साप्ताहिक बंदी को छोड़ प्रतिदिन खुलने वाली दुकानों की समय-सारणी निर्धारित ।

साप्ताहिक बंदी को छोड़ प्रतिदिन खुलने वाली दुकानों की समय-सारणी निर्धारित । ए• के• फारूखी (रिपोर्टर ) ज्ञानपुर, भदोही । अनलाक- 2 में धीरे धीरे दुकानों को खोलने की राहत दी जा रही है। जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने सप्ताह में दुकानदारों को अलग-अलग दिन अलग-अलग समय पर दुकानें खोलने की मंजूरी दी थी, ताकि लॉकडाउन

साप्ताहिक बंदी को छोड़ प्रतिदिन खुलने वाली दुकानों की समय-सारणी निर्धारित ।

ए• के• फारूखी (रिपोर्टर )

ज्ञानपुर, भदोही ।

अनलाक- 2 में धीरे धीरे दुकानों को खोलने की राहत दी जा रही है। जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने सप्ताह में दुकानदारों को अलग-अलग दिन अलग-अलग समय पर दुकानें खोलने की मंजूरी दी थी, ताकि लॉकडाउन का पालन हो सके और कहीं भी भीड़ आदि न लग सके।

बुधवार को ज्ञानपुर सदर क्षेत्र अधिकारी कालू सिंह द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया गया है कि जिलाधिकारी द्वारा निर्देश जारी कर कहा गया है कि जिन दुकानों को अब तक हफ्ते में अलग-अलग समय पर खोलने की इजाजत दी गई थी वह दुकानदार साप्ताहिक बंदी के नियमों का पालन करेंगे और उस दिन अपनी दुकानें बंद रखेंगे।

वही बिशाते ,श्रृंगार प्रसाधन, कॉस्मेटिक, नाई की दुकान, गिफ्ट, मोबाइल की दुकान, हार्डवेयर , सेनेटरी, कार्पेट, लोहे की दुकानें, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रानिक्स बिक्री व रिपेयरिंग, बर्तन, ऑटोमोबाइल, दोपहिया और चार पहिया वाहन , साइकिल की दुकानो सहित मिठाई, समोसा, नमकीन, दालमोठ, रेडीमेड , गारमेंट, वस्त्रालय, जूते- चप्पल की दुकानें प्रातः 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक खुली रहेगी।

वही बुक ,स्टेशनरी,फर्नीचर ,ज्वेलरी की दुकानें प्रातः 9:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक मेडिकल स्टोर की दुकानें 24 घंटे तक खुली रहेगी। बताया कि फल सब्जी एवं दूध का प्रातः 7:00 बजे से सायं 6:00 बजै तक खोली जांऐंगी।और किराना की दुकानों भी प्रात:7:00 बजे से 6:00 बजे तक खुलेगी।

जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्दोषों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 100 तक भादवि की धारा 188 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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