शासनादेश द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार मनांए आगामी पर्व ।

शासनादेश द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार मनांए आगामी पर्व । ए •के • फारूखी ( रिपोर्टर) ज्ञानपुर, भदोही । कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण के दृष्टिगत केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के बाद डीएम राजेन्द्र प्रसाद ने भी जिले

शासनादेश द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार मनांए आगामी पर्व ।

ए •के • फारूखी ( रिपोर्टर)

ज्ञानपुर, भदोही ।

कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण के दृष्टिगत केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के बाद डीएम राजेन्द्र प्रसाद  ने भी जिले में आगामी पर्व को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जिसके अंतर्गत आगामी पर्वों को मनाने के लिए शर्तों का पालन करना होगा।

  बताते चलें कि 17 अक्टूबर से प्रारम्भ नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, बारावफात, दीपावली, छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा और क्रिसमस पर्व आदि महत्वपूर्ण पर्व को मनाने के लिए सरकार की ओर से नए नियमों के अंतर्गत गाइडलाइन जारी की गई है । जिसके तहत इन पर्वों पर जिन स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है ।

वहां संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा ही पहले से आयोजन स्थल को चिन्हित किया जाएगा। अगर कोई भी कार्यक्रम सार्वजनिक या कि सामूहिक है तो जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट या उप जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए शारीरिक दूरी बनाए रखने, थर्मल स्कैनिग और सैनिटाइजेशन के मानक पूरे करने होंगे।

फर्श पर शारीरिक दूरी के लिए गोला चिन्ह अंकित करते हुए कार्यक्रम स्थल पर दर्शकों और आगंतुकों के प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग से व्यवस्था की जाएगी। केवल वही स्टाफ और दर्शक प्रवेश के लिए अनुमान में होंगे, जिसमें किसी प्रकार के कोविड-19 के लक्षण नहीं होंगे।

अगर किसी में कोरोना से संबंधित लक्षण पाए जाते हैं तो शिष्टता के साथ प्रवेश से मना कर दिया जाएगा और उसे चिकित्सकीय उपचार लेने की सलाह दी जाएगी। सभी स्टाफ और दर्शकों को फेस मास्क का उपयोग कार्यक्रम स्थल के अंदर और बाहर शारीरिक दूरी के मानक का पालन करना अनिवार्य होगा, जहां पेयजल की व्यवस्था के लिए डिस्पोजल गिलास का प्रयोग होगा।

ऐसे कार्यक्रम स्थलों पर एसी का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस रखा जाएगा सामूहिक खानपान या दान के कार्यक्रमों में भोजन बनाने वितरित करने और अवशेष वस्तुओं के डिस्पोजल के लिए शारीरिक दूरी के नियमों के साथ-साथ स्वच्छता एवं हाइजीन का पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन के अंदर सार्वजनिक आयोजन की अनुमति नहीं होगी।

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