खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों मे सम्भावित मिलावट पर प्रभावी विक्री / भण्डारण की रोकथाम पर की गई कार्यवाही
भदोही -सहायक आयुक्त (खाद्य), विंध्याचल मण्डल, मीरजापुर के नेतृत्व में मण्डलीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थों मे सम्भावित मिलावट पर प्रभावी विक्री / भण्डारण की रोकथाम एवं महाकुंभ प्रयागराज के दृष्टिगत आज सहायक आयुक्त (खाद्य)-II खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन शशि शेखर के नेतृत्व में अपराहन को माखन भोग रेस्टोरेंट, गोपीगंज का निरीक्षण किया गया।
जहाँ पर स्टोर में खाद्य पदार्थों के निर्माण हेतु रखे गये इक्सपायर्ड सास गालिंक विली स्प्रेड (विबा ब्राण्ड) के 08 पैचोट (08 किग्रा) अनुमानित मूल्य रू. 4400/- को विनष्ट कराया गया। बेकरी निर्माणशाला में न्यूज पेपर पर बनायी जा रही बेकरी तथा पायी गयी गंदगी पर नाराजगी प्रकट करते हुये साफ-सफाई तत्काल मेंटेन करने हेतु कड़ी चेतावनी दी गयी तथा उक्त प्रतिष्ठान के विरुद्ध सुधार हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के धारा-32 में सुधार नोटिस जारी कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
किसी भी प्रकार की मिलावट की शिकायत विभागीय टोलफ्री नम्बर 18001805533 पर दर्ज कराई जा सकती है। जनस्वास्थ्य के हित में तत्काल कार्यवाही की जायेगी।
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