Haryana: हरियाणा में पेड़ काटने पर अब सख्ती, सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम
Haryana News: दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए पूरे राज्य में पेड़ काटने से पहले वन विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। अब बिना अनुमति पेड़ काटने पर वन संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
पहले कुछ क्षेत्रों तक था सीमित नियम
इससे पहले केवल उन्हीं क्षेत्रों में अनुमति लेना आवश्यक था, जहाँ पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, धारा-4 लागू थी। लेकिन राज्य के बड़े हिस्से में पेड़ बिना किसी निगरानी के काटे जा रहे थे।
इस गंभीर मुद्दे को लेकर रोहतक निवासी सुखबीर सिंह ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में याचिका दायर की थी। इसके बाद NGT ने 9 सितंबर को आदेश जारी कर पूरे हरियाणा में पेड़ काटने से पहले अनुमति अनिवार्य कर दी।
NGT के आदेश के बाद तत्काल अमल
NGT के आदेश के बाद हरियाणा वन विभाग ने तुरंत एक्शन लिया और इस नियम को लागू कर दिया। इससे पेड़ों की अवैध कटाई पर काफी हद तक अंकुश लगने की उम्मीद है।
7 पेड़ों पर छूट
किसानों को राहत देते हुए सरकार ने 7 पेड़ों की कटाई में छूट दी है। सफेदा, पॉपलर, उल्लू नीम, बकायन, बांस, अमरूद और शहतूत — इन पेड़ों को बिना अनुमति काटा जा सकेगा ताकि कृषि वानिकी को प्रोत्साहन मिल सके।




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