Haryana: सरकारी कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले, सरकार ने DA में की इतनी बढ़ोतरी
Haryana: हरियाणा सरकार ने राज्य के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की दरों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। महंगाई भत्ता एवं राहत की दर 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दी गई है, जो 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगी।
बढ़ी हुई दरों के अनुसार महंगाई भत्ते/राहत का भुगतान अक्टूबर, 2025 के वेतन और पेंशन के साथ किया जाएगा, जबकि जुलाई से सितंबर, 2025 तक का एरियर नवंबर माह में दिया जाएगा।
हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता (DA) 3 फीसदी बढ़ाने की घोषणा की है। अब महंगाई भत्ता 55 से बढ़ाकर 58 फीसदी कर दिया है। बढ़ा हुआ भत्ता 1 जुलाई 2025 से ही लागू हो जाएगा। नवंबर महीने में सैलरी और पेंशन बढ़ी हुई मिलेगी।
हरियाणा के करीब 6 लाख नियमित कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। मिले डेटा के अनुसार प्रदेश में करीब 3 लाख नियमित कर्मचारी और 3 लाख पेंशनर्स शामिल हैं। हरियाणा सरकार के वित्त विभाग ने आज यानी शुक्रवार को इसकी घोषणा की है।
ऑर्डर में कहीं 3 अहम बातें
बकाया पैसा भी दिया जाएगा:
बढ़ा हुआ डीए और डीआर अक्टूबर 2025 के वेतन और पेंशन-पारिवारिक पेंशन के साथ भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही जुलाई से सितंबर महीने तक का बकाया भी खातों में दिया जाएगा।
50 पैसे से अधिक पर मिलेगा एक रुपया
महंगाई भत्ते बढ़ने से यदि कर्मचारियों को 50 पैसे या उससे अधिक का भुगतान किया जाना है, तो उसे पूरा एक रुपया मिलेगा। जबकि, भुगतान 50 पैसे से कम हो रहा तो उसे अनदेखा किया जा सकता है।
इस बार 1 फीसदी अधिक बढ़ोतरी
इससे पहले अप्रैल 2025 में हरियाणा सरकार ने DA 53% से बढ़ाकर 55 प्रतिशत किया था। तब सरकार ने 2% की बढ़ोतरी की थी, लेकिन इस बार डीए एक फीसदी अधिक बढ़ाया है। इसमें अब 3 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है।
अब जाने कैसे बढ़ेगी सैलरी
DA बढ़ने से सैलरी में भी वृद्धि होती है, क्योंकि DA बेसिक सैलरी का एक हिस्सा है। यदि DA बढ़ता है, तो सैलरी भी बढ़ेगी। अगर बेसिक सैलरी 20 हजार रुपए है और DA 55% से 58% हो जाता है, तो कर्मचारी को 600 रुपए प्रति माह अतिरिक्त मिलेंगे। वहीं डिअरनेस अलाउंस (DA) और डिअरनेस रिलीफ (DR) दोनों ही महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन वे अलग-अलग लोगों को दिए जाते हैं। DA कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि DR पेंशनभोगियों को।

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