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                <title>gangster act - Swatantra Prabhat</title>
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                            <item>
                <title>स्मैक तस्कर पर चला पुलिस का हंटर, 80 करोड़ की संपत्ति सीज</title>
                                    <description><![CDATA[<blockquote class="format1"><strong>सुरेंद्र सिंघल तिलहर शाहजहांपुर </strong></blockquote><p style="text-align:justify;">  मुजफ्फरनगर तथा कटरा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक स्मैक तस्कर की 80 करोड रुपए की संपत्ति सीज करके प्रशासनिक बोर्ड लगा दिया गया प्रशासन इस कार्रवाई से समाज विरोधी कार्यो में संलिप्त माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है।</p><p style="text-align:justify;">मीरानपुर कटरा थाना क्षेत्र के मोहल्ला आतिश बाजान निवासी रियाज हुसैन उर्फ बाबू लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी के कार्यों में गिरोह बनाकर संलिप्त था। उसने स्मैक तथा अन्य मादक पदार्थों की तस्करी करके अपने साथियों के साथ करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित कर ली थी इस मामले में मुजफ्फरनगर की पुलिस के हत्थे जब</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/174339/police-goes-hunter-on-smack-smuggler-seizes-property-worth-rs"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-03/1002613331.jpg" alt=""></a><br /><blockquote class="format1"><strong>सुरेंद्र सिंघल तिलहर शाहजहांपुर </strong></blockquote><p style="text-align:justify;"> मुजफ्फरनगर तथा कटरा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक स्मैक तस्कर की 80 करोड रुपए की संपत्ति सीज करके प्रशासनिक बोर्ड लगा दिया गया प्रशासन इस कार्रवाई से समाज विरोधी कार्यो में संलिप्त माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है।</p><p style="text-align:justify;">मीरानपुर कटरा थाना क्षेत्र के मोहल्ला आतिश बाजान निवासी रियाज हुसैन उर्फ बाबू लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी के कार्यों में गिरोह बनाकर संलिप्त था। उसने स्मैक तथा अन्य मादक पदार्थों की तस्करी करके अपने साथियों के साथ करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित कर ली थी इस मामले में मुजफ्फरनगर की पुलिस के हत्थे जब चढ़ा तब पुलिस ने उसके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की। </p><p style="text-align:justify;"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/2026-03/1002613331.jpg" alt="पुलिस क्षेत्राधिकारी ज्योति यादव ने बताया कि आरोपी बाबू उर्फ रियाज लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त था और अवैध कारोबार से उसने करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित की थी।" width="917" height="611"></img></p><p style="text-align:justify;">मुजफ्फरनगर के बढ़ाना थाने से आए से आए इंस्पेक्टर सुभाष अत्री, इंस्पेक्टर क्राइम ललित शर्मा ने पुलिस क्षेत्राधिकारी ज्योति यादव को दी गई जानकारी में बताया कि स्पष्ट कर रियाज और बाबू का  मीरानपुर कटरा थाना क्षेत्र में आठ खेत, दो मकान, शोरूम, ईंट भट्ट सहित करोड़ों रुपए की अचल संपत्ति है जो कि उसने अनैतिक कार्यों से अर्जित की है। </p><p style="text-align:justify;">जानकारी मिलने के बाद सीओ ज्योति यादव तहसीलदार दीपेंद्र कुमार, कोतवाल जुगल किशोर पाल सहित कई स्थानों की भारी पुलिस आरोपित के सभी ठिकारों पर पहुंच गई और उसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए स्मैक तस्कर की सभी संपत्तियों को सीज कर दिया। </p><p style="text-align:justify;"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/2026-03/1002613303.jpg" alt="पुलिस क्षेत्राधिकारी ज्योति यादव ने बताया कि आरोपी बाबू उर्फ रियाज लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त था और अवैध कारोबार से उसने करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित की थी।" width="920" height="613"></img></p><p style="text-align:justify;">पुलिस क्षेत्राधिकारी ज्योति यादव ने बताया कि आरोपी बाबू उर्फ रियाज लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त था और अवैध कारोबार से उसने करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित की थी। विस्तृत जांच के बाद पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी लगभग 80 करोड़ रुपये की संपत्तियां सीज की गई है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>ख़बरें</category>
                                            <category>अपराध/हादशा</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 20:17:00 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>गैंगस्टर से सिर्फ रिश्तेदारी के आधार पर संपत्ति जब्त नहीं: इलाहाबाद हाइकोर्ट</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>ब्यूरो प्रयागराज- </strong>इलाहाबाद हाइकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि किसी व्यक्ति की संपत्ति केवल इस आधार पर जब्त नहीं की जा सकती कि वह किसी गैंगस्टर का रिश्तेदार है। अदालत ने स्पष्ट किया कि संपत्ति जब्ती के लिए अपराध और संपत्ति के बीच सीधा संबंध (नेक्सस) साबित होना जरूरी है। जस्टिस राज बीर सिंह की पीठ ने मंसूर अंसारी की अपील स्वीकार करते हुए उनकी संपत्ति जब्त करने का आदेश रद्द कर दिया। मंसूर अंसारी, कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई हैं।</p>
<p style="text-align:justify;">मामले में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मंसूर अंसारी की दुकानों और भवन को 'बेनेमी संपत्ति' बताते</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/173551/allahabad-high-court-will-not-confiscate-property-from-gangster-merely"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-03/allahabad-high-court2.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>ब्यूरो प्रयागराज- </strong>इलाहाबाद हाइकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि किसी व्यक्ति की संपत्ति केवल इस आधार पर जब्त नहीं की जा सकती कि वह किसी गैंगस्टर का रिश्तेदार है। अदालत ने स्पष्ट किया कि संपत्ति जब्ती के लिए अपराध और संपत्ति के बीच सीधा संबंध (नेक्सस) साबित होना जरूरी है। जस्टिस राज बीर सिंह की पीठ ने मंसूर अंसारी की अपील स्वीकार करते हुए उनकी संपत्ति जब्त करने का आदेश रद्द कर दिया। मंसूर अंसारी, कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई हैं।</p>
<p style="text-align:justify;">मामले में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मंसूर अंसारी की दुकानों और भवन को 'बेनेमी संपत्ति' बताते हुए जब्त किया गया, जिसे गाजीपुर के विशेष न्यायालय (गैंगस्टर एक्ट) ने भी सही ठहराया।</p>
<p style="text-align:justify;">हाइकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के तहत संपत्ति जब्त करने की शक्ति असीमित नहीं है। इसके लिए यह साबित करना आवश्यक है कि संबंधित व्यक्ति ने गैंग के सदस्य या संचालक के रूप में किसी अपराध से अर्जित धन से संपत्ति बनाई।</p>
<p style="text-align:justify;">अदालत ने कहा, “सिर्फ आरोप या संदेह के आधार पर संपत्ति जब्त नहीं की जा सकती। अपराध और संपत्ति के बीच स्पष्ट संबंध होना अनिवार्य है।” कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि विश्वास करने का कारण केवल शक या अंदाजे पर आधारित नहीं हो सकता बल्कि ठोस साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए। इस मामले में अदालत ने पाया कि राज्य ऐसा कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका जिससे यह साबित हो कि संपत्ति अपराध से अर्जित धन से बनाई गई।</p>
<p style="text-align:justify;">अदालत ने यह भी कहा कि कानून के तहत यह जरूरी नहीं है कि संपत्ति वापस पाने के लिए व्यक्ति खुद अपनी आय का स्रोत साबित करे। पहले राज्य को यह सिद्ध करना होगा कि संपत्ति अपराध से जुड़ी है। सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि मंसूर अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।</p>
<p style="text-align:justify;">हाइकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल मुख्तार अंसारी का रिश्तेदार होने के आधार पर संपत्ति जब्त करना पूरी तरह गलत है। अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट और स्पेशल कोर्ट के आदेशों को मनमाना और बिना आधार बताते हुए रद्द कर दिया और राज्य सरकार को तत्काल संपत्ति मुक्त करने का निर्देश दिया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>Featured</category>
                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 18 Mar 2026 21:06:23 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat UP]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>गैंगस्टर की करीब दो करोड़ की संपत्ति कुर्क, डुगडुगी बजाकर चस्पा किया गया नोटिस बोर्ड</title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><strong>भदोही। </strong></div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">संगठित अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत भदोही पुलिस और प्रशासन ने गैंगस्टर अभियुक्त की करीब दो करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की। कार्रवाई के दौरान ईंट भट्ठे पर डुगडुगी बजाकर कुर्की का नोटिस बोर्ड भी चस्पा किया गया।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के नेतृत्व में यह कार्रवाई थाना कोईरौना क्षेत्र में की गई। पुलिस के अनुसार थाना कोईरौना में दर्ज गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत गैंग लीडर मायापति दुबे पुत्र काशी प्रसाद दुबे तथा उसके सहयोगियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/173382/gangsters-property-worth-rs-2-crore-seized-notice-board-pasted"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-07/upp.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;"><strong>भदोही। </strong></div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">संगठित अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत भदोही पुलिस और प्रशासन ने गैंगस्टर अभियुक्त की करीब दो करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की। कार्रवाई के दौरान ईंट भट्ठे पर डुगडुगी बजाकर कुर्की का नोटिस बोर्ड भी चस्पा किया गया।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के नेतृत्व में यह कार्रवाई थाना कोईरौना क्षेत्र में की गई। पुलिस के अनुसार थाना कोईरौना में दर्ज गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत गैंग लीडर मायापति दुबे पुत्र काशी प्रसाद दुबे तथा उसके सहयोगियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">जांच में सामने आया कि अपराध से अर्जित धन से गैंग के सदस्य करुणापति दुबे की पत्नी कविता दुबे के नाम पर ग्राम फुलवरिया में गाटा संख्या 50 व 39 पर त्रिपति ईंट उद्योग के नाम से ईंट भट्ठा बनाया गया था, जिसकी कीमत लगभग एक करोड़ साठ लाख रुपये आंकी गई है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">जिला मजिस्ट्रेट शैलेष कुमार के आदेश पर गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत उक्त ईंट भट्ठा सहित तीन ट्रैक्टर व एक जेसीबी को कुर्क किया गया। पुलिस के अनुसार कुर्क की गई चल-अचल संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत करीब एक करोड़ अट्ठानवे लाख सोलह हजार रुपये है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">पुलिस अधिकारियों ने बताया कि संगठित अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के विरुद्ध आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>ख़बरें</category>
                                            <category>अपराध/हादशा</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 16 Mar 2026 20:55:25 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>गोरखपुर में गैंगस्टर का खेल खत्म: 5 करोड़ की संपत्ति जब्त, पुलिस ने कसा शिकंजा</title>
                                    <description><![CDATA[<div><strong>गोरखपुर- </strong> पुलिस ने एक बार फिर अपराधियों पर नकेल कसते हुए बड़ी कार्रवाई की है। ठगी और धोखाधड़ी के जरिए अवैध कमाई करने वाले गैंगस्टर राधेश्याम सिंह उर्फ मुन्न सिंह की करीब 5 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। इस कार्रवाई ने न सिर्फ अपराधी के होश उड़ाए, बल्कि पूरे इलाके में पुलिस की सख्ती का संदेश भी दे दिया।कौन है ये गैंगस्टर? राधेश्याम सिंह उर्फ मुन्न सिंह, जो धतुरा बास टोला बड़ीलालिया, थाना गौरीबाजार, देवरिया का रहने वाला है, लंबे समय से अपने काले कारनामों के लिए कुख्यात था। फर्नीचर और बेड बनाने के ठेके</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/150707/police-seized-property-worth-5-crores-in-gorakhpur"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-04/p-1-,,,,,,,.jpg" alt=""></a><br /><div><strong>गोरखपुर- </strong> पुलिस ने एक बार फिर अपराधियों पर नकेल कसते हुए बड़ी कार्रवाई की है। ठगी और धोखाधड़ी के जरिए अवैध कमाई करने वाले गैंगस्टर राधेश्याम सिंह उर्फ मुन्न सिंह की करीब 5 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। इस कार्रवाई ने न सिर्फ अपराधी के होश उड़ाए, बल्कि पूरे इलाके में पुलिस की सख्ती का संदेश भी दे दिया।कौन है ये गैंगस्टर? राधेश्याम सिंह उर्फ मुन्न सिंह, जो धतुरा बास टोला बड़ीलालिया, थाना गौरीबाजार, देवरिया का रहने वाला है, लंबे समय से अपने काले कारनामों के लिए कुख्यात था। फर्नीचर और बेड बनाने के ठेके दिलाने के नाम पर लोगों को ठगने से लेकर जुआ खिलाकर जनता की जेबें खाली करने तक, इस शातिर अपराधी का आपराधिक रिकॉर्ड लंबा-चौड़ा है। </div>
<div> </div>
<div>  गोरखपुर के कैंट थाने में इसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और कई अन्य धाराओं में मामले दर्ज हैं।पुलिस की चाल, संपत्ति पर ढालवरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शुरू हुए संगठित अपराधों के खिलाफ अभियान में कैंट पुलिस ने गैंगस्टर की कमर तोड़ दी। जिलाधिकारी के आदेश पर नायब तहसीलदार गंगा राम और पुलिस टीम ने मिलकर उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत एक भूखंड और एक दोपहिया वाहन को कुर्क कर लिया। जब्त संपत्ति का कुल मूल्य लगभग 5 करोड़ रुपये आंका गया है।</div>
<div> </div>
<div>यह भूखंड धतुरा बास टोला में स्थित है, जो गैंगस्टर का गढ़ माना जाता था।टीम वर्क का कमालइस ऑपरेशन में कैंट थाने के प्रभारी निरीक्षक, वरिष्ठ उपनिरीक्षक विनोद कुमार सिंह, उपनिरीक्षक मायाराम यादव और गौरीबाजार थाने की पुलिस टीम ने अहम भूमिका निभाई। पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी कैंट की निगरानी में यह कार्रवाई इतनी चुपचाप और तेजी से हुई कि गैंगस्टर को संभलने का मौका तक नहीं मिला।</div>
<div> </div>
<div>अपराधियों में खौफ, जनता में राहतयह कार्रवाई गोरखपुर पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक मानी जा रही है। पुलिस का कहना है कि गैंगस्टर और संगठित अपराधियों के खिलाफ ऐसी सख्ती आगे भी जारी रहेगी। इस खबर से जहां अपराधियों के हौसले पस्त हुए हैं, वहीं आम जनता में पुलिस के प्रति भरोसा बढ़ा है।क्या है अगला कदम? पुलिस अब इस गैंगस्टर के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने की तैयारी में है। </div>
<div> </div>
<div><strong>आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद </strong></div>
<div>गोरखपुर अब अपराध मुक्त शहर की ओर तेजी से बढ़ रहा है, और यह कार्रवाई उस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>आपका शहर</category>
                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 02 Apr 2025 17:01:56 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat Desk]]></dc:creator>
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                <title>गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की जाएगी अवनीश दीक्षित की संपत्ति</title>
                                    <description><![CDATA[<div><strong>कानपुर।</strong> कमिश्नरेट कानपुर के पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने गैंगस्टर एक्ट में बंद प्रेस क्लब कानपुर के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित की संपत्ति कुर्क करने का आदेश कर दिया है। अवनीश दीक्षित पर कानपुर के सिविल लाइंस इलाके में 1000 करोड़ से अधिक की नजूल की संपत्ति कब्जाने तथा गैंग के रुप में कार्य कर लोगों को डरा धमकाकर कब्जा करना, रंगदारी मांगने दंगा करने सहित तमाम आरोप हैं। </div>
<div><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/2025-02/img_20250210_133443.jpg" alt="IMG_20250210_133443" width="952" height="624" /></div>
<div>  अवनीश को 28 जुलाई 24 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के कुछ समय बाद कमिश्नरेट पुलिस ने अवनीश दीक्षित की हिस्ट्रीशीट खोली और उनको एक गैंग के रुप</div>
<div> </div>
<div>उक्त</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/148436/avnish-dixits-property-will-be-attached-under-the-gangster-act"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-02/img_20250210_133504.jpg" alt=""></a><br /><div><strong>कानपुर।</strong> कमिश्नरेट कानपुर के पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने गैंगस्टर एक्ट में बंद प्रेस क्लब कानपुर के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित की संपत्ति कुर्क करने का आदेश कर दिया है। अवनीश दीक्षित पर कानपुर के सिविल लाइंस इलाके में 1000 करोड़ से अधिक की नजूल की संपत्ति कब्जाने तथा गैंग के रुप में कार्य कर लोगों को डरा धमकाकर कब्जा करना, रंगदारी मांगने दंगा करने सहित तमाम आरोप हैं। </div>
<div><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/2025-02/img_20250210_133443.jpg" alt="IMG_20250210_133443" width="952" height="624"></img></div>
<div> अवनीश को 28 जुलाई 24 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के कुछ समय बाद कमिश्नरेट पुलिस ने अवनीश दीक्षित की हिस्ट्रीशीट खोली और उनको एक गैंग के रुप में कार्य करने का मुख्य आरोपी घोषित किया गया। आज कमिश्नरेट कानपुर पुलिस ने आदेश कर दिया है कि मुकदमा अपराध संख्या 274/25 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट में नामित अभियुक्त अवनीश दीक्षित पुत्र ओमप्रकाश दीक्षित निवासी 128/ 65 H ब्लॉक, थाना किदवई नगर की चल/अचल संपत्ति को आज दिनांक 10/02/2025 को धारा 14 (1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत राज्य के पक्ष में कुर्क किए जाने का आदेश पारित किया गया है।</div>
<div> </div>
<div>उक्त संपत्ति की सरकारी दर से अनुमानित कीमत लगभग 2 करोड़ 68 लाख 48 हजार 850 रुपए आंकी गई है, लेकिन उसकी मार्केट वेल्यू कहीं बहुत अधिक है। कमिश्नरेट पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई प्रशासन द्वारा संगठित अपराध एवं अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों के विरुद्ध सख्त कदम उठाने की नीति के तहत की गई है। पुलिस आयुक्त द्वारा पारित आदेश के तहत यह कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिससे अपराध और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोकथाम संभव हो सके।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>आपका शहर</category>
                                            <category>पश्चिमी उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 10 Feb 2025 16:56:58 +0530</pubDate>
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                <title>गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त की अवैध रुप से अर्जित सम्पत्ति को किया गया कुर्क</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>बांदा।</strong> लगातार आपराधिक कार्यों में संलिप्त माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से संम्पति का अर्जन करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही के क्रम में आज बड़ी कार्यवाही करते हुए अभियुक्त शिवरंजन उर्फ भैय्यन पुत्र इन्द्रपाल नि0 करतल थाना नरैनी द्वारा आपराधिक कार्यों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से अर्जित की गई कुल 76.41 लाख रुपए की अवैध सम्पत्ति को कुर्क किया गया है</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/141822/illegally-acquired-property-of-gangster-act-accused-confiscated"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2024-05/1-(3).jpg" alt=""></a><br /><p><strong>बांदा।</strong> लगातार आपराधिक कार्यों में संलिप्त माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से संम्पति का अर्जन करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही के क्रम में आज बड़ी कार्यवाही करते हुए अभियुक्त शिवरंजन उर्फ भैय्यन पुत्र इन्द्रपाल नि0 करतल थाना नरैनी द्वारा आपराधिक कार्यों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से अर्जित की गई कुल 76.41 लाख रुपए की अवैध सम्पत्ति को कुर्क किया गया है ।</p>
<p>अभियुक्तों पर समाजविरोधी क्रियाकलाप करने तथा समाज में भय व्याप्त कर अवैध रुप से संमत्ति अर्जित करने के संबंध में थाना नरैनी पर धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 पंजीकृत किया गया था । जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष कालिंजर जयचन्द सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही थी ।</p>
<p>इसी क्रम में अभियुक्त के आपराधिक कृत्यों द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई सम्पत्ति की पहचान कर कुर्की हेतु न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी गई थी । न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बांदा द्वारा 05 फरवरी 2024 को की अवैध संपत्ति की कुर्की के संबंध में आदेश निर्गत किए गए थे । गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्यवाही करते हुए आज अभियुक्त द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई लगभग 76.41 लाख रुपये की सम्पत्ति को जब्त कर लिया गया ।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 31 May 2024 16:56:34 +0530</pubDate>
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