Haryana: हरियाणा में इन लोगों को बिल्कुल सस्ते मिलेंगे प्लॉट और फ्लैट, सरकार ने किया बड़ा बदलाव

Haryana: हरियाणा में इन लोगों को बिल्कुल सस्ते मिलेंगे प्लॉट और फ्लैट, सरकार ने किया बड़ा बदलाव

Haryana: हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। हरियाणा सरकार ने आवासीय प्लॉट और फ्लैट आवंटन की नीति में बड़ा बदलाव कर दिया है। सरकार ने EWS के लोगों को राहत देने के उद्देश्य से ये फैसला लिया है। 

जानकारी के मुताबिक, इससे संबंधित आदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से निदेशक टाउन प्लानिंग और निदेशक हाउसिंग फॉर ऑल को जारी किया गया है। नई नीति 23 अक्टूबर से प्रभावी हो गई है। इसके साथ ही वर्ष 2021 में जारी पुरानी नीति पूरी तरह से निष्क्रिय हो गई है। Haryana News

मिली जानकारी के अनुसार, इस नई नीति का उद्देश्य राज्य में आवासीय विकास को सामाजिक रूप से संतुलित बनाना और गरीब तबके को भी सम्मानजनक जीवन का अवसर देना है। प्रदेश सरकार की तरफ से सबके लिए घर की दिशा में यह एक बड़ा कदम है जो पारदर्शिता, न्यायसंगत वितरण और समान अवसर पर आधारित है। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, नीति में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह भी प्राॅवधान किया गया है कि सभी परियोजनाएं हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम और अपार्टमेंट ऑनरशिप एक्ट के दायरे में ही संचालित होंगी। इससे EWS हाउसिंग योजनाओं में अनियमितता और गलत आवंटन पर रोक लगेगी। Haryana News

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मिली जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने दावा किया है कि यह नई नीति हरियाणा के हजारों गरीब परिवारों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है जो वर्षों से अपने घर के सपने को साकार करने का इंतजार कर रहे थे। आने वाले समय में इससे ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ मिशन को नई गति और दिशा मिलने की उम्मीद है। Haryana News

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मुख्य बातें:

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मिली जानकारी के अनुसार, लाइसेंस प्राप्त काॅलोनियों में कुल आवासीय प्लाटों का 20% हिस्सा EWS वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। इन प्लाटों का आकार 50 से 125 वर्ग मीटर तक होगा।

ग्रुप हाउसिंग काॅलोनियों में कुल फ्लैटों का 15% हिस्सा EWS को दिया जाएगा, जिनका आकार 200 से 400 वर्ग फीट के बीच होगा। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, सभी EWS प्लॉट अब बिल्डरों से लेकर हाउसिंग फॉर ऑल विभाग को 600 रुपये प्रति वर्ग मीटर की तय सरकारी दर पर हस्तांतरित किए जाएंगे।

इसके बाद हाउसिंग फॉर ऑल विभाग ही इन प्लॉटस पर मकान बनवाएगा और पात्र लाभार्थियों को पारदर्शी ड्रॉ प्रणाली से आवंटित करेगा। Haryana News

मिली जानकारी के अनुसार, किसी भी EWS प्लॉट या फ्लैट की पांच साल तक बिक्री या ट्रांसफर पर रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त जुर्माना लगाया जाएगा।

जानकारी के मुताबिक,  EWS फ्लैट की अधिकतम कीमत 1.5 लाख रुपये या 750 रुपये प्रति वर्ग फीट तय की गई है ताकि ये आमजन की पहुंच में रहे। Haryana News

सभी फ्लैट आवंटनों के लिए सार्वजनिक विज्ञापन जारी करना और पात्रता की गहन जांच करना अनिवार्य किया गया है ताकि किसी व्यक्ति को दो बार लाभ न मिल सके।

हाउसिंग फॉर ऑल विभाग को इन EWS यूनिट्स का उपयोग किराये के आवास के तहत करने का भी अधिकार दिया गया है। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, यदि कोई EWS यूनिट बिना बिक्री के रह जाती है तो उन्हें हरियाणा के सामान्य श्रेणी के लोगों को ई-नीलामी के माध्यम से बेचने की अनुमति दी जाएगी। Haryana News

मिली जानकारी के अनुसार, साथ ही यह सुनिश्चित किया गया है कि डेवलपर्स को समय पर भुगतान हो और कालोनी में सभी बुनियादी सुविधाएं पूरी होने के बाद ही आवासों का कब्जा दिया जाए।

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