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                <title>मानकों को पूरा करने के बाद ही करें लाइब्रेरी व कोचिंग का संचालन</title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><strong>अंबेडकरनगर।</strong> कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ईशा ईशा प्रिया की अध्यक्षता में जिले के कोचिंग एवं लाइब्रेरी संचालकों के लिए एक उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें कोचिंग संस्थानों के संचालन, पंजीकरण, सुरक्षा मानकों, छात्र हितों एवं शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के बारे में जागरूक एवं प्रेरित किया गया।  जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में सफलता दिलाना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है। सभी कोचिंग एवं लाइब्रेरी संचालक शासन द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों का अनुपालन करें। विद्यार्थियों को सुरक्षित, अनुशासित एवं सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कहा कि निर्धारित मानकों के</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/182743/operate-library-and-coaching-only-after-meeting-the-standards"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-07/1001035286.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;"><strong>अंबेडकरनगर।</strong> कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ईशा ईशा प्रिया की अध्यक्षता में जिले के कोचिंग एवं लाइब्रेरी संचालकों के लिए एक उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें कोचिंग संस्थानों के संचालन, पंजीकरण, सुरक्षा मानकों, छात्र हितों एवं शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के बारे में जागरूक एवं प्रेरित किया गया।  जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में सफलता दिलाना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है। सभी कोचिंग एवं लाइब्रेरी संचालक शासन द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों का अनुपालन करें। विद्यार्थियों को सुरक्षित, अनुशासित एवं सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कहा कि निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्येक कोचिंग संस्थान का सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">एक से अधिक शाखाओं वाले संस्थानों को प्रत्येक शाखा का पृथक पंजीकरण कराना होगा। डीएम ने कहा कि समयावधि पूर्ण होने से पूर्व नवीनीकरण भी कराना आवश्यक है। सभी कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा एवं भवन सुरक्षा प्रमाणपत्र, पर्याप्त प्रकाश एवं वेंटिलेशन, स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक उपचार, सीसीटीवी तथा छात्र-छात्राओं के लिए पृथक शौचालय जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होना आवश्यक है।विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता में होनी चाहिए। स्पष्ट किया कि बेसमेंट में कोई भी कोचिंग संस्थान संचालित नहीं किया जाए। कोचिंग संस्थान आवासीय भवन श्रेणी में संचालित हैं वे संबंधित नगर पालिका/नगर पंचायत/जिला पंचायत में नियमानुसार निर्धारित मानकों को पूर्ण कर व प्रपत्रों के साथ आवेदन कर व्यवसायिक श्रेणी में परिवर्तन करा लें। </div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">जिला विद्यालय निरीक्षक कौस्तुभ सिंह ने कोचिंग सेंटरों के पंजीकरण, निर्धारित शुल्क, आवश्यक अभिलेखों, नियामक प्रावधानों एवं शासन की गाइडलाइन का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया। उपस्थित कोचिंग संचालकों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया।  इस मौके पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ज्योत्स्ना बंधु, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी न.पा.प. अकबरपुर सहित अग्निशमन, विद्युत, जिला पंचायत, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी, जनपद के कोचिंग एवं लाइब्रेरी संचालक तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>आपका शहर</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 04 Jul 2026 23:08:25 +0530</pubDate>
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