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                <title>nirvachan prakriya - Swatantra Prabhat</title>
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                <title>निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मतदाता को पैसे व धमकी देने पर होगी 1 साल की जेल और जुर्माना – डीएम</title>
                                    <description><![CDATA[<div><strong>बस्ती। </strong>भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मतदान करने के लिए नकद या वस्तु रूप में कोई सामान देने या लेने पर 1 वर्ष तक की जेल की सजा तथा जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। उक्त जानकारी जिलाधिकारी अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी अन्द्रा वामसी ने दी है। उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171ग के अनुसार कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या मतदाता को चोट लगने की धमकी देता है, तो उसे भी एक वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उड़नदस्ता रिश्वत</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/140682/there-will-be-1-year-jail-and-fine-for-giving"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2024-04/img-20240428-wa0217.jpg" alt=""></a><br /><div><strong>बस्ती। </strong>भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मतदान करने के लिए नकद या वस्तु रूप में कोई सामान देने या लेने पर 1 वर्ष तक की जेल की सजा तथा जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। उक्त जानकारी जिलाधिकारी अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी अन्द्रा वामसी ने दी है। उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171ग के अनुसार कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या मतदाता को चोट लगने की धमकी देता है, तो उसे भी एक वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उड़नदस्ता रिश्वत देने वालों और लेने वालों दोनों के विरुद्ध मामले दर्ज कर के विधिक कार्रवाई करेंगे।</div>
<div> </div>
<div>उन्होंने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वह किसी प्रकार का रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति उन्हें रिश्वत की पेशकश करता है या मतदाता को डराता या धमकाता है, तो ऐसे मामलों की जानकारी टोल फ्री नंबर 1950 पर दे। उन्होंने बताया कि निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण कंट्रोल रूम में स्थापित किया गया है। व्यय तथा आदर्श आचार संहिता संबंधित शिकायतों के लिए अलग से रजिस्टर भी बनाया गया है।</div>
<div> </div>
<div>उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम नंबर 05542-247132 है। टोल फ्री नंबर 1950 के अतिरिक्त व्यय शिकायत मॉनिटरिंग सेल का नंबर 8765923622 है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भारतीय वित्त सेवा के अधिकारी आर.एल. अरुण प्रसाद को 61-बस्ती संसदीय क्षेत्र का व्यय प्रेक्षक नामित किया है, जो 29 अप्रैल को जनपद में आ जाएंगे।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>ब्रेकिंग न्यूज़</category>
                                            <category>ख़बरें</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 29 Apr 2024 17:34:34 +0530</pubDate>
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