Haryana: हरियाणा सरकार ने बढ़ाई सख्ती, अब इन दवाओं की होगी विशेष जांच
Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा सरकार ने दवा निर्माण को लेकर सख्ती से राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा आदेश जारी कर कहा है कि अब सभी पीने योग्य दवाओं में डायथिलीन ग्लाइकोल (DEG) और एथिलीन ग्लाइकोल (EG) की जांच अनिवार्य होगी, चाहे उनमें प्रोपलीन ग्लाइकोल (PG) का उपयोग किया गया हो या नहीं।
डायथिलीन ग्लाइकोल
मिली जानकारी के अनुसार, पिछले दिनों राजस्थान और मध्यप्रदेश में खांसी की दवा पीने से कई बच्चों की मौत के बाद जांच में कफ सिरप के सैंपलों में डायथिलीन ग्लाइकोल पाया गया था। यह एक अत्यंत विषैला रसायन है जो किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। Haryana News
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जानकारी के मुताबिक, फार्मास्यूटिकल-ग्रेड ग्लिसरीन और प्रोपलीन ग्लाइकोल महंगे होने के कारण कुछ कंपनियां औद्योगिक-ग्रेड रसायनों का उपयोग करती हैं, जिससे यह हादसे होते हैं। मिली जानकारी के अनुसार, सरकार ने चेताया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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