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                <title>Rape - Swatantra Prabhat</title>
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                <description>Rape RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>Haryana: हरियाणा में रिश्ते शर्मसार, 6 साल की बच्ची से भाई ने किया दुष्कर्म</title>
                                    <description><![CDATA[<p>Haryana News: हरियाणा के पानीपत जिले से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ उसके फुफेरे भाई द्वारा बार-बार दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, बच्ची के ट्यूशन टीचर पर भी उसके निजी अंगों के साथ छेड़छाड़ करने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। हैरानी की बात यह है कि यह घटनाएं एक-दो बार नहीं, बल्कि कई बार की गईं।</p>
<p>पीड़ित बच्ची पहले अपनी मां से अलग पिता के साथ रह रही थी। बताया जा रहा है कि बच्ची ने उस दौरान अपनी आपबीती दादा-दादी</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/165370/haryana-brother-raped-a-6-year-old-girl-who-shamed"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-01/haryana-crime-news-(9).jpg" alt=""></a><br /><p>Haryana News: हरियाणा के पानीपत जिले से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ उसके फुफेरे भाई द्वारा बार-बार दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, बच्ची के ट्यूशन टीचर पर भी उसके निजी अंगों के साथ छेड़छाड़ करने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। हैरानी की बात यह है कि यह घटनाएं एक-दो बार नहीं, बल्कि कई बार की गईं।</p>
<p>पीड़ित बच्ची पहले अपनी मां से अलग पिता के साथ रह रही थी। बताया जा रहा है कि बच्ची ने उस दौरान अपनी आपबीती दादा-दादी को भी बताई थी, लेकिन तब कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। करीब डेढ़ महीने पहले मां ने कोर्ट के आदेश से बच्ची की कस्टडी हासिल की, जिसके बाद पूरा मामला सामने आया।</p>
<p><strong>कस्टडी मिलने के बाद खुला दर्दनाक सच</strong></p>
<p>मॉडल टाउन थाना क्षेत्र में रहने वाली बच्ची की मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका पति से दहेज का मामला कोर्ट में चल रहा है, इसी वजह से वह उससे अलग रह रही थी। करीब डेढ़ साल पहले पति बच्ची को अपने साथ ले गया था। बाद में कोर्ट में कस्टडी केस दायर कर मां ने लगभग डेढ़ महीने पहले बच्ची को अपने पास वापस लिया।</p>
<p>कस्टडी मिलने के कुछ दिनों बाद बच्ची ने पेट दर्द और असहजता की शिकायत की। शुरुआत में मां ने इसे सामान्य समझकर दवा दी, लेकिन बाद में बच्ची की हालत देखकर मां को शक हुआ। पूछताछ करने पर बच्ची ने बताया कि उसके निजी अंगों में दर्द और खुजली रहती है।</p>
<p><strong>बच्ची का खुलासा: फुफेरे भाई ने किया रेप, टीचर ने की छेड़छाड़</strong></p>
<p>बच्ची ने मां को बताया कि जब वह दादा-दादी के घर रहती थी, तब उसके फुफेरे भाई ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी उसे चाकू दिखाकर धमकाता था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। इसके अलावा बच्ची ने यह भी बताया कि जिस व्यक्ति के पास वह ट्यूशन पढ़ने जाती थी, उसने भी कई बार उसके निजी अंगों के साथ छेड़छाड़ की।</p>
<p><strong>पुलिस ने दर्ज किया मामला</strong></p>
<p>मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने फुफेरे भाई और ट्यूशन टीचर के खिलाफ POCSO एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और बच्ची का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 06 Jan 2026 21:52:15 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sandeep Kumar ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>बस्ती जिले के नगर थाना क्षेत्र 12 साल की नाबालिग 6 माह की गर्भवती,नाबालिग आरोपी हिरासत मे</title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><strong>बस्ती।</strong> बस्ती जिले के नगर बाजार थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक मामले में पुलिस ने नाबालिग लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। चिकित्सकीय जांच में उसे छह माह की गर्भवती बताया गया है। पुलिस ने मामले की पुष्टि करते हुए इसे गंभीर अपराध बताया है। पिता ने नगर बाजार थाने में दी गई तहरीर में बताया कि उनकी नाबालिग बेटी के साथ गांव के ही एक नाबालिग लड़के ने दुष्कर्म किया है। </div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">बच्ची ने डर और सामाजिक दबाव के कारण काफी समय तक इस घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकी। समय</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/163962/nagar-police-station-area-of-basti-district-12-year-old"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-12/img-20251221-wa0006-(1).jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;"><strong>बस्ती।</strong> बस्ती जिले के नगर बाजार थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक मामले में पुलिस ने नाबालिग लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। चिकित्सकीय जांच में उसे छह माह की गर्भवती बताया गया है। पुलिस ने मामले की पुष्टि करते हुए इसे गंभीर अपराध बताया है। पिता ने नगर बाजार थाने में दी गई तहरीर में बताया कि उनकी नाबालिग बेटी के साथ गांव के ही एक नाबालिग लड़के ने दुष्कर्म किया है। </div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">बच्ची ने डर और सामाजिक दबाव के कारण काफी समय तक इस घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकी। समय बीतने के साथ उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। शुक्रवार को जब बच्ची के पेट में असहनीय दर्द हुआ तो परिजन उसे डाक्टर के पास ले जाया गया। जांच के दौरान डॉक्टरों ने बताया कि वह करीब छह माह की गर्भवती है। </div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">यह सुनते ही परिजनों के होश उड़ गये। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष विश्व मोहन राय पुलिस टीम के साथ गांव पहुंचे और घटना के संबंध में प्राथमिक जांच की। उन्होंने पीड़िता व परिजनों से पूछताछ कर तथ्यों की पुष्टि की। बताया कि वादी की तहरीर के आधार पर आरोपी नाबालिग के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरसत मे लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गहन छानबीन की जा रही है और आगे विधिक कार्रवाई प्रचलित है।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>ख़बरें</category>
                                            <category>अपराध/हादशा</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 21 Dec 2025 17:59:24 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat UP]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>सजेती में इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत</title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><strong>घाटमपुर।</strong> कानपुर नगर कमिश्नरेट अंतर्गत थाना सजेती क्षेत्र में 06 दिन पहले कथित तौर पर हुई घायल बुजुर्ग महिला 90 वर्षीय की मौत के बाद ग्रामीणों ने देर रात हंगामा कर दिया, परिजनों और ग्रामीणों ने देर रात नारेबाजी करते रहे, और शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं ले जानें दिया। शनिवार रात 11, 30‌बजे पुलिस परिजनों को समझानें में सफल रही, म्रतका के बेटे ने आरोप लगाया है कि 30 नवंबर की रात उनकी मां के साथ दुष्कर्म किया गया था, हालांकि पुलिस ने कथित तौर पर मारपीट की तहरीर लेकर हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था,</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/162832/elderly-woman-dies-during-treatment-in-sajeti"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-12/1001429995.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;"><strong>घाटमपुर।</strong> कानपुर नगर कमिश्नरेट अंतर्गत थाना सजेती क्षेत्र में 06 दिन पहले कथित तौर पर हुई घायल बुजुर्ग महिला 90 वर्षीय की मौत के बाद ग्रामीणों ने देर रात हंगामा कर दिया, परिजनों और ग्रामीणों ने देर रात नारेबाजी करते रहे, और शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं ले जानें दिया। शनिवार रात 11, 30‌बजे पुलिस परिजनों को समझानें में सफल रही, म्रतका के बेटे ने आरोप लगाया है कि 30 नवंबर की रात उनकी मां के साथ दुष्कर्म किया गया था, हालांकि पुलिस ने कथित तौर पर मारपीट की तहरीर लेकर हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, बेटे का कहना है कि अब मेरी मां की मौत के बाद पुलिस मुकदमें में धाराएं बढ़ाएगी,सजेती थाना क्षेत्र के निवासी म्रतका के बेटे ने यह भी बताया कि मेडिकल रिपोर्ट में डाक्टरों ने दुष्कर्म की आंशका जताईं थी, लेकिन पुलिस ने तब कोई कार्रवाई नहीं की, शनिवार को मेरी मां की मौत के बाद पुलिस हरकत में आई, और आरोपी को हिरासत में ले लिया है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;"> परिजनों ने मांग की कि जब तक आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज कर उसे जेल नहीं भेजा जाता,और दोषी पुलिस कर्मियों पर कारवाई नहीं होती,तब तक वे शव को नहीं उठने देंगे,देर रात परिवार पुलिस के आश्वासन पर राजी हुआ, पुलिस ने बताया कि मुकदमे में हत्या की धारा बढ़ाई जा रही है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा, घाटमपुर एसीपी क्रष्ण कान्त यादव ने बताया कि डाक्टरो ने मेडिकल जांच में दुष्कर्म की संभावना जताई है, जांच के लिए स्लाइड बना कर रिपोर्ट एफएसएल भेजी गई है, उन्होंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होंगी, और आधार पर मुकदमें में दुष्कर्म की धारा बढ़ाई जाएगी,शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>ख़बरें</category>
                                            <category>अपराध/हादशा</category>
                                    

                <link>https://www.swatantraprabhat.com/article/162832/elderly-woman-dies-during-treatment-in-sajeti</link>
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                <pubDate>Sun, 07 Dec 2025 18:40:41 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat UP]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>बस्ती पुलिस पर वसूली के आरोप! अपराधी खुलेआम घूम रहे</title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><strong>  बस्ती। </strong>प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है और बस्ती में थाना, चौकी,  कोतवाली में गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है। यह विचार कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी ने व्यक्त किया। वे शुक्रवार को कांग्रेस कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। पत्रकारों के सवालों का उत्तर देते हुये कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि प्रदेश में कानून का राज है किन्तु यह सच्चाई है कि गरीबों की थानों पर सुनवाई नहीं हो रही है। अनेक मामलों में शिकायत मिलती है कि पुलिस दोनों पक्षां से उगाही करती है। गरीब न्याय के</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/154215/criminals-are-roaming-freely-allegations-of-recovery-on-basti-police"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-08/img-20250829-wa0221.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;"><strong> बस्ती। </strong>प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है और बस्ती में थाना, चौकी,  कोतवाली में गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है। यह विचार कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी ने व्यक्त किया। वे शुक्रवार को कांग्रेस कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। पत्रकारों के सवालों का उत्तर देते हुये कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि प्रदेश में कानून का राज है किन्तु यह सच्चाई है कि गरीबों की थानों पर सुनवाई नहीं हो रही है। अनेक मामलों में शिकायत मिलती है कि पुलिस दोनों पक्षां से उगाही करती है। गरीब न्याय के लिये कंगाल होता जा रहा है और उसके लिये दरवाजे एक-एक कर बंद हो रहे हैं।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व के आवाहन पर संघर्ष तेज करेगी। लालगंज थाना क्षेत्र में मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म, हत्या सहित अनेक मामलों का उल्लेख करते हुये कहा कि पुलिस की भूमिका पर पीड़ित स्वयं सवाल उठा रहे हेैं। पूर्व विधायक अम्बिका सिंह ने कहा कि जनपद में थाने बिक रहे हैं और अपराधियों के हौसले बुलन्द है। पुलिस पहले इनकाउन्टर करती थी अब हाफ इन्काउन्टर कर न्याय की औपचारिता पूरी कर रही है। कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष डा. वाहिद अली सिद्दीकी ने कहा कि सच तो ये है कि योगी सरकार में थानों पर वसूली की दर बहुत बढ चुकी है। न्याय तो दूर पुलिस चोरी, डकैती, दुराचार के मामलों में मुकदमा तक दर्ज नहीं करती और मजबूर होकर लोगों को अदालतों की शरण लेना पड़ रहा है। अनावश्यक रूप से भय पैदा कर उगाही की संस्कृति मजबूत हो रही है। लोग परेशान हैं। कांग्रेस इन सवालों पर चुप नहीं रहेगी।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>आपका शहर</category>
                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 01 Sep 2025 18:07:47 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat Reporters]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार </title>
                                    <description><![CDATA[<div><strong>कानपुर - </strong>थाना महाराजपुर क्षेत्र में पिछले दिनों एक नाबालिग लड़की के साथ हुए गैंगरेप के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें से एक अभियुक्त दिव्यांशु नाम का है और दूसरा बाल अपचारी है। वहीं महेश नाम का अभियुक्त फरार है तो पीड़िता को खेतों की तरफ ले गया था।</div>
<div>  </div>
<div>  पुलिस उपायुक्त पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि दिनांक 04.08.2025 को वादिनी, पीड़िता की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर धारा 70(1)/308(2) बी0एन0एस0 बनाम  हिमांशू निवासी ग्राम तिवारीपुर तथा साथी नाम पता अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था । इसमें आज दिनांक 6.08.2025</div>
<div><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/2025-08/1001032079.jpg" alt="नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार " width="1200" height="681" /></div>
<div> </div>
<div class="yj6qo"> </div>
<div class="adL"> </div>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/153732/two-accused-arrested-for-raping-a-minor-victim"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-08/1001032080.jpg" alt=""></a><br /><div><strong>कानपुर - </strong>थाना महाराजपुर क्षेत्र में पिछले दिनों एक नाबालिग लड़की के साथ हुए गैंगरेप के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें से एक अभियुक्त दिव्यांशु नाम का है और दूसरा बाल अपचारी है। वहीं महेश नाम का अभियुक्त फरार है तो पीड़िता को खेतों की तरफ ले गया था।</div>
<div> </div>
<div> पुलिस उपायुक्त पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि दिनांक 04.08.2025 को वादिनी, पीड़िता की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर धारा 70(1)/308(2) बी0एन0एस0 बनाम  हिमांशू निवासी ग्राम तिवारीपुर तथा साथी नाम पता अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था । इसमें आज दिनांक 6.08.2025 को मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्त दिव्याशुं उर्फ लौकी पुत्र रज्जन निवासी मोहनखेड़ा थाना महाराजपुर कानपुर नगर उम्र 19 वर्ष व बाल अपचारी उम्र 15 वर्ष को नारायणपुर अण्डरपास के पास चौकी क्षेत्र सरसौल थाना महाराजपुर से गिरफ्तार किया गया है।</div>
<div><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/2025-08/1001032079.jpg" alt="नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार " width="1239" height="681"></img></div>
<div> उन्होंने बताया कि महेश पीड़िता को खेतों की तरफ ले जा रहा था तभी दिव्यांशु और एक बाल अपचारी ने उन दोनों की साथ में फोटो खींच ली। और वह उन्हें ब्लेकमैल करने लगे तभी महेश वहां से भाग गया। और इन दोनों ने नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। दोनों गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया है। पुलिस महेश की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है।</div>
<div class="yj6qo"> </div>
<div class="adL"> </div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>आपका शहर</category>
                                            <category>पश्चिमी उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 06 Aug 2025 16:33:48 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>बड़ी बहन की घिनौनी साजिश, पहले करवाया अपनी  2 छोटी बहनों का रेप और फिर की आत्महत्या, बहनों को हवस का शिकार बना गया 'प्यार'</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>कानपुर- </strong>उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले के फजलगंज इलाके में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक बड़ी बहन ने अपने 2 छोटी बहनों का रेप करवाया और फिर आत्महत्या कर ली। यह घटना परिवार में चल रहे तनाव और गलत परंपराओं का नतीजा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।</p>
<p><strong>बड़ी बहन का अफेयर और उसकी असलियत का खुलासा</strong><br />मिली जानकारी के अनुसार, बड़ी बहन का किसी लड़के के साथ अफेयर था, जिसके कारण छोटी बहनों को उसकी असलियत का पता चल गया था। इस</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/151686/the-elder-sisters-disgusting-conspiracy-was-made-first-of-her"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-05/download.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>कानपुर- </strong>उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले के फजलगंज इलाके में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक बड़ी बहन ने अपने 2 छोटी बहनों का रेप करवाया और फिर आत्महत्या कर ली। यह घटना परिवार में चल रहे तनाव और गलत परंपराओं का नतीजा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।</p>
<p><strong>बड़ी बहन का अफेयर और उसकी असलियत का खुलासा</strong><br />मिली जानकारी के अनुसार, बड़ी बहन का किसी लड़के के साथ अफेयर था, जिसके कारण छोटी बहनों को उसकी असलियत का पता चल गया था। इस बात को छुपाने के लिए और अपने संबंधों को सुरक्षित रखने के लिए बड़ी बहन ने अपने प्रेमी और उसके दोस्तों से अपनी ही छोटी बहनों का रेप करवा दिया। आरोप है कि उसने दोनों छोटी बहनों को धमकी भी दी कि यदि उन्होंने किसी को बताया, तो उन्हें जान से मारने या खुदकुशी करने की धमकी दी गई।</p>
<p><strong>परिवार सदमे में और बड़ी बहन की आत्महत्या</strong><br />बताया जा रहा है कि जब छोटी बहनों ने घर में इसकी जानकारी दी, तो घरवाले चौंक गए। दादी ने जब इस बात को सुना, तो उन्होंने बड़ी बहन को डांटा। इस घटना से गहरी मानसिक पीड़ा सहने के बाद, करीब 2 हफ्ते पहले, बड़ी बहन ने आत्महत्या कर ली। फिलहाल, पुलिस ने मृतका के प्रेमी और उसके साथी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। छोटी बहनों का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है, और उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। परिवार में पिता और बुजुर्ग दादी के अलावा कोई अन्य सदस्य नहीं है, और मां की बीमारी के कारण मौत हो चुकी है। पुलिस की जांच जारी है, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सच्चाई सामने आएगी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>देश</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 06 May 2025 17:19:40 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>'भगवान ही बचाए इस देश को', रेप पर इलाहबाद हाईकोर्ट  की टिप्पणी से भड़के कपिल सिब्बल।</title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><strong>  प्रयागराज।</strong></div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;"><strong> </strong>यौन अपराध से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी की कानून विशेषज्ञों ने शुक्रवार (22 मार्च, 2025) को निंदा की है. हाईकोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि किसी लड़की के निजी अंग को पकड़ना और उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना दुष्कर्म या दुष्कर्म के प्रयास का मामला नहीं माना जा सकता.</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">सीनियर एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'भगवान ही इस देश को बचाए, क्योंकि पीठ में इस तरह के न्यायाधीश विराजमान हैं! सुप्रीम कोर्ट गलती करने वाले जजों</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/150242/god-should-save-this-country-kapil-sibal-raging-from-the"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-03/download-(6)6.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;"><strong> प्रयागराज।</strong></div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;"><strong> </strong>यौन अपराध से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी की कानून विशेषज्ञों ने शुक्रवार (22 मार्च, 2025) को निंदा की है. हाईकोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि किसी लड़की के निजी अंग को पकड़ना और उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना दुष्कर्म या दुष्कर्म के प्रयास का मामला नहीं माना जा सकता.</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">सीनियर एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'भगवान ही इस देश को बचाए, क्योंकि पीठ में इस तरह के न्यायाधीश विराजमान हैं! सुप्रीम कोर्ट गलती करने वाले जजों से निपटने के मामले में बहुत नरम रहा है.'कपिल सिब्बल ने कहा कि जजों, खासकर हाईकोर्ट के जजों को ऐसी टिप्पणियां करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में गलत संदेश जाएगा और लोगों का न्यायपालिका पर से भरोसा उठ जाएगा।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि इस तरह की विवादास्पद टिप्पणी करना अनुचित है, क्योंकि मौजूदा समय में न्यायाधीश जो कुछ भी कहते हैं, उससे समाज में एक संदेश जाता है. अगर न्यायाधीश, खासतौर पर हाईकोर्ट के जज, इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा और लोगों का न्यायपालिका पर से भरोसा उठ जाएगा।'</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">कानून विशेषज्ञों ने जजों से संयम बरतने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणियों से ज्यूडिशियरी में लोगों का भरोसा कम होता है. सीनियर एडवोकेट और पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता पिंकी आनंद ने कहा कि मौजूदा दौर में, खासतौर पर सतीश बनाम महाराष्ट्र राज्य जैसे मामलों के बाद, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले ने बलात्कार के प्रयास जैसे जघन्य अपराध को कमतर करके आंका है, जो न्याय का उपहास है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">पिंकी आनंद ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, 'लड़की के निजी अंगों को पकड़ने, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ने, उसे घसीटकर पुलिया के नीचे ले जाने की कोशिश करने और सिर्फ हस्तक्षेप के बाद ही भागने जैसे तथ्यों के मद्देनजर यह मामला पूरी तरह से बलात्कार के प्रयास की श्रेणी में आता है, जिसमें 11 साल की लड़की के साथ बलात्कार की मंशा से हर संभव हरकत की गई।'</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">उन्होंने कहा कि अब पुन: जागृत होने का समय आ गया है. पिंकी आनंद ने कहा, 'कानून का उल्लंघन करने वालों और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जा सकता और यह फैसला स्पष्ट रूप से गलत है, क्योंकि यह इस बात को नजरअंदाज करता है. मुझे पूरा भरोसा है कि इस तरह के फैसले को उचित तरीके से पलटा जाएगा और न्याय होगा.'</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">सीनियर एडवोकेट विकास पाहवा ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की व्याख्या, बलात्कार के प्रयास की संकीर्ण परिभाषा देकर एक चिंताजनक मिसाल कायम करती प्रतीत होती है. विकास पाहवा ने कहा, 'इस तरह के फैसलों से यौन हिंसा के पीड़ितों की सुरक्षा के प्रति न्यायिक प्रणाली की प्रतिबद्धता में जनता का विश्वास कम होने का खतरा है. ऐसे फैसले पीड़ितों को आगे आने से भी हतोत्साहित कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें डर होगा कि उनके साथ हुई हरकतों को कमतर आंका जाएगा या खारिज कर दिया जाएगा।'</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">उन्होंने कहा, 'यह जरूरी है कि न्यायपालिका अधिक पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाए और यह सुनिश्चित करे कि दुष्कर्म की मंशा दर्शाने वाली हरकतों को उचित रूप से पहचाना जाए और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए, ताकि न्याय प्रणाली में लोगों का विश्वास बना रहे और संभावित अपराधियों पर लगाम लगाई जा सके.'</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">विकास पाहवा ने कहा कि समन जारी करने के चरण में अदालतें आमतौर पर सबूतों के विश्लेषण पर गहराई से विचार किए बिना यह आकलन करती हैं कि आरोपों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं. उन्होंने कहा, 'इस प्रारंभिक चरण में अपराध की प्रकृति का पुनर्मूल्यांकन करके हाईकोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है, क्योंकि इस तरह का मूल्यांकन आमतौर पर सुनवाई के चरण में होता है।'</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">वरिष्ठ अधिवक्ता पीके दुबे ने विकास पाहवा की राय से सहमति जताते हुए कहा कि इस तरह की व्याख्या उचित नहीं थी. उन्होंने कहा, 'न्यायाधीश के निजी विचारों के लिए कोई जगह नहीं है और उन्हें स्थापित कानून और न्यायशास्त्र का पालन करना चाहिए.'</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">पीके दुबे ने कहा कि यौन अपराधों से जुड़े मामलों में इस बात पर विचार किया जाता है कि क्या किसी भी रूप में यौन मंशा जाहिर हुई, साथ ही यह तथ्य भी देखा जाता है कि उक्त कृत्य से क्या पीड़ित को चोट पहुंची. उन्होंने कहा, 'यौन प्रवेशन जरूरी नहीं है और इस तरह की हरकतें भी यौन कृत्य के बराबर हैं, जिनके लिए व्यक्ति को सजा दी जा सकती है. पीड़िता के निजी अंग को छूना ही काफी है और यह बलात्कार के बराबर है.'</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">मामला उत्तर प्रदेश के कासगंज में 11 साल की एक लड़की से जुड़ा है, जिस पर 2021 में दो लोगों ने हमला किया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच ने फैसला सुनाया कि केवल निजी अंगों को पकड़ना और पायजामा का नाड़ा तोड़ना बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि ऐसा अपराध किसी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर हमला करने या आपराधिक बल प्रयोग के दायरे में आता है<strong>।</strong></div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>देश</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 23 Mar 2025 12:29:05 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>किशोरी का  अपहरण करके किया बलात्कार, आरोपी गिरफ्तार।</title>
                                    <description><![CDATA[<div><strong>प्रयागराज ।</strong>  हंडिया में पॉक्सो एक्ट, किशोरी के अपहरण और छेड़छाड़ के केस में पुलिस ने टोल प्लाजा मैनेजर के फर्जी बयान दर्ज करके तीन आरोपियों को क्लीन चिट दे दी। पुलिसिया खेल की पोल मैनेजर के ही हलफनामे से खुली, जिसमें उसने दावा किया है कि वह न तो विवेचक से कभी मिला, न ही कोई बात हुई।</div>
<div>  </div>
<div>  पीड़ित की मां ने अफसरों से इन्साफ की गुहार लगाई है। पीड़िता की मां के मुताबिक, वह हंडिया टोल प्लाजा के पास सपरिवार किराये के मकान में रहती थी। पति के साथ मिलकर वह एक दुकान चलाती थी। इसी से</div>
<div> </div>
<div>16</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/150165/rape-accused-arrested-by-kidnapping-teenager"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-03/download-(5)5.jpg" alt=""></a><br /><div><strong>प्रयागराज ।</strong> हंडिया में पॉक्सो एक्ट, किशोरी के अपहरण और छेड़छाड़ के केस में पुलिस ने टोल प्लाजा मैनेजर के फर्जी बयान दर्ज करके तीन आरोपियों को क्लीन चिट दे दी। पुलिसिया खेल की पोल मैनेजर के ही हलफनामे से खुली, जिसमें उसने दावा किया है कि वह न तो विवेचक से कभी मिला, न ही कोई बात हुई।</div>
<div> </div>
<div> पीड़ित की मां ने अफसरों से इन्साफ की गुहार लगाई है। पीड़िता की मां के मुताबिक, वह हंडिया टोल प्लाजा के पास सपरिवार किराये के मकान में रहती थी। पति के साथ मिलकर वह एक दुकान चलाती थी। इसी से ही गुजारा होता था। 25 अक्तूबर-24 की रात करीब दो बजे उसकी 15 साल की बेटी को झुंसी निवासी जीशान बहला-फुसलाकर साथ ले गया। हंडिया पुलिस ने अगले दिन पॉक्सो एक्ट, अपहरण व छेड़छाड़ में जीशान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कुछ दिनों बाद आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया।</div>
<div> </div>
<div>16 नवंबर-24 को किशोरी ने कोर्ट को बताया कि जीशान उसे घर से बुलाकर जबरन कार तक ले गया था। इसमें तीन अन्य लड़के सूर्यप्रताप सिंह, आशुतोष तिवारी व बलवंत सिंह भी थे। पुलिस ने इन तीनों लड़कों के नाम भी विवेचना के दौरान जोड़ लिए। 18 दिसंबर-24 को चार्जशीट सिर्फ जीशान के खिलाफ ही दाखिल की गई। अन्य तीनों आरोपियों के बारे में विवेचना जारी रखना बताया गया। कुछ हफ्ते बाद, दो फरवरी 25 को तीनों आरोपियों को गुपचुप क्लीन चिट देते हुए जांच खत्म कर दी गई।</div>
<div> </div>
<div>पीड़िता की मां ने आला-अफसरों से की शिकायत में पुलिस पर कई आरोप लगाए हैं। कहा, तीनों आरोपियों का नाम निकालने की शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले रुपये लेकर मुंह बंद कराने का प्रयास हुआ। दबाव भी डाला गया। इन्कार करने पर रोजी-रोटी का एकमात्र साधन रही दुकान भी हटवा दी गई। मजबूरन परिवार को गांव लौटना पड़ा। उन्होंने निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>ख़बरें</category>
                                            <category>अपराध/हादशा</category>
                                    

                <link>https://www.swatantraprabhat.com/article/150165/rape-accused-arrested-by-kidnapping-teenager</link>
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                <pubDate>Fri, 21 Mar 2025 15:34:35 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मिश्रा जी को मानसिक चिकत्सा की जरूरत</title>
                                    <description><![CDATA[<p>मुमकिन है कि कोई नासमझ आज के इस आलेख को पढ़ने के बाद मेरे ऊपर अदालत की मानहानि का मामला बनाने की सोचे, लेकिन मेरा इरादा माननीय अदालतों का मान बनाये रखने का है और इसीलिए मै पूरी जिम्मेदारी से लिख रहा हूँ  कि इलाहबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश राम मनोहर मिश्रा को मानसिक चिकित्सा  उपलब्ध कराई जाये, वो भी सरकारी खर्चे पर। मिश्रा जी ने हाल ही में बलात्कार के एक मामले में कहा है कि  -'कहा कि 'स्तन छूना और पायजामा का नाड़ा तोड़ना रेप नहीं है।</p>
<p>माननीय  मिश्रा जी अनाड़ी  नहीं हैं। उनके पास न्यायिक सेवा</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/150158/mishra-ji-needs-mental-chikasa"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-03/download-(3)5.jpg" alt=""></a><br /><p>मुमकिन है कि कोई नासमझ आज के इस आलेख को पढ़ने के बाद मेरे ऊपर अदालत की मानहानि का मामला बनाने की सोचे, लेकिन मेरा इरादा माननीय अदालतों का मान बनाये रखने का है और इसीलिए मै पूरी जिम्मेदारी से लिख रहा हूँ  कि इलाहबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश राम मनोहर मिश्रा को मानसिक चिकित्सा  उपलब्ध कराई जाये, वो भी सरकारी खर्चे पर। मिश्रा जी ने हाल ही में बलात्कार के एक मामले में कहा है कि  -'कहा कि 'स्तन छूना और पायजामा का नाड़ा तोड़ना रेप नहीं है।</p>
<p>माननीय  मिश्रा जी अनाड़ी  नहीं हैं। उनके पास न्यायिक सेवा का लंबा अनुभव है।  6 नवंबर 1964 को जन्में  जस्टिस राम मनोहर मिश्र  ने 1985 में विधि स्नातक  की पढ़ाई पूरी की. फिर 1987 में उन्होंने  विधि स्नातकोत्तर  किया। मिश्रा जी  वर्ष 1990 में मुंसिफ के रूप में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में शामिल हुए। डेढ़ दशक बाद  2005 में उच्चतर न्यायिक सेवा में इनका प्रमोशन हुआ।  चार साल बाद 2019 में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए।  यहां पर प्रमोशन से पहले इन्होंने बागपत, अलीगढ़ जिलों में सर्विस की. साथ ही इन्होंने जेटीआरआई के निदेशक और लखनऊ में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया।</p>
<p>मुझे पूरा यकीन है कि मिश्रा जी ने कानूनी दायरे  में ही अहम टिप्पणी की होगी। उन्होंने  कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी युवती का जबरन स्तन पकड़ता है या पायजामे का नाड़ा तोड़ता है, तो यह रेप की श्रेणी में नहीं आएगा। यानी ऐसे मामले में धारा 376 के तहत आरोप तय नहीं किया जा सकता। हालांकि, यह गंभीर यौन अपराध माना जाएगा और धारा 354-बी के तहत आरोपी को सजा दी जाएगी। मिश्रा जी अपनी जगह पूरी तरह सही भी हो सकते हैं, लेकिन जिस पीड़िता के साथ जो अपराध हुआ वो और इस देश की तमाम जनता मिश्रा जी की टिप्पणी से न तो मुतमईन हैं और न इसे स्वीकार कर सकते हैं।</p>
<p>मिश्रा जी ने सिर्फ टिप्पणी ही नहीं की बल्कि अपनी विद्व्ता प्रमाणित करते हुए ये भी कहा कि रेप की कोशिश और अपराध की तैयारी के बीच का अंतर समझना जरूरी है। किसी घटना को किस धारा के तहत रखा जाएगा, यह घटना की प्रकृति और उसके इरादे पर निर्भर करता है। कासगंज के एक मामले में यह टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून को सही तरीके से समझना और लागू करना आवश्यक है।</p>
<p>दरअसल मिश्रा जी की महिलाओं के प्रति मानसिकता को समझना आसान नहीं है क्योंकि जहां वे एक तरफ एक विवादास्पद फैसला सुनाते  हैं वहीं पूर्व में 2023 में, रेप के एक मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि पीड़िता को सह-अपराधी मानना पूरी तरह गलत है। ऐसी बातें महिला के सम्मान के खिलाफ हैं और समाज में गलत संदेश देती हैं। 2024 में, एक महिला के गुजारे भत्ते से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास परिवार की महिला के लिए 2500 रुपये में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। इसलिए, भत्ते की राशि को बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति माह किया जाना चाहिए।</p>
<p>अब ये तो मिश्रा जी ही बता सकते हैं कि  कोई अपराधी या आरोपी किसी महिला के स्तन को किस  इरादे से स्पर्श करता है या उसके पायजामे का नाडा तोड़ता है ? लेकिन आम आदमी को तो यही समझता है कि  आरोपी की नीयत में खोट  के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। मुमकिन है कि पक्षकार इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले, मुमकिन है कि  समर्थ न होने पर अपमान का घूँट पीकर घर बैठ जाये ,लेकिन ये बहस तो मिश्रा जी ने शुरू कर ही दी है कि  उनका फैसला भारतीय समाज के मूल्यों के विपरीत है भले ही वो क़ानून के हिसाब से सौ फीसदी सही हो।</p>
<p>पिछले कुछ वर्षों में मिश्रा जी की ही नहीं बल्कि पूरी न्यायपालिका की दृष्टि में अन्तर आया है। हमारी न्यायपालिका की आँखों से पट्टी क्या हटी अब वो धार्मिक हो गयी है ।  खुद मिश्रा जी ने मार्च 2024 में, जस्टिस मिश्र की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की बेंच ने एक निचली अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना यूनानी दार्शनिक प्लेटो की अवधारणा से की गई थी। निचली अदालत ने कहा था कि जब कोई धार्मिक व्यक्ति सत्ता में होता है, तो शासन के अच्छे परिणाम सामने आते हैं। जस्टिस मिश्र ने इस टिप्पणी को हटाने का आदेश दिया। यानि मिश्रा जी मिलाओं के प्रति ही नहीं बल्कि योगी जी के प्रति भी संवेदनशील नजर आते हैं।</p>
<p>मिश्रा  जी की टिप्पणी के बारे में अकेला मै ही नुक्ताचीनी करता तो आप मुझे सिरफिरा कह सकते थे ,लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति और सामाजिक कार्यकर्ता रूपरेखा वर्मा का कहना है, ''कम से कम यह कहा जा सकता है कि यह निर्णय निराशाजनक, अपमानजनक और शर्मनाक है. महिला की सुरक्षा और गरिमा के मामले में तैयारी और प्रयास के बीच का सूक्ष्म अंतर बहुत ही अकादमिक है.''पेशे से वकील<br /> सायमा ख़ान कहती हैं, ''भारतीय क़ानून में किसी भी आपराधिक प्रयास को पूर्ण अपराध की श्रेणी में ही देखा जाता है, बशर्ते कि इरादा स्पष्ट हो और अपराध की दिशा में ठोस कदम उठाया गया हो. पायजामी की डोरी तोड़ना या शरीर को जबरन छूना साफ तौर पर बलात्कार के प्रयास की श्रेणी में आ सकता है, क्योंकि इसका मकसद पीड़िता की शारीरिक स्वायत्तता का उल्लंघन करना है.'।</p>
<p>आपको बता दें की पीड़ित लड़की की मां ने आरोप लगाया था कि 10 नंवबर 2021 को शाम पांच बजे जब वो अपनी 14 वर्षीय बेटी के साथ देवरानी के गांव से लौट रही थी तो अभियुक्त पवन, आकाश और अशोक मोटरसाइकिल पर उन्हें रास्ते में मिले। मां का कहना था कि पवन ने उनकी बेटी को घर छोड़ने का भरोसा दिलाया और इसी विश्वास के तहत उन्होंने अपनी बेटी को जाने दिया। लेकिन रास्ते में मोटरसाइकिल रोककर इन तीनों लोगों ने लड़की से बदतमीज़ी की और उसके प्राइवेट पार्ट्स को छुआ. उसे पुल के नीचे घसीटा और उसके पायजामी का नाड़ा तोड़ दिया।</p>
<p>लेकिन तभी वहां से ट्रैक्टर से गुजर रहे दो व्यक्तियों सतीश और भूरे ने लड़की का रोना सुना. अभियुक्तों ने उन्हें तमंचा दिखाया और फिर वहां से भाग गए। जब नाबालिग की मां ने पवन के पिता अशोक से शिकायत की तो उन्हें जान की धमकी दी गई जिसके बाद वे थाने गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।</p>
<p>ये मामला कासगंज की विशेष कोर्ट में पहुंचा जहां पवन और आकाश पर आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), पॉक्सो एक्ट की धारा 18 (अपराध करने का प्रयास) और अशोक के ख़िलाफ़ धारा 504 और 506 लगाई गईं। इस मामले में सतीश और भूरे गवाह बने, लेकिन इस मामले को अभियुक्तों की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी। इस मामले में जस्टिस मिश्रा लकीर के फकीर बन गए। हालांकि ये मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अमल में आने से पहले का है. इसलिए फ़ैसला आईपीसी की धारा 376 के तहत दिया गया है और इसके प्रावधान अलग हैं। धारा 375 बलात्कार को परिभाषित करती है जिसके मुताबिक जब तक मुंह, या प्राइवेट पार्ट्स मे लिंग या किसी वस्तु का प्रवेश ना हो, वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है.जस्टिस मिश्रा ने इस केस में साफ किया कि सेक्शन 376, 511 आईपीसी या 376 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 18 का मामला नहीं बनता है।</p>
<p>न्यायमूर्ति मिश्रा को अभी बहुत दिनों तक काम करना है ,इसलिए जरूरी है कि  एक बार उनसे ऊपर की अदालत उनके और उनके फैसलों के बारे में समीक्षा जरूर करे ,अन्यथा इस तरह के लज्जास्पद फैसलों की वजह से न्यायपालिका के प्रति आम जनता का विश्वास डिग जाएगा यदि ऐसा होता है तो ये हमारी न्यायव्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकती है। क्या आप मिश्रा जी की टिप्पणी से सहमत हैं ?</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>स्वतंत्र विचार</category>
                                            <category>संपादकीय</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 21 Mar 2025 15:11:57 +0530</pubDate>
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                            </item>
            <item>
                <title> आरोप: पांच हज़ार में दलित बालिका की आबरू का सौदा</title>
                                    <description><![CDATA[पुलिस अधीक्षक से शिकायत, कार्यवाही का आदेश ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/149836/%C2%A0"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-03/61.jpeg" alt=""></a><br /><div><strong>कौशाम्बी। </strong>दलित बालिका से वर्ग विशेष के लोगों ने दलित बेटी के साथ दुष्कर्म किया। मामला जब इलाकाई पुलिस के पास पहुंचा तो उसने आरोपियों के ऊपर कार्रवाई के जगह पांच हज़ार रुपए में बेटी के आबरू का सौदा करने के लिए मां पर दबाव डाला। जब मां ने इनकार किया तो पीड़िता के भाई का ही पुलिस ने चालान कर दिया। बुधवार को जिला मुख्यालय पहुंची पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से मामले में शिकायत किया तो मामले की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। </div>
<div> </div>
<div>अपने शिकायती पत्र में पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि  दिनांक 8 मार्च 2025 दिन शनिवार शाम लगभग 6 से 7 बजे के बीच गांव के ही रहने वाले अजीम और मिजान मेरे घर में घुस आए और मेरी नाबालिक पुत्री के साथ छेड़खानी करते हुए अश्लील शब्दों का प्रयोग करने लगे। इस दौरान उन्होंने मेरी बेटी के नाजुक अंगों में उंगली डाल दिया। जिससे उसकी नाजुक अंगों में चोट लगी और वह चीख कर अपने घर के लोगों से बुलाने लगी।</div>
<div> </div>
<div>चीख पुकार सुनकर जब वह वहां पहुंची थी यह दोनों उसकी बेटी के साथ गलत काम करने का प्रयास कर रहे थे। मेरे विरोध करने पर इन्होंने मुझे व बेटी को मारपीट कर वहां से भाग गए। इसकी शिकायत मैंने अपने बेटे  से किया तो मेरा बेटा अजय और जेठ उनके घर शिकायत करने गए। जब यह लोग फैजान के बिल्डिंग की दुकान पर पहुंचे और इन लोगों करतूत बताई तो यह उल्टा मेरे बेटे और जेठ के साथ ही झगड़ा करने लगे। फैजान ने आवाज देकर बुलाया तो वहां पर अजीम, मुग्गन, मिजान, पप्पू डफ़ली का भांजा हुआ उनके घर की तीन औरतें भी मौके पर आ गई।</div>
<div> </div>
<div>इन लोगों ने मेरे बेटे वह जेठ को मारने पीटने लगे और गाली देते हुए कहा कि साले पासी अब यहां से भाग जाओ नहीं तो जान से मार डालेंगे। तुम्हारी औकात हो गई कि तुम हमारे घर में चढ़कर शिकायत करने आए हो। पीड़िता ने बताया कि उसने लिखित तहरीर थाना पुलिस को दिया था लेकिन पुलिस ने पहले तो उसे पर दबाव डाला कि वह ₹5000 लेकर पूरे मामले पर सुला कर दे जब वह नहीं मानी तो उसके बेटे को ही रात भर खाने में रखने के बाद देर शाम उसका चालान कर दिया गया।</div>
<div> </div>
<div>पिता ने बताया कि अब उसके परिवार के ऊपर कभी भी जानलेवा हमला हो सकता है थाना अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए गरीब लोगों ने बताया कि थाना अध्यक्ष आरोपियों के पक्ष में खड़े होकर लड़ाई लड़ते हुए दिख रहे हैं। क्षेत्र के संवेदनशील गांव में इस तरह के मामले की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने मामले में तत्काल कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>ख़बरें</category>
                                            <category>अपराध/हादशा</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 13 Mar 2025 12:35:46 +0530</pubDate>
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                            </item>
            <item>
                <title>कालेज की छात्रा को होटल में नशीला पदार्थ पिलाकर किया दुष्कर्म </title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>कानपुर।</strong> थाना बर्रा क्षेत्र के अंतर्गत एक ही स्कूल में पढ़ रहे एक छात्र ने छात्रा को एक होटल में लेजाकर नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ ग़लत कार्य करने का मामला प्रकाश में आया है। इसकी जानकारी देते हुए अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिण महेश कुमार ने बताया कि  एक छात्रा ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके ही कॉलेज के एक छात्र ने उसे होटल में नशीला पदार्थ पिलाकर गलत कार्य किया, वीडियो बनाया और ब्लैकमेल किया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, आरोपी की गिरफ्तारी की जा चुकी है तथा</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/148025/college-student-raped-by-drinking-intoxicating-substance-in-hotel%C2%A0"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-01/download-(2)3.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>कानपुर।</strong> थाना बर्रा क्षेत्र के अंतर्गत एक ही स्कूल में पढ़ रहे एक छात्र ने छात्रा को एक होटल में लेजाकर नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ ग़लत कार्य करने का मामला प्रकाश में आया है। इसकी जानकारी देते हुए अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिण महेश कुमार ने बताया कि  एक छात्रा ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके ही कॉलेज के एक छात्र ने उसे होटल में नशीला पदार्थ पिलाकर गलत कार्य किया, वीडियो बनाया और ब्लैकमेल किया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, आरोपी की गिरफ्तारी की जा चुकी है तथा छात्रा का मेडिकल कराया जा रहा है।</p>
<div class="yj6qo"> </div>
<div class="adL"> </div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>ख़बरें</category>
                                            <category>अपराध/हादशा</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 31 Jan 2025 17:19:56 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>कोचिंग छात्रा से दुष्कर्म करने वाले शिक्षकों को किया गिरफ्तार </title>
                                    <description><![CDATA[<div class="ii gt">
<div class="a3s aiL">
<div><strong>कानपुर। </strong>अश्लील वीडियो बनाकर और वायरस करने का भय दिखाकर ब्लेकमैल कर कोचिंग की छात्रा से दुष्कर्म करने वाले दोनों अभियुक्तों को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता ने इस संबंध में थाना कल्याणपुर पर मुकदमा पंजीकृत कराया था। प्रभारी निरीक्षक कल्यानपुर द्वारा गठित टीम ने दबिश देकर आप पंजीकृत मुकदमे के दोनों अभियुक्त शिक्षकों साहिल सिद्दीकी पुत्र स्व. खली कुज्ज जामा सिद्दीकी
<div>
<div>निवासी बाबागंज थाना कोतवाली नगर जिला प्रतापगढ़ उम्र  32 वर्ष को इम्पैक्ट कोचिंग काकादेव से एवं विकास पोरवाल पुत्र स्व. बेटालाल पोरवाल निवासी बर्रा 3 थाना बर्रा कानपुर नगर उम्र 39 वर्ष को</div></div></div></div></div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/146125/teachers-who-raped-coaching-student-arrested%C2%A0"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2024-11/img-20241109-wa0159.jpg" alt=""></a><br /><div class="ii gt">
<div class="a3s aiL">
<div><strong>कानपुर। </strong>अश्लील वीडियो बनाकर और वायरस करने का भय दिखाकर ब्लेकमैल कर कोचिंग की छात्रा से दुष्कर्म करने वाले दोनों अभियुक्तों को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता ने इस संबंध में थाना कल्याणपुर पर मुकदमा पंजीकृत कराया था। प्रभारी निरीक्षक कल्यानपुर द्वारा गठित टीम ने दबिश देकर आप पंजीकृत मुकदमे के दोनों अभियुक्त शिक्षकों साहिल सिद्दीकी पुत्र स्व. खली कुज्ज जामा सिद्दीकी
<div>
<div>निवासी बाबागंज थाना कोतवाली नगर जिला प्रतापगढ़ उम्र  32 वर्ष को इम्पैक्ट कोचिंग काकादेव से एवं विकास पोरवाल पुत्र स्व. बेटालाल पोरवाल निवासी बर्रा 3 थाना बर्रा कानपुर नगर उम्र 39 वर्ष को एमराल्ड टावर कम्पनी बाग के पास से गिरफ्तार किया है। </div>
<div> </div>
<div>पुलिस ने बताया कि पीड़िता काकादेव में रहकर आई एंड आई कोचिंग सेन्टर से नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी । साहिल सिद्दीकी पीड़िता को जीव विज्ञान एवं विकास पोरवाल रसायन विज्ञान पढ़ाते थे । साहिल सिद्दीकी ने पीड़िता को स्टूडेंट पार्टी के नाम पर मकड़ीखेडा स्थित फ्लैट पर बुलाकर नशा कराकर उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील विडियो बना ली । अभियुक्त साहिल सिद्दीकी ने उक्त अश्लील विडियो का हवाला देते हुए पीड़िता का लगातार शारीरिक शोषण करता रहा और परिवार को जान से मारने की धमकी देता रहा। अभियुक्त साहिल सिद्दीकी की मदद से अभियुक्त विकास पोरवाल ने पीडिता के डर व भय का फायदा उठाकर पीडिता के साथ दुष्कर्म किया। </div>
</div>
</div>
<div class="yj6qo"> </div>
<div class="adL"> </div>
</div>
</div>
<div class="hq gt"></div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>आपका शहर</category>
                                            <category>पश्चिमी उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 10 Nov 2024 17:09:57 +0530</pubDate>
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