पटाखा व्यवसाई की दुकान मानक के अनुरूप न मिलने पर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई ।

पटाखा व्यवसाई की दुकान मानक के अनुरूप न मिलने पर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई । मुकेश कुमार (रिपोर्टर ) सुरियावां भदोही । प्रकाश पर्व दीपावली पर आतिशबाजी का चलन है। बच्चों से लेकर बड़े-बुजुर्ग तक पटाखों के जरिए खुशी का इजहार करते हैं। लिहाजा पटाखा बनाने और बेचने का क्रम तेज हो जाता है। पर्व

पटाखा व्यवसाई की दुकान मानक के अनुरूप न मिलने पर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई ।

मुकेश कुमार (रिपोर्टर )

सुरियावां भदोही ।

प्रकाश पर्व दीपावली पर आतिशबाजी का चलन है। बच्चों से लेकर बड़े-बुजुर्ग तक पटाखों के जरिए खुशी का इजहार करते हैं। लिहाजा पटाखा बनाने और बेचने का क्रम तेज हो जाता है। पर्व मनाने की इस होड़ में सेहत और सुरक्षा के मानकों को दरकिनार करने से भी नहीं चूकते। तेज आवाज और धुंए वाले पटाखों से सेहत को हो रहे नुकसान को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है।

कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ऐसे पटाखों का इस्तेमाल नहीं करने को कहा है। हाल ही में वाराणसी और बदायूं में अवैध ढंग से पटाखा बनाते समय हुए विस्फोट में जनहानि के बाद जिला प्रशासन पटाखों के भंडारण और बिक्री को लेकर भी सतर्क है। 

जिसको लेकर शासन प्रशासन के आदेशानुसार सुरियावां  नगर मे बुधवार को उप जिला अधिकारी आशीष कुमार मिश्रा एवं क्षेत्राधिकारी प्रयांक जैन ने पटाखा दुकानदारों के यहां आकस्मिक निरीक्षण किया ‌ । जिसमे  हवाई दार मोहल्ले में लाइसेंस धारी फारूक अली की दुकान घनी बस्ती में होने एवं मानक के अनुसार न पाए जाने पर उप जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी ने जिलाधिकारी को लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए प्रस्ताव भेजा है । 

वही राजस्व अधिकारियों ने बताया कि कुल 9 लाइसेंस धारी पटाखा विक्रेता है । उन्होंने चेतावनी दिया है कि घनी बस्ती में कोई दुकानदार अपनी दुकान नहीं लगाएंगे। अगर ऐसा पाया गया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिना लाइसेंस के कोई पटाखा की बिक्री नहीं करेगा। ईस कार्यवाही से अन्य लाइसेंस धारी पटाखा विक्रेताओं में खलबली मच गई है।

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