Diwali Guidelines: दिवाली को लेकर हरियाणा में गाइडलाइन जारी, कोर्ट ने दिए ये आदेश

Diwali Guidelines: दिवाली को लेकर हरियाणा में गाइडलाइन जारी, कोर्ट ने दिए ये आदेश

Diwali Guidelines: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली NCR सहित दिल्ली से लगते इलाकों में दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट (SC) के आदेश पर गाइडलाइन जारी करने के साथ टाइम और तारीख भी तय कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक, इसके अलावा हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड ने NCR क्षेत्र में पानी, हवा, मिट्‌टी, ध्वनि (NOICE)  के सेंपल शुरू भरने शुरु कर दिए है, जिनकी जांच रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में सेंटर पॉल्यूशन बोर्ड सबमिट करेगा। 

जानकारी के मुताबिक, हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड के बल्लभगढ़ रीजनल अधिकारी हरीश कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इस दीवाली पर केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है। Diwali Guidelines

मिली जानकारी के अनुसार, 18 अक्तूबर से इन ग्रीन पटाखों की बिक्री डीलर शुरू कर सकते हैं। यह बिक्री 18 अक्तूबर से 20 अक्तूबर तक चलेगी। 20 और 21 अक्तूबर केवल 2 दिन पटाखे जलाने की परमिशन दी गई है और पटाखे जलाने का समय सुबह 6 से 7 बजे और शाम को 8 से लेकर रात 10 बजे तक का रखा है। Diwali Guidelines

जानकारी के मुताबिक, हरीश कुमार ने आगे बताया कि वे हर साल हवा और ध्वनि (NOICE) के सेंपल लेते हैं। लेकिन इस बार पहली बार मिट्‌टी और पानी के सैंपल लिए जा रहे हैं। शहर के अलग-अलग हिस्सों में लोकेशन चुनी गई है, जहां रोजाना सैंपल टीम एकत्रित करेगी। Diwali Guidelines

मिली जानकारी के अनुसार, उन्होंने बताया कि इन सैंपल की जांच के बाद तैयार रिपोर्ट को हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड के द्वारा सेंटर पॉल्यूशन बोर्ड को सौंपा जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि इसी रिपोर्ट के आधार पर अगले साल पॉल्यूशन को गाइडलाइन जारी हो सकती है। 

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