बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान रैली को हरी झंडी दिखाकर डीएम ने किया रवाना ।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान रैली को हरी झंडी दिखाकर डीएम ने किया रवाना । सरस राजपूत (रिपोर्टर ) ज्ञानपुर, भदोही । महिला एंव बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनान्तर्गत बाइक रैली कलेक्ट्रेट सरपतहा से नेशनल चौराहा तथा तहसील भदोही भदोही तक प्रचार

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान रैली को हरी झंडी दिखाकर डीएम ने किया रवाना ।

सरस राजपूत (रिपोर्टर )

ज्ञानपुर, भदोही ।

महिला एंव बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनान्तर्गत बाइक रैली कलेक्ट्रेट सरपतहा से नेशनल चौराहा तथा तहसील भदोही भदोही तक प्रचार . प्रसार के लिए जिलाधिकारी  राजेन्द्र प्रसाद ने हरी झंडी देकर रवाना किया। प्रचार प्रसार के दौरान बेटी बचाओं बेटी पढाओं के अन्तर्गत बेटी को मत समक्षों भार जीवन का है ये आधार,

देश में वो ही धर है खुशहाल जिस धर में हो नन्ही मुस्कान,हर धर की है इसी में शान बेटी का हो धर-धर सम्मान,बेटी को अधिकार दो बेटे जैसा प्यार दों,जीने का भी उसका अधिकार बस चाहिये उसको आपका प्यार,हर माॅं की बेटी चाहत है बेटी से ही कल का भारत है। जिस बेटी के दम पर देखों महक रही है धरती कभी गर्भ में वो मरती तो कभी दहेज की बलि है चढती जिस घर में होता बेटी का सम्मान वह घर होता स्वर्ग के समान।

हर जगह में मुॅंह की खाओगे अगर आज बेटी को न बचाओगें । जहाॅं बेटिया पढेगी वहाॅं विकास भी बढेगा। आपकी लालसा है बेकार, बिन बेटी के न चले संसार। अलख जगाओं बेटी बचाओ बेटी को जो दे शिक्षा और पहचान वही माता पिता है महान ।

       महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजना महिला कल्याण विभाग द्वारा जनपद भदोही में संचालित योजनाये पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं की सहायक अनुदान योजनाः- योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को प्रतिमाह रूपये-500 की धनराशि दी जाती है। पात्र महिलायें जन सेवा केन्द्र/कम्प्यूटर सेन्टर से या स्वयं आॅनलाइन आवेदन कर सकती है

आवेदन हेतु मानक निम्न प्रकार हैं- 1. आवेदिका उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हो। 2. आवेदिका के पति की मृत्यु हो गयी है। 3. आवेदिका की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 4. आवेदिका एवं उसके परिवार की वार्षिक आय सीमा समस्त स्त्रोतों से रूपये 02 लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

5. आवेदिका को राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना से पेंशन न प्राप्त हो रही हो। आवेदिका को निम्नलिखित अभिलेखों की आवश्यकता हैः- 1. रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो 2. आय प्रमाण पत्र 3. पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र 4. आधार कार्ड की छायाप्रति 5. बैंक पासबुक की छायाप्रति 6. मोबाइल नम्बर।

2.35 वर्ष से कम आयु की पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला से विवाह करने पर दम्पति को पुरस्कार- पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला से पुनर्विवाह करने पर दम्पत्ति  को पुरस्कार योजना के अन्तर्गत रूपये 11000/- का पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान रैली को हरी झंडी दिखाकर डीएम ने किया रवाना ।

इस योजना के  अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने लिए वही पात्र होगा- जिसने 35 वर्ष से कम आयु की विधवा महिला से विवाह किया हो जो स्वंय व उसकी पत्नी आयकरदाता न हो। पात्र दम्पत्ति जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय कमरा नं0-02 कलेक्ट्रेट सरपतहाॅ, ज्ञानपुर से निःशुल्क आवेदन फार्म प्राप्त कर सकते है।

3.पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान योजनाः- पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) प्राप्त कर रही महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु रूपये-10000/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पात्र व्यक्ति जिला प्रोबेशन अधिकारी, कार्यालय कमरा नं0-02 कलेक्ट्रेट सरपतहाॅ, ज्ञानपुर से निःशुल्क आवेदन फार्म प्राप्त कर सकते है।

4.दहेज से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता योजनाः- गरीबी रेखा के नीचे निवासरत दहेज से पीड़ित महिला जो किसी अन्य विभाग से सहायता प्राप्त न कर रही हो उत्पीड़न का प्राथमिकी थाने मे दर्ज करा चुकी हो अथवा न्यायालय में जिसका वाद विचाराधीन हो जिला परिवीक्षा अधिकारी जो जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी भी नामित है, के कार्यालय से सहायता प्राप्त कर सकती है।

पात्र महिला को रूपये 125/- प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पात्र महिलायें जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय कमरा नं0-02 कलेक्ट्रेट सरपतहाॅ, ज्ञानपुर से निःशुल्क आवेदन फार्म प्राप्त कर सकते है।

5.दहेज से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता योजनाः- गरीबी रेखा के नीचे निवासरत दहेज से पीड़ित महिलाओं को किसी अन्य विभाग से सहायता प्राप्त न कर रही हो वाद न्यायालय में विचाराधीन हो, को कानूनी पैरवी हेतु रूपये- 2500/- की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाती है।

जिला परिवीक्षा अधिकारी जो जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी भी नामित है, के कार्यालय से सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र देना होता है। पात्र महिलायें जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय कमरा नं0-02 कलेक्ट्रेट सरपतहाॅ, ज्ञानपुर से निःशुल्क आवेदन फार्म प्राप्त कर सकती है।

6.181, महिला हेल्पलाईनः- विषम परिस्थितियों से ग्रस्त या संकट ग्रस्त कोई महिला या बालिका 24ग7 घण्टे कार्यरत टीम टोल फ्री नं0 181 पर काॅल करके सहायता प्राप्त कर सकती है।

यदि महिला ऐसी परिस्थितियों में है जिसमें तत्काल घटनास्थल पर पहंुचकर सहायता प्रदान की जानी आवश्यक है तो ऐसी परिस्थितियों में हेल्पलाईन के साथ सम्बद्ध जी.पी.एस. सिस्टम युक्त रेस्क्यू वैन के माध्यम से हेल्पलाइ्रन की टीम द्वारा घटनास्थल पर पहंुचकर सहायता प्रदान की जाती है।

रेस्क्यू में एक प्रशिक्षित महिला सुगमकर्ता के साथ महिला पुलिस आरक्षी एवं महिला हेामगार्ड तैनात रहती है। 181 महिला हेल्पलाईन का कार्यालय पंजाब नेशनल बैंक के नीचे, पटेल नगर, हास्टल चैराहा, ज्ञानपुर में सचालित है। केन्द्र पर उपस्थित होकर भी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।

7.वन स्टाप सेण्टर/आपकी सखी आशा ज्योति केन्द्रः- महिलाओं के समग्र विकास को दृष्टि  में रखते हुए महिलाओं को एक ही छत के नीचे महिला हेल्पलाईन महिला पुलिस रिपोर्टिंग चैकी कानूनी सहायता कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण केन्द्र चिकित्सीय सहयता ट्रामा काउन्सलिंग सेल बैंकिंग सुविधा हिंसा से पीड़ित महिलाओं को अल्पावास प्रदान करना

एवं महिलाओं के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं तक महिलाओं की पंहुच सुनिश्चित करने के उददेश्य से पंजाब नेशनल बैंक के नीचे, पटेल नगर, हास्टल चैराहा, ज्ञानपुर मंे स्थापना की गयी है।

8.स्पोन्सरशिप एवं फाॅस्टर केयर स्कीमः- (समेकित बाल संरक्षण/आई0सी0पी0एस0) योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम आयु के शिशु/बालक/बालिकाओं निराश्रित होने से रोकने के लिए परिवारों तथा समूह पालन पोषण गृहों के माध्यम से परिवारिक परिवेश में बाल देखभाल उपलब्ध कराने के लिए प्रवर्तकता (ैच्व्छैव्त्ैभ्प्च्) तथा पालन पोषण देखभाल (थ्व्ैज्म्त् ब्।त्म्) कार्यक्रम की व्यवस्था दी गयी है।

स्पोन्सरशिप एवं फाॅस्टर केयर स्कीम के अन्तर्गत संवेदी शिशु/बालक/बालिका तथा परिवारों को रूपये 2000 प्रति बच्चा प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान कर गैर संस्थागत देखभाल को प्रोत्साहित किया जाता है।

9.उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोषः- उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली 2015 के अन्तर्गत जयन्घ हिंसा की शिकार महिलाओं/ बालिकाओं को तत्कालिक, आर्थिक एवं चिकित्सीय राहत उपलब्ध करायी जाती है।

भारतीय दण्ड संहिता एवं पाक्सो अधिनियम की 09 विभिन्न धाराओं (326क, 304ख, 376क, 376ग, 376घ, पास्को धारा-4 पाक्सो धारा-6 पाक्सो धारा-14 एवं धारा 302 के साथ पठित पाक्सो धारा 4/6) इस कोष का उपयोग ऐसी पीड़िताओं के भरण पोषण शिक्षा और स्वास्थ्य पुनरूद्वार के साथ-साथ यदि परिस्थितिवंश ऐसा अपेक्षित होती हो तो ऐसी पीड़िताओं के अवयस्क बच्चों के भरण पोषण एवं शिक्षा के लिए भी किया जायेगा।

संलग्नक-2 में उल्लिखित ऐसी महिलाओं/बालिकाओं को भी सहायता उपलब्ध करायी जाती है जो हिंसा की प्रत्यक्ष शिकार नहीं है किन्तु जिन्हें दयनीय आर्थिक परिस्थितियों के कारण चिकित्सीय  एवं शैक्षिक सहायता आवश्यकता है।

  1. कन्या सुमंगला योजनाः- इस योजना का मुख्य उददेश्य कन्या भू्रण हत्या को समाप्त करना समान लैंगिक अनुपात स्थापित करना बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देना बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने में सहायता प्रदान करना बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच को विकसित करना है।
  2. कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत लाभार्थी की पात्रता निम्न प्रकार हैः- 1. लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो। 2. लाभार्थी की परिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रूपये 03 लाख हो। 3. परिवार की अधिकतम 02 ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा। 4. लाभार्थी के परिवार में अधिकतम 02 बच्चें हो।
  3. 5. किसी महिला का द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चें होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमन्य होगा यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से 02 जुड़वा बालिकायें ही होती है तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा। 6. यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया है तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप गोद ली गयी संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम 02 बालिकायंे इस योजना की लाभार्थी होगी।
  4. यह योजना 06 श्रेणियों (बालिका के जन्म पर एक वर्ष का पूर्ण टीकाकरण पर कक्षा एक में प्रवेश कर कक्षा छः में प्रवेश पर तथा स्नातक/दो वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश पर लागू होनी है। पात्र आवेदक कम्प्यूटर सेन्टर से आॅनलाईन आवेदन या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में आफलाइन आवेदन कर सकते है।
  5. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला  योजना के अंतर्गत जिला प्रोबेशन कार्यालय के नेतृत्व में आज 09.10.20 को ग्राम पंचायत  हरिनरायनपुर विकासखंड औराई मैं बेटियों के मान सम्मान के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान का आयोजन किया गया  बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला शक्ति केंद्र  योजनाओं से संबंधित  कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
  6. जिसमे कल्याण विभाग द्वारा संचालित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं योजनाए निराश्रित महिला पेशन ए भारत सरकार द्वारा संचालित हेल्प लाइन न0 181 112 महिलाए अपनी सहायता के लिए डायल कर सकती है बच्चे अपने सहायता के लिए 1098 चाइल्ड लाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं शेषमणि सरोज द्वारा लोकगीत के माध्यम से सभी योजनाओं के बारे में बताया गया।
  7. कार्यक्रम के दौरान सहयोगी संस्था अमन रूलर डेवलपमेंट संसारपुर एवं महिला कल्याण विभाग से संबंधित कर्मचारी महिला महिला एवं जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय से महेन्द्र यावद जिला प्रोबेशन अधिकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी जिला प्रोबेशन कार्यालय से श्री राज कुमार गुप्ता विवेक गुप्ता,अजय प्रताप सिह विधि सह परिवीक्षा अधिकारी किरन यादव राज कुमार पाल कुणाल कुमार देशराज बिन्दतथा अपर जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार मिश्रा आदि  आदि उपस्थित रहें।
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