Haryana: हरियाणा में OPS बहाली के लिए शिक्षकों का बड़ा कदम, हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस
Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा सरकार के शिक्षकों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाली के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है।
मिली जानकारी के अनुसार, याचिकाकर्ताओं के वकील मज़लिश खान ने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं को JBT और PRT पदों पर विज्ञापन संख्या 01/2005 के तहत नियुक्त किया गया था, जो 28 अक्टूबर 2005 से पहले प्रकाशित हुआ था। जबकि हरियाणा सरकार ने 28 अक्टूबर 2005 को अधिसूचना जारी कर यह परविधान किया था कि जो कर्मचारी एक जनवरी 2006 या उसके बाद सेवा में आएंगे, उन्हें नई पेंशन योजना (NPS) के तहत रखा जाएगा। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, याचिकाकर्ताओं की दलील है कि चूंकि उनका विज्ञापन उस तारीख से पहले का है, इसलिए वे OPS के पात्र हैं। मज़लिश खान ने अपने तर्कों के समर्थन में वित्त विभाग के 8 मई 2023 के कार्यालय ज्ञापन का हवाला दिया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जिन पदों के लिए विज्ञापन 28 अक्टूबर 2005 या उससे पहले जारी हुए, उन कर्मचारियों को OPS के तहत कवर किया जाएगा। इसके साथ ही कई समान मामलों का उल्लेख किया गया है जिसमें हाई कोर्ट ने OPS का लाभ देने का आदेश दिया था। Haryana News
Read More Haryana: हरियाणा पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई IPS अधिकारियों की जिम्मेदारियाँ बदलींमिली जानकारी के अनुसार, याचिका में केंद्र सरकार के 17 फरवरी 2020 के ज्ञापन का भी हवाला दिया गया है, जिसमें यह स्पष्टीकरण दिया गया था कि जो केंद्रीय कर्मचारी OPS लागू से पहले विज्ञापित पदों के लिए चयनित हुए और बाद में जाइन किए वे भी OPS के दायरे में आएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस नीति को सही ठहराया था। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, याचिकाकर्ताओं ने समानता के आधार पर भी OPS का लाभ देने की मांग की है। उनका कहना है कि विभाग ने 1 सितंबर 2025 को कुछ समान शिक्षकों को OPS का लाभ देने का आदेश जारी किया था। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 19, 21 और 300-ए सहित पंजाब सिविल सेवा नियमों का हवाला देते हुए कहा गया है कि राज्य कर्मचारियों को समान अवसर और पेंशन अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, याची के वकील की दलील सुनने के बाद हाई कोर्ट के जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने हरियाणा सरकार व शिक्षा विभाग को 31 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब दायर करने का आदेश दिया है।

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