Haryana: हरियाणा के इन विभागों से जुड़े 42 कानूनों में हुआ बड़ा बदलाव, देखें पूरी जानकारी
Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के गवर्नर असीम कुमार घोष द्वारा 17 विभागों को कवर करने वाले 42 राज्य अधिनियमों के 164 प्रावधानों को अपराधमुक्त करने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, सरकार इसको विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश करेगी। इस नए अध्यादेश के तहत सूबे में छोटे और प्रक्रियात्मक अपराधों के लिए आपराधिक कार्रवाई के बजाय नागरिक या प्रशासनिक दंड लगाया जाएगा। Haryana News
अब जुर्माना नहीं लगेगा
जानकारी के मुताबिक, अध्यादेश में कहा गया है, किसी भी सक्षम अथॉरिटी द्वारा सुनवाई के नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का पालन किए बिना संबंधित अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन में कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि चूंकि हरियाणा विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, इसलिए अध्यादेश जारी किया गया है और इसे अधिनियम में परिवर्तित करने के लिए आगामी शीतकालीन सत्र में लाया जाएगा। Haryana News
ये बदलाव हुए...
सार्वजनिक जगह में पशु बांधने पर अब 500 रुपए जुर्माना लगेगा।
लाइसेंसधारी प्लंबर के तय शुल्क से अधिक मांग पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। Haryana News
सार्वजनिक जगह पर धोबी के कपड़े धोने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा
हरियाणा जिला बोर्ड अधिनियम के तहत अब पांच हजार रुपए का जुर्माना है। Haryana News
शहरी स्थानीय निकाय में सुअर रखने पर पांच हजार रुपए जुर्माने का प्रस्ताव है
झूठा बयान देने पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। Haryana News
CM एडवाइजर बोले-
जानकारी के मुताबिक, CM के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली ने इसे एक ऐतिहासिक सुधार बताते हुए कहा कि यह कदम किसी भी राज्य सरकार द्वारा अब तक की गई सबसे व्यापक गैर-अपराधीकरण प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे कानूनी ढांचे को अधिक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और नागरिक-अनुकूल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, यह पहल केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 के साथ निकटता से जुड़ी हुई है, जिसके तहत 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों को गैर-अपराधीकृत कर दिया गया था। Haryana News
ऐसा है ऑर्डिनेंस
जानकारी के मुताबिक, हरियाणा के CM के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली ने बताया कि हमने राज्य स्तर पर केंद्रीय मॉडल को दोहराया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी सलाह पर अमल करते हुए, हरियाणा ने अपने मौजूदा अप्रचलित कानूनों की व्यापक समीक्षा की है। इसका अंतिम लक्ष्य जीवन और व्यापार में सुगमता के लिए एक विश्वास-आधारित शासन मॉडल तैयार करना है। Haryana News
एक और ऑर्डिनेंस
मिली जानकारी के अनुसार, हरियाणा में पंचायती राज पर सरकार एक और ऑर्डिनेंस लेकर आ गई है। गवर्नर ने ग्राम सभा की बैठकों के लिए कोरम आवश्यकताओं में संशोधन करते हुए हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2025 भी प्रख्यापित किया है।नए प्रावधान के तहत, सरकारी योजनाओं के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों पर विचार और अनुमोदन तथा ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए अब 40 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, स्थगित बैठकों के मामले में, पहली स्थगन अवधि में 30 प्रतिशत और दूसरी स्थगन अवधि में 20 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी।

Comment List