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                <title>रंग-बिरंगी होली सबको कर देती इक रंग</title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;">भारत पर्वों और उत्सवों की पावन धरती है। यहाँ वर्ष का कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब जीवन में उत्साह का कोई न कोई अवसर उपस्थित न हो। इन्हीं उत्सवों में होली एक ऐसा पर्व है जो केवल रंगों का खेल भर नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर और बाहर जमी हुई गंदगी को जलाकर जीवन को नवचेतना से भर देने का संदेश देता है। दीपावली जहाँ प्रकाश का पर्व है, वहीं होली रंगों और उमंगों का उत्सव है। यह वसंत ऋतु के आगमन का स्वागत है, खेतों में पकती हुई रबी की फसलों की खुशी है और समाज में</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/171884/colorful-holi-brings-color-to-everyone"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-02/images16.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;">भारत पर्वों और उत्सवों की पावन धरती है। यहाँ वर्ष का कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब जीवन में उत्साह का कोई न कोई अवसर उपस्थित न हो। इन्हीं उत्सवों में होली एक ऐसा पर्व है जो केवल रंगों का खेल भर नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर और बाहर जमी हुई गंदगी को जलाकर जीवन को नवचेतना से भर देने का संदेश देता है। दीपावली जहाँ प्रकाश का पर्व है, वहीं होली रंगों और उमंगों का उत्सव है। यह वसंत ऋतु के आगमन का स्वागत है, खेतों में पकती हुई रबी की फसलों की खुशी है और समाज में प्रेम व समानता का उद्घोष है। फाल्गुन की पूर्णिमा से जुड़ा यह पर्व प्रकृति और मानव हृदय दोनों को एक साथ रंग देता है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">होली की शुरुआत माघ मास से ही हो जाती है जब पारंपरिक स्थान पर लकड़ी और कंडे एकत्र किए जाते हैं। फाल्गुनी पूर्णिमा की रात्रि को शुभ मुहूर्त में होलिका दहन होता है। यह दहन केवल लकड़ियों का दहन नहीं, बल्कि बुराइयों, अहंकार, वैरभाव और दुराचार का प्रतीकात्मक अंत है। अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। लोग गुलाल लगाकर गले मिलते हैं, आपसी मनमुटाव भूलते हैं और प्रेम का संकल्प लेते हैं। होली का यह बाहरी रूप जितना आकर्षक है, उसका भीतरी अर्थ उससे कहीं अधिक गहरा है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">होली के साथ जुड़ी पौराणिक कथा में प्रह्लाद और हिरण्यकश्यप का प्रसंग आता है। भक्त प्रह्लाद सत्य और भक्ति के प्रतीक थे, जबकि हिरण्यकश्यप अहंकार और अत्याचार का प्रतीक। होलिका दहन की कथा हमें बताती है कि दुराचार और अत्याचार चाहे कितने ही शक्तिशाली क्यों न प्रतीत हों, अंततः सत्य और श्रद्धा की ही विजय होती है। इसी प्रसंग में भगवान नृसिंह का अवतार अन्याय के विनाश का संदेश देता है। यह कथा हमें अपने भीतर छिपे साहस को जगाने और असत्य के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देती है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">जैन परंपरा में भी होली से जुड़ी एक कथा मिलती है जो मानव जीवन के उत्थान और पतन की वास्तविकता को सामने लाती है। इसमें चरित्रहीनता और अहंकार के कारण पतन तथा पश्चाताप के माध्यम से आत्मशुद्धि का मार्ग बताया गया है। इस दृष्टि से होली केवल बाहरी उत्सव नहीं, बल्कि आत्मविश्लेषण और आत्मशुद्धि का अवसर है। यह पर्व हमें बताता है कि यदि मनुष्य अपनी भूलों को स्वीकार कर सुधार का मार्ग अपनाए, तो वह पुनः ऊँचाइयों को छू सकता है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है, परंतु रंगों का अर्थ केवल लाल, पीला या हरा नहीं है। रंग का एक लाक्षणिक अर्थ भी है, जो प्रभाव और भावना से जुड़ा है। जब कहा जाता है कि किसी पर प्रेम का रंग चढ़ गया, तो उसका आशय है कि वह व्यक्ति प्रेम और सद्भाव से भर गया। होली पर रंग और गुलाल लगाने की परंपरा इसी भाव को प्रकट करती है कि हम अपने मन को प्रेम, सौहार्द और समानता के रंग में रंगें। तन पर लगा रंग कुछ समय में धुल जाता है, परंतु मन पर चढ़ा प्रेम का रंग जीवनभर साथ रहता है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">धूल और कीचड़ उछालने की परंपरा को भी प्रतीकात्मक रूप में समझना चाहिए। धूल और कीचड़ मनुष्य के भीतर जमा बुराइयों के प्रतीक हैं। वर्षभर जो मनमुटाव, ईर्ष्या, द्वेष और कटुता हमारे भीतर जमा हो जाते हैं, उन्हें बाहर निकालकर समाप्त करने का संदेश होली देती है। किंतु जब यह परंपरा मर्यादा की सीमा लांघकर अशिष्टता और अभद्रता में बदल जाती है, तब उसका स्वरूप विकृत हो जाता है। होली का वास्तविक उद्देश्य किसी को अपमानित करना या असुविधा पहुँचाना नहीं, बल्कि हृदयों को जोड़ना है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">ब्रज क्षेत्र की लठामार होली इसका एक अनूठा उदाहरण है। नंदगाँव और बरसाना में खेली जाने वाली यह परंपरा हँसी-ठिठोली और सांस्कृतिक आनंद का प्रतीक है। यहाँ महिलाएँ पुरुषों पर लाठी से प्रहार करती हैं और पुरुष ढाल से बचाव करते हैं, परंतु इस पूरे आयोजन में द्वेष का लेशमात्र भी नहीं होता। यह परंपरा दर्शाती है कि होली का खेल प्रेम और सांस्कृतिक उत्साह का माध्यम है, न कि अशिष्ट व्यवहार का।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">होली का एक महत्वपूर्ण पक्ष सामाजिक समानता है। इस दिन ऊँच-नीच, अमीर-गरीब, जाति और वर्ग के भेदभाव को भुलाकर सभी एक-दूसरे को गले लगाते हैं। यह त्योहार मानवता को एक सूत्र में बाँधने का कार्य करता है। समाज में जो कृत्रिम दीवारें खड़ी हो जाती हैं, होली उन्हें गिराने का अवसर देती है। एक-दूसरे के घर जाकर मिठाई बाँटना और शुभकामनाएँ देना सामाजिक एकता को मजबूत करता है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">होली में कूड़ा-कचरा और झाड़-झंखाड़ इकट्ठा कर जलाने की परंपरा भी गहरा संदेश देती है। यह केवल बाहरी सफाई नहीं, बल्कि भीतरी शुद्धि का संकेत है। जिस प्रकार हम अपने आसपास की गंदगी को हटाकर आग में भस्म कर देते हैं, उसी प्रकार हमें अपने भीतर की बुराइयों, संकीर्णताओं और स्वार्थ को भी समाप्त करना चाहिए। यह सामूहिक प्रयास का पर्व है, क्योंकि समाज की सफाई अकेले संभव नहीं। सब मिलकर ही वातावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बनाया जा सकता है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">कच्चे रंगों का प्रयोग भी जीवन का दर्शन सिखाता है। कच्चा रंग स्थायी नहीं होता, वह कुछ समय बाद धुल जाता है। इसी प्रकार जीवन में आए कटु अनुभव, अपमान या दुख भी स्थायी नहीं होने चाहिए। यदि हम उन्हें मन पर स्थायी रंग की तरह जमा कर लेंगे, तो जीवन की प्रसन्नता फीकी पड़ जाएगी। होली हमें सिखाती है कि कटु स्मृतियों को भुलाकर आगे बढ़ें और नए उत्साह के साथ जीवन को रंगीन बनाएँ।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">आज आवश्यकता है कि होली को विवेक और मर्यादा के साथ मनाया जाए। मदिरापान, अभद्र भाषा और हिंसा इस पर्व की आत्मा के विरुद्ध हैं। यदि होली प्रेम और सौहार्द का संदेश देती है, तो हमें उसी भावना के साथ इसे मनाना चाहिए। पर्व तभी सार्थक होता है जब वह जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए।अंततः होली केवल एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि जीवन-दर्शन है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">यह हमें सिखाती है कि असत्य और दुराचार का दहन करें, सत्य और सदाचार को अपनाएँ, वैमनस्य की धूल झाड़कर प्रेम के रंग में रंग जाएँ। जब हम अपने भीतर की बुराइयों को जलाकर मन को निर्मल बनाते हैं, तभी होली का वास्तविक आनंद मिलता है। यही इस पावन पर्व का संदेश है कि हम सब मिलकर जीवन को सदाचार, समानता और प्रेम के रंगों से रंग दें और समाज को एक सुंदर, समरस और जागरूक दिशा की ओर अग्रसर करें।</div>
<div style="text-align:justify;">     *कांतिलाल मांडोत*</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>संपादकीय</category>
                                            <category>स्वतंत्र विचार</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 28 Feb 2026 18:13:25 +0530</pubDate>
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                <title>कोटा के अंदर कोटा को सुप्रीम मंजूरी, एससी/एसटी के लिए बना सकते हैं सब-कैटेगरी।</title>
                                    <description><![CDATA[<div><strong>ब्यूरो प्रयागराज। </strong>सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में कोटे में कोटे को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटे में कोटा असमानता के खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सब कैटेगरी बना सकती है।राज्य को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उप-वर्गीकरण करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के सात जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार को बहुमत से यह फैसला दिया। संविधान पीठ ने 2004 में ईवी चिन्नैया मामले में दिए गए पांच जजों के उस</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/143820/within-the-quota-sub-category-can-be-created-for-scst-with"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2024-08/supreme-court-sc-st.webp" alt=""></a><br /><div><strong>ब्यूरो प्रयागराज। </strong>सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में कोटे में कोटे को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटे में कोटा असमानता के खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सब कैटेगरी बना सकती है।राज्य को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उप-वर्गीकरण करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के सात जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार को बहुमत से यह फैसला दिया। संविधान पीठ ने 2004 में ईवी चिन्नैया मामले में दिए गए पांच जजों के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि एससी/एसटी में उप-वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है।</div>
<div> </div>
<div>सामाजिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ (6-1 से) ने माना कि अनुसूचित जातियों (एससी/एसटी) का उप-वर्गीकरण अनुसूचित जातियों के भीतर अधिक पिछड़े लोगों को अलग से कोटा देने के लिए अनुमति है। संविधान पीठ ने (स्पष्ट किया कि उप-वर्गीकरण की अनुमति देते समय राज्य किसी उप-वर्ग के लिए 100% आरक्षण निर्धारित नहीं कर सकता है। साथ ही राज्य को उप-वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के संबंध में अनुभवजन्य डेटा के आधार पर उप-वर्गीकरण को उचित ठहराना होगा।</div>
<div> </div>
<div>चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 6 जज निर्णय के पक्ष में हैं, सभी एकमत हैं। बहुमत ने 2004 के ईवी चिन्नैया निर्णय को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि उप-वर्गीकरण की अनुमति नहीं है।निर्णय में जस्टिस बेला त्रिवेदी ने असहमति जताई। संविधान पीठ में चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ,जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मिथल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा थे।</div>
<div> </div>
<div>संविधान पीठ मुख्यतः दो पहलुओं पर विचार कर रही थी: (1) क्या आरक्षित जातियों के साथ उप-वर्गीकरण की अनुमति दी जानी चाहिए, और (2) ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2005) 1 एससीसी 394 में दिए गए निर्णय की सत्यता, जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचित 'अनुसूचित जातियां' (SC) समरूप समूह हैं और उन्हें आगे उप-वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।</div>
<div> </div>
<div>सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने और जस्टिस मिश्रा के लिए लिखे गए निर्णय में ऐतिहासिक साक्ष्यों का हवाला दिया, जिससे पता चलता है कि अनुसूचित जातियां समरूप वर्ग नहीं हैं। उप-वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। साथ ही उप-वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 341(2) का उल्लंघन नहीं करता। अनुच्छेद 15 और 16 में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो राज्य को किसी जाति को उप-वर्गीकृत करने से रोकता हो।उप-वर्गीकरण का आधार राज्यों द्वारा मात्रात्मक और प्रदर्शनीय डेटा द्वारा उचित ठहराया जाना चाहिए कि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। राज्य अपनी मर्जी या राजनीतिक सुविधा के अनुसार काम नहीं कर सकता है और उसका निर्णय न्यायिक पुनर्विचार के लिए उत्तरदायी है।</div>
<div> </div>
<div>जस्टिस बीआर गवई ने अलग से दिए गए अपने सहमत निर्णय में कहा कि अधिक पिछड़े समुदायों को तरजीह देना राज्य का कर्तव्य है। एससी/एसटी की श्रेणी में केवल कुछ लोग ही आरक्षण का आनंद ले रहे हैं। जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता और एससी/एसटी के भीतर ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें सदियों से अधिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है।ई.वी.चिन्नैया मामले में मूल त्रुटि यह है कि यह इस समझ के आधार पर आगे बढ़ा कि अनुच्छेद 341 आरक्षण का आधार है। अनुच्छेद 341 केवल आरक्षण के उद्देश्य से जातियों की पहचान से संबंधित है।उप-वर्गीकरण का आधार यह है कि बड़े समूह के एक समूह को अधिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है।</div>
<div> </div>
<div>जस्टिस गवई ने कहा कि राज्य को एससी/एसटी श्रेणी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें सकारात्मक कार्रवाई के दायरे से बाहर करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सच्ची समानता हासिल करने का यही एकमात्र तरीका है। जस्टिस विक्रम नाथ ने भी इस दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की कि ओबीसी पर लागू क्रीमी लेयर सिद्धांत एससी पर भी लागू होता है।</div>
<div> </div>
<div>जस्टिस पंकज मित्तल ने भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया, जिन्होंने कहा कि आरक्षण एक पीढ़ी तक सीमित होना चाहिए। यदि पहली पीढ़ी आरक्षण के माध्यम से उच्च स्थिति तक पहुंच गई है तो दूसरी पीढ़ी को इसका हकदार नहीं होना चाहिए।जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने भी इस दृष्टिकोण का समर्थन किया।</div>
<div>जस्टिस बेला त्रिवेदी ने अपनी असहमति में कहा कि अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचित अनुसूचित जातियों की राष्ट्रपति सूची में राज्य द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वर्ष 2020 में पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में 5 जजों की पीठ द्वारा 7 जजों की पीठ को यह मामला भेजा गया था।</div>
<div> </div>
<div>सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने 2004 में ईवी चिन्नैया मामले में पांच जजों के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें संविधान पीठ ने कहा कि केवल राष्ट्रपति ही यह अधिसूचित कर सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार कौन से समुदाय आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और राज्यों को इससे छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट इस बात की समीक्षा कर रहा था कि क्या राज्य कोटा के अंदर कोटा देने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उप-वर्गीकृत कर सकते हैं?  कोर्ट ने अब फैसला सुना दिया है।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश</category>
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                <pubDate>Sun, 04 Aug 2024 17:24:25 +0530</pubDate>
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