
शिक्षार्थी ड्राइविंग लाइसेंस (लर्निग लाइसेंस) सम्बन्धी सेवाए 06 जुलाई 2020 से होगी प्रारम्भ: एआरटीओ
स्वतंत्र प्रभात लखीमपुर रवि प्रकाश सिन्हा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन बीके सिंह ने बताया कि परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जनता की सुविधा के दृष्टिगत शिक्षार्थी ड्राइविंग लाइसेंस (लर्निग लाइसेंस) सम्बन्धी सेवाएंे 06 जुलाई 2020 से प्रारम्भ की जा रही है एवं उक्त आदेश के अन्तर्गत निम्न निर्देशों का अनुपालन
स्वतंत्र प्रभात लखीमपुर
रवि प्रकाश सिन्हा
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन बीके सिंह ने बताया कि परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जनता की सुविधा के दृष्टिगत शिक्षार्थी ड्राइविंग लाइसेंस (लर्निग लाइसेंस) सम्बन्धी सेवाएंे 06 जुलाई 2020 से प्रारम्भ की जा रही है एवं उक्त आदेश के अन्तर्गत निम्न निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना है।
उन्होनें बताया कि आवेदकों द्वारा शिक्षार्थी ड्राइविंग लाइसेंस हेतु पूर्व में बुक किये गये समस्त स्लाट(एप्वाइंटमेेट) को निरस्त करने के आदेश का अनुपालन करा दिया गया है एवं आवेदकों के मोबाइल नम्बर पर स्लाॅट कैन्सिलेशन तथा पुनः स्लाॅट बुक किये जाने हेतु एस0एम0एस0 प्रेषित किया जा चुका है। आवेदकों की सुविधा तथा कोविड-19 से सुरक्षा एवं एक साथ अधिक भीड-भाड के जमा न हो इसके लिए प्रतिदिन तीन टाइम स्लाट निर्धारित किया गया है
जो निम्नवत् हैः- (अ) प्रातः 10ः00 बजे से दोपहर 12ः00 बजे तक। (ब) दोपहर 12ः30 बजे से अपरान्ह 2ः30 बजे तक। (स) अपरान्ह 3ः00 बजे से सायं 5ः00 बजे तक। लाॅकडाउन के पूर्व जनपद वार निर्धारित दैनिक कोटा का एक चैथाई (1/4) अथवा अधिकतम 60 व न्यूनतम 30 निर्धारित किया गया है। आवेदक द्वारा पूर्व में जमा फीस मान्य होगी।
कार्यालय में आने वाले आवेदकों को सूचित किया जाता है कि कार्यालय में प्रवेश की अनुमन्यता हेतु मास्क अनिवार्य रहेगा एवं गेट पर उपलब्ध सेनेटाइजर द्वारा अपने हाथों को सेनेटाइज करके ही प्रवेश करें तथा सोशल/फिजिकल डिस्टेन्सिग का पालन करेंगे।
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