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                <title>हरियाणा - Swatantra Prabhat</title>
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                <description>हरियाणा RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>पुलिस ने रोका तो वहीं से मानी जाएगी गिरफ्तारी, 24 घंटे की सीमा कागज नहीं, वास्तविक हिरासत से तय</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>ब्यूरो प्रयागराज-</strong> पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि जैसे ही पुलिस या जांच एजेंसी किसी व्यक्ति की आवाजाही रोक देती है, उसी क्षण से उसे गिरफ्तार माना जाएगा। अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की 24 घंटे की संवैधानिक समयसीमा भी उसी समय से शुरू होगी, न कि कागजों में दर्ज गिरफ्तारी के समय से।</p>
<p style="text-align:justify;">यह मामला अमृतसर में ट्रामाडोल टैबलेट बरामदगी से जुड़ी जांच से सामने आया। याचिकाकर्ता को 31 अक्टूबर 2025 की रात करीब 11 बजे देहरादून से एजेंसी ने अपने साथ रखा और अगले दिन</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/176641/if-stopped-by-the-police-arrest-will-be-considered-from"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-04/601906-punjab-haryana-hc-1.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>ब्यूरो प्रयागराज-</strong> पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि जैसे ही पुलिस या जांच एजेंसी किसी व्यक्ति की आवाजाही रोक देती है, उसी क्षण से उसे गिरफ्तार माना जाएगा। अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की 24 घंटे की संवैधानिक समयसीमा भी उसी समय से शुरू होगी, न कि कागजों में दर्ज गिरफ्तारी के समय से।</p>
<p style="text-align:justify;">यह मामला अमृतसर में ट्रामाडोल टैबलेट बरामदगी से जुड़ी जांच से सामने आया। याचिकाकर्ता को 31 अक्टूबर 2025 की रात करीब 11 बजे देहरादून से एजेंसी ने अपने साथ रखा और अगले दिन भी वह उनके नियंत्रण में रहा। हालांकि उसकी औपचारिक गिरफ्तारी 1 नवंबर रात 9 बजे दिखाई गई और 2 नवंबर दोपहर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया।</p>
<p style="text-align:justify;">जस्टिस सुमित गोयल ने पाया कि याची को न्यायिक अनुमति के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया जो संविधान का उल्लंघन है। इस आधार पर अदालत ने उसकी रिहाई के आदेश दिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच एजेंसियां पूछताछ या रोककर रखने जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर गिरफ्तारी को टाल नहीं सकतीं। यदि व्यक्ति अपनी इच्छा से कहीं नहीं जा सकता तो वह गिरफ्तारी ही मानी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी मेमो या पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज समय निर्णायक नहीं है। मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिए गए कि वे केवल दस्तावेजों पर निर्भर न रहें बल्कि वास्तविक परिस्थितियों को देखकर गिरफ्तारी का समय तय करें।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>Featured</category>
                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 19 Apr 2026 20:31:27 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat UP]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>राज्यसभा चुनाव में क्रास वोटिंग: हरियाणा कांग्रेस के पांच विधायक निलंबित</title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><strong>ब्यूरो प्रयागराज-</strong> हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने संगठनात्मक अनुशासन तोड़ने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच विधायकों को तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने बताया कि नारायणगढ़, सढौरा, रतिया, पुनहाना और हथीन से विधायक शैली चौधरी, रेणु बाला, जरनैल सिंह, मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इसराइल के खिलाफ यह कदम उठाया गया है।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">बताया गया है कि इन विधायकों ने हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ मतदान किया, जिसे गंभीर अनुशासनहीनता माना गया। यह कार्रवाई प्रदेश अनुशासन समिति की</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/176462/five-haryana-congress-mlas-suspended-for-cross-voting-in-rajya"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-04/unnamed.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;"><strong>ब्यूरो प्रयागराज-</strong> हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने संगठनात्मक अनुशासन तोड़ने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच विधायकों को तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने बताया कि नारायणगढ़, सढौरा, रतिया, पुनहाना और हथीन से विधायक शैली चौधरी, रेणु बाला, जरनैल सिंह, मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इसराइल के खिलाफ यह कदम उठाया गया है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">बताया गया है कि इन विधायकों ने हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ मतदान किया, जिसे गंभीर अनुशासनहीनता माना गया। यह कार्रवाई प्रदेश अनुशासन समिति की सिफारिश पर की गई और इसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी भी प्राप्त है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">राव नरेंद्र सिंह ने स्पष्ट कहा कि पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है और किसी भी स्तर पर इसकी अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह फैसला सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए एक सख्त संदेश है कि पार्टी के सामूहिक निर्णयों के खिलाफ जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई तय है।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>Featured</category>
                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 17 Apr 2026 18:58:15 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat UP]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>देशद्रोह मामले में रामपाल को राहत: हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की स्वीकार, 2014 में दर्ज हुआ था केस</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>ब्यूरो प्रयागराज। </strong>हिसार के बरवाला स्थित कराैंथा आश्रम में 2014 में हुई उपद्रव और हिंसा के मामले में आश्रम संचालक रामपाल को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस जीएस गिल और जस्टिस रमेश कुमारी की खंडपीठ ने उनके खिलाफ दर्ज देशद्रोह समेत अन्य गंभीर धाराओं वाले मामले में नियमित जमानत याचिका को शर्तों के साथ स्वीकार कर लिया है। हालांकि, इस संबंध में विस्तृत आदेश अभी जारी होना बाकी है।</p><p style="text-align:justify;">18 नवंबर 2014 को थाना बरवाला (हिसार) में एफआईआर नंबर 428 दर्ज हुई थी। उस समय पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई के दौरान आश्रम में भारी बवाल हुआ</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/175580/relief-to-rampal-in-treason-case-high-court-accepts-bail"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-04/sant-rampal-1775638842502.webp" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>ब्यूरो प्रयागराज। </strong>हिसार के बरवाला स्थित कराैंथा आश्रम में 2014 में हुई उपद्रव और हिंसा के मामले में आश्रम संचालक रामपाल को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस जीएस गिल और जस्टिस रमेश कुमारी की खंडपीठ ने उनके खिलाफ दर्ज देशद्रोह समेत अन्य गंभीर धाराओं वाले मामले में नियमित जमानत याचिका को शर्तों के साथ स्वीकार कर लिया है। हालांकि, इस संबंध में विस्तृत आदेश अभी जारी होना बाकी है।</p><p style="text-align:justify;">18 नवंबर 2014 को थाना बरवाला (हिसार) में एफआईआर नंबर 428 दर्ज हुई थी। उस समय पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई के दौरान आश्रम में भारी बवाल हुआ था। इस घटना में आश्रम के छह अनुयायियों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे।</p><p style="text-align:justify;">आरोप है कि आश्रम में मौजूद अनुयायियों को कथित तौर पर बंधक बनाकर रखा गया था और पुलिस कार्रवाई में बाधा डाली गई थी। इस पूरे प्रकरण में रामपाल के खिलाफ देशद्रोह, हत्या, गैरकानूनी रूप से लोगों को बंधक बनाना और सरकारी कार्य में बाधा डालने सहित कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।</p><p style="text-align:justify;">सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि मामले में अब तक करीब 450 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं और ट्रायल काफी आगे बढ़ चुका है। ऐसे में लंबी न्यायिक प्रक्रिया को देखते हुए नियमित जमानत दी जानी चाहिए।</p><p style="text-align:justify;">दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए रामपाल को नियमित जमानत देने का फैसला सुनाया। हालांकि अदालत ने जमानत कुछ शर्तों के साथ मंजूर की है, जिनका विवरण विस्तृत आदेश में स्पष्ट किया जाएगा।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>Featured</category>
                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 22:13:54 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat UP]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>गुरुग्राम में चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त</title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><strong> ब्यूरो प्रयागराज।</strong> हरियाणा में चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। शीर्ष अदालत ने सीबीआई- स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) की जांच कराए जाने की मांग वाली याचिका पर हरियाणा सरकार और राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त (सीपी) और मामले की जांच कर रहे अधिकारी (आईओ) को मामले के सभी रिकॉर्ड के साथ 25 मार्च को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है।</div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">सुप्रीम कोर्ट ने बच्ची से दुष्कर्म के मामले में हरियाणा पुलिस की जांच से</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/174007/supreme-court-strict-in-case-of-rape-of-four-year"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-03/supream-court3.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;"><strong> ब्यूरो प्रयागराज।</strong> हरियाणा में चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। शीर्ष अदालत ने सीबीआई- स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) की जांच कराए जाने की मांग वाली याचिका पर हरियाणा सरकार और राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त (सीपी) और मामले की जांच कर रहे अधिकारी (आईओ) को मामले के सभी रिकॉर्ड के साथ 25 मार्च को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है।</div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">सुप्रीम कोर्ट ने बच्ची से दुष्कर्म के मामले में हरियाणा पुलिस की जांच से भी नाराजगी जाहिर की और इस पर हैरानी जताई। हरियाणा के एडवोकेट जनरल को राज्य में कार्यरत महिला आईपीएस अधिकारियों के नाम सुझाने का भी निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि बच्ची के माता-पिता द्वारा दायर हलफनामे से पता चलता है कि पीड़ित से न्यायालय में जिस तरह से पूछताछ की गई, वह भी बेहद परेशान करने वाली है।</div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने बच्ची के माता-पिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। याचिका में सीबीआई से जांच की मांग की गई है और हरियाणा पुलिस की जांच पर सवाल उठाए। </div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">पीड़िता के माता-पिता की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि मामले की जांच कर रहे अधिकारियों द्वारा पीड़िता माता-पिता को एफआईआर वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जब मजिस्ट्रेट ने बच्ची के बयान दर्ज किए तो उस वक्त आरोपी भी अदालत के वेटिंग रूम में मौजूद थे, जबकि कानून आरोपी को पीड़िता के इतने करीब आने की इजाजत नहीं देता। </div><div style="text-align:justify;">    </div><div style="text-align:justify;">मजिस्ट्रेट ने 3 साल की रेप पीड़‍िता बच्‍ची से कहा- 'सच बोलो', सुप्रीम कोर्ट नाराज सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम में तीन साल की बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म मामले की जांच को लेकर हरियाणा पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराज़गी जताई है. अदालत ने जांच के तरीके को ‘बेहद चौंकाने वाला’ और ‘असंवेदनशील’ करार देते हुए कई गंभीर सवाल उठाए हैं. </div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">सोमवार हुई सुनवाई में कोर्ट ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि पीड़िता का बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने आरोपियों के बेहद करीब बैठाकर दर्ज किया गया. अदालत ने इसे प्रक्रिया के खिलाफ बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में संवेदनशीलता और कानूनी प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य है.यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जॉयमाला बागजी और विपुल पंचोली की पीठ के सामने सुनवाई के लिए आया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त और जांच अधिकारी को 25 मार्च को पर्सनली पेश होने का निर्देश दिया है </div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;"> का जांच अधिकारी (IO) पहले भी पॉक्सो (POCSO) केस में रिश्वत लेने के आरोप में सस्पेंड हो चुका है और इस केस में भी परिवार को मामला आगे न बढ़ाने की सलाह दी गई. उन्होंने कोर्ट से मांग की कि गुरुग्राम पुलिस को जांच से हटाकर मामला या तो CBI को सौंपा जाए या विशेष जांच दल (SIT) गठित किया जाए.</div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">इस पर कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ‘चार साल की बच्ची के साथ इस तरह की असंवेदनशीलता बेहद चौंकाने वाली है.’ अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में शिकायत का इंतजार किए बिना भी एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए थी.</div><div style="text-align:justify;">राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि शुरुआत में महिला अधिकारी जांच कर रही थी, लेकिन उसके निलंबन के बाद एसएचओ ने जांच संभाली. हालांकि कोर्ट ने जांच प्रक्रिया में हुई खामियों पर असंतोष जताते हुए मामले में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 23 Mar 2026 20:55:54 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat UP]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Haryana: हरियाणा में 26 लाख पेंशनरों को राहत, सीएम नायब सैनी ने 1884 करोड़ रुपये किए जारी</title>
                                    <description><![CDATA[<p>Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्य के लाखों लाभार्थियों को बड़ी राहत देते हुए विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत कुल 1884 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। चंडीगढ़ में आयोजित प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री ने बताया कि यह राशि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, किसानों, आढ़तियों और अन्य लाभार्थियों के खातों में सीधे ट्रांसफर की गई है।</p>
<h3>26 लाख पेंशनरों के खातों में पहुंचे 842 करोड़ रुपये</h3>
<p>मुख्यमंत्री ने बताया कि विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 842 करोड़ 92 लाख रुपये की राशि सीधे 26 लाख 12 हजार लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है।</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/172999/haryana-cm-nayab-saini-released-relief-of-rs-1884-crore"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-03/haryana-pensioners.jpg" alt=""></a><br /><p>Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्य के लाखों लाभार्थियों को बड़ी राहत देते हुए विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत कुल 1884 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। चंडीगढ़ में आयोजित प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री ने बताया कि यह राशि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, किसानों, आढ़तियों और अन्य लाभार्थियों के खातों में सीधे ट्रांसफर की गई है।</p>
<h3>26 लाख पेंशनरों के खातों में पहुंचे 842 करोड़ रुपये</h3>
<p>मुख्यमंत्री ने बताया कि विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 842 करोड़ 92 लाख रुपये की राशि सीधे 26 लाख 12 हजार लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है। इसमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांगजन भत्ता और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन शामिल हैं।</p>
<p>उन्होंने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किया जा रहा यह भुगतान सरकार की पारदर्शिता और सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।</p>
<h3>परिवार पहचान पत्र से तय होती है पात्रता</h3>
<p>सीएम सैनी ने बताया कि प्रोएक्टिव मॉडल के तहत परिवार पहचान पत्र (PPP) डेटाबेस के आधार पर लाभार्थियों की पात्रता स्वतः निर्धारित होती है। इससे योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाने में आसानी होती है।</p>
<h3>किसानों को 711 करोड़ रुपये का फसल बीमा क्लेम</h3>
<p>सरकार ने किसानों को भी बड़ी राहत देते हुए <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana</span></span> के तहत खरीफ 2025 फसलों के लिए बीमा क्लेम जारी किया है।</p>
<p>1 लाख 67 हजार 460 किसानों के बैंक खातों में 711 करोड़ 69 लाख रुपये की राशि ट्रांसफर की गई है। मुख्यमंत्री के अनुसार पिछले 11 वर्षों में किसानों को फसल मुआवजा और फसल बीमा योजना के तहत कुल 16,160 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है।</p>
<h3>आढ़तियों को भी मिला भुगतान</h3>
<p>प्रदेश के करीब 11,199 आढ़तियों को 56 करोड़ 97 लाख रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई है। खरीफ खरीद सत्र 2025-26 के दौरान अब तक आढ़तियों को कुल 239 करोड़ 28 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है।</p>
<p>सरकार ने रबी-खरीफ सत्र 2024-25 से गेहूं, धान और बाजरा पर आढ़तियों को ₹55 प्रति क्विंटल के हिसाब से कमीशन देने का फैसला किया है।</p>
<h3>दयालु योजना के तहत परिवारों को सहायता</h3>
<p>मुख्यमंत्री ने बताया कि <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Dayalu Yojana</span></span> के तहत 5,409 परिवारों को 205 करोड़ 42 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। अब तक इस योजना के तहत 55,407 परिवारों को कुल 2,086 करोड़ 77 लाख रुपये की सहायता मिल चुकी है।</p>
<p>सरकार ने आवारा पशु के हमले से घायल होने या मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सहायता के लिए दयालु योजना-2 भी लागू कर दी है।</p>
<h3>प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी सहायता</h3>
<p>इसके अलावा <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Pradhan Mantri Awas Yojana – Gramin</span></span> के तहत 12,353 लाभार्थियों के बैंक खातों में मकान निर्माण के लिए 67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।</p>
<p>सरकार के अनुसार वर्ष 2016-17 से अब तक इस योजना के तहत लाभार्थियों को कुल 720 करोड़ 22 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 09 Mar 2026 15:09:40 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sandeep Kumar ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Haryana: हरियाणा में फरार आरोपी का एनकाउंटर, जवाबी फायरिंग में पैर में लगी गोली</title>
                                    <description><![CDATA[<p>Haryana News: हरियाणा के सिरसा जिले के डिंग थाने से फरार आरोपी का फतेहाबाद जिले में पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। रतिया सीआईए टीम के साथ हुई इस मुठभेड़ में आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक एएसआई को दो गोलियां लगीं। हालांकि बुलेटप्रूफ जैकेट पहनने के कारण उनकी जान बच गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया।</p>
<p>घायल आरोपी को पहले रतिया के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/172997/haryana-absconding-accused-shot-in-leg-during-encounter-in-retaliatory"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-03/haryana-news---2026-03-09t145632.541.jpg" alt=""></a><br /><p>Haryana News: हरियाणा के सिरसा जिले के डिंग थाने से फरार आरोपी का फतेहाबाद जिले में पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। रतिया सीआईए टीम के साथ हुई इस मुठभेड़ में आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक एएसआई को दो गोलियां लगीं। हालांकि बुलेटप्रूफ जैकेट पहनने के कारण उनकी जान बच गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया।</p>
<p>घायल आरोपी को पहले रतिया के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।</p>
<p><strong>डिंग थाने से हुआ था फरार</strong></p>
<p>जानकारी के अनुसार आरोपी महेंद्र सिंह उर्फ निक्का को चोरी के एक मामले में 23 दिन पहले भिवानी जेल से प्रोडक्शन वारंट पर डिंग थाने लाया गया था। वह दो दिन की पुलिस रिमांड पर था।</p>
<p>पुलिस उसे कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रही थी। इसी दौरान उसने बाथरूम जाने का बहाना बनाया और मौके का फायदा उठाकर होमगार्ड को चकमा देकर फरार हो गया।</p>
<p><strong>रतिया CIA को मिली थी सूचना</strong></p>
<p>पुलिस के अनुसार रतिया सीआईए टीम को सूचना मिली थी कि फतेहाबाद के आजाद नगर निवासी महेंद्र सिंह उर्फ निक्का रतिया क्षेत्र में आने वाला है। इसके बाद सीआईए प्रभारी प्रदीप कुमार के नेतृत्व में टीम ने उसे पकड़ने के लिए पंजाब से रतिया आने वाले रास्तों पर नाकेबंदी कर दी।</p>
<p>इसी दौरान भाखड़ा नहर पुल नंगल के पास एएसआई रघुबीर सिंह की टीम को वह मोटरसाइकिल पर आता दिखाई दिया।</p>
<p><strong>पुलिस को देखकर भागने की कोशिश</strong></p>
<p>पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन आरोपी ने मोटरसाइकिल मोड़कर भागने की कोशिश की। इसी दौरान सड़क पर कंक्रीट होने के कारण उसकी बाइक फिसल गई और वह नीचे गिर गया।</p>
<p><strong>पुलिस पर चार राउंड फायरिंग</strong></p>
<p>डीएसपी कुलवंत सिंह के अनुसार बाइक से गिरते ही आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर लगातार चार राउंड फायरिंग कर दी। इनमें से दो गोलियां एएसआई रघुबीर सिंह की बुलेटप्रूफ जैकेट पर आकर लगीं, जबकि दो गोलियां पास से निकल गईं।</p>
<p>बुलेटप्रूफ जैकेट होने के कारण एएसआई की जान बच गई। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें चली गोली आरोपी के पैर में लग गई और वह घायल हो गया।</p>
<p><strong>.32 बोर पिस्टल बरामद</strong></p>
<p>पुलिस टीम ने मौके पर ही आरोपी को काबू कर लिया। उसके पास से एक अवैध .32 बोर पिस्टल, चार खाली खोल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए।</p>
<p><strong>महिला हत्या मामले में भी आरोपी</strong></p>
<p>महेंद्र सिंह उर्फ निक्का गुरुनानकपुरा चौकी क्षेत्र में एक महिला की हत्या के मामले में भी मुख्य आरोपी है। आरोप है कि उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर रतिया की रहने वाली महिला के साथ दुष्कर्म किया और बाद में ब्लैकमेलिंग के डर से उसकी हत्या कर दी। इस मामले में एक नाबालिग आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।</p>
<p><strong>दो राज्यों में 18 केस दर्ज</strong></p>
<p>पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी महेंद्र सिंह उर्फ निक्का पर दो राज्यों में कुल 18 मामले दर्ज हैं। इनमें राजस्थान के अलवर जिले के निमराणा थाना के अलावा हरियाणा के हांसी, सिरसा, भिवानी और फतेहाबाद जिलों के विभिन्न थानों में अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज हैं।</p>
<p><strong>पंजाब में छिपा हुआ था आरोपी</strong></p>
<p>पुलिस के मुताबिक आरोपी काफी समय से पंजाब में छिपकर रह रहा था। वह अपनी पत्नी को भी पंजाब ले जाने की योजना बना रहा था। इसी उद्देश्य से वह फतेहाबाद आ रहा था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 09 Mar 2026 14:56:39 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sandeep Kumar ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>New Ring Road: हरियाणा में 250 करोड़ की लागत से बनेगा नया रिंग रोड, इन लोगों को मिलेगा फायदा</title>
                                    <description><![CDATA[<p>New Ring Road: हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे धार्मिक पर्यटन और यातायात दबाव को देखते हुए एक बड़ी आधारभूत परियोजना को हरी झंडी दे दी है। शहर में जल्द ही आधुनिक रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 250 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से कुरुक्षेत्र के ट्रैफिक सिस्टम में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है।</p>
<p>मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार कुरुक्षेत्र को विश्वस्तरीय धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में लगातार काम</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/172984/new-ring-road-will-be-built-in-haryana-at-a"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-01/haryana-new-ring-road-(1).jpg" alt=""></a><br /><p>New Ring Road: हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे धार्मिक पर्यटन और यातायात दबाव को देखते हुए एक बड़ी आधारभूत परियोजना को हरी झंडी दे दी है। शहर में जल्द ही आधुनिक रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 250 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से कुरुक्षेत्र के ट्रैफिक सिस्टम में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है।</p>
<p>मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार कुरुक्षेत्र को विश्वस्तरीय धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र को वैश्विक पहचान दिलाने का जो वादा किया था, वह अब धरातल पर उतरता दिखाई दे रहा है।</p>
<p>प्रस्तावित रिंग रोड से शहर के अंदरूनी हिस्सों में लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। खासतौर पर धार्मिक आयोजनों, मेलों और पर्वों के दौरान बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को सुगम यातायात की सुविधा मिलेगी। रिंग रोड के माध्यम से बाहरी और भारी वाहनों को शहर में प्रवेश किए बिना ही वैकल्पिक मार्ग मिल सकेगा।</p>
<p>सरकार का कहना है कि इस परियोजना से न केवल यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि पर्यटन से जुड़ी सुविधाओं का भी विस्तार होगा। बेहतर कनेक्टिविटी के चलते होटल, व्यापार और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 09 Mar 2026 11:24:16 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sandeep Kumar ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Haryana: हरियाणा में महसूस किए गए भूकंप के झटके, इतनी रही तीव्रता </title>
                                    <description><![CDATA[<div class="flex flex-col text-sm pb-25">

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<p>Haryana News: हरियाणा के कई जिलों में सोमवार सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। गुरुग्राम और रेवाड़ी में लोगों ने घरों के अंदर पंखों और अन्य सामान को हिलते हुए देखा, जिसके बाद कई लोग एहतियातन घरों से बाहर निकल आए। हालांकि भूकंप से किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है।</p>
<p>नेशनल सेंटर ऑफ सिसमोलॉजी (NCS) के अनुसार भूकंप का केंद्र रेवाड़ी रहा। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.8 मापी गई। भूकंप का केंद्र जमीन के लगभग 5 किलोमीटर नीचे था। यह झटके सुबह करीब 7 बजकर 1 मिनट पर महसूस किए गए।</p>
<h3>पिछले 10 महीनों में</h3></div></div></div></div></div></div></div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/172981/haryana-the-intensity-of-the-earthquake-felt-in-haryana-was"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-12/earthquake-haryana.jpg" alt=""></a><br /><div class="flex flex-col text-sm pb-25">

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<div class="markdown prose dark:prose-invert w-full wrap-break-word light markdown-new-styling">
<p>Haryana News: हरियाणा के कई जिलों में सोमवार सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। गुरुग्राम और रेवाड़ी में लोगों ने घरों के अंदर पंखों और अन्य सामान को हिलते हुए देखा, जिसके बाद कई लोग एहतियातन घरों से बाहर निकल आए। हालांकि भूकंप से किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है।</p>
<p>नेशनल सेंटर ऑफ सिसमोलॉजी (NCS) के अनुसार भूकंप का केंद्र रेवाड़ी रहा। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.8 मापी गई। भूकंप का केंद्र जमीन के लगभग 5 किलोमीटर नीचे था। यह झटके सुबह करीब 7 बजकर 1 मिनट पर महसूस किए गए।</p>
<h3>पिछले 10 महीनों में कई बार महसूस हुए झटके</h3>
<p>हरियाणा में पिछले 10 महीनों के दौरान कई जिलों में भूकंप के झटके दर्ज किए गए हैं।</p>
<ul>
<li>
<p>27 जून 2025: महेंद्रगढ़ जिले में शाम के समय भूकंप आया। इसकी तीव्रता 2.8 मापी गई और गहराई 5 किलोमीटर थी।</p>
</li>
<li>
<p>10 जुलाई 2025: सुबह 9 बजकर 5 मिनट पर झज्जर केंद्रित 4.4 तीव्रता का भूकंप आया। इसके झटके गुरुग्राम, रोहतक, पानीपत, हिसार और रेवाड़ी तक महसूस किए गए।</p>
</li>
<li>
<p>11 जुलाई 2025: शाम 7:49 बजे झज्जर में 3.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका असर गुरुग्राम, रोहतक, जींद, सोनीपत और रेवाड़ी में महसूस हुआ।</p>
</li>
<li>
<p>16-17 जुलाई 2025: रात 12:46 बजे रोहतक में 3.6 तीव्रता का भूकंप आया। इसमें किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ।</p>
</li>
<li>
<p>17 जुलाई 2025: दोपहर 12:34 बजे झज्जर में 2.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया।</p>
</li>
<li>
<p>22 जुलाई 2025: फरीदाबाद में सुबह 6 बजे 3.2 तीव्रता के झटके महसूस किए गए।</p>
</li>
<li>
<p>10 अगस्त 2025: झज्जर में शाम 4:10 बजे 3.1 तीव्रता का भूकंप आया।</p>
</li>
<li>
<p>16 जनवरी 2026: सोनीपत जिले के गोहाना क्षेत्र में 3.5 तीव्रता के झटके महसूस किए गए।</p>
</li>
<li>
<p>19 जनवरी 2026: सोनीपत में सुबह 2.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र उत्तर दिल्ली था।</p>
</li>
<li>
<p>9 मार्च 2026: रेवाड़ी में सुबह 2.8 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया।</p>
</li>
</ul>
<h3>क्यों आता है भूकंप</h3>
<p>वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की सतह सात बड़ी और कई छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स से मिलकर बनी है। ये प्लेट्स लगातार गति में रहती हैं। कई बार जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं या दबाव के कारण मुड़ जाती हैं, तो उनमें जमा ऊर्जा अचानक बाहर निकलती है। इसी ऊर्जा के कारण धरती में कंपन होता है, जिसे भूकंप कहा जाता है।</p>
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                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 09 Mar 2026 10:17:07 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sandeep Kumar ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Haryana Weather: हरियाणा में बढ़ा तापमान, फसलों पर दिखने लगा असर</title>
                                    <description><![CDATA[<p>Haryana Weather: हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में इन दिनों दिन और रात दोनों समय का तापमान सामान्य से काफी अधिक दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान हिसार में 37.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 8.8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। वहीं यमुनानगर में न्यूनतम तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा।</p>
<p>मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पूरे प्रदेश में दिन और रात दोनों का तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। 11 मार्च और इसके बाद 14 मार्च</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/172975/haryana-weather-increase-in-temperature-in-haryana-has-visible-effect"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-03/haryana-weather---2026-03-09t082520.696.jpg" alt=""></a><br /><p>Haryana Weather: हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में इन दिनों दिन और रात दोनों समय का तापमान सामान्य से काफी अधिक दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान हिसार में 37.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 8.8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। वहीं यमुनानगर में न्यूनतम तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा।</p>
<p>मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पूरे प्रदेश में दिन और रात दोनों का तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। 11 मार्च और इसके बाद 14 मार्च को एक के बाद एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इनके प्रभाव से मार्च के पहले पखवाड़े में मौसम लगातार परिवर्तनशील बना रहेगा और बीच-बीच में बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है।</p>
<h3>कमजोर रहेंगे पश्चिमी विक्षोभ</h3>
<p>हालांकि ये पश्चिमी विक्षोभ कमजोर रहने की संभावना है, इसलिए इनका प्रभाव मुख्य रूप से उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगा। हरियाणा में केवल बादलों की आवाजाही और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई जा रही है। ज्यादा बारिश के आसार फिलहाल नहीं हैं, जिससे तापमान में केवल हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।</p>
<h3>फसलों पर दिखने लगा असर</h3>
<p>पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में तापमान में लगातार हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिसका असर खेतों में खड़ी फसलों पर भी दिखाई देने लगा है। जिन फसलों को पकने में अभी 15 से 20 दिन का समय था, उनमें समय से पहले दानों में पकाव आने लगा है। विशेषज्ञों के अनुसार यह स्थिति किसानों के लिए चिंता का विषय बन सकती है, क्योंकि इससे उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका रहती है।</p>
<h3>किसानों को दी गई सलाह</h3>
<p>मौसम विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि बदलते मौसम को देखते हुए फसलों की नियमित निगरानी करते रहें। बढ़ते तापमान के कारण खेतों में हल्की सिंचाई करते रहना फायदेमंद हो सकता है। किसी भी समस्या की स्थिति में किसान नजदीकी कृषि अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। वहीं आम लोगों को भी दोपहर के समय तेज धूप से बचाव करने की सलाह दी गई है।</p>
<h3>19 मार्च के आसपास बदल सकता है मौसम</h3>
<p>मौसम विभाग के अनुसार मार्च के दूसरे पखवाड़े में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। 19 मार्च के आसपास और उसके बाद मध्यम श्रेणी के पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, जिससे तापमान में गिरावट आने के आसार हैं।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 09 Mar 2026 08:26:36 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sandeep Kumar ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Haryana: हरियाणा में 6 पुलिसकर्मियों को किया गया सस्पेंड, जानें वजह</title>
                                    <description><![CDATA[<div class="flex flex-col text-sm">

<div class="text-base my-auto mx-auto pb-10 [--thread-content-margin:--spacing(4)] @w-sm/main:[--thread-content-margin:--spacing(6)] @w-lg/main:[--thread-content-margin:--spacing(16)] px-(--thread-content-margin)">
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<p>Haryana News: हरियाणा के करनाल जिले में घरौंडा के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर को थप्पड़ मारने के मामले में पुलिस प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। इस मामले में 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि थप्पड़ मारने वाले तत्कालीन SHO दीपक कुमार को पहले ही निलंबित किया जा चुका है।</p>
<p>रविवार को इस मुद्दे पर जिला उपायुक्त उत्तम सिंह के साथ हुई बैठक के बाद मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल भी खत्म कर दी। डॉक्टरों की हड़ताल के कारण अस्पताल की सेवाएं प्रभावित हो रही थीं, जिसके बाद प्रशासन ने मामले में कार्रवाई तेज की।</p>
<h3>होली के</h3></div></div></div></div></div></div></div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/172854/haryana-6-policemen-were-suspended-in-haryana-know-the-reason"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-03/haryana-news---2026-03-08t180357.233.jpg" alt=""></a><br /><div class="flex flex-col text-sm">

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<div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[1px]">
<div class="markdown prose dark:prose-invert w-full wrap-break-word light markdown-new-styling">
<p>Haryana News: हरियाणा के करनाल जिले में घरौंडा के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर को थप्पड़ मारने के मामले में पुलिस प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। इस मामले में 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि थप्पड़ मारने वाले तत्कालीन SHO दीपक कुमार को पहले ही निलंबित किया जा चुका है।</p>
<p>रविवार को इस मुद्दे पर जिला उपायुक्त उत्तम सिंह के साथ हुई बैठक के बाद मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल भी खत्म कर दी। डॉक्टरों की हड़ताल के कारण अस्पताल की सेवाएं प्रभावित हो रही थीं, जिसके बाद प्रशासन ने मामले में कार्रवाई तेज की।</p>
<h3>होली के दिन शुरू हुआ था विवाद</h3>
<p>यह पूरा विवाद 4 मार्च की रात होली के दिन शुरू हुआ था। बताया गया कि रात के समय अस्पताल में कुछ मरीज मेडिकल लीगल केस (MLC) के लिए आए थे। उसी दौरान ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर प्रशांत के साथ मरीजों ने कथित तौर पर गलत व्यवहार किया।</p>
<p>स्थिति बिगड़ने पर डॉक्टर ने पुलिस को फोन कर सहायता मांगी। अस्पताल के स्टाफ के मुताबिक फोन पर बातचीत के दौरान पुलिस की ओर से कहा गया कि “हम तुम्हारे लिए ही थोड़े बैठे हैं।” हालांकि स्टाफ का कहना है कि डॉक्टर और पुलिस के बीच किसी तरह की गाली-गलौज उनके सामने नहीं हुई।</p>
<h3>अस्पताल पहुंचे SHO, कॉलर पकड़कर ले जाने का आरोप</h3>
<p>स्टाफ के अनुसार, फोन पर बातचीत के बाद घरौंडा थाने के तत्कालीन SHO दीपक कुमार अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर प्रशांत को बुलाया और जैसे ही डॉक्टर सामने आए, SHO ने उनका कॉलर पकड़ लिया और उन्हें जबरन गाड़ी की ओर ले गए।</p>
<p>अस्पताल कर्मियों का आरोप है कि इसी दौरान SHO ने डॉक्टर को थप्पड़ भी मारा और उन्हें जबरदस्ती जीप में बैठाकर थाने ले जाया गया।</p>
<h3>CCTV में कैद हुई घटना</h3>
<p>अस्पताल कर्मचारियों का कहना है कि जब उन्होंने डॉक्टर को ले जाने से रोकने की कोशिश की तो पुलिसकर्मियों ने उनके साथ भी बदतमीजी की। स्टाफ का आरोप है कि पुलिसकर्मी शराब के नशे में थे और डॉक्टर के साथ गाली-गलौज कर रहे थे।</p>
<p>पूरी घटना अस्पताल में लगे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ गया।</p>
<h3>SHO का भी सामने आया पक्ष</h3>
<p>दूसरी ओर, तत्कालीन SHO दीपक कुमार ने आरोप लगाया था कि डॉक्टर ने फोन पर उनसे गाली-गलौज की थी, जिसके बाद वे अस्पताल पहुंचे। हालांकि CCTV वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी और कार्रवाई करते हुए SHO समेत कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया।</p>
<h3>कार्रवाई के बाद खत्म हुई डॉक्टरों की हड़ताल</h3>
<p>डॉक्टरों ने इस घटना के विरोध में हड़ताल शुरू कर दी थी। लेकिन प्रशासन की ओर से कार्रवाई और DC के साथ बैठक के बाद मेडिकल एसोसिएशन ने रविवार को हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया, जिससे अस्पताल की सेवाएं फिर से सामान्य हो सकेंगी।</p>
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</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 08 Mar 2026 18:12:21 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sandeep Kumar ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Haryana: हरियाणा में बेटियों के लिए खुशखबरी, सरकार देगी 71 हजार रुपये</title>
                                    <description><![CDATA[<p>Haryana News: हरियाणा सरकार द्वारा लोगों के हितों के लिए अनेक योजनाएं चलाई हुई है। इनमें से एक है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। इस योजना के तहत विवाह के समय  आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि विवाह के खर्चों को पूरा करने में उन्हें सहारा मिल सके।</p>
<p>अब से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा, जिन्होंने अपनी शादी का ऑनलाइन पंजीकरण ई-दिशा पोर्टल पर करवाया है। यह पंजीकरण विवाह के छह महीने के भीतर कराना होगा। Haryana News</p>
<p>अनुसूचित जाति और विमुक्त जाति के परिवार जो बीपीएल सूची में शामिल हैं, तो उन्हें 71</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/172835/haryana-good-news-for-daughters-in-haryana-government-will-give"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-09/haryana-vivah-shagun-yojana.jpg" alt=""></a><br /><p>Haryana News: हरियाणा सरकार द्वारा लोगों के हितों के लिए अनेक योजनाएं चलाई हुई है। इनमें से एक है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। इस योजना के तहत विवाह के समय  आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि विवाह के खर्चों को पूरा करने में उन्हें सहारा मिल सके।</p>
<p>अब से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा, जिन्होंने अपनी शादी का ऑनलाइन पंजीकरण ई-दिशा पोर्टल पर करवाया है। यह पंजीकरण विवाह के छह महीने के भीतर कराना होगा। Haryana News</p>
<p>अनुसूचित जाति और विमुक्त जाति के परिवार जो बीपीएल सूची में शामिल हैं, तो उन्हें 71 हजार रुपये का लाभ मिलेगा।</p>
<p>विधवाएं, बेसहारा महिलाएं, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में शामिल लोग, या जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें 51 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा।</p>
<p>अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति के परिवार जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें भी 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। अगर विवाहित जोड़े में से कोई एक या दोनों 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग हैं, तो उन्हें 51 हजार रुपये तक का अनुदान मिलेगा। Haryana News</p>
<h3><strong>आवेदन प्रक्रिया</strong></h3>
<p>लाभार्थी को अपनी बेटी की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। पंजीकरण करने के बाद ही वे योजना के तहत दिए जाने वाले लाभ का दावा कर सकते हैं। Haryana News</p>
<h3><strong>आवश्यक दस्तावेज</strong></h3>
<p>योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को उचित दस्तावेज़, जैसे आय प्रमाण पत्र, बीपीएल सूची में नाम, और विवाह का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

                <link>https://www.swatantraprabhat.com/article/172835/haryana-good-news-for-daughters-in-haryana-government-will-give</link>
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                <pubDate>Sun, 08 Mar 2026 14:14:43 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sandeep Kumar ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज </title>
                                    <description><![CDATA[<p>पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हिसार की यू-ट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले के बाद करीब 10 महीने बाद जेल से बाहर आने की उनकी उम्मीदों को झटका लगा है।</p>
<p>पिछली सुनवाई के दौरान जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्य प्रताप सिंह ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। ज्योति की ओर से दलील दी गई थी कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर का कोई ठोस आधार नहीं है। साथ ही उन्होंने अदालत से उनकी व्हाट्सएप चैट का रिकॉर्ड</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/172827/big-blow-to-youtuber-jyoti-malhotra-high-court-rejects-bail"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-03/jyoti-malhotra.jpg" alt=""></a><br /><p>पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हिसार की यू-ट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले के बाद करीब 10 महीने बाद जेल से बाहर आने की उनकी उम्मीदों को झटका लगा है।</p>
<p>पिछली सुनवाई के दौरान जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्य प्रताप सिंह ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। ज्योति की ओर से दलील दी गई थी कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर का कोई ठोस आधार नहीं है। साथ ही उन्होंने अदालत से उनकी व्हाट्सएप चैट का रिकॉर्ड तलब करने की मांग भी की थी। इस पर अदालत ने जांच अधिकारी को संबंधित रिकॉर्ड के साथ पेश होने का आदेश दिया था।</p>
<h3>पाकिस्तान उच्चायोग में मुलाकात का आरोप</h3>
<p>एफआईआर के अनुसार यह मामला इंटेलिजेंस ब्यूरो की इनपुट रिपोर्ट से जुड़ा है। आरोप है कि ज्योति वर्ष 2023 में नई दिल्ली स्थित <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Pakistan High Commission New Delhi</span></span> में वीजा आवेदन के लिए गई थीं, जहां उनकी मुलाकात पाकिस्तानी अधिकारी <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Ahsan-ur-Rahim</span></span> उर्फ दानिश से हुई थी। जांच एजेंसियों के अनुसार इस मुलाकात के बाद भारत से जुड़ी संवेदनशील सूचनाओं के आदान-प्रदान का संदेह जताया गया है।</p>
<h3>खुद को ट्रैवल ब्लॉगर बताया</h3>
<p>ज्योति की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि वह एक पेशेवर ट्रैवल ब्लॉगर हैं और खुले तौर पर कैमरा लेकर वीडियो बनाती हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड करती हैं। ऐसे में उन्हें जासूस बताना अविश्वसनीय और निराधार बताया गया। उनके वकील रवींद्र ढुल ने अदालत में दलील दी कि आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत जिन शर्तों की जरूरत होती है, जैसे प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश या किसी संवेदनशील स्थान का स्केच या मॉडल तैयार करना, वह इस मामले में लागू नहीं होतीं।</p>
<h3>धाराओं को लेकर भी उठाए सवाल</h3>
<p>याचिका में यह भी कहा गया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 को लागू करना उचित नहीं है, क्योंकि कथित मुलाकात वर्ष 2023 में हुई थी, जबकि नई दंड संहिता बाद में लागू हुई। साथ ही यह भी दलील दी गई कि पुराने कानून में राजद्रोह की धारा 124ए पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है।</p>
<h3>पिता की बीमारी का भी दिया हवाला</h3>
<p>गौरतलब है कि ज्योति मई 2025 से न्यायिक हिरासत में हैं। जमानत याचिका में यह भी कहा गया था कि वह अपने परिवार में बुजुर्ग पिता और बीमार ताऊ की एकमात्र देखभाल करने वाली सदस्य हैं। दोनों उम्र से जुड़ी कई बीमारियों और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। हालांकि इन दलीलों के बावजूद हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 08 Mar 2026 12:42:27 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sandeep Kumar ]]></dc:creator>
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