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                <title>Brij Bihari Prasad murder case - Swatantra Prabhat</title>
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                <description>Brij Bihari Prasad murder case RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने दिया बाहुबली मुन्ना शुक्ला को उम्रकैद। सूरजभान सिंह बरी।</title>
                                    <description><![CDATA[<div><strong>नई दिल्ली।</strong> पटना के आईजीआईएमएस में वर्ष 1998 में बिहार सरकार में पूर्व मंत्री ई. बृज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राजद के लोकसभा प्रत्याशी व पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी करने के पटना हाईकोर्ट के फैसले को आंशिक रूप से खारिज कर दिया और  पूर्व विधायक और राजद नेता मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को दोषी ठहराया है और उम्र कैद की सजा दिया है। सुप्रीम कोर्टने  पूर्व सांसद सूरजभान सिंह सहित अन्य पांच को बरी कर दिया</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/145304/draft-add-your-title-supreme-court-gives-life-imprisonment-to"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2024-10/बृज-बिहारी-प्रसाद-हत्याकांड-में-सुप्रीम-कोर्ट.jpeg" alt=""></a><br /><div><strong>नई दिल्ली।</strong> पटना के आईजीआईएमएस में वर्ष 1998 में बिहार सरकार में पूर्व मंत्री ई. बृज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राजद के लोकसभा प्रत्याशी व पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी करने के पटना हाईकोर्ट के फैसले को आंशिक रूप से खारिज कर दिया और  पूर्व विधायक और राजद नेता मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को दोषी ठहराया है और उम्र कैद की सजा दिया है। सुप्रीम कोर्टने  पूर्व सांसद सूरजभान सिंह सहित अन्य पांच को बरी कर दिया है।</div>
<div> </div>
<div>न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने सभी आरोपियों को बरी करने के पटना उच्च न्यायालय के फैसले को आंशिक रूप से निरस्त कर दिया।पीठ ने  बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की 1998 में हुई हत्या के मामले में पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत दो लोगों को बृहस्पतिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दोषी मंटू तिवारी और पूर्व विधायक शुक्ला को 15 दिन के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा।पीठ ने कहा कि तिवारी और विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत आरोप साबित हुए हैं । </div>
<div> </div>
<div>इसके पहले पटना उच्च न्यायालय ने 24 जुलाई 2014 को कहा था कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों पर गौर करने के बाद सूरजभान सिंह उर्फ सूरज सिंह, मुकेश सिंह, लल्लन सिंह, मंटू तिवारी, कैप्टन सुनील सिंह, राम निरंजन चौधरी, शशि कुमार राय, मुन्ना शुक्ला और राजन तिवारी संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं।इसने अधीनस्थ अदालत के 12 अगस्त 2009 के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया था और सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।</div>
<div> </div>
<div>भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पूर्व सांसद एवं बृज बिहार प्रसाद की पत्नी रमा देवी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने साक्ष्य के अभाव में आरोपियों को बरी करने के उच्च न्यायालय के 2014 के आदेश को चुनौती दी थी]</div>
<div> </div>
<div>पूर्व मंत्री इंजीनियर बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमादेवी ने कहा मेरे पति के हत्यारे को सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़ी सजा दी है। आज न्याय की बड़ी जीत हुई है। हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और अन्य दोषियों को भी सजा दिलाएंगे। इसके लिए हम केंद्र सरकार में गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने न्याय दिलवाने में हमारी खूब मदद की है। इसके साथ ही हमारी लड़ाई अन्य आरोपियों को दोषी को सजा दिलाने में जारी रहेगी। अन्य को भी सजा मिलती तो और पति की आत्मा को और शांति मिलती।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश</category>
                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Featured</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 04 Oct 2024 16:38:10 +0530</pubDate>
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