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                <title>District Legal Services Authority - Swatantra Prabhat</title>
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                <description>District Legal Services Authority RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>लखनऊ कोर्ट ने पॉक्सो मामले में आरोपी को 20 साल की सख्त सजा सुनाई</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;">  </p>
<blockquote class="format1"><strong>लखनऊ।</strong></blockquote>
<p style="text-align:justify;">लखनऊ के विशेष न्यायालय पॉक्सो ने नाबालिग पीड़िता के साथ बलात्कार और संबंधित अपराधों के मामले में आरोपी पूरन कश्यप को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर लगाए गए सभी आरोपों को साबित मानते हुए कठोर दंड दिया है।</p>
<p style="text-align:justify;"><br />मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (POCSO एक्ट) कुमार प्रशान्त ने की। फैसला 30 जुलाई  को सुनाया गया। अभियोग पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अभिषेक उपाध्याय और अरुण कुमार ने दलीलें रखीं, जबकि बचाव पक्ष की ओर से निजी अधिवक्ता  आर.एन. यादव उपस्थित रहे।</p>
<h4 style="text-align:justify;"><br /><strong>मामले</strong></h4>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/184361/lucknow-court-sentenced-20-years-rigorous-imprisonment-to-the-accused"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-07/2023031278.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"> </p>
<blockquote class="format1"><strong>लखनऊ।</strong></blockquote>
<p style="text-align:justify;">लखनऊ के विशेष न्यायालय पॉक्सो ने नाबालिग पीड़िता के साथ बलात्कार और संबंधित अपराधों के मामले में आरोपी पूरन कश्यप को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर लगाए गए सभी आरोपों को साबित मानते हुए कठोर दंड दिया है।</p>
<p style="text-align:justify;"><br />मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (POCSO एक्ट) कुमार प्रशान्त ने की। फैसला 30 जुलाई  को सुनाया गया। अभियोग पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अभिषेक उपाध्याय और अरुण कुमार ने दलीलें रखीं, जबकि बचाव पक्ष की ओर से निजी अधिवक्ता  आर.एन. यादव उपस्थित रहे।</p>
<h4 style="text-align:justify;"><br /><strong>मामले की पृष्ठभूमि</strong></h4>
<p style="text-align:justify;"><br />पुलिस थाना वजीरगंज, जनपद लखनऊ की मुकदमा में आरोपी पूरन कश्यप (आयु 55 वर्ष, पुत्र स्व. भोला कश्यप, निवासी  राजेन्द्र नगर, थाना नाका, लखनऊ) पर धारा 376(2)एन, 323, 504, 506, 452 भा.दं.सं. तथा धारा 5/6 POCSO एक्ट के तहत मुकदमा चलाया गया था।</p>
<p style="text-align:justify;"><br />वादी  (पीड़िता के पिता) के अनुसार, आरोपी (रिश्तेदार) 4 मई 2023 को उनके घर आकर 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ जबरन बलात्कार किया। पीड़िता की मां की मृत्यु हो चुकी थी और घर पर कोई जिम्मेदार सदस्य नहीं रहता था। आरोपी लगभग छह महीने तक मौका पाकर बार-बार बलात्कार करता रहा, जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई। डॉक्टर ने छह महीने की गर्भावस्था की पुष्टि की।</p>
<p style="text-align:justify;"><br />आरोपी ने कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए दबाव डालकर 19 नवंबर 2023 को पीड़िता का विवाह अपने बड़े बेटे आयुष कश्यप से करवा दिया।<br />अदालत का निर्णय और सजा</p>
<p style="text-align:justify;"><br />अदालत ने अभियोजन साक्ष्यों, मेडिकल रिपोर्ट तथा डीएनए रिपोर्ट (जिसमें आरोपी पीड़िता के नवजात शिशु का जैविक पिता साबित हुआ) पर विश्वास जताते हुए आरोपी को दोषी ठहराया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि आरोपी ने नाबालिग रिश्तेदार की असहाय स्थिति का फायदा उठाकर गंभीर अपराध किया, इसलिए किसी तरह की नरमी नहीं दिखाई जा सकती।</p>
<p style="text-align:justify;"> </p>
<h5 style="text-align:justify;"><strong>सुनाई गई सजाएं:</strong></h5>
<p style="text-align:justify;"> </p>
<blockquote class="format2">- धारा 5/6 POCSO एक्ट (धारा 376(2)एन भा.दं.सं. सहित): 20 वर्ष कठोर कारावास तथा 50,000 अर्थदंड (अर्थदंड न देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास)।<br />- धारा 452 भा.दं.सं.: 3 वर्ष कठोर कारावास तथा 5,000 अर्थदंड।<br />- धारा 323 भा.दं.सं.: 6 महीने कठोर कारावास तथा 1,000 अर्थदंड।<br />- धारा 504 भा.दं.सं.: 1 वर्ष कठोर कारावास तथा 1,000 अर्थदंड।<br />- धारा 506 भा.दं.सं.: 2 वर्ष कठोर कारावास तथा 2,000 अर्थदंड।</blockquote>
<p style="text-align:justify;">सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जेल में पूर्व में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। अर्थदंड की राशि पीड़िता को पुनर्वास के लिए दी जाएगी। अदालत ने पीड़िता की पहचान गोपनीय रखने का भी निर्देश दिया।</p>
<p style="text-align:justify;">अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ को भी निर्देश दिया है कि पीड़िता को मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। सजायाबी वॉरंट जिला कारागार लखनऊ भेजने तथा निर्णय की प्रतियां संबंधित अधिकारियों और पीड़िता को उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए।</p>
<p style="text-align:justify;">यह फैसला नाबालिग बालिकाओं की सुरक्षा और  पॉक्सो कानून के कड़े प्रावधानों को दोहराता है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>Featured</category>
                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                    

                <link>https://www.swatantraprabhat.com/article/184361/lucknow-court-sentenced-20-years-rigorous-imprisonment-to-the-accused</link>
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                <pubDate>Thu, 30 Jul 2026 23:29:51 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित </title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><strong>  नारायणपुर, जामताड़ा, झारखंड:- </strong>जिला विधिक सेवा प्राधिकार जामताड़ा द्वारा प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सचिव के निर्देश पर नारायणपुर प्रखंड के रघुनाथपुर गांव में पीएलवी मोहम्मद महफूज आलम की देखरेख में 90 दिवसीय अभियान के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">इस शिविर में ग्रामीणों को झारखंड सरकार के द्वारा प्रखंड स्तरीय ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कैंप के आयोजन की जानकारी दी गई। यह कैंप आगामी नौ जुलाई एवं 10 जुलाई को लगेगी। कैंप में पहुंचकर अपना अपना आवेदन करने के लिए ग्रामीणों को आवश्यक दस्तावेज एवं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से संबंधित जानकारी दी गई, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/182352/awareness-program-organized-in-narayanpur-block-area"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-06/news-31.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;"><strong> नारायणपुर, जामताड़ा, झारखंड:- </strong>जिला विधिक सेवा प्राधिकार जामताड़ा द्वारा प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सचिव के निर्देश पर नारायणपुर प्रखंड के रघुनाथपुर गांव में पीएलवी मोहम्मद महफूज आलम की देखरेख में 90 दिवसीय अभियान के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">इस शिविर में ग्रामीणों को झारखंड सरकार के द्वारा प्रखंड स्तरीय ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कैंप के आयोजन की जानकारी दी गई। यह कैंप आगामी नौ जुलाई एवं 10 जुलाई को लगेगी। कैंप में पहुंचकर अपना अपना आवेदन करने के लिए ग्रामीणों को आवश्यक दस्तावेज एवं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से संबंधित जानकारी दी गई, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस के लिए आवेदन कर पाए। इस अवसर पर राजेंद्र हांसदा, सरजू माला, गोपाल, सोरेन, बुधन हांसदा, सर्जन हेंब्रम आदि उपस्थित थे।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">वहीं एक अन्य सामाचार के अनुसार नारायणपुर प्रखंड के बुधुडीह गांव में भी विधिक जागरूकता शिविर आयोजित हुआ। प्राधिकार मित्र शहादत अली ने ग्रामीणों को नशा मुक्ति, बाल विवाह रोकथाम, महिला अधिकार, घरेलू हिंसा से संरक्षण, निश्शुल्क विधिक सहायता, नालसा टोल-फ्री हेल्पलाइन 15100 तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। मौके पर निर्मल दास, करन दास, करमातु सिंह, बीरू दास, नूनासारी देवी, मुनकी देवी, अमित दास, अभिषेक दास आदि उपस्थित थे।</div>
<div> </div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>बिहार/झारखंड</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 30 Jun 2026 16:15:43 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Abhinav Shukla]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, अमृतसर ने सेंट्रल जेल, अमृतसर के ट्रांजिट कैंप में बंद 9 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा</title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><strong>अमृतसर,</strong> इंसानियत और लोगों की भलाई के लिए एक पहल के तहत, सेंट्रल जेल, अमृतसर के ट्रांजिट कैंप में बंद 2 महिलाओं समेत 9 बांग्लादेशी नागरिकों को कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद 11.06.2026 को उनके अपने-अपने देशों में सफलतापूर्वक वापस भेज दिया गया।</div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">वापस भेजे गए लोगों ने 11.06.2026 को सुबह करीब 4:00 बजे सेंट्रल जेल, अमृतसर से अपनी यात्रा शुरू की। तय प्रक्रिया के मुताबिक, उनकी सुरक्षित आगे की यात्रा के लिए उन्हें ज़रूरी सुविधाएँ और मदद दी गई। करीब 30 घंटे की ट्रेन यात्रा के बाद, वे बांग्लादेश बॉर्डर पहुँचेंगे, जहाँ उन्हें आगे की ज़रूरी कार्रवाई के</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/180994/district-legal-services-authority-amritsar-repatriates-9-bangladeshi-nationals-lodged"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-06/1000900924.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;"><strong>अमृतसर,</strong> इंसानियत और लोगों की भलाई के लिए एक पहल के तहत, सेंट्रल जेल, अमृतसर के ट्रांजिट कैंप में बंद 2 महिलाओं समेत 9 बांग्लादेशी नागरिकों को कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद 11.06.2026 को उनके अपने-अपने देशों में सफलतापूर्वक वापस भेज दिया गया।</div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">वापस भेजे गए लोगों ने 11.06.2026 को सुबह करीब 4:00 बजे सेंट्रल जेल, अमृतसर से अपनी यात्रा शुरू की। तय प्रक्रिया के मुताबिक, उनकी सुरक्षित आगे की यात्रा के लिए उन्हें ज़रूरी सुविधाएँ और मदद दी गई। करीब 30 घंटे की ट्रेन यात्रा के बाद, वे बांग्लादेश बॉर्डर पहुँचेंगे, जहाँ उन्हें आगे की ज़रूरी कार्रवाई के लिए उनके अपने-अपने देशों के संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा।</div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">यह ज़रूरी ऑपरेशन श्रीमती जतिंदर कौर, माननीय डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज-कम-चेयरपर्सन, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, अमृतसर के अच्छे गाइडेंस और सुपरविज़न में पूरा किया गया। इस वापसी प्रोसेस को सफल बनाने के लिए, श्री अमरदीप सिंह बैंस, सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, अमृतसर ने संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार कोऑर्डिनेट किया और कोशिश की ताकि ये लोग जल्द से जल्द अपने वतन लौट सकें और अपने परिवारों से मिल सकें।</div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, अमृतसर ने लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी एक्ट, 1987 के मकसद के मुताबिक, विदेशी नागरिकों समेत सभी लोगों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करने में एक्टिव भूमिका निभाई। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, अमृतसर ने इन लोगों के मामलों पर नज़र रखी, ज़रूरत पड़ने पर कानूनी मदद दी और अलग-अलग डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके वापसी प्रोसेस को तेज़ करने की कोशिश की। यह पक्का किया गया कि उनके साथ पूरी इज्ज़त और इंसानी सेंसिटिविटी के साथ पेश आया जाए।</div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">इस सफल वापसी प्रोसेस में जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अहम भूमिका निभाई। श्री राजीव कुमार अरोड़ा, सुपरिंटेंडेंट, सेंट्रल जेल, अमृतसर और श्री नविंदर सिंह, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट, सेंट्रल जेल, अमृतसर ने सभी ज़रूरी एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मैलिटीज़ को पूरा करने और इन लोगों के आसानी से जाने में पूरी मदद की। जेल डिपार्टमेंट ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, अमृतसर और दूसरी संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर इस काम को आसानी से और इंसानी तरीके से पूरा किया।</div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">इनमें से कई लोगों के लिए, यह वापसी अनिश्चितता और अपने परिवारों से लंबे समय तक अलग रहने के समय के खत्म होने का संकेत है। यह पहल न केवल कानूनी प्रक्रिया का पालन करने का मामला है, बल्कि इंसानी दया, संवेदनशीलता और व्यक्तिगत सम्मान को महत्व देने का भी एक उदाहरण है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, जेल डिपार्टमेंट और अन्य संबंधित अधिकारियों के संयुक्त प्रयासों से, ये लोग अपने परिवारों के साथ फिर से मिल पाए हैं और नई उम्मीद के साथ जीवन शुरू कर पाए हैं।</div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, अमृतसर जरूरतमंद लोगों को न्याय, इंसानी सम्मान की सुरक्षा और कानूनी मदद देने के अपने वादे को जारी रखे हुए है।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>पंजाब</category>
                                    

                <link>https://www.swatantraprabhat.com/article/180994/district-legal-services-authority-amritsar-repatriates-9-bangladeshi-nationals-lodged</link>
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                <pubDate>Thu, 11 Jun 2026 18:06:39 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Abhinav Shukla]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Haryana: हरियाणा सरकार की बड़ी पहल, इन कैदियों को मिलेगी 1 लाख रुपये की सहायता </title>
                                    <description><![CDATA[<p>Haryana News: हरियाणा सरकार ने जेलों में बंद गरीब कैदियों को बड़ी राहत देते हुए जमानत और जुर्माना भरने में आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। इसके तहत सरकार जमानत के लिए एक लाख रुपये तक और जुर्माने के लिए 25 हजार रुपये तक की मदद करेगी।</p>
<p>इस संबंध में गृह सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने ‘गरीब कैदियों को सहायता’ योजना के तहत संशोधित गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी कर दिए हैं। सरकार का मानना है कि इस पहल से जेलों में भीड़ कम होगी और जरूरतमंद कैदियों को समय पर न्याय मिल सकेगा।</p>
<h3><strong>जिला स्तर पर</strong></h3>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/164067/haryana-big-initiative-of-haryana-government-these-prisoners-will-get"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-12/haryana-news---2025-12-23t103100.394.jpg" alt=""></a><br /><p>Haryana News: हरियाणा सरकार ने जेलों में बंद गरीब कैदियों को बड़ी राहत देते हुए जमानत और जुर्माना भरने में आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। इसके तहत सरकार जमानत के लिए एक लाख रुपये तक और जुर्माने के लिए 25 हजार रुपये तक की मदद करेगी।</p>
<p>इस संबंध में गृह सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने ‘गरीब कैदियों को सहायता’ योजना के तहत संशोधित गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी कर दिए हैं। सरकार का मानना है कि इस पहल से जेलों में भीड़ कम होगी और जरूरतमंद कैदियों को समय पर न्याय मिल सकेगा।</p>
<h3><strong>जिला स्तर पर बनेगी अधिकार प्राप्त समिति</strong></h3>
<p>नई गाइडलाइंस के तहत हर जिले में जिला-स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में जिला कलेक्टर कार्यालय, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSA), पुलिस विभाग, जेल प्रशासन और न्यायपालिका के प्रतिनिधि शामिल होंगे।</p>
<p>डीएलएसए के सचिव इस समिति के संयोजक और समन्वय प्रभारी होंगे। यह समिति हर महीने के पहले और तीसरे सोमवार को बैठक कर मामलों की समीक्षा और मंजूरी देगी।</p>
<h3><strong>राज्य स्तर पर भी बनेगी निगरानी समिति</strong></h3>
<p>योजना की निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक राज्य-स्तरीय निगरानी समिति भी गठित की जाएगी। इसमें प्रधान सचिव (गृह/जेल), सचिव (कानून विभाग), राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव, डीजी/आईजी (जेल) और उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल शामिल होंगे। यह समिति बड़े मामलों में अंतिम मंजूरी देगी।</p>
<h3><strong>जमानत के लिए कैसे मिलेगी सहायता</strong></h3>
<p>गृह सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि ऐसे अंडरट्रायल कैदी, जो केवल पैसों के अभाव में जमानत नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें प्रति केस 50 हजार रुपये तक की सहायता दी जाएगी।</p>
<p>विशेष परिस्थितियों में जिला स्तरीय सशक्त समिति को एक लाख रुपये तक की राशि मंजूर करने का अधिकार होगा। यदि जमानत राशि एक लाख रुपये से अधिक है, तो मामला राज्य-स्तरीय ओवरसाइट कमेटी को भेजा जाएगा।</p>
<h3><strong>जुर्माना भरने में भी मिलेगी मदद</strong></h3>
<p>जिन दोषी कैदियों पर अदालत ने जुर्माना लगाया है और वे आर्थिक रूप से इसे चुकाने में असमर्थ हैं, उन्हें 25 हजार रुपये तक की सहायता जिला स्तरीय समिति द्वारा दी जा सकेगी। इससे अधिक राशि के लिए राज्य-स्तरीय निगरानी समिति की मंजूरी अनिवार्य होगी।</p>
<h3><strong>पांच दिनों में होगा आर्थिक सत्यापन</strong></h3>
<p>गाइडलाइंस के अनुसार, यदि किसी अंडरट्रायल कैदी को जमानत मिलने के सात दिनों के भीतर रिहा नहीं किया जाता, तो जेल अधीक्षक को तुरंत डीएलएसए सचिव को इसकी सूचना देनी होगी।</p>
<p>डीएलएसए सचिव जेल विजिटिंग वकीलों, पैरालीगल वॉलंटियर्स या सिविल सोसाइटी प्रतिनिधियों की मदद से पांच दिनों के भीतर कैदी की आर्थिक स्थिति का सत्यापन करेंगे।</p>
<p>रिपोर्ट मिलने के बाद समिति पांच दिनों के अंदर फंड जारी करने का आदेश देगी और फैसले के अगले पांच दिनों के भीतर राशि अदालत में जमा कर दी जाएगी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 23 Dec 2025 10:31:11 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sandeep Kumar ]]></dc:creator>
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                <title>तम्बाकू गुटका, गुल एवं शराब के सेवन से बचने के लिए स्कूल के छात्र, छात्राओं के हितार्थ जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया</title>
                                    <description><![CDATA[<div><strong>मीरजापुर।</strong> जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मीरजापुर तथा स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जनपद न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनमोल पाल के आदेशानुसार ग्राम अर्जुनपुर स्थित जयपुरिया स्कूल में तम्बाकू गुटका, गुल एवं शराब के सेवन से बचने के लिए स्कूल के छात्र, छात्राओं के हितार्थ जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारम्भ अपर जनपद न्यायाधीश, सचिव डीएलएसए विनय आर्या ने माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यापर्ण व दीप प्रज्जवलित कर किया।</div>
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<div>जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अपर जनपद न्यायाधीश विनय आर्या ने उपस्थित बालक, बालिकाओं, टीचर, एवं स्टाफ को तम्बाकू गुटका का सेवन न करने का</div></div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/144184/an-awareness-camp-was-organized-for-the-benefit-of-school"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2024-08/9.....jpg" alt=""></a><br /><div><strong>मीरजापुर।</strong> जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मीरजापुर तथा स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जनपद न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनमोल पाल के आदेशानुसार ग्राम अर्जुनपुर स्थित जयपुरिया स्कूल में तम्बाकू गुटका, गुल एवं शराब के सेवन से बचने के लिए स्कूल के छात्र, छात्राओं के हितार्थ जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारम्भ अपर जनपद न्यायाधीश, सचिव डीएलएसए विनय आर्या ने माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यापर्ण व दीप प्रज्जवलित कर किया।</div>
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<div>जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अपर जनपद न्यायाधीश विनय आर्या ने उपस्थित बालक, बालिकाओं, टीचर, एवं स्टाफ को तम्बाकू गुटका का सेवन न करने का संकल्प दिलाये कि "खुद भी नशा नहीं करेगें और अन्य लोगों को भी नशा न करने की नसीहत से प्रोत्साहित करेंगे"। उन्होने बताया कि तम्बाकू पान, बीडी, सिगरेट, गुटका, के सेवन करने वाले व्यक्ति को हृदयरोग, मुघमेह, टीबी, लकवा, दृष्टि विहीनता, फेफडे के रोग व कैंसर नामक की बीमारी हो जाती है।</div>
<div> </div>
<div>इन बीमारियों से प्रत्येक 6.5 सेकेण्ड में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। तम्बाकू में निकोटिन नामक तत्व की मात्रा ज्यादा होने के कारण इन्सान को नशे का आदी तो बनाता ही है, साथ ही उसके दुष्प्रभाव से मानव के शरीर में अनेकों बीमारियों जन्म लेने लगती हैं। उन्होने यह भी बताया कि नशा छोड़ने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का होना अति आवश्यक है, तभी तम्बाकू शराब, पान, बीडी सिगरेट, गुटका, गुल मंजन आदि को छोड़ने में सफलता मिलेगी।</div>
<div> </div>
<div>उन्होने महिलाओं के उत्पीड़न, तथा कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न सरकारी कार्यालयों निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों और असंगठित क्षेत्र के निवारण हेतु निवारण निषेध एवं निदान अधिनियम-2013 कानून बना है जिसमें अपराधी को सजा हो सकती है। इस सन्दर्भ में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए डीएलएसए कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तथा हेल्प लाईन नं० 15100 पर प्राप्त हो सकती है।</div>
<div> </div>
<div>तम्बाकू निषेद्य विशेषज्ञ डाक्टर राजेश कुमार यादव, ने उपस्थित बालक बालिकाओं को बताया कि तम्बाकू का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है, जिसके सेवन से विश्व भर में 60 लाख लोग हर साल अपनी जान गवाते है। और 9 लाख भारतीय प्रतिवर्ष तम्बाकू के सेवन से मरते है। तम्बाकू गुटका, पान मसाला का सेवन काफी प्रतिशत में पुरुष, महिलांये, बच्चे कर रहे है। काफी हद तक तो 15 वर्ष की आयु युवापीढ़ी के लोग नशा कर रहे है। नशा करने का दुष्परिणाम उन्हें बाद में मालूम होता है, जब शरीर में कैंसर जैसी बिमारियों उत्पन्न होने लगती है।</div>
<div> </div>
<div>जयपुरिया स्कूल प्रिंसिपल अंकिता वर्मा ने अतिथियों का पुष्पगुच्छ प्रदान कर स्वागत की और भूरि भूरि प्रसंशा की और टीचर शिखा पाण्डेय, सूमाईल उजमा, विजय कुमार, शाहिल केशरी ने शिविर का संचालन एवं अपने विचारों से व्यक्त किए। जागरूकता शिविर में वरिष्ठ सहायक दीपक कुमार श्रीवास्तव, पीएलवी जय प्रकाश सरोज, ओम प्रकाश कसेरा, अंगद यादव, अरूण तोमर एवं स्कूल के समस्त टीचर एवं स्टाफ उपस्थित होकर जागरूकता शिविर कार्यक्रम को सफल बनाये और अपना सहयोग प्रदान किया।</div>
</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 22 Aug 2024 16:37:13 +0530</pubDate>
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