Haryana: हरियाणा में BPL परिवारों के लिए खुशखबरी, सरकार देगी इतने रुपये
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। सरकार चाहती है कि कोई भी परिवार खराब स्थिति में रहने को मजबूर न हो। इसलिए यह सहायता विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनके पास खुद का मकान है लेकिन मरम्मत के लिए आर्थिक संसाधन नहीं हैं।
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
आवेदक के नाम पर खुद का मकान होना जरूरी है, जिसकी मरम्मत की जानी है।
मकान कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए।
शहरी क्षेत्रों में मकान की रजिस्ट्री आवश्यक है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सचिव द्वारा प्रमाणित मकान स्वामित्व प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।
शहरी क्षेत्र में कम से कम 35 वर्ग गज और ग्रामीण क्षेत्र में 50 वर्ग गज का खुद का मकान होना चाहिए।
वित्तीय सहायता और भुगतान प्रक्रिया
सरकार इस योजना के तहत 80,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता एकमुश्त (lump sum) प्रदान करेगी। यह राशि सीधे आवेदक के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से जमा की जाएगी। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि यह राशि केवल मकान की मरम्मत कार्य में ही उपयोग हो।
आवेदन कैसे करें?
योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।
पात्र व्यक्ति को saralharyana.gov.in पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा।
आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे और सभी जानकारी सही-सही भरनी होगी।
आवश्यक दस्तावेज
मरम्मत योग्य घर की वर्तमान स्थिति की फोटो
मरम्मत का अनुमानित खर्च
मरम्मत के बाद की संभावित डिजाइन या फोटो
परिवार पहचान पत्र (Family ID)
संपत्ति आईडी (Property ID) – यदि उपलब्ध हो
आधार से लिंक बैंक खाता विवरण

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