उत्तर प्रदेश खनिज प्राविधानों के अंतर्गत करें भंडारण-डीएम

अमेठी। जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) के प्राविधानों के अंतर्गत फुटकर विक्रेताओं को अधिकतम 100 घन मीटर तक उपखनिज के भंडारण अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की अनिवार्यता नहीं है, इसके लिए उन्हें विभागीय पोर्टल updgm.in पर विवरण ऑनलाइन दर्ज करना होगा। उन्होंने बताया कि फुटकर विक्रेताओं को

अमेठी। जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) के प्राविधानों के अंतर्गत फुटकर विक्रेताओं को अधिकतम 100 घन मीटर तक उपखनिज के भंडारण अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की अनिवार्यता नहीं है, इसके लिए उन्हें विभागीय पोर्टल updgm.in पर विवरण ऑनलाइन दर्ज करना होगा। उन्होंने बताया कि फुटकर विक्रेताओं को अधिकतम 100 घन मीटर तक उपखनिज के भंडारण/विक्रय हेतु विभागीय पोर्टल updgm.in पर ऑनलाइन एप्लीकेशन माइन मित्रा पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा साथ ही यदि फुटकर विक्रेताओं द्वारा विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर भंडारण संबंधी अपना विवरण पंजीयन कराए बिना उपखनिजों (गिट्टी, मोरंग, स्टोन, डस्ट) के भंडारण का संचालन (क्रय/विक्रय) किया जाता है तो वह उत्तर प्रदेश उपखनिज भंडारण नियमावली के प्राविधानों का उल्लंघन माना जाएगा तथा ऐसे फुटकर भंडार कर्ताओं के विरुद्ध दिए गए प्रावधानों के अधीन कड़ी कार्यवाही की जाएगी।  उन्होंने बताया कि विभागीय पोर्टल पर पंजीयन कराने के उपरांत ही उपखनिजों के भंडारण का संचालन किया जा सकेगा।

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