Central Govt Employees: ECHS में इलाज के दामों में बड़ा बदलाव, 15 दिसंबर से लागू होंगी नई दरें
नई दरों की खासियत
नई दरों में अस्पताल की क्वालिटी और शहर की कैटेगरी के आधार पर भुगतान तय किया जाएगा। NABH या NABL मान्यता न रखने वाले अस्पतालों को 15% कम भुगतान मिलेगा, जबकि सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों को NABH दरों से 15% अधिक भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, X (Tier-I) शहरों की तुलना में Y (Tier-II) शहरों की दरें 10% कम और Z (Tier-III) शहरों की दरें 20% कम रहेंगी। उत्तर-पूर्व राज्यों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को भी Y-कैटेगरी की दरों में रखा गया है।
वार्ड के हिसाब से दरों में अंतर
Read More New Expressway: दिल्ली से देहरादून का सफर 2.5 घंटे में होगा पूरा, ये एक्सप्रेसवे बनकर हुआ तैयार सभी नई दरें Semi-Private वार्ड के अनुसार तय की गई हैं। General वार्ड के लिए दर में 5% की कमी और Private वार्ड के लिए 5% की बढ़ोतरी लागू होगी। OPD कंसल्टेशन, रेडियोथेरेपी, जांच, डे-केयर और छोटे प्रक्रियाओं की कीमतें सभी वार्डों में समान रहेंगी। कैंसर मरीजों के लिए सर्जरी की पुरानी CGHS दरें लागू रहेंगी, जबकि कीमोथेरेपी, जांच और रेडियोथेरेपी पर नई दरें लागू होंगी।
दरें कैसे तय होंगी
ECHS ने दरों की गणना का फॉर्मूला भी स्पष्ट किया है। यदि A पैकेज की मूल कीमत है, तो General वार्ड: A – 5%, Semi-Private वार्ड: A, Private वार्ड: A + 5% इस हिसाब से बिल अस्पताल मरीज के ECHS कार्ड पर लिखी वार्ड एंटाइटलमेंट के अनुसार तैयार करेगा।
ECHS देशभर में पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को किफायती, सुव्यवस्थित और भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाएं देने वाली प्रमुख सरकारी स्कीम है। यह मिलिट्री अस्पतालों, पॉलीक्लिनिक और प्राइवेट पैनल हॉस्पिटल्स के जरिए कैशलेस इलाज उपलब्ध कराती है।

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