
हत्यारोपी को अदालत से मिली जमानत
फोन पर बुलाकर सोनू की गई हत्या से जुड़ा था पूरा मामला सुल्तानपुर – मामला थाना अखंडनगर क्षेत्र के कुन्दा भैरवपुर से जुड़ा हुआ है जहां पर हत्या के आरोपी राहुल पुत्र मुरली निवासी ग्राम कुंदा भैरोपुर में फौजदारी,अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने आरोपी को जिला जज सुल्तानपुर के यहां से जमानत दिलाने में कामयाब
फोन पर बुलाकर सोनू की गई हत्या से जुड़ा था पूरा मामला
सुल्तानपुर –
मामला थाना अखंडनगर क्षेत्र के कुन्दा भैरवपुर से जुड़ा हुआ है जहां पर हत्या के आरोपी राहुल पुत्र मुरली निवासी ग्राम कुंदा भैरोपुर में फौजदारी,अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने आरोपी को जिला जज सुल्तानपुर के यहां से जमानत दिलाने में कामयाब हुये।।
बताते चलें कि वादी मुकदमा महावीर के लड़के सोनू की लाश छोटेलाल के धान के खेत में मिली थी ।वादी को जानकारी मिली थी कि उसके लड़के का संबंध बृजलाल की लड़की से था। जिस कारण बृजलाल व उनका लड़का विकास रंजिश रखते थे। दिनांक 22 जुलाई की रात में उसके लड़के को मोबाइल फोन के द्वारा बुलाकर उक्त बृजलाल व विकास ने उसके लड़के सोनू की हत्या करके लाश को फेंक दिए थे। जिसमें दौरान विवेचना आरोपी राहुल का नाम प्रकाश में आया था। मामला आरोपी के जमानत हेतु जिला जज कि यहां विचाराधीन था। आरोपी के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने अभियोजन कहानी पर सवाल उठाते हुए आरोपों को निराधार बताया तथा कहा कि आरोपी को रंजिशन गलत तथ्यों के आधार पर फंसाया गया है आरोपी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नही है, तथा अन्य तर्क आरोपी के बचाव हेतु प्रस्तुत करते हुए आरोपी की जमानत की मांग की। जबकि अभियोजन पक्ष ने अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए आरोपी की जमानत खारिज करने की मांग की परंतु कोर्ट को अपनी दलीलों से संतुष्ट करने में असफल रहे। नतीजतन उपलब्ध साक्ष्यो एवं परिस्थितियों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री संतोष राय ने आरोपी राहुल की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।
About The Author
Related Posts
Post Comment
आपका शहर

अंतर्राष्ट्रीय

Online Channel
खबरें
शिक्षा

Comment List