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                <title>gangster - Swatantra Prabhat</title>
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                <title> ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह पर लगेगा गैंगस्टर</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>दिनेश प्रताप सिंह </strong></p>
<p><strong>प्रतापगढ़। </strong>अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी शैलेंद्र लाल ने साईं कॉम्प्लेक्स पुलिस लाइन में शनिवार को संपन्न प्रेस वार्ता में बताया कि 21 जुलाई सोमवार को पट्टी तहसील में रजिस्ट्री ऑफिस के निकट हुई फायरिंग के मुख्य अभियुक्त सुशील सिंह का आपराधिक इतिहास है। उसके खिलाफ़ हत्या के प्रयास मारपीट संबंधी चार मुकदमे थाने में दर्ज़ हैं। उनकी लाइसेंसी पिस्टल को निरस्त करने की कार्रवाई चल रही है। एएसपी ने बताया कि घटना में प्रयुक्त पिस्टल को जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है। सुशील सिंह की अवैध अर्जित संपत्ति जब्त की जायेगी और उनके विरुद्ध</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/153503/draft-add-your-title-block-chief-sushil-singh-will-be"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-08/hindi-divas1.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>दिनेश प्रताप सिंह </strong></p>
<p><strong>प्रतापगढ़। </strong>अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी शैलेंद्र लाल ने साईं कॉम्प्लेक्स पुलिस लाइन में शनिवार को संपन्न प्रेस वार्ता में बताया कि 21 जुलाई सोमवार को पट्टी तहसील में रजिस्ट्री ऑफिस के निकट हुई फायरिंग के मुख्य अभियुक्त सुशील सिंह का आपराधिक इतिहास है। उसके खिलाफ़ हत्या के प्रयास मारपीट संबंधी चार मुकदमे थाने में दर्ज़ हैं। उनकी लाइसेंसी पिस्टल को निरस्त करने की कार्रवाई चल रही है। एएसपी ने बताया कि घटना में प्रयुक्त पिस्टल को जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है। सुशील सिंह की अवैध अर्जित संपत्ति जब्त की जायेगी और उनके विरुद्ध गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ नगर पल्टन बाजार निवासी आनंद मोहन ओझा ने प्रमुख सुशील सिंह पर नगर कोतवाली में फर्जी बैनामा कराने का मुकदमा दर्ज कराया है। कहते हैं कि शामत आने पर सब एक साथ आती है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>आपका शहर</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 06 Aug 2025 18:51:40 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[SWATANTRA PRABHAT PRATAPGARH]]></dc:creator>
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                <title>गैंगस्टर के आरोपी को 2 साल की सजा के साथ 5000 का लगा जुर्माना</title>
                                    <description><![CDATA[<div><strong>मिल्कीपुर अयोध्या। </strong>थाना कोतवाली इनायत नगर प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह बीते 8 सितंबर 2022 को क्षेत्र में गस्त कर रहे थे। तभी उन्हें जानकारी मिली थी कि तरमा गांव निवासी विश्राम चौहान और अब्बूपुर निवासी राजेश चौहान संगठित गिरोह बनाकर मोटरसाइकिलों की चोरी के साथ अवैध गांजा की बिक्री करते हैं। विश्राम चौहान गैंग का लीडर है। </div>
<div>प्रभारी निरीक्षक ने दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध गिरोह बंद अधिनियम की धाराओं में प्राथमिक की दर्ज  कराया था। दोनों अभियुक्त जेल में निरुद्ध है। विश्राम चौहान के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली अलग करके विशेष न्यायधीश गैंगस्टर कोर्ट महेंद्र कुमार ने 25 जुलाई को</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/143488/gangster-accused-sentenced-to-2-years-imprisonment-and-fine-of"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2024-07/images.jpeg" alt=""></a><br /><div><strong>मिल्कीपुर अयोध्या। </strong>थाना कोतवाली इनायत नगर प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह बीते 8 सितंबर 2022 को क्षेत्र में गस्त कर रहे थे। तभी उन्हें जानकारी मिली थी कि तरमा गांव निवासी विश्राम चौहान और अब्बूपुर निवासी राजेश चौहान संगठित गिरोह बनाकर मोटरसाइकिलों की चोरी के साथ अवैध गांजा की बिक्री करते हैं। विश्राम चौहान गैंग का लीडर है। </div>
<div>प्रभारी निरीक्षक ने दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध गिरोह बंद अधिनियम की धाराओं में प्राथमिक की दर्ज  कराया था। दोनों अभियुक्त जेल में निरुद्ध है। विश्राम चौहान के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली अलग करके विशेष न्यायधीश गैंगस्टर कोर्ट महेंद्र कुमार ने 25 जुलाई को अभियुक्तों को जेल से तलब कर सुनवाई की।</div>
<div>सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद सबूत के आधार पर विश्राम चौहान को दोषी पाया। अभियोजन व बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश महेंद्र कुमार ने विश्राम चौहान को 2 वर्ष का कठोर कर आवास की सजा सुनाई है। साथ ही 5000 हजार रुपए जुर्माना  से भी दंडित किया है। अभियुक्त को फैसला सुनाने के बाद सजा काटने के लिए मंडल कारागार भेज दिया है।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>अपराध/हादशा</category>
                                            <category>ख़बरें</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 26 Jul 2024 12:57:29 +0530</pubDate>
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