सरकार द्वारा फैमिली आई०डी० एक परिवार एक पहचान पर राशन कार्ड निःशुल्क बनवाया जा रहा है

सरकार द्वारा फैमिली आई०डी० एक परिवार एक पहचान पर राशन कार्ड निःशुल्क बनवाया जा रहा है

बस्ती। बस्ती जिले में,राशन कार्ड से वंचित परिवारों को सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु उ०प्र० सरकार द्वारा फैमिली आई०डी० (एक परिवार एक पहचान) कार्ड निःशुल्क बनवाया जा रहा है। उक्त जानकारी देते हुए जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस हेतु ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी तथा नगरीय क्षेत्र हेतु उप जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी नामित है। उन्होने बताया कि फैमिली आई०डी० सहज जन सेवा केन्द्र, पंचायत सहायक तथा स्वयं ऑनलाईन माध्यम से बनवाया जा सकता है। यदि आधार कार्ड में अंकित मोबाइल नम्बर खो गया हो या किसी कारण से बंद हो गया हो, तो नया मोबाइल नम्बर नजदीकी किसी सी०एस०सी० अथवा क्षेत्र के पोस्टमैन द्वारा रू0 50.00 शुल्क देकर नम्बर अपडेट कराया जा सकता है।
 
उन्होने यह भी बताया है कि जनता में भ्रम की स्थिति है कि फैमिली आई०डी० कार्ड बन जाने से राशन कार्ड नही बन पायेगा, परन्तु इस सम्बन्ध में शासन स्तर से शासनादेश निर्गत है कि फैमिली आई०डी० बनने के बाद भी यदि लाभार्थी राशन कार्ड के पात्र होंगे, तो राशन कार्ड भी बनाया जायेगा। जिला प्रशासन द्वारा अपील की जाती है कि राशन कार्ड से वंचित परिवार अपना फैमिली आई०डी० अनिवार्य रूप से बनवायें, जिससे योजनाओं का लाभ प्राप्त होने में असुविधा न हो।सरकार द्वारा फैमिली आई०डी० (एक परिवार एक पहचान) कार्ड निःशुल्क बनवाया जा रहा है। उक्त जानकारी देते हुए जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस हेतु ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी तथा नगरीय क्षेत्र हेतु उप जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी नामित है।
 
 उन्होने बताया कि फैमिली आई०डी० सहज जन सेवा केन्द्र, पंचायत सहायक तथा स्वयं ऑनलाईन माध्यम से बनवाया जा सकता है। यदि आधार कार्ड में अंकित मोबाइल नम्बर खो गया हो या किसी कारण से बंद हो गया हो, तो नया मोबाइल नम्बर नजदीकी किसी सी०एस०सी० अथवा क्षेत्र के पोस्टमैन द्वारा रू0 50.00 शुल्क देकर नम्बर अपडेट कराया जा सकता है। उन्होने यह भी बताया है कि जनता में भ्रम की स्थिति है कि फैमिली आई०डी० कार्ड बन जाने से राशन कार्ड नही बन पायेगा, परन्तु इस सम्बन्ध में शासन स्तर से शासनादेश निर्गत है कि फैमिली आई०डी० बनने के बाद भी यदि लाभार्थी राशन कार्ड के पात्र होंगे, तो राशन कार्ड भी बनाया जायेगा। जिला प्रशासन द्वारा अपील की जाती है कि राशन कार्ड से वंचित परिवार अपना फैमिली आई०डी० अनिवार्य रूप से बनवायें, जिससे योजनाओं का लाभ प्राप्त होने में असुविधा न हो।
 
 

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