26जनवरी से बगैर हेलमेट दो पहिया वाहनों में नहीं मिलेगा पेट्रोल -जिलाधिकारी
"नो हेलमेट,नो फ्यूल" रणनीति लागू करने की अपेक्षा-डीएम
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भदोही- जिलाधिकारी विशाल सिंह द्वारा जनपदवासियों को अवगत कराया गया कि जनपद भदोही में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुकता उत्पन्न करने तथा हेल्मेट न पहनने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से परिवहन आयुक्त, उ०प्र० के पत्र द्वारा" नो हेल्मेट, नो फ्यूल " की रणनीति लागू करने की अपेक्षा की गयी है। केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-129 एवं उ०प्र० मोटर यान नियमावली- 1998 के नियम-201 के अनुसार सभी मोटर साइकिल चालकों एवं सवारियों के लिये भारतीय मानक ब्यूरो (बी०आई०एस०) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रोटेक्टिव हेड गियर (हेल्मेट) पहनना अनिवार्य है। इन प्राविधानों का उल्लंघन केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम-1988 की धारा- 177 के तहत दण्डनीय है, जिसमें जुर्माने का प्राविधान है।
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