहां फर्जी आधारकार्ड बनवाकर शादी कर लिया, जबकि उस समय उसकी उम्र 17 वर्ष थी। उसके बाद उससे यौन संबंध भी बनाने लगा।</p>
<p style="text-align:justify;">इस दौरान उसने चोरी से वीडियो क्लिप भी बना लिया और उसे ब्लैकमेल कर बाहर घुमाने ले जाने लगा और गैर लोगों से सम्बंध बनाने का दबाव भी बनाया। किसी तरह अपनी मां को सारी जानकारी दी।उसकी माँ ने गुजरात पुलिस को सूचना दी तब उसकी गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने उसे हिदायत दी कि लड़की को उसके घर छोड़कर आओ, जिसपर वह नशे की हालत में उसे उसके घर के पास रात में छोड़कर भाग गया। किसी तरह घर पहुंची और माँ को सारी बात बताई तो माँ ने कहा कि बीती बातों को भूलकर नई जिंदगी की शुरुआत करो।</p>
<p style="text-align:justify;">कुछ दिनों बाद फिर से कई नम्बर बदल कर फोन करने लगा और धमकी देने लगा कि अपनी मां से पैसा दिलाओ नहीं तो वीडियो क्लिप अपलोड कर देंगे।इसके अलावा किसी व्यक्ति के साथ यौन सम्बंध बनाने का दबाव देने लगा। इस तहरीर पर पिपरी पुलिस ने 25 दिसंबर 2022 को एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। </p>
<p style="text-align:justify;">मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को को सुनने, 8 गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर पॉक्सो एक्ट में दोषी विकास सिंह उर्फ विक्की सिंह (26) वर्ष को 20 वर्ष की कठोर कैद एवं एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वही अर्थदंड की धनराशि में से 80 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी व नीरज कुमार सिंह ने बहस की।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>ख़बरें</category>
                                            <category>अपराध/हादशा</category>
                                    

                <link>https://www.swatantraprabhat.com/article/166928/courts-decision-20-years-of-rigorous-imprisonment-to-vikas-singh</link>
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                <pubDate>Wed, 21 Jan 2026 22:56:57 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[राजेश तिवारी]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>अदालत का फैसला पॉक्सो एक्ट में दोषी जलील मोहम्मद को कठोर आजीवन कारावास की सजा,एक लाख रूपये अर्थदंड, न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong><em>अजित सिंह / राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) </em></strong></p>
<p><strong><em>सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश-</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;">  करीब 4 वर्ष पूर्व 14 वर्षीय नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ हुए सामुहिक दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी जलील मोहम्मद को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। उसके ऊपर एक लाख रूपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की धनराशि में से 80 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। वहीं तीन अन्य नाबालिग आरोपियों की पत्रावली किशोर न्याय</p>
<p style="text-align:justify;">अभियोजन</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/166815/courts-decision-jalil-mohammad-convicted-under-pocso-act-sentenced-to"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-01/img_20260117_1624371.jpg" alt=""></a><br /><p><strong><em>अजित सिंह / राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) </em></strong></p>
<p><strong><em>सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश-</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;"> करीब 4 वर्ष पूर्व 14 वर्षीय नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ हुए सामुहिक दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी जलील मोहम्मद को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। उसके ऊपर एक लाख रूपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की धनराशि में से 80 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। वहीं तीन अन्य नाबालिग आरोपियों की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड में चल रही थी। </p>
<p style="text-align:justify;">अभियोजन पक्ष के मुताबिक ओबरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के दादा ने 6 दिसंबर 2021 को ओबरा थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पोती जो अपने ननिहाल गई थी को अरहर के खेत में ले जाकर 5 दिसंबर 2021 की शाम 7:30 बजे जलील मोहम्मद पुत्र साबिर अली निवासी कनहरा, थाना ओबरा, जिला सोनभद्र व तीन अन्य नाबालिग लड़कों ने बारी बारी से बलात्कार किया। पीड़िता के चिल्लाने की आवाज सुनकर मौके पर कई लोग पहुंच गए तो जान मारने की धमकी देते हुए चारो चले गए। इस तहरीर पर ओबरा पुलिस ने 6 दिसंबर 2021 को एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। </p>
<p style="text-align:justify;">मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को को सुनने, 8 गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर पॉक्सो एक्ट के दोषी जलील मोहम्मद (29) वर्ष को आजीवन कठोर कैद एवं एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वही अर्थदंड की धनराशि में से 80 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी व नीरज कुमार सिंह ने बहस की।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>आपका शहर</category>
                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                    

                <link>https://www.swatantraprabhat.com/article/166815/courts-decision-jalil-mohammad-convicted-under-pocso-act-sentenced-to</link>
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                <pubDate>Tue, 20 Jan 2026 19:03:00 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[राजेश तिवारी]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>खनन माफियाओं पर पुलिस का शिकंजा, 04 अभियुक्त गिरफ्तार</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong><em>अजित सिंह/ राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) </em></strong></p>
<p><strong><em>सोनभद्र / उत्तर प्रदेश-</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;">पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक (नगर/ऑपरेशन) अनिल कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर मिश्रा के मार्गदर्शन में जनपद में अवैध खनन के रोकथाम हेतु चलाए गए अभियान के दौरान थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस ने अवैध खनन एवं परिवहन में लिप्त 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया एवं उनके 03 वाहन जब्त किए।</p>
<p style="text-align:justify;">जिसके क्रम में खनन निरीक्षक अतुल दूबे को दिनांक 17.01.2026 को अपने विभागीय कर्मचारी से सूचना मिली कि लोढ़ी टोल प्लाजा से एक वाहन द्वारा अवैध खनन सामग्री ले जाई जा रही थी जिसे</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/166784/police-clamp-down-on-mining-mafia-04-accused-arrested"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-01/polish_20260120_001155607.jpg" alt=""></a><br /><p><strong><em>अजित सिंह/ राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) </em></strong></p>
<p><strong><em>सोनभद्र / उत्तर प्रदेश-</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;">पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक (नगर/ऑपरेशन) अनिल कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर मिश्रा के मार्गदर्शन में जनपद में अवैध खनन के रोकथाम हेतु चलाए गए अभियान के दौरान थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस ने अवैध खनन एवं परिवहन में लिप्त 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया एवं उनके 03 वाहन जब्त किए।</p>
<p style="text-align:justify;">जिसके क्रम में खनन निरीक्षक अतुल दूबे को दिनांक 17.01.2026 को अपने विभागीय कर्मचारी से सूचना मिली कि लोढ़ी टोल प्लाजा से एक वाहन द्वारा अवैध खनन सामग्री ले जाई जा रही थी जिसे रोकने का प्रयास किया गया तो धक्का मारकर भाग गई। खनन निरीक्षक ने अपने टीम के साथ वाहन का पीछा करके गाड़ी छोड़कर भाग जा चुके वाहन को पावर हाउस के पास उरमौरा में पकड़ लिया गया।</p>
<p style="text-align:justify;">वाहन पर अवैध खनिज लदा हुआ था और वाहन बिना नंबर प्लेट का था। जांच में यह भी पाया गया कि वाहन के पास वैध परिवहन पत्र नहीं था तो खनन निरीक्षक अतुल दूबे द्वारा मु0अ0सं0–43/2026, धारा 303(2), 317(2), 121(1), 109(1) भारतीय दंड संहिता, 3(1)/58/72(6) उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली, 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम तथा 3 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम थाना राबर्ट्सगंज जिला सोनभद्र पर पंजीकृत कराया गया।</p>
<p style="text-align:justify;">विवेचना क्रम में प्रकाश में आए अभियुक्तों में से निम्न चार अभियुक्तों को  दिनांक 19.01.2025 को समय 13.28 बजे लोढ़ी राबर्ट्सगंज से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और उनके 03 वाहन जब्त कर लिए गए।उक्त मामले में थाना रॉबर्ट्सगंज पर मु0अ0सं0–43/2026, धारा 303(2), 317(2), 121(1), 109(1) भारतीय दंड संहिता, 3(1)/58/72(6) उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली, 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम तथा 3 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।</p>
<p style="text-align:justify;">गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण क्रमशः- दिनेश्वर केशरी उर्फ भोनू पुत्र विजय कुमार, 21 वर्ष, ग्राम दारानगर, थाना मड़िहान, जनपद मिर्जापुर (हाल पता: मारकुण्डी, थाना चोपन)।फरीद अहमद, 45 वर्ष पुत्र मुनिर अहमद, मेन मार्केट, शीतला मंदिर के पास, थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।अश्वनी कुमार सिंह पुत्र मनोज कुमार, ग्राम उरमौरा, संत कीनाराम के पास, थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र। ।कमलेश विश्वकर्मा, 22 वर्ष पुत्र जितन, ग्राम बिचपई, वार्ड नं0 03, थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र। ।आपराधिक इतिहास - पकड़े गए सभी अभियुक्त पूर्व में भी जेल जा चुके हैं।</p>
<p style="text-align:justify;">गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में मुख्य रूप से प्रभारी निरीक्षक राम स्वरूप वर्मा थाना राबर्ट्सगंज, उ0नि0 उमाशंकर यादव चौकी प्रभारी लोढ़ी , हे0का0 प्रवीण यादव , हे0का0 चन्द्रकेश पाण्डेय ,  का0 चन्दन सरोज शामिल रहे।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>आपका शहर</category>
                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 20 Jan 2026 00:21:46 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[राजेश तिवारी]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>अदालत का फैसला गरीब परिवार को बेघर करने के 11 दोषियों को 2-2 वर्ष की कैद,प्रत्येक पर साढ़े चार हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर एक-एक माह की अतिरिक्त कैद</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong><em>अजित सिंह / राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) </em></strong></p>
<p><strong><em>सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश-</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;">करीब 25 वर्ष पूर्व जाड़े के महीने में एक गरीब व्यक्ति का घर गिरकर परिवार को बेघर करने के मामले में सीजेएम आलोक यादव की अदालत ने शनिवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर 11 दोषियों को दो-दो वर्ष के कैद की सजा सुनाई। प्रत्येक पर साढ़े चार हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की धनराशि जमा न करने पर एक-एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। तीन अभियुक्तों की दौरान विचारण मौत हो गई। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 25 हजार रुपये पीड़ित को मिलेगा।</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/166401/courts-decision-2-2-years-imprisonment-to-11-accused-of-rendering"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-01/img_20260117_162437.jpg" alt=""></a><br /><p><strong><em>अजित सिंह / राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) </em></strong></p>
<p><strong><em>सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश-</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;">करीब 25 वर्ष पूर्व जाड़े के महीने में एक गरीब व्यक्ति का घर गिरकर परिवार को बेघर करने के मामले में सीजेएम आलोक यादव की अदालत ने शनिवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर 11 दोषियों को दो-दो वर्ष के कैद की सजा सुनाई। प्रत्येक पर साढ़े चार हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की धनराशि जमा न करने पर एक-एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। तीन अभियुक्तों की दौरान विचारण मौत हो गई। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 25 हजार रुपये पीड़ित को मिलेगा।</p>
<p style="text-align:justify;">अभियोजन पक्ष के मुताबिक इजराइल अहमद पुत्र सुबहान निवासी परासी पांडेय, थाना रॉबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र ने 5 जनवरी 2001 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि गांव के लन्दर पुत्र शिवनाथ से 8000 रुपये देकर एक बिस्वा जमीन खरीद कर अपना कच्चा मकान बनवाकर उसमें परिवार बच्चों के साथ रह रहा था।</p>
<p style="text-align:justify;">5 जनवरी 2001 को शाम 4 बजे उसके घर पर गांव के समई, प्रभु, हरी, सुरेश उर्फ गुड्डू,नरेश, मुन्ना,राजमनी, जियावन, गोपाल, कल्लू बेचू, रामसूरत उर्फ जगत्तर, वंशी व राममूरत चढ़ आए और परिवार व बच्चों को गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देकर सामान घर से बाहर निकाल कर रख दिया और घर को गिरा दिया।</p>
<p style="text-align:justify;">जब रॉबर्ट्सगंज से मजदूरी करके शाम को घर पहुंचा तो इसकी जानकारी हुई। घटना को गांव घर के कई लोगों ने देखा व सुना है। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया और पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में विवेचक ने चार्जशीट दाखिल किया था। दौरान विचारण तीन अभियुक्तों राजमनी, बेचू व बंशी की मौत हो गई।</p>
<p style="text-align:justify;">मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर गंभीर प्रकृति का अपराध मानते हुए दोषसिद्ध पाकर 11 दोषियों समई, प्रभु, हरी, सुरेश उर्फ गुड्डू, नरेश, मुन्ना, जियावन, गोपाल, कल्लू, रामसूरत उर्फ जगत्तर व राममूरत को दो-दो वर्ष की कैद की सजा सुनाई। प्रत्येक पर साढ़े चार हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की धनराशि जमा न करने पर प्रत्येक को एक-एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 25 हजार रुपये पीड़ित को मिलेगा। अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सतीश वर्मा ने बहस की।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>ख़बरें</category>
                                            <category>अपराध/हादशा</category>
                                    

                <link>https://www.swatantraprabhat.com/article/166401/courts-decision-2-2-years-imprisonment-to-11-accused-of-rendering</link>
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                <pubDate>Sat, 17 Jan 2026 16:35:02 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[राजेश तिवारी]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>कांट्रेक्टर समेत पांच लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश, कोन थाना क्षेत्र के आदिवासी व्यक्ति की गला दबाकर हत्या करने का  आरोप</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong><em>अजित सिंह / राजेश तिवारी (ब्यूरो रिपोर्ट ) </em></strong></p>
<p><strong><em>सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश -</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;">  करीब दो माह पूर्व कंपनी के कांट्रेक्टर की मिली भगत से आदिवासी व्यक्ति सुरजमन चेरो की गला दबाकर हत्या किए जाने के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सोनभद्र आबिद शमीम की अदालत ने प्रभारी निरीक्षक कोन को कांट्रेक्टर समेत पांच लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने व सीओ से मामले की विवेचना कराने के साथ ही परिणाम से न्यायालय को अवगत कराने का आदेश दिया है। यह आदेश कोन थाना क्षेत्र के गिधियाँ गांव के टोला डोड़वाखाड़ निवासी अरुण चेरो पुत्र स्वर्गीय सुरजमन चेरो द्वारा अधिवक्ता</p>
<p style="text-align:justify;">दिए</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/166391/order-to-register-fir-against-five-people-including-contractor-accused"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-01/img_20250930_1825471.jpg" alt=""></a><br /><p><strong><em>अजित सिंह / राजेश तिवारी (ब्यूरो रिपोर्ट ) </em></strong></p>
<p><strong><em>सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश -</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;"> करीब दो माह पूर्व कंपनी के कांट्रेक्टर की मिली भगत से आदिवासी व्यक्ति सुरजमन चेरो की गला दबाकर हत्या किए जाने के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सोनभद्र आबिद शमीम की अदालत ने प्रभारी निरीक्षक कोन को कांट्रेक्टर समेत पांच लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने व सीओ से मामले की विवेचना कराने के साथ ही परिणाम से न्यायालय को अवगत कराने का आदेश दिया है। यह आदेश कोन थाना क्षेत्र के गिधियाँ गांव के टोला डोड़वाखाड़ निवासी अरुण चेरो पुत्र स्वर्गीय सुरजमन चेरो द्वारा अधिवक्ता रोशनलाल यादव के जरिए दाखिल 173(4) बीएनएसएस प्रार्थना पत्र पर दिया गया है।</p>
<p style="text-align:justify;">दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि 8 अक्तूबर 2025 को 8 बजे रात की घटना है। गांव के अरविंद गुप्ता व विनय गुप्ता पुत्रगण मानिकचंद गुप्ता, पंकज गुप्ता पुत्र उमेश गुप्ता व धीरज गुप्ता पुत्र सुभाष चंद गुप्ता एकराय होकर उसके घर पर आए और कहा कि महाराष्ट्र की एक कंपनी में काम करने चलना है। तुम बाप बेटा तैयार हो जाओ तुरंत चलना है।</p>
<p style="text-align:justify;">चोपन से ट्रेन पकड़ना है। जब जाने से मना कर दिया तो चारों लोग पिता पुत्र को मारने पीटने लगे और जबरन घसीटकर दो बाइक पर बैठाकर कोन बाजार ले गए। विनय गुप्ता, पंकज गुप्ता व धीरज गुप्ता वापस लौट गए। अरविंद गुप्ता शक्तिपुंज ट्रेन से पिता पुत्र को जबलपुर ले गया। वहां से पिता पुत्र को नागपुर फिर महाराष्ट्र के चंद्रपुर ले गया। रास्ते भर पिता पुत्र को धमकी देता रहा कि अगर किसी से बताओगे तो जान से मरवा दूंगा। भयवश पिता पुत्र चुपचाप उसके साथ बस से एक कंपनी में घुघुस चला गया। जहां 12 अक्तूबर 2025 को पिता पुत्र को कंपनी में काम पर लगा दिया और पिता पुत्र की निगरानी करने लगा।</p>
<p style="text-align:justify;">कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति अगर चोरी छिपे भागने की कोशिश करता तो उसे अरविंद गुप्ता व कंपनी के लोगों द्वारा मारापीटा जाता था। घटना 10 नवंबर 2025 की है। जब उसके पिता सुरजमन चेरो चोरी छिपे घर भागकर आने की कोशिश कर रहे थे तो अरविंद गुप्ता ने उसके पिता को पकड़ लिया और साइड रूम में ले गया तथा कंपनी के लोगों की मदद से उनका गमछा से गला दबाकर हत्या कर दिया। उसके बाद मौके से अरविंद गुप्ता फरार हो गया। जब अरविंद गुप्ता के साइड रूम में गया तो वहां पर पिता की लाश पड़ी थी और अरविंद गुप्ता मौके पर नहीं मिला।</p>
<p style="text-align:justify;">तक इसकी सूचना कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड को दिया और स्थानीय पुलिस की मदद से पिता की लाश सरकारी अस्पताल चंद्रपुर भेज दी गई। जिसका 12 नवंबर 2025 को पोस्टमार्टम कराया गया। उसी दिन शव एम्बुलेंस से घर लेकर पहुंचा और अंतिम संस्कार किया गया। घटना की सूचना कोन पुलिस को दिया,लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कि गई।</p>
<p style="text-align:justify;">इसी बीच 28 नवंबर 2025 को अभियुक्त ने मोबाइल पर फोन कर धमकी दिया कि एक लाख रुपये ले लो और कहीं सूचना मत देना नहीं तो तुम्हें भी जान से मरवा दूंगा। पिता की हत्या साजिश कर अभियुक्तगणों ने किया है। 11 दिसंबर 2025 को घटना की सूचना एसपी सोनभद्र को रजिस्टर्ड डाक से भेजा, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब मजबूर होकर न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया है।</p>
<p style="text-align:justify;">मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने अधिवक्ता रोशनलाल यादव के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर गम्भीर प्रकृति का अपराध मानते हुए पुलिस द्वारा विवेचना कराया जाना आवश्यक मानते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। साथ ही कम्पनी के कांट्रेक्टर समेत पांच लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के साथ ही सीओ से विवेचना कराने व परिणाम से न्यायालय को अवगत कराने का आदेश दिया है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>ख़बरें</category>
                                            <category>अपराध/हादशा</category>
                                    

                <link>https://www.swatantraprabhat.com/article/166391/order-to-register-fir-against-five-people-including-contractor-accused</link>
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                <pubDate>Sat, 17 Jan 2026 14:46:35 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[राजेश तिवारी]]></dc:creator>
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                <title>सोनभद्र पुलिस का ऑपरेशन क्लीन तेल माफियाओं के गढ़ पर डबल एक्शन, चोपन और अनपरा में भारी बरामदगी</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong><em>अजित सिंह/ राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) </em></strong></p>
<p><strong><em>सोनभद्र / उत्तर प्रदेश-</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;">    जनपद में अवैध तेल के काले कारोबार और कालाबाजारी के खिलाफ सोनभद्र पुलिस ने अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के कड़े रुख और निर्देशन में चलाए गए विशेष अभियान के तहत पुलिस ने चोपन और अनपरा थाना क्षेत्रों में एक ही दिन डबल एक्शन करते हुए तेल माफियाओं के सिंडिकेट को ध्वस्त कर दिया। पुलिस की इस ताबड़तोड़ छापेमारी से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।</p>
<p style="text-align:justify;"></p>
<p style="text-align:justify;">अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) अनिल कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर मिश्रा के नेतृत्व में चोपन</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/166221/operation-clean-of-sonbhadra-police-double-action-on-the-stronghold"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-01/img_20260115_225830.jpg" alt=""></a><br /><p><strong><em>अजित सिंह/ राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) </em></strong></p>
<p><strong><em>सोनभद्र / उत्तर प्रदेश-</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;">  जनपद में अवैध तेल के काले कारोबार और कालाबाजारी के खिलाफ सोनभद्र पुलिस ने अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के कड़े रुख और निर्देशन में चलाए गए विशेष अभियान के तहत पुलिस ने चोपन और अनपरा थाना क्षेत्रों में एक ही दिन डबल एक्शन करते हुए तेल माफियाओं के सिंडिकेट को ध्वस्त कर दिया। पुलिस की इस ताबड़तोड़ छापेमारी से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।</p>
<p style="text-align:justify;"></p><video style="width:100%;height:auto;" src="https://www.swatantraprabhat.com/media/2026-01/vid-20260115-wa0015.mp4" controls=""></video>
<p style="text-align:justify;">अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) अनिल कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर मिश्रा के नेतृत्व में चोपन पुलिस ने गुरमुरा क्षेत्र में बड़ी छापेमारी की। मौके से एक तेल टैंकर (CG12AQ3258), 120 लीटर अवैध डीजल, 20 लीटर पेट्रोल, भारी मात्रा में खाली ड्रम, जर्केन, मोटर पंप और तेल निकालने के उपकरण बरामद किए गए। पुलिस ने राम आशीष कुमार (नवादा, बिहार) और मनीष कुमार (गुरमुरा, सोनभद्र) को गिरफ्तार किया है।हालांकि मुख्य अभियुक्त सोनू जायसवाल पुलिस को चकमा देकर फरार होने में सफल रहा, जिसकी तलाश में दबिश दी जा रही है। चोपन पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं सहित सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।</p>
<p style="text-align:justify;"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/2026-01/img_20260115_224950.jpg" alt="IMG_20260115_224950" width="720" height="399"></img></p>
<p style="text-align:justify;">इसी कड़ी में क्षेत्राधिकारी पिपरी हर्ष पाण्डेय के नेतृत्व में अनपरा पुलिस ने बैरपान क्षेत्र में छापेमारी कर अवैध तेल के खेल का पर्दाफाश किया। यहाँ से पुलिस ने कुल 230 लीटर अवैध डीजल (ड्रम और जर्केन में) सहित प्लास्टिक पाइप और गैलन बरामद किए। मौके से अमरेश यादव को गिरफ्तार किया गया, जबकि जगत यादव नाम का आरोपी फरार हो गया। अनपरा पुलिस ने बीएनएस की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है।</p>
<p style="text-align:justify;"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/2026-01/img_20260115_234213.jpg" alt="IMG_20260115_234213" width="720" height="531"></img></p>
<p style="text-align:justify;">पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई केवल शुरुआत है। इस पूरे नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है कि आखिर ये तेल कहाँ से निकाला जा रहा था और इसकी सप्लाई कहाँ हो रही थी।अवैध कारोबार और कालाबाजारी करने वालों के लिए सोनभद्र में कोई जगह नहीं है। पकड़े गए अभियुक्तों और फरार आरोपियों के विरुद्ध न केवल कठोर विधिक कार्यवाही होगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर इनकी संपत्ति की जांच कर गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी।</p>
<p style="text-align:justify;"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/2026-01/polish_20260115_234549079.jpg" alt="Polish_20260115_234549079" width="720" height="524"></img></p>
<p style="text-align:justify;">इस डबल एक्शन को सफल बनाने में क्षेत्राधिकारी यातायात डॉ. चारु द्विवेदी, थाना प्रभारी चोपन और थाना प्रभारी अनपरा सहित भारी पुलिस बल की मुख्य भूमिका रही। पुलिस की इस कार्रवाई से आम जनमानस में कानून के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>आपका शहर</category>
                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 15 Jan 2026 23:10:47 +0530</pubDate>
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