1 मई से 30 जून तक जीपीएस मशीन से गन्ना सर्वे होगा-जिला गन्ना अधिकारी।

1 मई से 30 जून तक जीपीएस मशीन से गन्ना सर्वे होगा-जिला गन्ना अधिकारी।

शाहजहांपुर। जिला गन्ना अधिकारी खुशीराम बताया के जनपद में बोए गए गन्ने का सर्वे 1 मई से 30 जून तक जीपीएस मशीन से कराया जाएगा क्योंकि पेराई सत्र 2019-2020 समाप्ति की ओर है इसी के साथ आगामी पेराई सत्र 2020-2021 के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। गन्ना आयुक्त के निर्देशानुसार आगामी पेराई सत्र

शाहजहांपुर।

जिला गन्ना अधिकारी खुशीराम बताया के जनपद में बोए गए गन्ने का सर्वे 1 मई से 30 जून तक जीपीएस मशीन से कराया जाएगा क्योंकि पेराई सत्र 2019-2020 समाप्ति की ओर है इसी के साथ आगामी पेराई सत्र 2020-2021 के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। गन्ना आयुक्त के निर्देशानुसार आगामी पेराई सत्र के लिए होने वाले सर्वे के लिए पालसी जारी कर दी गई है। गन्ना उत्पादन के लिए बोए गए गन्ने के क्षेत्रफल का सही सर्वेक्षण एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आधारभूत कार्य है जिसे पूरी  धृष्टता, तत्परता एवं निष्ठा से किया जाना है।

इस बार जनपद में लगभग 42 984 हेक्टेयर पेडी गन्ना तथा 54000 हेक्टेयर पौधा गन्ना खेतों में है। जिसका सर्वे किया जाना है जनपद के सभी जेष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक सर्वे करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।  यह सर्वे कार्यक्रम महाप्रबंधक गन्ना एवं जेष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाएगा।सर्किल वार सर्वे टीम गठित होंगी गन्ना सर्वेक्षण के लिए गठित टीम में एक राजकीय पर्यवेक्षक/समिति कर्मचारी तथा एक चीनी मिल का कर्मचारीजारी होगा। लेकिन सर्किल का इंचार्ज राजकीय गन्ना पर्यवेक्षक/सचिव गन्ना समिति, गन्ना संरक्षण के लिए ब्लॉक प्रभारी होंगे। सर्वे के लिए पूरे जनपद को चार जोन में बांटा गया है।

पुवायां, निगोही, रोजा एवं तिलहर। जॉन स्तर पर सर्वे के लिए जेष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक उत्तरदाई होंगे। सर्वे टीम के गांव में जाने से पूर्व सर्वे की तिथि, सर्वे टीम इंचार्ज का नाम मोबाइल नंबर की सूचना 3 दिन पूर्व ए एम एस केेे माध्यम  किसानोंं को़ दी जाएगी। सर्वे से संबंधित सभी आंकड़े उसी दिन गन्ना विभाग पर वेबसाइट पर प्रेषित किए जाएंगें। गन्ने का सर्वे उसी व्यक्ति के नाम के जाएगा। जिसका नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होगा। जनपद म वर्तमान में कोरोनावायरस कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रशिक्षण तथाा अन्य कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजेशन के साथ ही गन्ना आयुक्त द्वारा जारी किए गए प्रोटोकॉल कााा अनुपालन अनिवार्य होगा।

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